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Monday,04-August-2025
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महाराष्ट्र

मुंबई: हाईकोर्ट ने अनुचित ड्रेस कोड में उपस्थित होने के लिए वकील का मामला स्थगित कर दिया

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनुचित ड्रेस कोड के कारण याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे एक वकील की बात सुनने से इनकार कर दिया। 3 जुलाई को जस्टिस अजय गडकरी और एसजी डिगे की खंडपीठ ने यह कहते हुए मामले को स्थगित कर दिया, “याचिकाकर्ता के वकील उचित ड्रेस कोड में नहीं हैं। 10 जुलाई 2023 तक रुकें।” बहस करने आए वकील ने गाउन और बैंड तो पहन रखा था लेकिन कोट नहीं पहना था. कोट की अनुपस्थिति के कारण उच्च न्यायालय को मामले की सुनवाई एक सप्ताह के लिए स्थगित करनी पड़ी। अधिवक्ता अधिनियम की धारा 49 (1) (जीजी) के अनुसार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास प्रचलित जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने पर अधिवक्ताओं द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक के संबंध में नियम स्थापित करने का अधिकार है। इस प्राधिकरण के अनुरूप, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 24 अगस्त 2001 को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसने सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों, न्यायाधिकरणों या प्राधिकरणों में उपस्थित होने वाले पुरुष और महिला अधिवक्ताओं के लिए ड्रेस कोड की स्थापना की। पुरुष अधिवक्ताओं के लिए, ड्रेस कोड काले बटन वाला कोट, चपकन, अचकन, काली शेरवानी, या अधिवक्ता गाउन के साथ सफेद बैंड पहनना है। वे एडवोकेट्स गाउन के साथ काला ओपन-ब्रेस्ट कोट, सफेद शर्ट, सफेद कॉलर (कड़ा या मुलायम) और सफेद बैंड भी पहन सकते हैं। महिला अधिवक्ताओं के लिए, ड्रेस कोड में काले रंग की पूरी आस्तीन वाली जैकेट या ब्लाउज, सफेद कॉलर (कड़ा या मुलायम), सफेद बैंड और एडवोकेट गाउन के साथ निर्दिष्ट किया गया है। वे सफेद बैंड के साथ एक सफेद ब्लाउज (कॉलर के साथ या बिना) और एक काले खुले स्तन कोट भी पहन सकते हैं। इसके अतिरिक्त, साड़ी या लंबी स्कर्ट (सफेद या काला या प्रिंट या डिजाइन के बिना कोई हल्का या हल्का रंग), फ्लेयर (सफेद, काला, या काली धारीदार या ग्रे), या पंजाबी पोशाक, चूड़ीदार कुर्ता या सलवार कुर्ता दुपट्टे के साथ या बिना दुपट्टे के (सफेद) या काला), या काले कोट और बैंड के साथ पारंपरिक पोशाक स्वीकार्य पोशाक हैं। बार काउंसिल के नियमों में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर, गर्मियों के दौरान काला कोट पहनना अनिवार्य नहीं है।

महाराष्ट्र

मुंबई: मदनपुरा में पोस्ट ऑफिस की इमारत ढही, कोई हताहत नहीं 

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मुंबई के मदनपुरा में एक पुरानी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इमारत पुरानी अवस्था में थी। इमारत खाली थी, जिसके कारण किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यह इमारत भायखला पश्चिम स्थित मदनपुरा पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग में स्थित थी और इसमें ग्राउंड फ्लोर समेत तीन मंजिलें थीं। इमारत के गिरते ही यहां अफरा-तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड, बीएमसी और संबंधित कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और अब मलबा हटाने का काम भी चल रहा है। इमारत के गिरते ही एक जोरदार धमाका हुआ और हवा में धुआं फैल गया। इमारत गिरने के बाद यहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके कारण यातायात व्यवस्था बाधित हो गई और ट्रैफिक जाम हो गया। जब हादसा हुआ, तब इमारत के आसपास कोई नहीं था। इमारत गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। प्रशासन ने हादसे के बाद सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है यह वीडियो तेज़ी से वायरल हो गया, जिसमें पूरी इमारत कुछ ही पलों में ताश के पत्तों की तरह ढह गई।

मुंबई पुलिस ने मौके पर पहुँचकर लोगों को यहाँ से निकाला, साथ ही सड़क यातायात को सुचारू करने का प्रयास भी किया। मदनपुरा स्थित इमारत का मलबा हटाने का काम फिलहाल युद्धस्तर पर चल रहा है और गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बीएमसी ने इमारत को सी-1 श्रेणी में रखा था और इसे असुरक्षित घोषित किया था। पुलिस ने दुर्घटनास्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी है।

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महाराष्ट्र

ऑटो चालक ने काशेली खाड़ी में छलांग लगाई, अंधेरे के कारण 10 घंटे बाद तलाशी अभियान रोका गया

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ठाणे आपदा प्रतिक्रिया बल (टीडीआरएफ) ने रविवार सुबह भिवंडी के काशेली नाले में एक 53 वर्षीय व्यक्ति के कथित तौर पर कूदने के बाद तलाशी अभियान शुरू किया। यह घटना नारपोली पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई।

लगभग आठ से दस घंटे तक चले तलाशी अभियान के बावजूद, उस व्यक्ति का पता नहीं चल सका। पुलिस सूत्रों के अनुसार, अंधेरे के कारण अंततः अभियान रोक दिया गया।

ठाणे पुलिस के क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें रविवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे एक कॉल आया जिसमें बताया गया कि एक व्यक्ति पुल से खाड़ी में कूद गया है। सूचना के बाद, एक दमकल गाड़ी, एक बचाव नाव और एक सहायता बस के साथ टीडीआरएफ की एक टीम घटनास्थल पर भेजी गई।

मृतक की पहचान राजेशकुमार कैलाशनाथ दुबे के रूप में हुई है, जो ठाणे के काजुवाड़ी इलाके के चौधरी चॉल में रहने वाला एक ऑटो-रिक्शा चालक है। पुलिस ने पुष्टि की है कि वह खाड़ी में कूद गया था।

इस तलाशी अभियान में ठाणे पुलिस, नारपोली पुलिस स्टेशन, भिवंडी अग्निशमन विभाग, ठाणे अग्निशमन विभाग और टीडीआरएफ के कर्मचारी शामिल थे। टीमों ने दिन भर पानी में तलाशी के लिए नावों और बचाव उपकरणों का इस्तेमाल किया।

नारपोली पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय कदबाने ने कहा: “प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि घरेलू विवाद के कारण उसने यह कठोर कदम उठाया होगा।”

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महाराष्ट्र

अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट तस्कर को एनसीबी मामले में 15 साल की सज़ा और जुर्माना।

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मुंबई की एक विशेष अदालत ने दक्षिण अफ्रीकी नागरिक मापुमा जोसेफ लिमाऊ को मुंबई हवाई अड्डे के माध्यम से भारत में तस्करी की गई 3.980 किलोग्राम हेरोइन रखने के आरोप में एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी ठहराया है। उसे 15 साल के कठोर कारावास और 1.50 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), मुंबई जोनल यूनिट ने एक खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाया और 12 अप्रैल, 2022 को छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, मुंबई पर आरोपी को गिरफ्तार किया। हेरोइन उसके चेक-इन सामान के बदले हुए डिब्बे में छिपी हुई मिली थी। जाँच में दक्षिण अफ्रीका और तंजानिया स्थित संचालकों वाले एक अंतरराष्ट्रीय तस्करी सिंडिकेट से संबंध का पता चला है।

यह सजा स्पष्ट रूप से बरामदगी, हेरोइन के फोरेंसिक सत्यापन और गवाहों के बयानों पर आधारित है। यह भारत में मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के सदस्यों पर मुकदमा चलाने के लिए एनसीबी के अथक प्रयासों का उदाहरण है।

मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए, एनसीबी नागरिकों का सहयोग चाहता है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन के टोल-फ्री नंबर 1933 पर कॉल करके मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित जानकारी साझा कर सकता है।

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