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Thursday,10-April-2025
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सीजेआई ने शिंदे से पूछा – चुने जाने पर राजनीतिक दलों की अनदेखी, लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है?

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Shinde-Supreme

 सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के वकील से सवाल किया कि ‘चुने जाने के बाद अगर राजनीतिक दलों की पूरी तरह अनदेखी की जाए तो क्या यह लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है?’ शिंदे के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल अयोग्य नहीं हैं और उन्होंने पार्टी भी नहीं छोड़ी है। इसके साथ ही उन्होंने एक राजनीतिक दल के भीतर असंतोष के पहलू पर जोर दिया।

शिंदे का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता तभी होती है, जब अध्यक्ष इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी सदस्य ने पार्टी के रुख के खिलाफ मतदान किया है। साल्वे ने कहा कि अगर किसी विधानसभा के अध्यक्ष को विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने में एक या दो महीने लगते हैं, तो इसका क्या मतलब है? कि वे सदन की कार्यवाही में भाग लेना बंद कर दें? उन्होंने आगे कहा, “जब तक अयोग्यता का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, तब तक कोई भी अवैधता सिद्धांतपूर्ण नहीं है।”

न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली के साथ ही प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “फिर व्हिप का क्या उपयोग है? क्या दलबदल विरोधी केवल उन्हीं चीजों पर लागू होता है?”

साल्वे ने जवाब दिया कि दलबदल विरोधी कानून असंतोष विरोधी कानून नहीं हो सकता।

प्रधान न्यायाधीश ने सवाल किया कि निर्वाचित होने के बाद राजनीतिक दलों की पूरी तरह से अनदेखी करना क्या यह लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? न्यायमूर्ति रमना ने आगे पूछा, “आप कहते हैं कि इस अदालत और उच्च न्यायालय को यह नहीं सुनना चाहिए और यह तब है जब आपने हमसे पहले संपर्क किया था।”

साल्वे ने कहा कि इस मामले के तथ्यों में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे यह पता चले कि इन लोगों ने पार्टी छोड़ दी। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने साल्वे से कहा, “आज आप कहते हैं कि अदालत इस मुद्दे पर नहीं जा सकती, क्योंकि अध्यक्ष के पास शक्ति है।” साल्वे ने शिंदे गुट की ओर से कहा, “मैं अयोग्य नहीं हूं, मैंने पार्टी नहीं छोड़ी है।”

उद्धव ठाकरे गुट का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मुद्दे को संविधान पीठ के पास भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।

प्रधान न्यायाधीश ने एक प्रश्न किया, मान लीजिए कि दो समूह हैं, जो कह रहे हैं कि हम वास्तविक राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दल के सामान्य सदस्य यह पहचानने का दावा नहीं कर सकते कि मूल राजनीतिक दल कौन है। सिब्बल ने तर्क दिया कि एक समूह कह सकता है कि उनके पास 50 में से 40 विधायकों का समर्थन है, इसलिए वे असली राजनीतिक दल हैं। उन्होंने कहा, अगर 40 अयोग्य हैं तो? चुनाव आयोग कोई न कोई फैसला करे तो इस दलबदल का क्या होगा?

ठाकरे समूह का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा कि जब तक यह अदालत फैसला नहीं करती, तब तक चुनाव आयोग इस मुद्दे को कैसे तय कर सकता है और बाद में वे कहेंगे कि ये कार्यवाही निष्फल हैं?

चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दतार ने कहा कि बागी विधायक की अयोग्यता का मतलब सदन से उनकी अयोग्यता है, न कि राजनीतिक दल से। दातार ने कहा कि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है और दसवीं अनुसूची इस पर रोक नहीं लगा सकती है। दातार ने कहा, “मैं केवल यह तय कर सकता हूं कि सबूत पेश करने के बाद किसके पास सिंबल (चिन्ह) हो सकता है।”

दलीलें सुनने के बाद, शीर्ष अदालत ने मौखिक रूप से भारत के चुनाव आयोग से शिंदे समूह द्वारा उन्हें असली शिवसेना पार्टी के रूप में मान्यता देने के लिए उठाए गए दावे पर कोई प्रारंभिक कार्रवाई नहीं करने और ठाकरे गुट को अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिए कहा। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह सोमवार तक फैसला करेगी कि महाराष्ट्र के राजनीतिक परि²श्य से उत्पन्न विधायकों की अयोग्यता में शामिल संवैधानिक सवालों के संबंध में एक बड़ी पीठ को भेजा जाए या नहीं।

महाराष्ट्र

मुंबई वक्फ एक्ट का विरोध पड़ा महंगा, आसिफ शेख को नोटिस, पुलिस पर उत्पीड़न और उपद्रव का आरोप, पुलिस कमिश्नर से कार्रवाई की मांग

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मुंबई: 18 अप्रैल को मुंबई में वक्फ एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की अनुमति मांगना आसिफ शेख और उनके परिवार को महंगा पड़ा और पुलिस ने अब आसिफ शेख और उनकी पत्नी को परेशान करना शुरू कर दिया है, जिसके खिलाफ अब आसिफ शेख ने पुलिस आयुक्त से शिकायत दर्ज कराई है और बिना अनुमति के उनके घर में घुसने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

तिलक नगर पुलिस स्टेशन की प्रताड़ना और गुंडागर्दी के खिलाफ आसिफ शेख और उनकी पत्नी जैस्मीन शेख ने मुंबई पुलिस आयुक्त से अनुरोध किया है कि वे उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जिन्होंने उनके पति की अनुपस्थिति में उनके घर पर वक्फ अधिनियम के तहत विरोध न करने का नोटिस चिपकाकर उन्हें परेशान किया है। जैस्मीन शेख ने कहा है कि मेरे पति घर पर नहीं थे और उनकी अनुपस्थिति में पुलिस ने न केवल हमारे घर पर हमें परेशान किया, बल्कि अब पुलिस हमारे पड़ोस के लोगों को भी परेशान और परेशान कर रही है ताकि वे हमारा साथ न दें।

आसिफ शेख ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से अनुरोध किया है कि इस संबंध में कार्रवाई की जाए, अन्यथा वह आत्मदाह करने के लिए मजबूर होंगे और मुंबई पुलिस कमिश्नर मुख्यालय में आत्मदाह करेंगे। आसिफ शेख ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि स्थानीय पुलिस स्टेशन ने साफ कर दिया है कि वे कमिश्नर के आदेश पर उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी को परेशान करने के अलावा पुलिस अधिकारियों ने हमारे घर की महिलाओं का नग्न अवस्था में वीडियो भी बनाया है, जो कि गैर कानूनी है, लेकिन पुलिस अधिकारी जिद्दी हैं और कहते हैं कि उन्हें वीडियो बनाने की अनुमति है। इस संबंध में जब डीसीपी नुनाथ ढोला से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वक्फ एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई थी और आसिफ शेख व अन्य को नोटिस दिया गया है, लेकिन डीसीपी ने इलाके के अन्य लोगों को परेशान करने के आरोप से इनकार किया है।

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वानखेड़े ने काशिफ खान और राखी सावंत के खिलाफ मानहानि का मामला वापस लिया

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मुंबई: एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर एडिशनल कमिश्नर आईआरएस ने फिल्म अभिनेत्री राखी सावंत और उनके वकील काशिफ अली खान के खिलाफ दायर मानहानि का केस वापस ले लिया है। समीर वानखेड़े ने राखी सावंत और उनके वकील काशिफ अली खान देशमुख के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर 11.55 लाख रुपये का मुआवजा मांगा था। वानखेड़े ने व्यक्तिगत आधार पर मामला वापस ले लिया। शिकायत वापस लेने पर काशिफ अली खान ने कहा कि हमारी मध्यस्थता पूरी हो गई है। आपसी मतभेद के बजाय हमने अपने छिपे हुए दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसका एक उदाहरण यह है कि मैंने समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े के मामले की पैरवी की है और पूर्व मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दायर किया है।

समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कॉर्डेलिया क्रूज मामले में गिरफ्तार किया था और इस मामले में गिरफ्तार किए गए मनमोहन धमीचा के वकील काशिफ अली खान ने अपने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया चैनलों पर समीर वानखेड़े के खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद वानखेड़े ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया और राखी सावंत ने भी उसी पोस्ट को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। चूंकि काशिफ अली खान ही राखी सावंत के कई मामलों की पैरवी कर रहे हैं, इसलिए वानखेड़े ने उन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, लेकिन अब वानखेड़े ने निजी कारणों के आधार पर मामला वापस ले लिया है। अदालत ने मामले की वापसी के लिए पक्षकारों को उपस्थित रहने का आदेश दिया था, जबकि वानखेड़े ने कहा कि उनका काशिफ अली के साथ समझौता हो गया है और इस समझ के बाद वानखेड़े ने मामला वापस ले लिया है।

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महाराष्ट्र

मुंबई में 50 करोड़ रुपये की नशीली दवाएं नष्ट की गईं

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मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 100 दिवसीय कार्यक्रम के अनुरूप, मुंबई पुलिस के एंटी-नारकोटिक्स सेल, एएनसी ने मुंबई में दर्ज 130 अदालती मामलों में कुल 50 करोड़ रुपये मूल्य की 530 किलोग्राम 4433 कोकीन की बोतलें जब्त कीं। यह कार्य महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुमोदित वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तलुजा पनवल रायगढ़ में पूरा किया गया। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक पनसालकर, विशेष आयुक्त देविन भारती, संयुक्त पुलिस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी, संयुक्त पुलिस आयुक्त लक्ष्मी गौतम के निर्देश पर की गई। सत्यनारायण चौधरी समिति के अध्यक्ष भी हैं और इस ऑपरेशन को एएनसी डीसीपी श्याम घाघे ने अंजाम दिया।

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