महाराष्ट्र
नवाब मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और राकांपा के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में उनकी अंतरिम जमानत खारिज कर दी थी। मलिक ने दावा किया है कि उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध है।
15 मार्च को, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मलिक के अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में तत्काल रिहाई की मांग की गई थी। मलिक 4 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें 23 फरवरी को आतंकवादी दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।
उच्च न्यायालय ने ईडी की ओर से मलिक की गिरफ्तारी पर उन्हें कोई राहत प्रदान नहीं की थी और उन्हें हिरासत में भेज दिया गया था। अदालत ने कहा था कि उनकी रिहाई के लिए कोई अंतरिम आदेश पारित करने का कोई कारण नजर नहीं आता है।
उच्च न्यायालय ने मलिक को राहत देने से इनकार करते हुए कहा था कि सिर्फ इसलिए कि विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत का उन्हें हिरासत में भेजने का आदेश उनके पक्ष में नहीं है, यह इसे अवैध या गलत नहीं बनाता है।
मलिक ने दावा किया है कि उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें अंतरिम रिहाई देने से इनकार करना अर्नब गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र सरकार के मामले में तय स्थिति का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि उनकी याचिका सख्ती से कानून पर आधारित है और उच्च न्यायालय बिना कारण बताए पीएमएलए की धारा 3 के संबंध में प्रथम ²ष्टया निष्कर्ष नहीं दे सकता है।
ईडी ने आरोप लगाया है कि कुर्ला में मुनीरा प्लंबर की मौजूदा बाजार मूल्य के अनुसार 300 करोड़ रुपये की प्रमुख संपत्ति मलिक ने सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से हड़प ली, जो उनके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली कंपनी है। ईडी ने दावा किया है कि दाऊद की बहन हसीना पारकर, उसके अंगरक्षक सलीम पटेल और 1993 बम धमाकों के दोषी सरदार शाह वली खान की मिलीभगत से ऐसा किया गया।
शीर्ष अदालत में अपनी याचिका में, मलिक ने दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है और उनके मौलिक अधिकारों के साथ-साथ वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है और साथ ही वह बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट के हकदार हैं। वहीं, ईडी ने नवाब मलिक पर आरोप लगाया था कि वे दाऊद इब्राहिम के साथ टेरर फंडिंग में शामिल थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है।
अपराध
मुंबई: रात में एमटीएनएल केबल चुराने वाले गैंग का पर्दाफाश, दो एफआईआर दर्ज, 7 आरोपी गिरफ्तार, फरार आरोपियों की तलाश जारी

मुंबई एक टिप-ऑफ़ पर कार्रवाई करते हुए, एक पुलिस टीम ने 2 अगस्त को बर्कले पैलेस रेलवे कॉलोनी के सामने फुटपाथ पर दो लोगों को एक गैंती और एक फावड़े से ज़मीन खोदते हुए पाया। गिरफ्तार होने के बाद, उनके दो साथी एक टेंपो में भाग गए। गिरफ्तार किए गए दो लोगों से कड़ी पूछताछ में पता चला कि वे और उनके साथी अंडरग्राउंड एमटीएनएल कॉपर केबल चुरा रहे थे। सरकार द्वारा एक औपचारिक शिकायत दर्ज की गई, एक मामला दर्ज किया गया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस टीम फिलहाल फरार साथियों और टेंपो में ले जाए गए केबल की तलाश कर रही है। अब तक इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अपराध में इस्तेमाल किए गए औजार जब्त कर लिए गए हैं।
4 अगस्त को, 04:35 और 04:42 पूर्वाह्न के बीच, यह सूचना मिली कि लोग सर जे. जे. रोड (दक्षिण की ओर जाने वाली लेन) पर बर्कले पैलेस की दीवार से सटे फुटपाथ पर एक जेसीबी और एक टेंपो की मदद से ज़मीन खोदकर एमटीएनएल केबल चुरा रहे हैं। पुलिस टीम को तुरंत मौके पर भेजा गया और चार लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। चारों लोग जेसीबी से ज़मीन खोद रहे थे, कॉपर के तार निकाल रहे थे और उन्हें एक टेम्पो में लाद रहे थे। एक जेसीबी, एक आयशर टेम्पो, एक कार, चोरी की 70 मीटर केबल और केबल काटने के औज़ार समेत कुल 55 लाख रुपये की प्रॉपर्टी ज़ब्त की गई है। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
सर जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन ने एमटीएनएल केबल चोरी के दो मामले सुलझाए हैं। इन मामलों में कुल सात आरोपियों को गिरफ्तार करके और चोरी की प्रॉपर्टी के साथ-साथ जुर्म में इस्तेमाल किए गए औज़ार और गाड़ियों को ज़ब्त करके, उन्होंने एक इंटर-स्टेट केबल चोरी सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। जुर्म की पूरी जांच चल रही है।
महाराष्ट्र
मुंबई पुलिस सैलरी फ्रॉड: समतानगर पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का केस दर्ज, सस्पेंशन और बर्खास्तगी की कार्रवाई भी हो सकती है

मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट में ही एक सैलरी स्कैम का खुलासा हुआ है, जिसके बाद दो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है और उन्हें सर्विस से सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट में ही हड़कंप मच गया है। मुंबई पुलिस फोर्स में एक सैलरी स्कैम का खुलासा हुआ है। इस मामले में एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। इस क्राइम में शामिल दो पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। समता नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। आरोपी तत्कालीन चीफ क्लर्क विजय चव्हाण और तत्कालीन सीनियर क्लर्क अमूल मेमराम को सर्विस से सस्पेंड कर दिया गया है। दोनों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू किया गया है। समता नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज केस में आरोप लगाया गया है कि धोखाधड़ी, फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके और साजिश करके सैलरी स्कैम किया गया। ऑर्डर में कहा गया है कि जांच पूरी होने तक दोनों ‘सर्विस से सस्पेंड’ रहेंगे। सस्पेंशन ऑर्डर जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी किए हैं। आरोप है कि गैर-पुलिसकर्मी खुद को पुलिस अधिकारी बताकर करोड़ों रुपये के सैलरी स्कैम में शामिल थे। उस समय के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर राम किशन गोस्वामी, नागेश तलवडेकर, विजय चव्हाण और दूसरों पर गंभीर आरोप हैं। दावा किया गया है कि उन्होंने गलत सैलरी स्लिप जमा करके सरकारी फंड का गलत इस्तेमाल किया और गबन किया। इस मामले में आरोप है कि सरकार को 6 करोड़ 41 लाख 14 हजार 36 रुपये का चूना लगाया गया।
इस मामले में हेड क्लर्क अजय राठौड़ और जूनियर क्लर्क अमूल मेश्राम भी शामिल हैं। संबंधित लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, जाली डॉक्यूमेंट तैयार करने और सबूत मिटाने समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 409, 420, 406, 467, 465, 471, 201, 120 (बी) और 34 के तहत कानूनी शिकायत दर्ज की गई है।
घोटाला कब हुआ? यह घोटाला 2019 और 2020 में हुआ था। शक है कि यह घोटाला दिसंबर 2019 और फिर 2020 में जनवरी, फरवरी और फिर जून से सितंबर 2020 की सैलरी में हुआ। जांच में 2019 से 2020 के बीच सैलरी अकाउंट में गड़बड़ियां मिली हैं। विज्ञापन देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, शक है कि एडमिनिस्ट्रेटिव और सैलरी डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलीभगत करके यह गबन किया है।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में मछली पकड़ने पर 15 अगस्त तक पाबंदी, मंत्री नितेश राणे ने गोवा से मांगा सहयोग

समुद्री मछलियों के प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने तटीय इलाकों में मछली पकड़ने पर लगी पाबंदी को 15 अगस्त तक बढ़ा दिया है। इस फैसले की जानकारी महाराष्ट्र के मत्स्य मंत्री नितेश राणे ने गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत से फोन पर बात कर साझा की।
नितेश राणे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर बताया कि उन्होंने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से टेलीफोन पर बात की। उन्होंने उन्हें महाराष्ट्र के मत्स्य विभाग द्वारा 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर लगाए गए प्रतिबंध के बारे में बताया।इस दौरान उन्होंने गोवा सरकार से अनुरोध किया कि इस अवधि में महाराष्ट्र का सहयोग करे और यह सुनिश्चित करे कि गोवा के मछुआरे महाराष्ट्र के समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए प्रवेश न करें।
मंत्री नितेश राणे ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस मामले पर सकारात्मक जवाब दिया और पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने सहयोग के लिए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का धन्यवाद भी किया।
बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने तटीय इलाकों में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध 15 अगस्त तक बढ़ा दिया है। इसके तहत राज्य की तटरेखा से 12 समुद्री मील यानी करीब 24 किलोमीटर के भीतर व्यावसायिक और यंत्रीकृत मछली पकड़ने पर रोक रहेगी। यह पाबंदी केंद्र सरकार के 31 जुलाई को खत्म हुए मानक प्रतिबंध से भी आगे तक बढ़ाई गई है।
हालांकि इस प्रतिबंध से पारंपरिक मछुआरों को छूट दी गई है। अधिकृत छोटे और बिना मोटर वाले नावों का इस्तेमाल करने वाले पारंपरिक मछुआरे तट के पास स्थानीय पानी में मछली पकड़ सकते हैं।
वहीं, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए यंत्रीकृत नावों को 1 अगस्त से 12 समुद्री मील से आगे खुले समुद्र में मछली पकड़ने की अनुमति है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि इस पाबंदी का मकसद समुद्री जीवों को प्रजनन का समय देना और मछली भंडार को बढ़ाना है ताकि मछुआरों को आगे चलकर बेहतर मुनाफा मिल सके।
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