अपराध
पेगासस नहीं अब सरकारें इस्तेमाल कर रही हैं नया स्पाइवेयर हर्मिट

साइबर सुरक्षा शोधकताओं ने खुलासा किया है कि अब सरकारें पेगासस की जगह एक नया एंड्राएड स्पाइवेयर हर्मिट का इस्तेमाल कर रही हैं। इस स्पाइवेयर की निशाने पर कारोबारी, मानवाधिकार कार्यकर्ता, पत्रकार, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोग और सरकारी अधिकारी रहते हैं।
साइबर सुरक्षा कंपनी लुकआउट थ्रेट लैब ने पाया कि कजाख्स्तान की सरकार अप्रैल में स्पाइवेयर हर्मिट का इस्तेमाल कर रही थी। इससे चार माह पहले ही देश में सरकार की नीतियों के खिलाफ जारी देशव्यापाी प्रदर्शनों को हिंसक रूप से दबा दिया गया था।
शोधकर्ताओं ने ब्लॉग पोस्ट में लिखा है कि उनके विश्लेषण के आधार पर हर्मिट को इटली के स्पाइवेयर वेंडर आरसीएस लैब और टेलीकम्युनिकेशंस सॉल्यूशंस कंपनी टाइकलैब एसआरएल ने विकसित किया है। उन्होंने संदेह जताया है कि यह कंपनी फ्रंट कंपनी के रूप में काम कर रही है।
उनके अनुसार, हर्मिट का इस्तेमाल पहली बार नहीं किया जा रहा है। इससे पहले इटली सरकार ने 2019 में भ्रष्टाचार रोधी अभियान के लिए इसका इस्तेमाल किया था।
उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात के भी सबूत मिले हैं कि पूर्वोत्तर सीरिया में एक अज्ञात पक्ष ने इसका इस्तेमाल किया है।
आरसीएस लैब पिछले तीस दशक से अधिक समय से सक्रिय है और यह पेगासस के डेवलपर एनएसओ ग्रुप और फिनफिशर के डेवलपर गामा ग्रुप के बाजार में ही कारोबार करता है।
आरसीएस लैब के कारोबारी संबंध पाकिस्तान, चिली, मंगोलिया, बंगलादेश, वियतनाम, म्यांमार और तुर्कमेनिस्तान की सैन्य और खुफिाया एजेंसियों से रहे हैं।
इन कंपनियों का दावा है कि ये सिर्फ सर्विलांस का वैध इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को ही अपने उत्पाद बेचती हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि वास्तविकता में इस तरह के स्पाइवेयर का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में कारोबारी, मानवाधिकार कार्यकर्ता, पत्रकार, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोग और सरकारी अधिकारियों की जासूसी करने के लिए किया जाता है।
हर्मिट एक मॉड्यूलर स्पाइवेयर है जो डाउनलोड होने के बाद अपना काम शुरू कर देता है। मुख्य ऐप को मिले परमिशन के साथ ये मॉड्यूल हर्मिट को डिवाइस तक पहुंच दे देते हैं। यह ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता है, कॉल कर सकता है और उसे रिडायरेक्ट कर सकता है। यह कॉल लॉग, संपर्क, फोटा, डिवाइस की लोकेशन और एसएमएस का डाटा संग्रह कर सकता है।
शोध टीम के मुताबिक यह स्पाइवेयर एसएमएस के जरिये इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा भ्रम दिया जाता है कि उक्स एसएमएस सही स्रोत से प्राप्त हो रहा है। यह दूरसंचार कंपनियों और स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों के एप्लीकेशन का नकल करता है।
हर्मिट यूजर्स को ट्रिक करके उनके सामने नकल किए गए ब्रांड का वैध वेबपेज लाता है जबकि पीछे में वह अपना कम कर रहा होता है।
शोधकर्ताओं के अनुसार, उन्हें इसके आईओएस वर्जन का भी पता चला है कि लेकिन विश्लेषण के लिए उसका नमूना नहीं मिल पाया है।
विकिलीक्स द्वारा प्रकाशित गोपनीय दस्तावेजों के मुताबिक आरसीएस लैब 2012 में एक अन्य इतालवी स्पाइवेयर वेंडर हैंकिंग टीम, जिसे अब मेमेंटो लैब के नाम से जाना जाता है, उसका पुनर्विक्रेता था।
शोधकर्ताओं का कहना है कि स्पाइवेयर किसी हथियार से कम नहीं है। इसी महीने वित्तीय संकट के दबाव में इजरायल की साइबर कंपनी एनएसओ ग्रुप के सीईओ शालेव हुलियो ने कहा कि वह जोखिम भरे ग्राहकों को भी अपने उत्पाद की बिक्री कर सकते हैं।
पेगासस को मोबाइल फोन और अन्य उपकरणों पर चुपके से इंस्टॉल किया जा सकता है। यह मैसेज पढ़ सकता है, कॉल और लोकेशन ट्रैक कर सकता है, पासवर्ड कलेक्ट कर सकता है, माइक्रोफोन और कैमरा को एक्सेस कर सकता है और ऐप से सूचनाएं निकाल सकता है।
इस स्पाइवेयर का इस्तेमाल भारत में भी किया गया था। गत माह सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त तकनीकी समिति ने अदालत को जानकारी दी थी कि वह जल्द ही पेगासस मामले की जांच रिपोर्ट सौंपेगी।
अपराध
दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी सफलता, गैंगरेप केस में फरार घोषित अपराधी गिरफ्तार

CRIME
नई दिल्ली, 19 सितंबर। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच (डब्ल्यूआर-2) ने संगीन अपराधों में फरार घोषित अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने तिमारपुर के रहने वाले भरत को गिरफ्तार किया है। गैंगरेप के मामले में वह प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर (पीओ) घोषित था।
आरोपी के खिलाफ साल 2017 में थाना सुल्तानपुरी में एफआईआर संख्या 471/2017 दर्ज की गई थी, जिसमें धारा 323/376D/506 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत गंभीर आरोप लगाए गए थे।
डब्ल्यूआर-2 क्राइम ब्रांच की टीम लंबे समय से दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में फरार और संगीन मामलों में लिप्त अपराधियों की तलाश कर रही थी। हेड कांस्टेबल अजय को एक पुख्ता सूचना मिली कि फरार अपराधी भारत अपने साथियों से मिलने राजपुरा रोड, एपीएल गेट के पास आने वाला है। सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर सतीश मलिक के नेतृत्व में एसीपी राजपाल दबस की निगरानी में एक टीम गठित की गई। इस टीम में हेड कांस्टेबल अजय, संदीप और संदीप कादयान शामिल थे। मौके पर जाल बिछाया गया और आरोपी को घेरकर दबोच लिया गया।
पूछताछ के दौरान आरोपी भरत ने बताया कि वह तिमारपुर का रहने वाला है। वर्ष 2017 में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और शारीरिक हमला भी किया। मामले के दर्ज होने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उसे जमानत मिल गई।
सुनवाई के दौरान सजा के डर से आरोपी अदालत में पेश नहीं हुआ और फरार हो गया। इसके बाद वर्ष 2023 में अदालत ने उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया।
जानकारी के अनुसार, आरोपी भरत के खिलाफ 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं।
इससे पहले, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की ईआर-2 टीम ने 9 सितंबर को डेबिट कार्ड स्वैपिंग फ्रॉड में शामिल एक फरार अपराधी को गिरफ्तार किया था। आरोपी की पहचान कादिर उर्फ कादिर पुत्र नूर मोहम्मद के रूप में हुई थी, जो गाजियाबाद का रहने वाला है। आरोपी 2017 से फरार चल रहा था और 10 अप्रैल 2019 को अदालत द्वारा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया गया था।
अपराध
बॉम्बे हाईकोर्ट को धमकी भरा ईमेल, बम स्क्वायड की जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली

COURT
मुंबई, 19 सितंबर। बॉम्बे हाईकोर्ट को शुक्रवार को एक धमकी भरा ईमेल मिला, जिसमें कहा गया था कि अदालत परिसर में बम लगाया गया है और उसे उड़ाया जाएगा। इस ईमेल से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया।
धमकी की सूचना मिलते ही मुंबई पुलिस और बम स्क्वायड की टीम हाईकोर्ट परिसर पहुंची। पूरे क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। अदालत परिसर और आसपास के इलाकों में बारीकी से जांच की गई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ।
मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हमें धमकी भरा ईमेल मिला था। सूचना पर तुरंत कार्रवाई की गई और बम स्क्वायड ने जांच की। जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। हम ईमेल भेजने वाले शख्स को ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं।
धमकी के बाद हाईकोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आने-जाने वालों की सघन चेकिंग की जा रही है और हर गतिविधि पर पुलिस की कड़ी नजर बनी हुई है।
इससे पहले, 12 सितंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी वाला एक ईमेल प्राप्त हुआ था, जो बाद में जांच में झूठा पाया गया। इस घटना के कारण हाईकोर्ट में सभी पीठों की सुनवाई रोक दी गई थी और सुरक्षा के लिए तत्काल अदालत परिसर को खाली कराया गया था। बम निरोधक दस्ते (बीडीडीएस) को मौके पर बुलाया गया, जिसने हाईकोर्ट के अंदर और बाहर गहन तलाशी ली, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इस धमकी को झूठा पाए जाने के बाद आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
मुंबई पुलिस ने इस संबंध में आधिकारिक बयान जारी कर बताया था कि आजाद मैदान पुलिस स्टेशन ने बॉम्बे हाईकोर्ट को मिले बम धमकी वाले ईमेल के मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 353(1) और 353(2) के तहत प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की है। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी थी और इसकी तह तक जाने के लिए प्रयासरत थी।
अपराध
मलाड स्कूल मामला: मुंबई क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट में 3 साल की बच्ची पर यौन उत्पीड़न का कोई सबूत नहीं मिला, मां के आरोपों से इनकार

CRIME
मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट-11 ने 12 फ़रवरी, 2025 को मलाड पश्चिम के एक हाई-एंड स्कूल में 3.6 साल की बच्ची के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में 11 सितंबर को महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को एक जाँच रिपोर्ट सौंपी। सबूतों के आधार पर, रिपोर्ट में इस घटना के घटित होने से पुरज़ोर इनकार किया गया है। रिपोर्ट की प्रति एफपीजे के पास है।
रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता पूरे दिन स्कूल में सुरक्षित रही। सीसीटीवी फुटेज देखने, स्कूल स्टाफ, मलाड पश्चिम स्थित क्लाउडनाइन अस्पताल के डॉक्टरों, शिकायतकर्ता के एक पड़ोसी के बयान दर्ज करने और कूपर अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट की जाँच करने के बाद, यह पता चला कि लड़की और संदिग्ध संगीत शिक्षक उस दिन एक साथ नहीं देखे गए थे, और किसी भी बिंदु पर यौन उत्पीड़न का कोई सबूत नहीं मिला।
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शिक्षक और स्कूल के अन्य कर्मचारियों ने कभी भी ‘राक्षस’ शब्द नहीं सुना था और दावा किया कि यह शब्द शिकायतकर्ता और उसकी बेटी से उत्पन्न हुआ था।
पीड़िता की 36 वर्षीय माँ, जो एक विज्ञापन पेशेवर हैं, ने बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि उनकी बेटी को शौचालय ले जाने वाली आया और पुरुष संगीत शिक्षक ने उनकी बेटी के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की। उन्होंने शिक्षक को “राक्षस” बताया जिसने उन पर हमला किया।
13 फरवरी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2) (बलात्कार के लिए सजा) के साथ-साथ पोक्सो अधिनियम (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) की धारा 4 (प्रवेशात्मक यौन हमले के लिए सजा), 8 (यौन हमले के लिए सजा) और 12 (बच्चे का यौन उत्पीड़न) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
जाँच के दौरान, लड़की की माँ ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर जाँच किसी अन्य एजेंसी को सौंपने का अनुरोध किया। बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश के बाद, 9 जुलाई, 2025 को जाँच क्राइम ब्रांच यूनिट-11 को सौंप दी गई।
क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता का इलाज करने वाली क्लाउडनाइन अस्पताल की डॉ. देहुति वच्छानी (31) और मानसी वर्मा (36) के बयान दर्ज किए गए। क्राइम ब्रांच ने नर्सिंग विभाग, आईटी विभाग, प्रशासन विभाग, सहायक स्टाफ विभाग (नैनीज़) और शिक्षकों सहित कुल 22 स्कूल स्टाफ सदस्यों के बयान दर्ज किए।
इसके अलावा, शिकायतकर्ता की 60 वर्षीय महिला पड़ोसी का भी बयान दर्ज किया गया। पीड़िता का बयान उसकी माँ के सामने दर्ज किया गया, और माँ और बेटी दोनों के बयान मझगांव स्थित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में दर्ज किए गए।
जुहू स्थित कूपर अस्पताल में मेडिकल जाँच के बाद, रिपोर्ट और पीड़िता के कपड़े कलिना प्रयोगशाला भेजे गए। प्रयोगशाला की रिपोर्ट में कहा गया कि ‘न तो खून मिला और न ही वीर्य।’
जांच रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि शिकायतकर्ता ने हर बार पूछताछ में अलग-अलग बयान दिए। जब पुलिस ने उसे लड़की को बाल कल्याण समिति के सामने पेश करने को कहा, तो उसने ऐसा नहीं किया।
पीड़िता की माँ के अनुसार, यह घटना अस्पताल के शौचालय में हुई। हालाँकि, अपराध शाखा ने सीसीटीवी फुटेज की जाँच की और पाया कि उस दिन लड़की अस्पताल में नहीं पहुँची थी। पुलिस ने पूरे दिन की फुटेज देखी और लड़की से जुड़ी कोई भी आपत्तिजनक घटना तब तक नहीं देखी जब तक उसकी माँ उसे लेने नहीं आई।
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शिकायतकर्ता एक पुरुष संगीत शिक्षक से रंजिश रखती थी। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि पीड़िता 12 फरवरी को किसी भी समय संगीत शिक्षक के साथ नहीं देखी गई थी। उस दिन शाम 6 बजे, शिकायतकर्ता अपनी बेटी को ऑटो रिक्शा से सुरक्षित घर ले गई। मामले की जाँच क्राइम ब्रांच यूनिट-11 के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मनोहर अव्हाड़ ने की।
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