अपराध
तिहाड़ जेल में बंद यासीन मलिक ने भूख हड़ताल खत्म की

राष्ट्रीय राजधानी की तिहाड़ जेल में बंद सजायाफ्ता कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। महानिदेशक (कारागार) संदीप गोयल ने आईएएनएस को बताया, “उन्होंने (यासीन मलिक) ने कल अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी।”
जेल में बंद अलगाववादी नेता, जो इस समय तिहाड़ जेल की जेल नंबर 7 में बंद है, 22 जुलाई को भूख हड़ताल पर चला गया था। जब उसकी भूख हड़ताल के पीछे का कारण पूछा गया, तो अधिकारी ने कोई विवरण देने से परहेज किया, हालांकि, जेल सूत्रों ने कहा कि मलिक उन एजेंसियों का विरोध कर रहा था जो उसके मामलों की जांच कर रही हैं।
सूत्रों ने कहा, “मलिक ने आरोप लगाया कि उसके मामले की ठीक से जांच नहीं हो रही है, इसलिए वह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चले गया, लेकिन आश्वासन के बाद कि उसका अनुरोध वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दिया गया है, उसने अभी भूख हड़ताल को समाप्त कर दिया।”
26 जुलाई को भूख हड़ताल के कारण तबीयत बिगड़ने के बाद मलिक को जेल अधिकारियों ने अस्पताल में भर्ती कराया था। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती रहने के चार दिन बाद 29 जुलाई को उसे छुट्टी दे दी गई।
विशेष रूप से, मलिक को जैश-ए-मोहम्मद द्वारा फरवरी 2019 के आतंकी हमले के तुरंत बाद गिरफ्तार किया गया था। वह दो साल से अधिक समय से दिल्ली की तिहाड़ जेल में है।
लोकसभा चुनाव से पहले 14 फरवरी, 2019 को एक बम विस्फोट में सीआरपीएफ के 40 जवानों की मौत एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में आई। कुछ ही दिनों में मलिक को उसके श्रीनगर स्थित आवास से उठा लिया गया। जमात-ए-इस्लामी के साथ उसके जेकेएलएफ पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था।
मलिक को 2017 के टेरर फंडिंग मामले में दोषी ठहराया गया था और 25 मई को दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसमें उसने सभी आरोपों को स्वीकार किया था।
हाल ही में, 15 जुलाई को, जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बहन रुबैया सईद ने तीन दशक पहले यासीन मलिक को अपने अपहर्ता के रूप में पहचाना।
रुबैया सईद का 1989 में अपहरण कर लिया गया था और उसकी रिहाई का प्रबंधन जेल में बंद चार आतंकवादी कमांडरों की अदला-बदली करके किया गया था, जब उसके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद वी.पी. सिंह सरकार में तत्कालीन गृह मंत्री थे।
अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में सूचीबद्ध रुबैया सईद, जम्मू में सीबीआई अदालत के समक्ष पेश हुई और मलिक और तीन अन्य आरोपियों को उसके अपहर्ताओं के रूप में पहचाना।
अपराध
मुंबई : पीएमओ अधिकारी बनकर 74 लाख की ठगी, ठेकेदार गिरफ्तार

मुंबई, 4 अक्टूबर : मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 11 ने एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश करते हुए 38 वर्षीय ठेकेदार रवि नरोत्तम शर्मा को गिरफ्तार किया। शर्मा पर आरोप है कि उसने एक शहर के ज्योतिषी को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में अपने उच्च पदस्थ संबंध होने का झांसा देकर 74 लाख रुपए की ठगी की।
पुलिस के अनुसार, शर्मा ने पीड़ित को एमएचएडीए की दो दुकानें दिलाने का झांसा दिया था। उसने दावा किया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उसकी पहुंच के चलते वह यह काम आसानी से करवा सकता है। भरोसा जताने के लिए आरोपी ने सरकारी दफ्तरों की नकली मुहरें भी दिखाई, जो अब पुलिस ने बरामद कर ली हैं।
शर्मा को पुलिस ने जल्द ही एस्पलैंड कोर्ट में पेश किया, जहां पुलिस ने उसकी हिरासत मांगी ताकि मामले की गहराई से जांच की जा सके। अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि आरोपी के पास कई सरकारी विभागों की नकली मुहरें मिली हैं। इससे शक हो रहा है कि उसने कई अन्य लोगों को भी इसी तरह के घोटाले में फंसा रखा है।
पुलिस अब शर्मा के बैंक खातों की जांच कर रही है और यह पता लगाने में लगी है कि कहीं उसके कुछ साथी या सरकारी अधिकारी भी इस ठगी के मामले में शामिल तो नहीं हैं। इस पूरे मामले का दायरा पुलिस की जांच से कहीं बड़ा प्रतीत हो रहा है। माना जा रहा है कि पूछताछ के दौरान इस घोटाले के और भी चौंकाने वाले पहलू सामने आ सकते हैं।
आरोपी ने पीड़ित को भरोसा दिलाने के लिए नकली स्टाम्प पेश किया, जो आम व्यक्ति को धोखा देने के लिए काफी था।
पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि उन्हें इस तरह के किसी भी संदिग्ध मामले की जानकारी हो तो तुरंत अधिकारियों को सूचित करें।
मुंबई क्राइम ब्रांच की यह गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, जो आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े और तथ्य उजागर कर सकती है। पुलिस ने कहा है कि जांच जारी है और जल्द ही इस मामले में और अहम खुलासे होने की संभावना है।
अपराध
मुंबई: गायक विपुल छेड़ा को जौहरी से 5.41 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में मलाड पुलिस ने गिरफ्तार किया

मुंबई: मलाड पुलिस ने 37 वर्षीय गायक विपुल छेड़ा को एक जौहरी से 5.41 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। एक महीने से फरार विपुल को 25 सितंबर को पकड़ा गया।
धर्मा एसोसिएट्स चलाने वाले गायक ने मार्केटिंग असिस्टेंट रीमा छेड़ा के ज़रिए बोरीवली पश्चिम स्थित साईसिद्धि ज्वैलर्स से एक हीरे का ब्रेसलेट खरीदा था, जो ग्राहकों को रेफ़र करके कमीशन कमाती हैं। 22 अप्रैल को, विपुल ने रीमा से ब्रेसलेट मलाड के बाटा शोरूम के पास लाने को कहा। उन्होंने एक ब्रेसलेट खरीदा और एक चेक दिया, जो बाउंस हो गया। उन्होंने न तो भुगतान किया और न ही ब्रेसलेट वापस किया।
अपराध
मुंबई: संपत्ति विवाद को लेकर जोगेश्वरी के 46 वर्षीय व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 4 लोगों पर मामला दर्ज

मुंबई: अंधेरी रेलवे पुलिस ने कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 46 वर्षीय एक व्यक्ति ने कथित तौर पर पटरियों पर लेटकर आत्महत्या कर ली, जहां एक लोकल ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। घटना 19 सितंबर की है। परिवार को बाद में उसकी बेटी की नोटबुक में एक सुसाइड नोट मिला, जिससे पता चला कि व्यक्ति ने संपत्ति विवाद के चलते अपनी जान दे दी। इसके बाद परिवार ने पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद 1 अक्टूबर को मामला दर्ज किया गया।
रेलवे पुलिस के अनुसार, मृतक रमेश गुप्ता एक कैटरर थे जो जोगेश्वरी पश्चिम में रहते थे। 19 सितंबर को रात करीब 8 बजे, वह कथित तौर पर अंधेरी रेलवे स्टेशन के पास पटरियों पर लेट गए, जहां एक लोकल ट्रेन उनके ऊपर से गुजर गई। सूचना मिलने पर रेलवे पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। उस समय, उन्हें कोई सुसाइड नोट नहीं मिला
कुछ दिनों बाद, गुप्ता की 12 साल की बेटी को उसकी नोटबुक में एक सुसाइड नोट मिला और उसने अपनी माँ को इसकी जानकारी दी। पत्र में लिखा था कि एक दंपत्ति के साथ संपत्ति विवाद के चलते उन्होंने यह कदम उठाया। नालासोपारा में उनका एक कमरा था, जिसे मेट्रो निर्माण के लिए अधिग्रहित किया जाना था। उन्हें मेट्रो अधिकारियों से अच्छी-खासी रकम मिली थी। इस बीच, दंपत्ति बार-बार खुद को कमरे का असली मालिक बताते रहे और गुप्ता से बार-बार पैसे मांगते रहे। नोट में उन्होंने लिखा था कि दंपत्ति की लगातार मांगों ने उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर किया।
इसके बाद, गुप्ता की पत्नी ने रेलवे पुलिस से संपर्क किया। 1 अक्टूबर को, पुलिस ने दंपति और दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ, जिन्होंने कथित तौर पर दंपति की ओर से गुप्ता को परेशान किया था, भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 3(5) (सामान्य स्पष्टीकरण) के तहत मामला दर्ज किया।
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