राजनीति
लखीमपुर कांड: यूपी के उपमुख्यमंत्री बोले, दोषियों को ऐसी सजा मिलेगी की रूह कांप उठेगी
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में हुई घटना को राज्य के दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद और ब्रजेश पाठक ने दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद बताया है।
मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लखीमपुर की घटना दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सभी दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। मैं विपक्ष से उम्मीद करता हूं, चाहे अखिलेश यादव हों, प्रियंका गांधी हों या मायावती हों, कि वे राजनीतिकरण करने के बजाय परिवार को सांत्वना दें। क्योंकि यहां पर कानून का राज कायम है।
उन्होंने आगे कहा कि यह घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस दुख की घड़ी में सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। अपराध करने वाला एक भी अपराधी बच नहीं पाएगा। उनके खिलाफ ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी जो एक मिशाल बनेगी।
उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा लखीमपुर की घटना बहुत ही दुखद है। सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। सरकार सीधे नजर बनाए हुए थी। लखीमपुर की घटना का पर्दाफाश हो गया है। आरोपियों ने पहले बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया फिर हत्या कर लटका दिया। सरकार ऐसा कदम उठाएगी कि उनकी आने वाली पीढ़ियों की आत्मा भी कांप उठेगी। न्याय दिया जाएगा, फास्ट-ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में बुधवार को एक पेड़ से दो नाबालिग बहनों के शव लटके पाए जाने के बाद छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पुलिस मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से एक आरोपी घायल हो गया। लखीमपुर खीरी के एसपी संजीव सुमन ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि छह आरोपियों की पहचान छोटू, जुनैद, सोहेल, हाफिजुल, करीमुद्दीन और आरिफ के रूप में हुई है।
अपराध
मथुरा: पुलिस ने मुठभेड़ में साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार
मथुरा, 18 जनवरी। मथुरा में एसओजी और गोवर्धन थाना पुलिस ने एक साइबर अपराधी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। टांग में गोली लगने से घायल हुए आरोपी को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान साहिल के रूप में हुई है। वह मूल रूप से राजस्थान के डीग जिले का निवासी है। साहिल फर्जी सिम कार्ड से लोगों को फोन कर ठगी करता था। पुलिस ने ये कार्रवाई डीआईजी शैलेश कुमार पांडेय के निर्देशन में की है।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिले की एसओजी और गोवर्धन थाने की पुलिस की संयुक्त टीम को देसरस से टोंट की पुलिया के पास साइबर अपराधी के आने की गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद टीम ने पुलिया के पास चेकिंग अभियान शुरू किया। चेकिंग के दौरान टीम ने एक बाइक सवार को रुकने का इशारा किया। लेकिन बाइक सवार ने जान से मारने की नीयत से पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी।
आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में आरोपी की टांग में गोली लगी और उसे तुरंत घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। घायल आरोपी की पहचान साहिल के रूप में हुई है और वह राजस्थान के डीग जिले का रहने वाला है। साहिल साइबर अपराधी है। इसके पास से काफी मात्रा में सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, 315 बोर का तमंचा, कारतूस, काले रंग की स्प्लेंडर बाइक और दो किलो गांजा बरामद हुआ है। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
राजनीति
‘संविधान सुरक्षा सम्मेलन’ में हिस्सा लेने पटना जाएंगे राहुल गांधी
नई दिल्ली, 18 जनवरी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शनिवार को पटना जाएंगे। वे वहां ‘संविधान सुरक्षा सम्मेलन’ में हिस्सा लेंगे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में भी भाग लेंगे।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी की यह पहली बिहार यात्रा है।
कांग्रेस पार्टी ने इस यात्रा के लिए बड़ी तैयारी की है। पार्टी के राज्य मुख्यालय सदाकत आश्रम को राहुल गांधी के स्वागत के लिए सजाया गया है।
बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि पूर्व पार्टी प्रमुख के आगमन से कांग्रेस कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और खुशनुमा माहौल भी है।
गुरुवार को एक बैठक हुई, जिसमें एआईसीसी प्रभारी मोहन प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और पार्टी के प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक में यात्रा की योजना को अंतिम रूप दिया गया।
कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन और ‘संविधान सुरक्षा सम्मेलन’ सहित इस कार्यक्रम में पूरे बिहार से कांग्रेस कार्यकर्ता पटना आएंगे।
बापू सभागार में होने वाला यह कार्यक्रम राहुल गांधी द्वारा किए जा रहे राष्ट्रव्यापी सम्मेलनों का हिस्सा है। इसका उद्देश्य संविधान की रक्षा की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करना और भाजपा को निशाने पर रखना है।
अपनी यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से बातचीत करेंगे। साथ ही वे सामाजिक संगठनों से भी मिलेंगे। यह ‘ भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के दौरान जमीनी स्तर पर आंदोलनों से जुड़ने के उनके फोकस को जारी रखने का हिस्सा है।
इसके अलावा, राहुल गांधी बीपीएससी उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों से मिल सकते हैं, जो हाल ही में हुए प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ विरोध कर रहे हैं और परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं।
राहुल गांधी सदाकत आश्रम, कांग्रेस राज्य मुख्यालय में नवनिर्मित स्टाफ क्वार्टर और नवीनीकृत सभागार का उद्घाटन भी करेंगे।
भाजपा नेता और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राहुल गांधी की यात्रा पर चुटकी लेते हुए कहा कि जनता और उनकी अपनी पार्टी भी उनकी यात्राओं पर बहुत ध्यान नहीं देती, जो कांग्रेस के भीतर आंतरिक गुटबाजी को दर्शाता है।
अपराध
सुप्रीम कोर्ट से पीएफआई के पूर्व अध्यक्ष अबूबकर को झटका, जमानत देने से किया इनकार
नई दिल्ली, 17 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पूर्व अध्यक्ष ई. अबूबकर को आतंकवाद विरोधी कानून (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में मेडिकल आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया।
अबूबकर के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की खंडपीठ ने मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि इस समय अबू बकर को जमानत नहीं दी जा सकती।
साथ ही खंडपीठ ने अबूबकर के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें वैकल्पिक तौर पर उन्हें घर पर नजरबंद करने का अनुरोध किया गया था। साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता से कहा कि यदि आगे तबियत खराब होती है तो वह निचली अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अबूबकर को 2022 में संगठन पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया था। तभी से वो जेल में बंद हैं।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने मेडिकल आधार पर दायर उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के मुताबिक, पीएफआई, उसके पदाधिकारियों और सदस्यों ने देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए धन जुटाने की आपराधिक साजिश रची है और इस उद्देश्य के लिए अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए शिविर आयोजित कर रहे थे।
गौरतलब है कि अबूबकर ने हाईकोर्ट में अपनी दायर याचिका में तर्क दिया था कि यूएपीए के तहत उनके खिलाफ एनआईए के मामले का समर्थन करने के लिए कोई सामग्री नहीं है। इसलिए वह जमानत के हकदार हैं। याचिका में यह भी दावा किया था कि वह 70 वर्ष के हैं, उन्हें पार्किंसंस रोग है और कैंसर के इलाज के लिए उनकी सर्जरी भी हो चुकी है। हालांकि, कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।
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