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Tuesday,02-June-2026
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भीमा कोरेगांव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा को नजरबंद रखने की इजाजत दी

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी कार्यकर्ता गौतम नवलखा को नजरबंद करने की इजाजत दी। जस्टिस के.एम. जोसेफ और हृषिकेश रॉय ने कई शर्तें लगाते हुए 70 वर्षीय व्यक्ति को मुंबई में एक महीने के लिए नजरबंद रखने की अनुमति दी। कार्यकर्ता को राहत देते हुए पीठ ने कहा कि प्रथम ²ष्टया उसकी मेडिकल रिपोर्ट को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। हम सोचेंगे कि उसे एक महीने की अवधि के लिए घर में नजरबंद रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।

पीठ ने कहा कि नवलखा हाउस अरेस्ट की अवधि के दौरान इंटरनेट, कंप्यूटर या किसी अन्य संचार उपकरण का उपयोग नहीं करेगी और उन्हें ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा प्रदान किए गए मोबाइल फोन का उपयोग करने की अनुमति दी।

नवलखा की नजरबंदी की अनुमति देते हुए, पीठ ने कहा कि यह संभावना नहीं है कि मामला निकट भविष्य में पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ेगा और आरोप भी तय नहीं किए गए हैं।

पीठ ने स्पष्ट किया कि नवलखा को मुंबई छोड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और वह अपनी नजरबंदी की अवधि के दौरान गवाहों को प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे।

पीठ ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता और उसके साथी से अपेक्षा की जाती है कि वह उसके द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का ईमानदारी से पालन करेगा।

शीर्ष अदालत ने कहा कि नवलखा को निगरानी का खर्च खुद वहन करना होगा और उनसे 2.4 लाख रुपये जमा करने को कहा। शीर्ष अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए दिसंबर में सूचीबद्ध किया है।

बता दें, 29 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने तलोजा जेल अधीक्षक को भीमा कोरेगांव मामले में जेल में बंद गौतम नवलखा को तुरंत इलाज के लिए मुंबई के जसलोक अस्पताल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था।

नवलखा ने अप्रैल में पारित बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया, उनकी याचिका को तलोजा जेल से स्थानांतरित करने के लिए खारिज कर दिया और इसके बजाय घर में नजरबंद रखा गया। अगस्त 2018 में, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और शुरू में घर में नजरबंद रखा गया। अप्रैल 2020 में, शीर्ष अदालत के आदेश के बाद उन्हें महाराष्ट्र के तलोजा केंद्रीय कारागार में स्थानांतरित कर दिया गया।

अपराध

कोलकाता में युवक-युवती की ड्रग्स ओवरडोज से हुई थी मौत, फ्लैट में रेव पार्टियां होने का खुलासा

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कोलकाता, 2 जून: दक्षिण कोलकाता के गोल्फ ग्रीन इलाके में स्थित एक बिल्डिंग के फ्लैट में युवक और युवती की मौत का खुलासा हो गया है। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टरों ने पुलिस को बताया कि मौत ड्रग्स के ओवरडोज के कारण हुई थी।

कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जांच में पता चला है कि मोहम्मद दिलशाद द्वारा किराए पर लिया गया फ्लैट अक्सर युवा पुरुषों और महिलाओं की हाउस पार्टियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फ्लैट में नशीले पदार्थों और शराब का सेवन किया जाता था और कथित तौर पर अश्लील रीलें फिल्माई जाती थीं।

मोहम्मद दिलशाद और उसकी प्रेमिका मेहुली सान्याल के शव रविवार को गोल्फ ग्रीन स्थित एक फ्लैट से बरामद हुए थे। दक्षिण कोलकाता के रामगढ़ निवासी मेहुली की मां ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या की गई थी।

उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने रविवार को मुश्ताक अली मोल्लाह उर्फ ​​रोहित और अंजली बंगिरो नाम के एक कपल को गिरफ्तार कर लिया। मुश्ताक का घर दक्षिणी उपनगर हरिदेवपुर में है।

झारखंड निवासी अंजली कोलकाता में कॉलेज की छात्रा है। पुलिस ने चंदन पासवान नाम के एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। मुश्ताक, अंजली और चंदन ने शनिवार रात भर ‘हाउस पार्टी’ की थी। दिलशाद और मेहुली भी उनके साथ शामिल हुए थे।

पुलिस को पता चला है कि मेहुली 2023 में शाहबाज नाम के एक युवक के साथ घर छोड़कर चली गई थी, तब से वह कई लिव-इन पार्टनर के साथ रही। आखिरी बार उसे मुश्ताक के साथ लिव-इन पार्टनर के रूप में देखा गया था। मेहुली दक्षिण कोलकाता में हाउस और रेव पार्टियों में नियमित रूप से जाती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात कॉलेज छात्रा अंजली से हुई। मुश्ताक ज्यादातर समय दिलशाद के साथ उसी फ्लैट में रहता था।

पुलिस ने बताया कि ये युवक-युवतियां एक या दो रात साथ रहते थे। इस दौरान वे खुलकर शराब और ड्रग्स का सेवन करते थे। इसके बदले में उन्हें दिलशाद को एक मोटी रकम ‘पैकेज’ के रूप में देनी पड़ती थी। पुलिस ने आगे की जानकारी जुटाने के लिए जांच जारी रखी है।

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अपराध

फेमा उल्लंघन मामला: दिल्ली-मुंबई में वेदांता से जुड़े परिसरों पर ईडी ने मारा छापा

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नई दिल्ली, 2 जून: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत चल रही जांच के सिलसिले में दिल्ली और मुंबई में वेदांता समूह से जुड़े दो ठिकानों पर तलाशी ली है। वरिष्ठ अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों के अनुसार, ये तलाशी अभियान कथित तौर पर समूह की कंपनियों द्वारा अपनी मूल कंपनी को किए गए ‘ब्रांड फीस भुगतान’ से जुड़े हैं।

उन्होंने बताया कि जांच एजेंसी ने उन कथित लेन-देन से संबंधित दस्तावेज और रिकॉर्ड एकत्र किए हैं, जिनकी जांच फेमा के प्रावधानों के तहत की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक, ईडी की टीमों ने दिल्ली और मुंबई में एक-एक स्थान पर तलाशी ली। यह अभियान सोमवार को शुरू हुआ था और अब पूरा हो चुका है।

अधिकारी इन भुगतानों से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड और समझौतों की समीक्षा कर रहे हैं।

जांचकर्ता कथित तौर पर ब्रांड के उपयोग के लिए किए गए भुगतानों की जांच कर रहे हैं और यह पता लगा रहे हैं कि क्या ये लेन-देन विदेशी मुद्रा नियमों के अनुरूप थे।

वेदांता के एक प्रवक्ता ने कहा, “हम अधिकारियों को पूरा सहयोग दे रहे हैं और मांगी गई सभी जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। कंपनी सभी लागू कानूनों और नियमों का पालन करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”

सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई पूरी हो चुकी है और अधिकारी अब इस मामले में आगे की कार्रवाई तय करने से पहले अभियान के दौरान जुटाए गए दस्तावेजों और रिकॉर्ड का विश्लेषण करेंगे। जांचकर्ता एकत्र की गई सामग्री की समीक्षा कर रहे हैं, इसलिए आगे की जानकारी का इंतजार है।

ईडी की ओर से इस कार्रवाई को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

इस बीच, वेदांता लिमिटेड ने पिछले महीने स्टॉक एक्सचेंजों को बताया था कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बिजली की उपलब्धता के बारे में कथित गलत जानकारी देने से जुड़े एक मामले में उसकी सहायक कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (टीएसपीएल) के खिलाफ फैसला सुनाया है। इसके परिणामस्वरूप कंपनी को लगभग 127 करोड़ रुपये का जुर्माना और लागू विलंब भुगतान अधिभार (लेट पेमेंट सरचार्ज) देना होगा।

एक रेगुलेटरी फाइलिंग में वेदांता ने कहा कि उसे टीएसपीएल से 20 मई के एक फैसले के संबंध में जानकारी मिली है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) और पंजाब स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (पीएसएलडीसी) की ओर से दायर अपीलों पर सुनाया था।

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अपराध

अग्रीपारा के हाई-प्रोफाइल घर में बड़े पैमाने पर एमडी ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़, आरोपियों की जांच, कथित बांग्लादेशी पर भी शक, 51 करोड़ रुपये की एमडी जब्त

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मुंबई: मुंबई एंटी-नारकोटिक्स सेल के शशिकांत जगदाले की लीडरशिप में कांदिवली एएनसी यूनिट ने एक बड़े ड्रग बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया है। आरोपी कथित तौर पर अगरीपारा में एक हाई-प्रोफाइल रेजिडेंशियल बिल्डिंग के एक कमरे में एमडी ड्रग्स बना रहे थे। ऑपरेशन के दौरान, पुलिस ने करीब 51 करोड़ रुपये कीमत का 14 kg एमडी और लिक्विड एमडी जब्त किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्टल और 19 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। इस मामले में कुल तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और आगे की जांच चल रही है। इनमें से एक आरोपी पश्चिम बंगाल का है। ये आरोपी मुंबई शहर में एमडी बनाते थे। एक आरोपी के पास से पिस्टल भी बरामद हुई है। यह भी पता लगाने की जांच चल रही है कि उसे यह पिस्टल कहां से मिली। इसके साथ ही, उसके डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए जा रहे हैं और यह भी पता लगाया जा रहा है कि यह कथित बांग्लादेशी तो नहीं है। मुंबई एंटी-नारकोटिक्स सेल के डीसीपी नुनाथ धोले ने कहा कि पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है, वहीं पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है जिसमें 51 करोड़ रुपये कीमत का एमडी और लिक्विड एमडी बरामद किया गया है। इस नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं, यह पता लगाने के लिए भी जांच चल रही है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। यह ऑपरेशन मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती के निर्देश पर एएनसी के डीसीपी नुनाथ धोले ने किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान यास्मीन टावर के 31 साल के मुहम्मद शोएब शौकत अली मंसूरी, 28 साल के सुफियान सलीम मंसूरी और अशरफ अल-सिकदर की बेटी 22 साल की रीना अख्तर के रूप में हुई है।

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