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Saturday,31-May-2025
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जम्मू के लिए 43, कश्मीर के लिए 47 विधानसभा सीटों की सिफारिश की

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परिसीमन आयोग ने जम्मू-कश्मीर के विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन पर अपनी अंतिम रिपोर्ट जारी कर दी है।

परिसीमन आयोग ने गुरुवार को रिपोर्ट को अंतिम रूप देते हुए इसे चुनाव आयोग को सौंप दिया। रिपोर्ट के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने पर जम्मू-कश्मीर में कुल 90 विधानसभा क्षेत्र होंगे, क्योंकि आयोग ने जम्मू संभाग के लिए 43 विधानसभा सीटों और कश्मीर क्षेत्र के लिए 47 सीटों की सिफारिश की है।

पहली बार, नौ विधानसभा क्षेत्र (एसी) अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए गए हैं, जिनमें से छह जम्मू क्षेत्र में और तीन कश्मीर में हैं। तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था।

परिसीमन आदेश में कहा गया है कि अंतिम परिसीमन आदेश के अनुसार, परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 9(1)(ए) और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 60 (2) (बी) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 43 जम्मू क्षेत्र का हिस्सा होंगे और 47 कश्मीर क्षेत्र के लिए होंगे।

राजौरी, डोडा, उधमपुर, किश्तवाड़, कठुआ और सांबा जिलों से जम्मू क्षेत्र के छह नए विधानसभा क्षेत्रों के बनने की उम्मीद है।

कश्मीर घाटी के लिए एक नई सीट कथित तौर पर कुपवाड़ा जिले से बनाई जाएगी।

अभी तक कश्मीर क्षेत्र में 46 सीटें हैं और जम्मू संभाग में 37 सीटें हैं।

परिसीमन आदेश में कहा गया है, “इस क्षेत्र में पांच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं। परिसीमन आयोग ने जम्मू और कश्मीर क्षेत्र को एक एकल केंद्र शासित प्रदेश के रूप में देखा है। इसलिए, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से एक को घाटी में अनंतनाग क्षेत्र और जम्मू क्षेत्र के राजौरी और पुंछ को मिलाकर बनाया गया है। इस पुनर्गठन से प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समान संख्या में 18 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र होंगे।”

आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, (भारत के सर्वोच्च न्यायालय की एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश) ने की और उनके सहयोग के लिए पदेन सदस्यों के तौर पर आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के चुनाव आयुक्त के. के. शर्मा भी शामिल हैं। आयोग के सभी सदस्यों ने गुरुवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए परिसीमन आदेश को अंतिम रूप देने के लिए मुलाकात की।

आयोग ने यह भी कहा कि संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों (अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332) और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 14 की उप-धारा (6) और (7) के संबंध में सीटों की संख्या केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की विधानसभा में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए सीट रिजर्व 2011 की जनगणना के आधार पर की गई है।

इससे पहले आयोग की तरफ से मसौदा रिपोर्ट जारी कर जम्मू कश्मीर से सुझाव लिए गए थे। रिपोर्ट जारी होने के साथ ही अब केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराए जाने का रास्ता साफ हो गया है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल भी जल्द ही बज सकता है।

आयोग ने राजनीतिक दलों के लोगों और प्रतिनिधियों से सलाह लेने के बाद कुछ विधानसभा क्षेत्रों के नाम बदल दिए हैं। इन नाम परिवर्तनों में तांगमर्ग-एसी का नामकरण गुलमर्ग-एसी, जूनीमार-एसी को जैदीबल-एसी, सोनवार-एसी को लाल चौक-एसी, पैडर-एसी को पदडर-नागसेनी-एसी, कठुआ नॉर्थ-एसी को जसरोटा-एसी, कठुआ साउथ एसी को कठुआ-एसी, खौर-एसी से छंब-एसी, माहोर-एसी से गुलाबगढ़-एसी, दरहल-एसी से बुधल-एसी के रूप में बदला गया है।

इनके अलावा, तहसीलों को एक एसी से दूसरे एसी में स्थानांतरित करने से संबंधित कई अभ्यावेदन थे और उनमें से कुछ जो आयोग को तार्क लगे, स्वीकार कर लिए गए।

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के उद्देश्य से परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र द्वारा 6 मार्च, 2020 को परिसीमन आयोग का गठन किया गया था।

राष्ट्रीय समाचार

मुंबई के ग्रैंड हयात होटल को मिली बम की धमकी, पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ दर्ज किया मामला

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मुंबई, 31 मई। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल को शुक्रवार देर रात एक धमकी भरा कॉल आया, जिसमें होटल में बम होने और 10 मिनट में विस्फोट की बात कही गई।

इस सूचना के बाद होटल प्रबंधन ने तुरंत वाकोला पुलिस को सूचित किया। मुंबई पुलिस का बम निरोधक दस्ता और स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और होटल की गहन तलाशी ली। जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु या बम नहीं मिला। पुलिस ने अज्ञात कॉलर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, अज्ञात शख्स ने कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कर धमकी दी थी कि होटल में बम रखा गया है और अगले 10 मिनट में विस्फोट होगा।

इस कॉल ने होटल प्रबंधन और कर्मचारियों में हड़कंप मचा दिया, तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद बम निरोधक दस्ता और वाकोला पुलिस की टीम ने होटल के हर हिस्से की बारीकी से जांच की।

कई घंटों की तलाशी के बाद पुलिस ने पुष्टि की कि धमकी झूठी थी और कोई खतरा नहीं है।

वाकोला पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि धमकी भरा कॉल जर्मनी के एक नंबर से आया था। पुलिस अब इस नंबर की जांच कर रही है और कॉलर की पहचान करने के लिए तकनीकी सहायता ले रही है।

मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “हम इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। कॉलर की तलाश के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। तकनीकी जांच के जरिए जल्द ही कॉलर तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है।”

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महाराष्ट्र

किरीट सोमैया के दबाव में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने में जुटी है पुलिस, किरीट सोमैया पर धार्मिक नफरत फैलाने का केस दर्ज होगा: अबू आसिम आज़मी

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मुंबई: मुंबई महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने मुंबई में मराठी पत्रकार संघ में मस्जिद महासंघ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि देश संविधान और संशोधन से चलेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला सभी धार्मिक स्थलों और ध्वनि प्रदूषण के सिद्धांतों के खिलाफ है, लेकिन इसकी आड़ में बीजेपी नेता किरीट सोमैया सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं और मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का दावा कर रहे हैं। वह लगातार पुलिस पर दबाव बना रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ दो समुदायों के बीच नफरत पैदा करने, माहौल खराब करने और धार्मिक नफरत फैलाने के आरोप में मामला दर्ज करने की मांग की गई है, अन्यथा मामला दर्ज करने के लिए भी संपर्क किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सके। अबू आसिम आज़मी ने कहा कि स्थानीय हिंदुओं को नमाज़ और मस्जिदों के लाउडस्पीकर से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ उपद्रवियों की शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है। केवल वोट बैंक की खातिर माहौल खराब किया जा रहा है। मस्जिदों के लाउडस्पीकर उतारने से कानून व्यवस्था को खतरा है। इसलिए पुलिस को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि मुंबई में भी हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डालने और धार्मिक नफरत फैलाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में किस तरह से धार्मिक नफरत फैलाई जा रही है और सांप्रदायिकता बढ़ रही है, इसका एक उदाहरण यह है कि कोकण में एक छात्र ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया बल्कि उसके घर को जमीन में गाड़ दिया गया। अगर कोई छत्रपति महाराज का अपमान करता है, तो आरआर पाटिल ने अमेरिका से जेम्स लेनन को लाने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाना गैरकानूनी है और एक राष्ट्र को निशाना बनाया जा रहा है। यूपी में पूरी रात भजन गायन चलता रहता है। इसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? भाजपा नेता किरीट सोमैया के दबाव में पुलिस मस्जिद के लाउडस्पीकर हटाने को मजबूर है।किरीट सोमैया के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए क्योंकि वह सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर से मांग है कि वह मस्जिदों के लाउडस्पीकर हटाने की इजाजत न दें क्योंकि वे कानूनी दायरे में रहकर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। एडवोकेट खालिद ने कहा कि मस्जिदों के लाउडस्पीकर पर कार्रवाई चल रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। हाईकोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई थी जिसमें जागो नेहरू नगर याचिका दायर की गई थी। इसमें कोर्ट ने 2016 में जारी किए गए फैसले का हवाला दिया है यह फैसला किसी एक धर्म के लिए लागू नहीं किया गया है। इस फैसले में कोर्ट ने अंतरिम आदेश की समीक्षा की। कोर्ट ने कहा है कि लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से पहले अनुमति जरूरी है। डेसिबल भी तय किया गया है। मस्जिद ने लाउडस्पीकर के लिए अनुमति मांगी तो उन्हें अनुमति दे दी गई। दोनों ही फैसलों में लाउडस्पीकर का स्ट्रक्चर तय नहीं किया गया है। बॉक्स टाइप की अनुमति दी जा रही है, जो हाईकोर्ट के फैसले में शामिल नहीं है। अगर मस्जिद में लगे स्पीकर ध्वनि प्रदूषण का विरोध करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पहली शिकायत पर चेतावनी दी जाए, दूसरी बार नोटिस और तीसरी बार जुर्माना व कार्रवाई का प्रावधान है। ध्वनि प्रदूषण को लेकर जागरूकता अभियान चलाना भी जरूरी है। किसी एक धर्म को निशाना नहीं बनाया गया है, यह सभी धर्मों पर लागू है। एडवोकेट यूसुफ अब्राहनी ने कहा कि किरीट सोमैया के उकसावे के कारण माहौल खराब करने की साजिश शुरू हो गई है। पुलिस अब हर मस्जिद में जाकर उपदेशकों, इमामों और मस्जिदों के ट्रस्टियों को परेशान कर रही है। कानून सभी धर्मों के लिए एक समान है, लेकिन कानून का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमानों पर ही क्यों किया जा रहा है? यह मामला जल्द ही कोर्ट में जाएगा। बीयर बार का लाइसेंस 12 बजे तक है, लेकिन बार पूरी रात खुला रहता है। पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं करती, लेकिन उन्हें यहीं से तनख्वाह मिलती है, इसलिए पुलिस चुप रहती है और सिर्फ मस्जिदों पर ही कार्रवाई करती है।

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महाराष्ट्र

बकरीद को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर: सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, पुलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे ने कहा

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Ashutosh Dumbre

मुंबई: बकरीद के मद्देनज़र ठाणे पुलिस ने सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ सतर्कता बढ़ा दी है और शांति भंग करने की किसी भी कोशिश को रोकने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। एक प्रेस वार्ता में पुलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे ने इस त्योहार के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है और इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। जो कोई भी इस कानून का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों – जैसे कल्याण, उल्हासनगर, राबोड़ी, भिवंडी और मुंब्रा – में गश्त बढ़ा दी है, जहां मुस्लिम आबादी अधिक है। आशुतोष डुंबरे ने बताया कि बकरीद और क्षेत्र के अन्य त्योहारों के दौरान अतिरिक्त बलों की तैनाती की जाएगी।

पुलिस आयुक्त ने कहा कि त्योहार के दौरान नगर निगम द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए पुलिस ने समुदाय के नेताओं और विद्वानों के साथ बैठकें की हैं। कुरैशी समाज ने पुलिस को आश्वस्त किया है कि वे प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी नहीं देंगे और कानून का पूरी तरह पालन करेंगे।

ईद से पहले बकरों की खरीद और उनके आगमन को आसान बनाने के लिए पुलिस ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। साथ ही, पशु व्यापारियों को किसी भी तरह की परेशानी से बचाने के लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं। सभी बकरों और कुर्बानी के जानवरों को एयर-टैग करना अनिवार्य होगा, जो केवल पशु चिकित्सा जांच के बाद ही किया जाएगा।

आयुक्त आशुतोष डुंबरे ने दोहराया कि इस्लाम शांति का धर्म है और इस समय साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। त्योहार के दृष्टिगत पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है। बकरीद के दिन ईदगाहों और मस्जिदों में विशेष व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने मुसलमानों से आग्रह किया कि वे अपने धार्मिक कर्तव्यों को गरिमा के साथ निभाएं – खून लगे कपड़े और हथियारों का प्रदर्शन न करें और मांस को ढँके हुए बैग या कंटेनरों में ही ले जाएं।

पुलिस की यह सक्रिय पहल सुनिश्चित करेगी कि बकरीद शांतिपूर्वक और राज्य के कानूनों के पालन के साथ मनाई जाए। समुदाय का सहयोग और नियमों का पालन ही इस पर्व को मुंबई में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण बनाने की कुंजी होगा।

महाराष्ट्र में गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है और इस संबंध में पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति यदि इस प्रतिबंध का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह भी कहा गया कि सफाई आधा ईमान है, इसलिए कुर्बानी के दौरान निकलने वाले अपशिष्ट और अन्य वस्तुओं को बैग में डालकर डस्टबिन में फेंका जाना चाहिए, और कुर्बानी इस्लामी तरीकों और निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार होनी चाहिए।

पुलिस आयुक्त ने सलाह दी कि कुर्बानी की प्रक्रिया की फोटो और वीडियो न ली जाएं, क्योंकि कई लोग इन्हें सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, जिससे दूसरों की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं और सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने मुसलमानों से ऐसी गतिविधियों से बचने की अपील की।

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