अपराध
दिल्ली के शाहबाद डेयरी में साक्षी की चाकू मारकर हत्या करने वाला आरोपी साहिल यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने 20 वर्षीय साहिल को सोमवार दोपहर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया। शाहबाद डेयरी इलाके में एक एसी मैकेनिक के रूप में पहचाने जाने वाले आरोपी को उसकी 16 वर्षीय लड़की साक्षी की निर्मम हत्या के लिए दिल्ली ले जाया गया था। साहिल ने रविवार को नई दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में साक्षी पर कई वार किए और एक बोल्डर से उसका सिर कुचल दिया। पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत पहले शाहबाद डेयरी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। कथित तौर पर, दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में अपराध करने के बाद से फरार आरोपी को पकड़ने के लिए छह टीमों का गठन किया गया था। यह ध्यान दिया गया कि साहिल का कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। दिल दहला देने वाली हत्या कैमरे में कैद हो गई, जहां साहिल को अपने नाबालिग प्रेमी की चाकू मारकर हत्या करते हुए देखा गया। यह घटना रविवार को हुई और अपराध घटित होने के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी हुई। भयावह हत्या को रिकॉर्ड करने वाले दृश्यों में, शाहबाद में दिल्ली की जेजे कॉलोनी में अपने घर के बाहर लड़की को उसके कथित प्रेमी साहिल ने बेरहमी से चाकू से 20 बार वार किया।
पता चला कि पीड़िता और साहिल के बीच प्रेम संबंध थे, लेकिन घटना के दिन दोनों में झगड़ा हुआ था। जब लड़की अपने एक दोस्त के जन्मदिन समारोह में शामिल होने की योजना बना रही थी, तो आरोपी ने उसे रोका और उस पर बार-बार चाकू से हमला कर दिया। वह छुरा घोंपने से नहीं रुका, साहिल ने उसके पीछे एक बोल्डर से उसे कुचल दिया। वीडियो में, राहगीरों को अपराध स्थल देखने के बावजूद निर्दयता से दूर जाते देखा जा सकता है। इसने, हत्या के मामले के साथ ही, राष्ट्रीय राजधानी में लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में नाबालिग की चौंकाने वाली हत्या पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मामले को देखने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने ट्वीट किया, ”अपराधी निडर हो गए हैं” और पुलिस की कानूनी कार्रवाई से उनका डर खत्म हो गया है.” इससे पहले डीसीडब्ल्यू प्रमुख स्वाति मालीवाल ने नाबालिग लड़की की हत्या पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था और जिस तरह से उसे निर्मम तरीके से मारा गया था, उस पर हैरानी जताई थी। “दिल्ली महिलाओं और लड़कियों के लिए बेहद असुरक्षित हो गई है।
अपराध
मुंबई में न्यू ईयर नाइट पर ड्रंक-एंड-ड्राइव नाकाबंदी के दौरान हादसा, ट्रैफिक कॉन्स्टेबल को गंभीर चोट

ACCIDENT
मुंबई, 1 जनवरी: साल 2025 की विदाई और नए साल के स्वागत के दौरान मुंबई में एक हादसा सामने आया, जिसमें एक ट्रैफिक पुलिस कॉन्स्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ, जब पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजामों में जुटी थी। इसी बीच वर्ली स्थित एनएससीआई के पास ‘ड्रंक एंड ड्राइव’ के खिलाफ नाकाबंदी कर रहे एक ट्रैफिक कॉन्स्टेबल को तेज रफ्तार बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी।
इस हादसे में ताड़देव ट्रैफिक विभाग में तैनात ट्रैफिक पुलिस कॉन्स्टेबल आशीष निघोट गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कॉन्स्टेबल आशीष निघोट एक संदिग्ध बाइक सवार को रोकने की कोशिश कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि वे सड़क पर गिर पड़े और उन्हें गंभीर चोटें आईं।
मौके पर मौजूद उनके साथी ट्रैफिक पुलिस कॉन्स्टेबल चंद्रनीलकांत सोनुने ने तत्परता दिखाते हुए घायल कॉन्स्टेबल को तुरंत नायर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
घटना के बाद मुंबई के ताड़देव पुलिस स्टेशन में अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और फरार आरोपी की तलाश जारी है।
इधर, नए साल के मौके पर मुंबई की सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती ने मरीन ड्राइव और गिरगांव चौपाटी का दौरा किया। उन्होंने मौके पर तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और उन्हें नए साल की शुभकामनाएं दीं।
इसके अलावा, पुलिस आयुक्त देवेन भारती ने मुंबई पुलिस के मुख्य कंट्रोल रूम का भी दौरा किया, जहां उन्होंने पूरे शहर की सुरक्षा स्थिति और नए साल से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए उनके समर्पण और मेहनत की सराहना की।
अपराध
दिल्ली के आउटर इलाकों से 9 जुआरी पकड़े गए, हजारों रुपए कैश बरामद

CRIME
नई दिल्ली, 30 दिसंबर: दिल्ली के आउटर जिला पुलिस ने संगठित अपराध और अवैध जुए के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग-अलग इलाकों से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में हजारों रुपए नकद और जुए से जुड़ा सामान बरामद किया गया। पुलिस ने दिल्ली पब्लिक गैंबलिंग एक्ट के तहत कुल 5 मामले दर्ज किए हैं।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आउटर जिला के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्रों में तैनात फील्ड स्टाफ को सतर्क और सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए थे। खास तौर पर संगठित अपराध, अवैध सट्टा और जुआ गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा गया था। इसी सतर्कता का नतीजा यह कार्रवाई है।
इसी कड़ी में 28 दिसंबर को राज पार्क थाने के हेड कॉन्स्टेबल प्रेम और हेड कॉन्स्टेबल योगेश रात में गश्त पर थे। इसी दौरान उन्हें मंगोलपुरी के नवरिया पार्क में अवैध जुए की सूचना मिली। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे, लेकिन तत्परता दिखाते हुए दो लोगों को मौके पर ही दबोच लिया गया। तलाशी के दौरान हजारों रुपए नकद और जुए से जुड़ा सामान बरामद हुआ। इस मामले में एफआईआर संख्या 699/2025 के तहत केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
उसी दिन दूसरे ऑपरेशन में हेड कॉन्स्टेबल प्रमोद और कॉन्स्टेबल राजेंद्र गश्त के दौरान एफ-ब्लॉक पार्क, मस्जिद के पास पहुंचे, जहां कुछ लोग जुए में लिप्त थे। पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगे, लेकिन दो आरोपियों को पकड़ लिया गया। मौके से नकद राशि और जुए का सामान मिला। एफआईआर संख्या 911/2025 दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया गया।
28 दिसंबर को ही हेड कॉन्स्टेबल सुभाष और कॉन्स्टेबल मनजीत ने एक्स-ब्लॉक, मंगोलपुरी में एक मकान के पास जुए की गतिविधि देखी। पुलिस की कार्रवाई में दो आरोपी पकड़े गए। हजारों रुपये नकद और जुए से जुड़ी सामग्री जब्त की गई। इस मामले में एफआईआर संख्या 910/2025 दर्ज की गई।
इसी दिन, हेड कॉन्स्टेबल रवि राठी और हेड कॉन्स्टेबल दीपक चंदर विहार इलाके में गश्त कर रहे थे। वीर बाजार चौक के पास कुछ लोग जुआ खेलते मिले। पुलिस को देखकर वे भागने लगे, लेकिन दो आरोपियों को पकड़ लिया गया। मौके से नकद राशि और जुए का सामान बरामद हुआ। एफआईआर संख्या 975/2025 के तहत केस दर्ज किया गया।
25 अक्टूबर को हेड कॉन्स्टेबल जितेंद्र और कॉन्स्टेबल रविंदर विकास नगर के बालाजी रोड पर गश्त कर रहे थे। वहां एक व्यक्ति जुए में शामिल पाया गया। पुलिस ने एक आरोपी को मौके पर गिरफ्तार किया। इस संबंध में एफआईआर संख्या 834/2025 दर्ज की गई।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों में चांद मोहम्मद, किशन, संजीत, पूरन, राकेश, अभिषेक, धर्मेंद्र, कमल किशोर और बॉबी सिंह शामिल हैं। सभी आरोपी दिल्ली के मंगोलपुरी, विकास नगर और निहाल विहार इलाके के निवासी हैं।
पुलिस ने जुए में लगाए गए हजारों रुपए नकद, सट्टा पर्चियां, बेटिंग टोकन और रिकॉर्ड बुक्स जब्त की हैं।
अपराध
उन्नाव रेप केस: सेंगर की सजा सस्पेंड करने के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर ‘सुप्रीम’ सुनवाई

SUPRIM COURT
नई दिल्ली, 29 दिसंबर: सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच सोमवार को सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसने उन्नाव रेप केस में भाजपा से निकाले गए नेता कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को सस्पेंड करते हुए उन्हें जमानत दे दी थी।
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर पब्लिश कॉजलिस्ट के अनुसार, भारत के चीफ जस्टिस (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की वेकेशन बेंच सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेगी।
सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के 23 दिसंबर के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, जिसमें सेंगर की अपील पेंडिंग रहने तक सजा सस्पेंड करने की अर्जी मंजूर की गई थी।
इससे पहले, यह जानकारी सामने आई थी कि सीबीआई और पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का इरादा जताया था।
पीड़िता के परिजनों ने महिला अधिकार कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सेंगर की सजा निलंबित किए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जमानत के आदेश ने लोगों का भरोसा हिला दिया है और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के बारे में गलत संदेश भेजा है।
दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई ने अपराध की गंभीरता और इसमें शामिल संभावित जोखिमों को बताते हुए सेंगर की याचिका का जोरदार विरोध किया था।
बता दें कि जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित करते हुए उनकी अपील लंबित रहने तक उन्हें कड़ी शर्तों के साथ सशर्त जमानत दे दी थी।
उन्नाव रेप केस ने पूरे देश में गुस्सा पैदा कर दिया था। दिसंबर 2019 में ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को एक नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप का दोषी ठहराया था और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी। साथ ही, 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस घटना से जुड़े सभी मामलों को उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था और निर्देश दिया था कि ट्रायल रोजाना के आधार पर किया जाए।
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