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Monday,07-April-2025

राजनीति

मप्र में नगर निगम के महापौरों की उम्मीदवारी में भाजपा ने परिवारवाद को कहा ‘न’!

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BJP (1)

मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा तय किए गए निदेशरें पर अमल शुरू कर दिया है। पार्टी ने वंशवाद और परिवारवाद से दूरी बनाने का जो संदेश दिया था उसे नगर निगम के महापौरों की उम्मीदवारी तय किए जाने में पूरी तरह अंजाम दिया गया है। पिछले दिनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का मध्य प्रदेश प्रवास हुआ था और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि नगरीय निकाय चुनाव में भी पार्टी के तय निदेशरें यानी परिवारवाद और वंशवाद से दूर रहते हुए उम्मीदवारी तय की जाएगी।

पार्टी सूत्रों का कहना है कि नड्डा ने जो कहा था उस पर पार्टी इकाई ने अमल किया है।राज्य की 16 नगर निगमों के लिए जो महापौर पद के उम्मीदवार तय किए गए हैं, वे न केवल नए चेहरे हैं बल्कि राजनीति में सक्रिय किसी नेता के नाते रिश्तेदार भी नहीं है।

पार्टी सूत्रों का कहना है कि नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी ने तय किया था कि किसी भी विधायक को महापौर का उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा, साथ ही किसी राजनेता के नाते रिश्तेदार को मैदान में नहीं उतारा जाएगा, इतना ही नहीं 70 वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्ति को भी पार्टी उम्मीदवार नहीं बनाएगी। यह ऐसे दिशा निर्देश थे जिनका पालन करते हुए उम्मीदवारी तय करना पार्टी के लिए आसान नहीं था। इसके बावजूद पार्टी ने जोखिम उठाते हुए नए चेहरों पर दांव लगाया है।

इस बीच कांग्रेस ने चार स्थानों पर महापौर के उम्मीदवार के तौर पर विधायकों को उतारा है। कांग्रेस ने जीत की संभावना को तरजीह दी है और उसी आधार पर उम्मीदवारी तय हुई है।

भाजपा ने 16 नगर निगमों के लिए जो उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं वे सभी नए चेहरे हैं। इसके साथ ही इनमें आधी आबादी को बड़ी हिस्सेदारी दी गई है। 16 में से आठ महिला उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं।

भाजपा में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर को लेकर काफी कशमकश चली। इन स्थानों से कई राजनेताओं के नाते रिश्तेदार दावेदार थे तो वहीं कई उम्मीदवार उम्र की तय सीमा को भी पार कर चुके हैं। इसको लेकर कई बड़े नेताओं में टकराव भी हुआ, खींचतान भी चली, मगर बाद में पार्टी के तय निदेशरें के अनुसार ही उम्मीदवारी तय हुई।

भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा का कहना है कि पार्टी ने जो गाइडलाइन तय की है उसके मुताबिक उम्मीदवार तय किए गए हैं. पार्टी की सबसे बड़ी ताकत कार्यकर्ता है और कार्यकतार्ओं को ही पार्टी ने महापौर पद का उम्मीदवार बनाया है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा ने नगरीय निकाय में नए चेहरों और परिवारवाद के अलावा तय निदेशरें का पालन करते हुए उम्मीदवारी तय की है। यह निर्णय जोखिम भरा भी है, क्योंकि कई स्थानों पर पार्टी ने अनजान चेहरों को मैदान में उतारा है। एक तरफ जोखिम है तो दूसरी तरफ कार्यकर्ता में नई आशा भी जगाता है, कि कभी हमारा भी नंबर लग सकता है। कुल मिलाकर भाजपा ने उम्मीदवारी में तय गाइड लाइन का पालन कर नया संदेश तो दिया है।

बॉलीवुड

कुणाल कामरा ने बॉम्बे हाई कोर्ट से एफआईआर रद्द करने की लगाई गुहार

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मुंबई, 7 अप्रैल। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने अदालत से मुंबई पुलिस के उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की गुहार लगाई है।

कुणाल कामरा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार के मौलिक अधिकार के आधार पर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई 21 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस एसवी कोटवाल और जस्टिस एसएम मोदक की खंडपीठ करेगी।

बता दें, मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ तीन अलग-अलग मामले दर्ज हैं। इन तीनों मामलों में महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों से जीरो एफआईआर के तहत शिकायतें मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर की गई हैं। यह एफआईआर बुलढाना, नासिक और ठाणे जिलों से दर्ज की गई थीं और अब इनकी जांच मुंबई के खार पुलिस स्टेशन द्वारा की जा रही है।

मुंबई पुलिस के अनुसार कामरा पर आरोप है कि उन्होंने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। खार पुलिस इन मामलों की जांच कर रही है। इस संबंध में कुणाल कामरा को तीन बार पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है, लेकिन वह पुलिस स्टेशन में उपस्थित नहीं हुए हैं।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, शिकायत में दावा किया गया कि कामरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसते हुए एक पैरोडी गीत गाया था। युवा सेना के सदस्य रूपेश मिश्रा ने यह शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने गैर-संज्ञेय अपराध दर्ज किया। पुलिस ने पहले ही कामरा पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 356(2) (मानहानि) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम लिए बगैर उन पर टिप्पणी करने वाले कामरा को तीन बार समन जारी हो चुका है। हालांकि, वह पेश नहीं हुए। मुंबई के खार थाने से मिली जानकारी के मुताबिक, दूसरा समन भेजे जाने के बाद से कामरा पुलिस के संपर्क में नहीं हैं। कुणाल को पहला समन 25 मार्च को जारी हुआ था, जिसे लेकर कुणाल ने 2 अप्रैल तक का समय मांगा था, लेकिन पुलिस ने मोहलत देने से इनकार करते हुए उन्हें 27 मार्च को दूसरा समन जारी किया और 31 मार्च को खार पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के लिए कहा।

खार पुलिस हैबिटेट स्टूडियो से जुड़े कई लोगों से पूछताछ कर उनका बयान दर्ज कर चुकी है। मामले से जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ जारी है।

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महाराष्ट्र

बीर मक्का मस्जिद बम विस्फोट यूएपीए का कार्यान्वयन

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मुंबई: पुलिस ने बीर अर्द मसला मक्का मस्जिद विस्फोट मामले में यूएपीए एक्ट लागू कर दिया है। 30 मार्च की मध्य रात्रि को विजय अगोन और श्री राम अशोक ने मस्जिद में बम रखा और उसमें विस्फोट कर दिया। यह विस्फोट जेटलाइनर और डेटोनेटर की मदद से किया गया। इस मामले में पुलिस ने पहले आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन उसके बाद मुस्लिम संगठनों ने आरोपियों पर यूएपीए एक्ट और एनएसए के तहत मुकदमा चलाने की मांग की थी।

बीड विस्फोट की जांच स्थानीय अपराध शाखा द्वारा की गई थी, जिसमें अपराध शाखा ने पाया कि विस्फोट बहुत शक्तिशाली था और इसमें जेटलाइनर छड़ों के साथ डेटोनेटर का भी इस्तेमाल किया गया था। इसी आधार पर क्राइम ब्रांच की सिफारिश पर यूएपीए एक्ट लागू किया गया है। पुलिस ने दोनों आतंकवादियों के खिलाफ यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत मामला दर्ज किया है। बीड विस्फोट के बाद से महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) पुलिस के साथ मिलकर इसकी जांच कर रहा है। एटीएस इस मामले में आतंकवादियों से संबंध और वित्तपोषण की जांच कर रही है, जिसमें यह भी शामिल है कि आरोपियों को जेटलाइनर की छड़ें कैसे उपलब्ध कराई गईं और बिना लाइसेंस या परमिट के उन्हें जेटलाइनर की छड़ें किसने उपलब्ध कराईं। इसके साथ ही यह भी पता लगाने के लिए जांच जारी है कि इस मामले में और कितने लोग और साजिशकर्ता शामिल हैं।

एटीएस ने कहा कि बीड बम विस्फोट के हर पहलू और बिंदु पर जांच जारी है, हालांकि, एटीएस ने अब तक इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की है, जिनमें आरोपियों के परिवार के सदस्य और शुभचिंतक के साथ-साथ उनके दोस्त और परिचित भी शामिल हैं। एटीएस बीड मक्का मस्जिद विस्फोट मामले में विस्फोट से पहले की साजिश को उजागर करने की कोशिश कर रही है क्योंकि विस्फोट से पहले आरोपी विजय अगोन ने एक वीडियो जारी कर स्टेटस पर अपलोड कर मुसलमानों को मस्जिद हटाने की धमकी दी थी और उसके बाद ही यहां विस्फोट हुआ था। स्थानीय पुलिस ने एक दिन पहले ही आरोपियों के खिलाफ धार्मिक नफरत फैलाने का मामला भी दर्ज किया था और अगले दिन मस्जिद में विस्फोट कर दिया गया।

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अपराध

अभिनेता एजाज खान की पत्नी, फॉलन गुलीवाला को मिली जमानत, सोमवार को होगी रिहाई।

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मुंबई: अभिनेता एजाज खान की पत्नी, फॉलन गुलीवाला, जिन्हें नवंबर 2024 में उनके आवास से मादक पदार्थों की बरामदगी के मामले में गिरफ्तार किया गया था, को मुंबई की एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी है। गुलीवाला पिछले चार महीने से अधिक समय से हिरासत में थीं।

अदालत ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें लगाई हैं, जिनमें उनका पासपोर्ट जमा करना, यात्रा पर प्रतिबंध और जांच अधिकारी के समक्ष सप्ताह में तीन बार उपस्थित होना शामिल है, जब तक कि आरोप पत्र दाखिल नहीं हो जाता।

गुलीवाला के वकील, अयाज खान, ने दलील दी कि उन्हें बरामद वस्तुओं की जानकारी नहीं थी और वह उस परिसर की अकेली निवासी नहीं थीं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि छापे के दौरान सीसीटीवी सिस्टम बंद कर दिया गया था और कोई वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं की गई थी।

विशेष लोक अभियोजक विभावरी पाठक ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि गुलीवाला के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

अदालत ने यह देखते हुए कि जब्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, गुलीवाला को जमानत दी, लेकिन सख्त शर्तों के साथ।

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