महाराष्ट्र
श्रद्धा हत्याकांड : आफताब की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी

नई दिल्ली, 23 दिसंबर : दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को श्रद्धा वाकर की हत्या के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए और बढ़ा दी है। रिपोर्ट के अनुसार, 22 दिसंबर को दिल्ली पुलिस ने पूनावाला की आवाज रिकॉर्ड करने की अनुमति के लिए कोर्ट में एक अपील दायर की क्योंकि उस पर श्रद्धा वाकर की हत्या का आरोप है। कोर्ट ने हत्या के मामले की जांच के सिलसिले में आफताब की आवाज का सैंपल लेने के दिल्ली पुलिस के अनुरोध को भी मंजूरी दे दी है। इससे पहले कोर्ट ने आरोपी आफताब की न्यायिक हिरासत नौ दिसंबर को भी 14 दिनों के लिए बढ़ाई गई थी।
22 दिसंबर को आरोपी ने गलती से अप्लाई की गई अपनी जमानत याचिका भी वापस ले ली। 17 दिसंबर को उसने कहा था कि उन्होंने ‘वकालतनामा’ पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन जमानत अर्जी दाखिल करने के बारे में जानकारी नहीं थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी ने कहा था कि कोर्ट को पूनावाला से ई-मेल के जरिए सूचना मिली थी कि जमानत अर्जी गलती से दाखिल की गई है।
हालांकि, जब कोर्ट ने उससे पूछा कि क्या जमानत याचिका लंबित होनी चाहिए, तो पूनावाला ने कहा था, ‘मैं चाहूंगा कि वकील मुझसे बात करें और फिर जमानत याचिका वापस ले लें’। उसने 16 दिसंबर को जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी।
श्रद्धा और आफताब की मुलाकात 2018 में एक डेटिंग ऐप ‘बंबल’ के जरिए हुई थी। इसी साल 8 मई को ये दोनों दिल्ली आए थे। 18 मई को आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी और उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए और 18 दिनों में उन्हें विभिन्न स्थानों पर फेंक दिया।
महाराष्ट्र
मुंबई पुलिस ने मीठी नदी से गाद निकालने के घोटाले की जांच शुरू की; EOW ने कई जगहों पर छापे मारे

मुंबई: मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने मीठी नदी से गाद निकालने के घोटाले के मामले में मंगलवार को छापेमारी शुरू कर दी। सुबह से ही ईओडब्ल्यू की टीमें मुंबई में 8 से ज़्यादा जगहों पर छापेमारी कर रही हैं, जिनमें ठेकेदारों और बीएमसी अधिकारियों के दफ़्तर और घर शामिल हैं।
इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें पांच ठेकेदारों, तीन बिचौलियों, दो कंपनी अधिकारियों और तीन बीएमसी अधिकारियों के नाम शामिल हैं। इन पर मलबा हटाने के लिए झूठे दावे पेश करके बीएमसी को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने का आरोप है। यह घोटाला, 1,100 करोड़ रुपये की मीठी नदी की सफाई और सौंदर्यीकरण परियोजना का हिस्सा है, जिसकी गहन जांच की जा रही है।
इससे पहले अप्रैल में, EOW ने 10 ठेकेदारों से पूछताछ की और BMC से उसके आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड की गई CCTV फुटेज जमा करने को कहा, जिसमें कथित तौर पर नदी तल से हटाए गए मलबे की मात्रा का दस्तावेजीकरण किया गया था। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या मलबा वास्तव में हटाया गया था, और क्या हटाने की प्रक्रिया को वजन, वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी के माध्यम से प्रलेखित किया गया था, जैसा कि अनुबंधों में अनिवार्य है।
जांच में गाद निकालने और सौंदर्यीकरण के लिए दिए गए ठेकों की लेखापरीक्षा, नियम व शर्तों की समीक्षा, तथा बीएमसी और मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) द्वारा रखे गए अभिलेखों का सत्यापन भी शामिल है।
यह जांच मुंबई में नागरिक अनुबंध अनियमितताओं की जांच के लिए ईओडब्ल्यू द्वारा गठित छठी एसआईटी है, इससे पहले खिचड़ी घोटाला, कोविड-19 केंद्र घोटाला, लाइफलाइन अस्पताल घोटाला और बॉडी बैग खरीद घोटाले जैसे मामले सामने आए थे।
मार्च में, ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने टेंडर प्रक्रिया और मलबे के निपटान की निगरानी में सीधे तौर पर शामिल छह नागरिक अधिकारियों के बयान दर्ज किए थे। भौतिक साक्ष्य एकत्र करने के लिए बांद्रा और कुर्ला सहित फोकस क्षेत्रों के साथ मीठी नदी के 17 किलोमीटर के हिस्से में फील्ड निरीक्षण भी किए गए थे।
मीठी नदी की गाद निकालने की परियोजना जुलाई 2005 की बाढ़ के बाद की है, जब महाराष्ट्र सरकार ने 17.8 किलोमीटर लंबे नदी क्षेत्र को चौड़ा करने और गाद निकालने का फैसला किया था। इसमें से बीएमसी को पवई से कुर्ला तक 11.84 किलोमीटर लंबे हिस्से की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जबकि एमएमआरडीए ने कुर्ला से माहिम कॉजवे तक के शेष छह किलोमीटर हिस्से की जिम्मेदारी संभाली थी।
अगस्त 2024 में, महाराष्ट्र विधान परिषद ने भाजपा एमएलसी प्रसाद लाड और प्रवीण दारकेकर द्वारा परिषद में चिंता जताए जाने के बाद कथित वित्तीय गड़बड़ी की जांच के लिए एक एसआईटी के गठन का निर्देश दिया था।
प्रारंभिक जांच के हिस्से के रूप में, EOW SIT ने पहले तीन ठेकेदारों, ऋषभ जैन, मनीष कासलीवाला और शेरसिंह राठौड़ को तलब किया और उनसे पूछताछ की। बाद में जांच का दायरा बढ़ाकर बीएमसी अधिकारियों को भी शामिल किया गया, क्योंकि टेंडर निष्पादन में अनियमितताओं के सबूत सामने आने लगे थे।
दुर्घटना
बांद्रा लिंक स्क्वायर मॉल आग: बीएमसी का सतर्कता विभाग अवैध बदलावों और अग्निशमन चूक की जांच कर रहा है

मुंबई: बीएमसी के सतर्कता विभाग ने पिछले सप्ताह बांद्रा के लिंक स्क्वायर मॉल में लगी भीषण आग की जांच शुरू कर दी है, जिसमें करीब 200 दुकानें जलकर खाक हो गई थीं। जांच के हिस्से के रूप में, अधिकारियों ने विकास योजना (डीपी) विभाग से लेआउट विवरण मांगा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कोई अवैध बदलाव किया गया था। जांच का उद्देश्य अग्निशमन उपायों में खामियों की पहचान करना भी है, जिसकी वजह से आग तेजी से फैली।
मुंबई फायर ब्रिगेड (एमएफबी) के अधिकारी घटना की जांच और निरीक्षण कर रहे हैं, जिसमें इमारत की मंजूरी, अग्नि सुरक्षा मंजूरी और संबंधित दस्तावेजों की गहन समीक्षा शामिल है। एक अलग जांच में, नगर आयुक्त भूषण गगरानी ने संयुक्त आयुक्त डी. गंगाधरन को गहराई से जांच करने के लिए नियुक्त किया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आग बुझाने के प्रयासों के दौरान कोई परिचालन संबंधी चूक हुई थी या नहीं। गंगाधरन जो सतर्कता विभाग का भी नेतृत्व करते हैं, उनसे एक सप्ताह में जांच रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है।
नागरिक सूत्रों ने बताया कि जांच में सहायता के लिए डीपी विभाग से आग से प्रभावित संरचना की लेआउट योजनाएँ माँगी गई हैं। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि अग्निशमन कार्यों में देरी किस कारण से हुई, आग के तेजी से बढ़ने के पीछे क्या कारण थे और क्या फायर ब्रिगेड की ओर से कोई चूक हुई थी। प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चलता है कि आग का तेजी से फैलना एक गैर-कार्यात्मक अग्निशमन प्रणाली और इमारत में उचित वेंटिलेशन सिस्टम की अनुपस्थिति के कारण था।
29 अप्रैल को ग्राउंड प्लस तीन मंजिला इमारत के बेसमेंट-लेवल क्रोमा शोरूम में भीषण आग लग गई, जो जल्द ही लेवल 4 की आग (गंभीर आग) में बदल गई। एमएफबी को आग बुझाने में करीब 22 घंटे लग गए, जिससे इसकी प्रतिक्रिया की प्रभावशीलता पर गंभीर चिंताएं पैदा हो गईं। एनसीपी नेता जीशान सिद्दीकी ने एमएफबी की देरी और अपर्याप्त कार्रवाई की आलोचना की, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इसने इमारत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया।
महाराष्ट्र
एजाज खान की मुश्किलें बढ़ीं – शादी का झांसा देकर मॉडल से दुष्कर्म, मामला दर्ज

‘हाउस अरेस्ट’ शो में भी मॉडल को किया गया था आमंत्रित
मुंबई: फिल्म अभिनेता एजाज खान के खिलाफ मुंबई के चारकोप पुलिस स्टेशन में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। एजाज खान पर आरोप है कि उन्होंने 30 वर्षीय एक मॉडल-अभिनेत्री को फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम दिलाने का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए और उसका यौन शोषण किया। इसके बाद पीड़िता ने एजाज खान के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
पीड़िता का आरोप है कि एजाज खान ने 4 अप्रैल को उसकी इच्छा के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए। इस मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69, 74, 64 और 64(2)(एम) के तहत केस दर्ज किया है।
एजाज खान की पीड़िता से मुलाकात ‘हाउस अरेस्ट’ शो के दौरान हुई थी, जिसकी मेज़बानी वह कर रहे थे। लेकिन बाद में पीड़िता ने उस शो में काम करने से इनकार कर दिया था। उसी दौरान एजाज खान ने उसका नंबर लिया और बातचीत शुरू की। 24 मार्च को एजाज ने उसे फोन किया, फिर वीडियो कॉलिंग शुरू की और कहा कि उन्हें भगवान पर विश्वास है। इसके बाद उन्होंने शादी का लालच भी दिया।
पीड़िता ने बताया कि जब उसने कहा कि उसकी बहन की भी शादी नहीं हुई है, तो एजाज खान ने कांदिवली के भूमि पार्क में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जो उसकी इच्छा के खिलाफ थे। इसके बाद 4 अप्रैल को एस.वी. रोड पर उसे बुलाया और वहां भी उसका यौन शोषण किया।
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