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Saturday,21-March-2026
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ज्ञानवापी कथित शिवलिंग मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, कार्बन डेटिंग की मांग खारिज

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यूपी के वाराणसी की जिला अदालत ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दिया है..कोर्ट के इस फैसले को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई हैं…संभावना ये जताई जा रही है कि हिंदू पक्ष इसके खिलाफ हाईकोर्ट का रूख कर सकता है..तो वहीं दूसरी ओर कोर्ट के फैसले को जानकार जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रखकर किया फैसला मान रहे हैं..

हिंदू याचिकाकर्ताओं को झटका देते हुए, वाराणसी की एक अदालत ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए कथित ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।

हिंदू याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे फैसले का अध्ययन करेंगे और फिर तय करेंगे कि हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना है या नहीं।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि 16 मई को सर्वेक्षण कार्य के दौरान मस्जिद के ‘वुजू खाना’ या जलाशय में मिला ‘शिवलिंग’ संपत्ति का हिस्सा था।

हिंदू पक्ष ने कार्बन डेटिंग और शिवलिंग जैसी संरचना के अन्य वैज्ञानिक परीक्षणों की मांग की।

कार्बन डेटिंग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो किसी पुरातात्विक वस्तु या पुरातात्विक खोजों की आयु का पता लगाती है।

ज्ञानवापी मस्जिद समिति ने हिंदू पक्ष द्वारा दायर कार्बन डेटिंग याचिका का विरोध किया था।

पिछले महीने, पांच हिंदू महिला याचिकाकर्ताओं में से चार ने ‘शिवलिंग’ पर ‘वैज्ञानिक जांच’ की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।

उन्होंने तर्क दिया कि इसकी उम्र निर्धारित करना आवश्यक था। महिलाओं ने दावा किया था कि मस्जिद के अंदर हिंदू देवी-देवताओं की प्राचीन मूर्तियां हैं।

पिछले हफ्ते, अदालत ने पूछा कि क्या कथित ‘शिवलिंग’ को मामले का हिस्सा बनाया जा सकता है और क्या वास्तव में वैज्ञानिक जांच का आदेश दिया जा सकता है।

हिंदू महिलाओं के प्रमुख वकील विष्णु शंकर जैन ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने दोनों मामलों में अदालत को समझाने की कोशिश की।

उन्होंने कहा, “हमने दो बातें कही- कि हमने अपनी प्रार्थना में मस्जिद परिसर के अंदर ²श्य और अ²श्य देवताओं के सामने प्रार्थना करने का अधिकार मांगा। शिवलिंग पहले पानी से ढका हुआ था और जब पानी हटा दिया गया तो यह एक ²श्य देवता बन गया और इसलिए यह सूट का हिस्सा है।”

12 सितंबर को, वाराणसी के जिला न्यायाधीश ने मस्जिद समिति की एक चुनौती को खारिज कर दिया, जिसमें तर्क दिया गया था कि हिंदू महिलाओं द्वारा मस्जिद परिसर के अंदर साल भर की पूजा की अनुमति मांगने के मामले का कोई कानूनी आधार नहीं है।

अदालत ने फैसला सुनाया कि उनके द्वारा उद्धृत तीनों मामलों में उनकी चुनौती को खारिज कर दिया गया था। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण 1991 का कानून है, जो 15 अगस्त, 1947 को मौजूद पूजा स्थल की स्थिति को मुक्त कर देता है। याचिकाकर्ता स्वामित्व नहीं चाहते हैं, केवल पूजा करने का अधिकार चाहते हैं।

इस साल की शुरुआत में वाराणसी की एक निचली अदालत ने महिलाओं की याचिका के आधार पर सदियों पुरानी मस्जिद का फिल्मांकन करने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ताओं द्वारा विवादास्पद रूप से लीक की गई वीडियोग्राफी रिपोर्ट में दावा किया गया कि नमाज से पहले ‘वुजू’ या अनिवार्य शुद्धिकरण अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तालाब में एक ‘शिवलिंग’ पाया गया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद, उन कई मस्जिदों में से एक है, जो हिंदू कट्टरपंथियों का मानना है कि मंदिरों के खंडहरों पर बनाई गई थीं।

यह अयोध्या और मथुरा के अलावा मंदिर-मस्जिद की तीन पंक्तियों में से एक थी, जिसे भाजपा ने अस्सी और नब्बे के दशक में खड़ा किया था, जिसे राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली थी।

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महाराष्ट्र

मुंबई: साइबर धोखाधड़ी में इस्तेमाल किया गया सिम कार्ड, नागपारा और अंधेरी के सिम कार्ड एजेंटों के खिलाफ मामला दर्ज

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CRIME

मुंबई; मुंबई क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने अब ऐसे सिम कार्ड बेचने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने का दावा किया है, जिनके सिम कार्ड का इस्तेमाल फ्रॉड में किया जाता था। क्राइम ब्रांच ने पांच सिम कार्ड बेचने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया है। फ्रॉड केस में मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला कि आरोपी साइबर फ्रॉड के लिए एजेंट और दुकानदारों के जरिए सिम कार्ड खरीदते थे और इन नंबरों का इस्तेमाल फ्रॉड के लिए किया जाता था। ये सिम कार्ड बेचने वाले अपनी दुकान से कस्टमर के डॉक्यूमेंट का गलत इस्तेमाल करते थे और अगर कस्टमर सिम कार्ड मांगता था, तो उसके डॉक्यूमेंट पर एक, दो या तीन सिम कार्ड जारी करवा लेते थे और फिर ये लोग इन सिम कार्ड का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते थे और साइबर क्राइम में फरार आरोपियों को देते थे। साइबर सेल ने नागपारा से सिम कार्ड बेचने वाले आरोपी मुहम्मद सुल्तान मुहम्मद हनीफ, जीशान कमाल के खिलाफ ID एक्ट की दूसरी धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। इसी तरह दया शंकर भगवान शुक्ला, प्रदीप कुमार बर्नलवाला, नीरज शिवराम के खिलाफ गैर-कानूनी तरीके से सिम कार्ड बेचने का केस दर्ज किया है। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती के निर्देश पर DCP साइबर सेल पुरुषोत्तम कराड ने की है। साइबर सेल ने लोगों से अपील की है कि वे संचार साथी ऐप पर अपना मोबाइल नंबर चेक करें। अगर उन्हें अपने नाम पर कोई और नंबर मिलता है, तो वे इसकी रिपोर्ट करें और इस मामले में लोग संचार साथी ऐप पर शिकायत भी कर सकते हैं।

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महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में भूमि रिकॉर्ड घोटाले से मचा हड़कंप, राज्यभर में जांच के आदेश

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मुंबई: ( कमर अंसारी )
मुंबई: महाराष्ट्र में भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी एक बड़ी अनियमितता सामने आई है, जिससे राज्यभर में हड़कंप मच गया है। इस मामले ने जमीन के मालिकाना हक और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस मामले से बड़ी संख्या में परिवार प्रभावित हो सकते हैं, खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग।

यह मामला महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता के एक प्रावधान के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है, जिसे केवल मामूली त्रुटियों—जैसे टाइपिंग या क्लेरिकल गलती—को सुधारने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन आरोप है कि इसी प्रावधान का इस्तेमाल करके जमीन के मालिकाना हक में बड़े और गैरकानूनी बदलाव किए गए।

सूत्रों के अनुसार, कई मामलों में बिना उचित जांच और कानूनी प्रक्रिया के जमीन के रिकॉर्ड में बदलाव किए गए, जिससे अवैध रूप से जमीन के हस्तांतरण की आशंका जताई जा रही है। इससे कई असली जमीन मालिकों में अपनी संपत्ति खोने का डर पैदा हो गया है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में किए गए सभी ऐसे बदलावों की व्यापक जांच के आदेश दिए हैं। जिला स्तर पर अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे भूमि रिकॉर्ड में किए गए सभी संशोधनों की जांच करें और उनकी वैधता सुनिश्चित करें।

प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिले हैं कि यह मामला केवल कुछ गिने-चुने मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की संभावना है। इस जांच का उद्देश्य पूरे मामले की सच्चाई सामने लाना और जिम्मेदार लोगों की पहचान करना है।

सरकार ने आश्वासन दिया है कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ आपराधिक मामले भी दर्ज किए जा सकते हैं। साथ ही, जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उनके अधिकार बहाल करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे।

फिलहाल जांच जारी है और प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और भूमि रिकॉर्ड प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है।

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अपराध

मुंबई प्रेस क्लब में बम की धमकी से सुरक्षा अलर्ट जारी, पुलिस ने जांच शुरू की 

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मुंबई, 20 मार्च: मुंबई प्रेस क्लब को एक धमकी भरा ईमेल मिला है। जिसमें दावा किया गया है कि इमारत के अंदर जहरीली गैस से भरे कई छोटे बम लगाए गए हैं और वे शुक्रवार को दोपहर 1 बजे फट जाएंगे। ईमेल भेजने वाली ने अपना नाम नीरजा अजमल खान बताया है।

ईमेल मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां ​​हरकत में आ गईं। प्रेस क्लब परिसर के अंदर और आसपास तलाशी अभियान जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोकने के लिए बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड (बीडीडीएस) और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया है।

ईमेल में, भेजने वाले ने कोयंबटूर के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया और कुछ राजनीतिक आरोप लगाए। संदेश में कहा गया कि उनके साथ अन्याय हुआ है और उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। इसमें यह भी बताया गया कि भेजने वाले के पास सीमित संसाधन थे और उसने उनका इस्तेमाल मुंबई प्रेस क्लब को निशाना बनाने के लिए किया। हालांकि, भेजने वाले ने यह भी लिखा कि उसका इरादा नुकसान पहुंचाना था और लोगों को इमारत खाली करने की सलाह दी।

ईमेल में नक्सलियों और पाकिस्तान से जुड़े कथित गुप्त नेटवर्क का भी जिक्र किया गया था, जिससे जांचकर्ताओं के लिए मामला और भी गंभीर हो गया है। इस धमकी को गंभीरता से लेते हुए मुंबई पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। साइबर टीम संदेश भेजने के लिए इस्तेमाल की गई ईमेल आईडी, संदेश के संभावित स्थान और इसके पीछे कौन हो सकता है, जैसी जानकारियों की जांच कर रही है।

प्रारंभिक जानकारी से पता चलता है कि ईमेल सुरक्षित ईमेल सेवा प्रोटॉन मेल का उपयोग करके भेजा गया था, जिसे आमतौर पर ट्रैक करना मुश्किल होता है।

फिलहाल प्रेस क्लब के अंदर मौजूद लोगों को सतर्क कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शुरुआती जानकारी के अनुसार, ईमेल कल शाम 7.33 बजे भेजा गया था।

मुंबई प्रेस क्लब के अध्यक्ष समर खदास ने बताया कि क्लब को शुक्रवार सुबह एक परेशान करने वाला ईमेल मिला, जिसमें ‘हमें दयानिधि मारन के कपड़े धोने के लिए मजबूर किया गया’ जैसे अजीब और धमकी भरे संदेश थे। ईमेल में यह भी दावा किया गया था कि परिसर में गैस बम लगाए गए हैं और वे दोपहर 1 बजे के आसपास फटेंगे।

उन्होंने बताया कि प्रेस क्लब के सचिव मयूरेश गणपतये ने उन्हें इस ईमेल की जानकारी दी। इसके बाद प्रेस क्लब ने तुरंत डीसीपी मुंधे को सूचित किया। साइबर सेल की एक टीम जल्द ही घटनास्थल पर पहुंची और आगे की जांच के लिए प्रेषक का आईपी पता प्राप्त किया।

बाद में बम निरोधक दस्ते ने परिसर की गहन तलाशी ली, लेकिन तत्काल कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। अधिकारी ईमेल के स्रोत की जांच जारी रखे हुए हैं।

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