अपराध
रद्द हो सकती है आशीष मिश्रा की जमानत, लखीमपुर खीरी कांड की निगरानी समिति ने की सिफारिश

यूपी के चर्चित लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को बताया कि लखीमपुर हिंसा मामले की जांच की निगरानी कर रहे न्यायाधीश ने आशीष मिश्रा को दी गई जमानत को रद्द करने की सिफारिश की है। साथ ही इस मामले में जवाब मांगा है।
मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार के वकील से सवाल किया, ‘निगरानी न्यायाधीश की रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि उन्होंने जमानत रद्द करने की सिफारिश की थी। आपका क्या रुख है?’
पीठ ने कहा कि एसआईटी के पास अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश को दो लिखित पत्र थे। उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा कि उन्हें पत्रों के बारे में कोई जानकारी नहीं है और उन्होंने मामले में निर्देश लेने के लिए कुछ समय मांगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि निगरानी न्यायाधीश ने सिफारिश की है कि मिश्रा को दी गई जमानत को चुनौती दी जानी चाहिए। जेठमलानी ने मामले में जवाब देने के लिए पांच मिनट का समय मांगा।
पीड़ित परिवारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा कि शीर्ष अदालत को या तो उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगानी चाहिए या मिश्रा को दी गई जमानत रद्द करनी चाहिए। दवे ने कहा, “उच्च न्यायालय का आदेश पूरी तरह से सही नहीं है। “
जेठमलानी ने कहा कि उन्होंने अतिरिक्त गृह सचिव से बात की है और उन्हें जांच की निगरानी कर रहे न्यायाधीश से पत्र नहीं मिले हैं। पीठ ने कहा कि न्यायाधीश के पत्रों की प्रति राज्य सरकार को दी जानी चाहिए। जेठमलानी ने पीठ से मामले पर अगली सुनवाई सोमवार को रखने का अनुरोध किया। पीठ ने जवाब दिया कि एक महीने से ज्यादा हो गया है और अब इस मामले को नहीं उठाया जा सकता है।
सुनवाई की अगली तारीख 4 अप्रैल रखी गई है।
पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा जांच की निगरानी के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया था। शीर्ष अदालत ने घटना की जांच कर रही एसआईटी का पुनर्गठन भी किया और आईपीएस अधिकारी एस.बी. शिराडकर को इसका प्रमुख नियुक्त किया।
आशीष मिश्रा को पिछले साल 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। 3 अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई झड़पों में 4 किसानों सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली अपील दायर करने का निर्णय संबंधित अधिकारियों के समक्ष विचाराधीन है।
लखीमपुर खीरी में मिश्रा की कार से कुचले गए किसानों के परिवार के सदस्यों ने उन्हें मिली जमानत को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। वह केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अजय कुमार मिश्रा के बेटे हैं। पीड़ित परिवारों ने दावा किया है कि राज्य ने मिश्रा को जमानत दिए जाने के विरोध में अपील दायर नहीं की है।
अपराध
मीरा रोड स्लैब ढहने से 4 साल के बच्चे की मौत, पिता घायल

मीरा रोड में आज एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई जब ज़ूडियो के सामने स्थित नूरजहाँ-1 बिल्डिंग का एक स्लैब गिर गया। इस हादसे में एक चार साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि बच्चे के पिता घायल हो गए और उन्हें वॉकहार्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
40 साल पुरानी इस इमारत के पुनर्विकास के लिए लंबे समय से विचार किया जा रहा था, लेकिन अधूरे दस्तावेज़ों और डेवलपर के साथ विवादों के कारण यह परियोजना लगभग एक दशक से अटकी हुई है। निवासियों का आरोप है कि बार-बार की गई देरी और लापरवाही के कारण ऐसी कई इमारतें खतरनाक स्थिति में पहुँच गई हैं।
स्थानीय नागरिक अब मीरा भयंदर नगर निगम (एमबीएमसी) और बिल्डरों द्वारा शहर भर में असुरक्षित और जीर्ण-शीर्ण संरचनाओं के समाधान में निष्क्रियता पर सवाल उठा रहे हैं।
इस घटना से समुदाय में रोष और शोक व्याप्त हो गया है तथा कई लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि तत्काल उपाय नहीं किए गए तो और अधिक लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है।
नवी मुंबई: नेरुल के फ्लैट में लगातार बारिश के बीच स्लैब गिरने से महिला लहूलुहान हो गई
नेरुल के सेक्टर-1 स्थित विघ्नहर्ता सोसाइटी के एक फ्लैट में बुधवार दोपहर स्लैब का एक हिस्सा गिरने से एक महिला घायल हो गई। उसे तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है।
घटना के वीडियो में महिला को खून बहता हुआ और गिरने के बाद हिलते हुए दिखाया गया है।
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, यह संरचना पहले से ही जर्जर अवस्था में थी और हाल ही में हुई भारी बारिश ने इसे और कमज़ोर कर दिया, जिससे यह दुर्घटना हुई। एक अधिकारी ने पुष्टि की, “लंबे समय से क्षतिग्रस्त होने के कारण स्लैब टूट गया, और शहर में लगातार बारिश ने इसे और भी बदतर बना दिया।”
इस घटना ने एक बार फिर नवी मुंबई में पुरानी आवासीय सोसाइटियों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं, जिनमें से कई को तत्काल मरम्मत के लिए चिह्नित किया गया है।
अधिकारियों को आने वाले दिनों में इमारत का संरचनात्मक ऑडिट करना होगा।
अपराध
‘बाबा सिद्दीकी की तरह जान से मार देंगे’, मुंबई के व्यवसायी को मिली धमकी

मुंबई, 26 अगस्त। मुंबई के एक रसायन और पेट्रोकेमिकल आयातक व्यवसायी को अंडरवर्ल्ड से जुड़ी धमकियों और करोड़ों रुपए की फिरौती मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कारोबारी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसे पाकिस्तान से फोन कर धमकाया गया है और धमकी देने वालों ने खुद को कुख्यात गैंगस्टर छोटा शकील गिरोह से जुड़ा बताया।
पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता व्यवसायी का कार्यालय फोर्ट और दुबई दोनों जगह है। उसने वर्ष 2015 में ईरान से तेल आयात किया था। उस समय अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा रखे थे, जिसके चलते भुगतान कारोबारी ने दुबई के माध्यम से किया। बाद में ईरानी सप्लायर कंपनी ने आरोप लगाया कि कुछ खेपों का भुगतान नहीं हुआ और ईरान में मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू कर दी।
व्यवसायी के अनुसार वह ईरान में हुई मध्यस्थता की कार्यवाही में पेश नहीं हुआ, जिसके कारण वहां की अदालत ने एकतरफा आदेश ईरानी कंपनी के पक्ष में दे दिया। इसके बाद कंपनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में उसकी संपत्तियों को कुर्क करने की मांग की, हालांकि अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया। फिलहाल यह दीवानी मामला अंतिम सुनवाई के लिए लंबित है।
शिकायत में कहा गया है कि जून से लगातार पाकिस्तान से धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। कॉल करने वाले पहले 20 मिलियन की मांग कर रहे थे, लेकिन बाद में यह रकम बढ़ाकर 800 मिलियन तक कर दी गई। कॉलर्स ने धमकाते हुए कहा कि अगर रकम नहीं दी गई तो उसका अंजाम बाबा सिद्दीकी के जैसा होगा।
मुंबई पुलिस ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एंटी-एक्सटॉर्शन सेल को जांच सौंप दी है। प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि यह मामला केवल व्यापारिक विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय संगठित अपराध गिरोह और विदेशी व्यापार विवादों से जुड़ा एक बड़ा जबरन वसूली रैकेट हो सकता है।
अपराध
दिल्ली पुलिस ने चार घोषित अपराधियों को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली, 26 अगस्त। दिल्ली पुलिस की कापसहेड़ा और आर.के. पुरम थाना टीमों ने दक्षिण पश्चिम जिले में चार घोषित अपराधियों (पीओएस) को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों को पकड़ने में खुफिया सूचनाओं का अहम रोल रहा।
गिरफ्तार किए गए अपराधियों की पहचान अंकित पाठक (28 वर्ष), अनिकेत कुमार (30 वर्ष), मूलचंद (45 वर्ष) और नरेंद्र कुमार (52 वर्ष) के रूप में हुई है। घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी न्यायालयों के क्रमश, 25.02.2025, 25.05.2023, 03.05.2025 और 30.06.2023 के आदेशों के बाद व्यापक मैनुअल और तकनीकी निगरानी के साथ-साथ रणनीतिक छापेमारी के जरिए हुई।
पुलिस ने इन अपराधियों को पकड़ने के लिए विशेष टीमें गठित की थीं, जिन्होंने गुप्त मुखबिरों और तकनीकी जानकारी के आधार पर कार्रवाई की। पहला मामला थाना कापसहेड़ा में दर्ज एफआईआर संख्या 54/2018 से संबंधित है, जिसमें हेड कांस्टेबल पवन और दलजीत की टीम ने अंकित पाठक को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ धारा 209 बीएनएस के तहत एक अलग मामला भी दर्ज किया गया।
दूसरा मामला एफआईआर संख्या 517/2020 से संबंधित है, जिसमें एचसी मोहिंदर सिंह, संजीव और योगेश की टीम ने अनिकेत कुमार को पकड़ा। तीसरा मामला एफआईआर संख्या 369/2021 से है, जिसमें एचसी श्रीपाल और कांस्टेबल अजय की टीम ने मूलचंद को गिरफ्तार किया।
चौथा मामला थाना आर.के. पुरम में दर्ज एफआईआर संख्या 317/2025 से संबंधित है। अगस्त 2025 के दूसरे सप्ताह में मिली सूचना के आधार पर, इंस्पेक्टर रविंदर कुमार त्यागी के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल इंद्रपाल और संपत राम की टीम ने नरेंद्र कुमार को नोएडा के सेक्टर-63 से गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ धारा 174ए आईपीसी के तहत एक अलग मामला दर्ज किया गया।
पुलिस उपायुक्त (दक्षिण पश्चिम जिला) अमित गोयल ने बताया कि इन गिरफ्तारियों के लिए टीमें गुप्त सूचनाओं और तकनीकी निगरानी पर काम कर रही थीं। अन्य फरार घोषित अपराधियों को पकड़ने के लिए भी जांच और छापेमारी जारी है।
अन्य उद्घोषित अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस आगे भी जांच कर रही है।
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