अपराध
मुंबई: गोरेगांव हॉस्टल के प्रिंसिपल को नाबालिग से छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है
मुंबई: बांगुर लिंक रोड पुलिस ने एक पादरी को गिरफ्तार किया है, जो उसी हॉस्टल में रहने वाली 14 वर्षीय लड़की के साथ बार-बार छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार करने के आरोप में ओशिवारा स्थित गर्ल्स हॉस्टल का प्रिंसिपल भी है। मामला तब सामने आया जब पीड़िता 15 फरवरी को हॉस्टल से भाग गई और हॉस्टल की एक सफाईकर्मी के घर में शरण ली, जिसे उसने पूरी घटना बताई। सफाईकर्मी ने सहायता के लिए एक वकील और बाल अधिकार कार्यकर्ता दीपक सोनवणे से संपर्क किया। सोनवणे ने कहा कि लड़की ने उन्हें और उनकी टीम को पूरी घटना बताई। “उसने छात्रावास में अपने भयानक अनुभवों का वर्णन किया, जहां नवंबर 2022 से प्रिंसिपल द्वारा उसके साथ नियमित रूप से छेड़छाड़ की गई थी। उसने बताया कि जब उसने लगातार यौन शोषण पर कोई आपत्ति जताई तो उसे कैसे पीटा गया, भूखा रखा गया, उपेक्षित किया गया और यहां तक कि सैनिटरी पैड से भी वंचित किया गया। मदद की गुहार लगाने के बावजूद, कर्मचारियों ने उसकी दुर्दशा पर आंखें मूंद रखी थीं, ”सोनावणे ने इस अखबार को बताया।
सोनवणे 16 फरवरी को पीड़िता को बांगुर नगर लिंक रोड थाने ले गया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करने से पहले लड़की से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। “पुलिस की असंवेदनशीलता का संज्ञान लेना चाहिए, जिसने नियत प्रक्रिया के बहाने 10 घंटे की जिरह के माध्यम से उसे बैठाकर बच्चे को और अधिक आघात पहुँचाया। जब ऐसे उच्च पदस्थ अधिकारी आस-पास होते हैं तो यह स्थिति होती है, जब वे नहीं होते हैं तो क्या होना चाहिए? एक वकील के रूप में, मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि पुलिस कर्मचारी कितनी बार उचित प्रोटोकॉल से भटक गए, जैसे कि जब उन्होंने लड़की के कथन को शब्दशः नोट करने के बजाय उसका एक स्वच्छ संस्करण नोट किया। क्या इस भ्रामक सरल विचलन के गंभीर परिणाम नहीं होंगे, ”सोनवणे ने पूछा। अंत में, लड़की को बाल गृह ले जाया गया और बाल कल्याण समिति के सामने भी पेश किया गया। बांगुर नगर लिंक रोड थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रमोद तावड़े ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा, “आरोपी पादरी को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्हें अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।” आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अपराध
चारकोप गोलीबारी मामला: रियल एस्टेट एजेंट फ्रेडी डी’लीमा पर हमले के प्रयास में चार और गिरफ्तार; कुल आरोपी अब पाँच

मुंबई: चारकोप गोलीबारी मामले में, जिसमें 42 वर्षीय रियल एस्टेट एजेंट और सामाजिक कार्यकर्ता फ्रेडी डी’लीमा को निशाना बनाया गया था, मुंबई अपराध शाखा ने शुक्रवार को चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार लोगों की पहचान कांदिवली निवासी राजेश चौहान (42), विरार निवासी सुभाष मोहिते (44), पुणे निवासी मंगेश चौधरी (40) और ठाणे निवासी कृष्णा सिंह (25) के रूप में हुई है।
इन गिरफ्तारियों के साथ, मामले में आरोपियों की कुल संख्या पाँच हो गई है। गुरुवार को, चारकोप पुलिस ने हमले की योजना बनाने में कथित संलिप्तता के आरोप में 35 वर्षीय मुन्ना शेख उर्फ गुड्डू नामक बार और रेस्टोरेंट मैनेजर को गिरफ्तार किया था।
जाँच के दौरान, पुलिस को पता चला कि गुड्डू का डी’लीमा के साथ आर्थिक विवाद था। अधिकारियों को शक है कि गुड्डू ने डी’लीमा को खत्म करने के लिए शूटरों को किराए पर लिया होगा।
एक अधिकारी ने खुलासा किया कि गुड्डू और डी’लीमा दोनों एक ही हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन अलग-अलग बिल्डरों के साथ पुनर्विकास सौदों में शामिल थे। इस परियोजना का मूल्य कथित तौर पर लगभग ₹4 करोड़ आंका गया था, जिसके कारण दोनों के बीच लंबे समय तक तनाव रहा होगा।
आशंका है कि इसी विवाद के चलते गुड्डू ने गोलीबारी की योजना बनाई होगी, हालाँकि पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इस मकसद की पुष्टि नहीं की है। गुड्डू को 27 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। चारकोप पुलिस मामले की जाँच जारी रखे हुए है।
अपराध
दिल्ली : ज्योति नगर इलाके में चाकूबाजी की घटना में एक नाबालिग की मौत, जांच में जुटी पुलिस

CRIME
नई दिल्ली, 22 नवंबर: दिल्ली के ज्योति नगर पुलिस क्षेत्र में शुक्रवार रात चाकूबाजी की घटना हुई है। इसमें एक नाबालिग की मौत हो गई। पुलिस टीम पूरे मामले की जांच कर रही है।
पूरी घटना शुक्रवार रात की है। ज्योति नगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत चाकूबाजी की घटना हुई। हमले का शिकार हुए नाबालिग को पहले जीटीबी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान कर्दमपुरी इलाके के रहने वाले 15 साल के लड़के के रूप में हुई।
पूछताछ में पता चला कि आरोपियों और लड़के के बीच झगड़ा हुआ था, जिस दौरान आरोपियों ने मृतक को चाकू मार दिया। इस जुर्म में एक नाबालिग समेत दो संदिग्धों के शामिल होने के सुराग और सबूत मिले हैं, जिन पर आरोप है कि उन्होंने यह जुर्म किया है।
मामले को लेकर ज्योति नगर पुलिस स्टेशन में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फोरेंसिक टीम ने मौके से सबूत इकट्ठा किए हैं। आगे की जांच जारी है।
घटना के बाद इलाके के लोग स्तब्ध हैं। एक स्थानीय नागरिक ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “16 वर्षीय अल्फाज की हत्या हुई है। वो रात को खाना खाने के लिए बैठा था। इस दौरान उसका एक दोस्त आया, जो उसे लेकर बाहर गया। उन्होंने घर से जाते वक्त दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया था। यह घटना रात करीब 11 बजे की है। पुलिस घटना के काफी देर बाद आई है।”
उन्होंने इलाके में हो रही आपराधिक घटनाओं पर चिंता जताई और पुलिस से निवेदन किया कि आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाए और लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखे। उन्होंने बताया कि कुछ लड़के गली में खड़े होते हैं, जो किसी महिला के जाने पर छेड़ते हैं। इस पर भी रोक लगे।
अपराध
सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी दिल्ली पुलिस, 15 दिसंबर को होगी सुनवाई

RAKHA GUPTA
नई दिल्ली, 22 नवंबर: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में तीस हजारी कोर्ट में शनिवार को होने वाली सुनवाई 15 दिसंबर तक के लिए टल गई है। इस मामले में दिल्ली पुलिस आगे सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले मामले को लेकर पिछली सुनवाई में निचली अदालत ने राजेश भाई खीमजी के खिलाफ दाखिल चार्जशीट को सेशन कोर्ट ट्रांसफर कर दिया था। पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने तीस हजारी कोर्ट में आरोपियों राजेश भाई खीमजी और सैयद तसहीन रजा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
दरअसल, यह मामला 20 अगस्त का है, जब सीएम रेखा गुप्ता अपने आधिकारिक निवास पर जनसुनवाई कर रही थीं। इसी दौरान गुजरात निवासी राजेश खीमजी ने अचानक उन पर हमला कर दिया। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत आरोपी को पकड़ लिया।
हमले की घटना के बाद सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज की गई। प्रारंभिक पूछताछ में राजेश खीमजी ने बताया था कि वह आवारा कुत्तों के मुद्दे को लेकर नाराज था और इसी वजह से उसने हमला किया।
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि इस हमले में राजेश खीमजी का साथी सैयद तसहीन रजा शामिल था। पुलिस के मुताबिक, सैयद ने हमले की साजिश में राजेश की मदद की थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सभी जरूरी सबूत जुटा लिए हैं और मामले की पूरी जांच लगभग पूरी कर ली गई है। अब आगे की कानूनी प्रक्रिया सेशन कोर्ट में पूरी की जाएगी, जहां दोनों आरोपियों को पेश किया जाएगा।
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने चार्जशीट को सेशन कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। चार्जशीट में आरोपियों पर हमला करने, सुरक्षाबलों के सामने कार्रवाई में बाधा डालने और साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं।
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