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Tuesday,08-April-2025
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हिजाब विवाद: कई छात्राओं ने किया परीक्षा का बहिष्कार

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 हिजाब विवाद को लेकर दायर याचिकाओं पर गौर करने के लिए गठित कर्नाटक हाईकोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने सोमवार दोपहर फिर से सुनवाई शुरू की।

मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता वाली पीठ दिन-प्रतिदिन के आधार पर मामले की सुनवाई कर रही है, मगर इसके बावजूद राज्य में हिजाब विवाद जारी है, जिससे कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चिंता बढ़ रही है।

इस बीच, राज्य भर की कई छात्राओं ने कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं होने के कारण सोमवार से शुरू हुई महत्वपूर्ण 2 पीयूसी प्रैक्टिकल परीक्षाओं का बहिष्कार किया है। हालांकि, मुस्लिम समुदाय की अधिकांश छात्राओं ने अपना हिजाब उतारकर परीक्षा में शामिल होने का विकल्प चुना।

बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने स्कूलों, पीयू कॉलेजों, डिग्री कॉलेजों या अन्य शैक्षणिक संस्थानों के आसपास के 200 मीटर के आसपास लगाई गई निषेधाज्ञा को 8 मार्च तक बढ़ा दिया है।

अगर पीयूसी छात्र प्रैक्टिकल यानी व्यावहारिक परीक्षा के लिए अनुपस्थित रहते हैं तो वे 30 अंक खो देंगे और इससे उन्हें थ्योरी यानी लिखित रूप से दी जाने वाली मुख्य परीक्षा के माध्यम से अधिकतम 70 अंक ही प्राप्त हो सकेंगे। सीईटी में भाग लेने के लिए, छात्रों को न्यूनतम 45 अंक प्राप्त करने होंगे। प्रैक्टिकल परीक्षा के अंक छात्रों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं।

मुख्य परीक्षाएं 16 अप्रैल से 6 मई के बीच निर्धारित हैं। प्रैक्टिकल परीक्षा भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स विषयों के लिए आयोजित की जाएगी। परीक्षा के तुरंत बाद अंक पीयू बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। यदि छात्र प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए अनुपस्थित रहते हैं, तो उन्हें कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा।

विजयपुरा जिले में 40 से अधिक स्टूडेंट्स ने हिजाब हटाने को लेकर जिला आयुक्त कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही परीक्षा का भी बहिष्कार किया। हसन में 10 से अधिक छात्राओं ने अपना हिजाब उतारने से इनकार कर दिया और महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास परिसर में घुसने की अनुमति के लिए इंतजार किया। बाद में, वे हिजाब के साथ कक्षाओं में प्रवेश की मांग को लेकर प्रधानाध्यापक से बहस करने लगीं।

कोप्पल जिले में 26 फरवरी तक निषेधाज्ञा जारी रहेगी। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि 300 मीटर के दायरे में पांच से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। इस बीच, उडुपी प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज में विरोध-प्रदर्शन शुरू करने वाली छह छात्राएं प्रैक्टिकल परीक्षा में अनुपस्थित रहीं।

मदिकेरी जूनियर कॉलेज के नौ स्टूडेंट्स ने प्रवेश द्वार पर मौन विरोध प्रदर्शन किया। छात्राएं ‘हिजाब हमारा अधिकार है, हमारी पसंद है’, ‘हमें न्याय चाहिए’ जैसे संदेश वाली तख्तियां लिए गेट के पास बैठ गईं।

कोलार गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज की छात्राओं ने प्राचार्य से कक्षाओं में हिजाब की अनुमति नहीं देने को लेकर लिखित में एक पत्र की मांग की। उन्होंने दावा किया कि अदालत ने उन कॉलेजों में छात्राओं को हिजाब के साथ प्रवेश के लिए सहमति दे दी है, जिनमें कॉलेज विकास समिति नहीं है। इन्होंने अपनी मांग को लेकर धरना भी दिया।

बड़ी पीठ ने राज्य सरकार को यह देखने का निर्देश दिया है कि उसके अंतरिम आदेश का उल्लंघन न हो। याचिकाकर्ताओं के वकील अंतरिम आदेश पर पुनर्विचार करके मुस्लिम छात्रों को हिजाब पहनने की अनुमति देने के लिए जोरदार दबाव डाल रहे हैं। वकीलों में से एक ने अदालत से अनुरोध किया है कि मुस्लिम छात्राओं को कम से कम शुक्रवार को हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए, जो कि मुसलमानों के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है।

वकीलों ने यह भी प्रस्तुत किया है कि कॉलेज विकास समिति (सीडीसी) और स्कूल विकास और प्रबंधन समितियों (एसडीएमसी) की ओर से यूनिफॉर्म को लेकर ऑर्डर देने को लेकर कोई कानूनी वैधता नहीं है।

पीठ पहले ही सीडीसी और एसडीएमसी की कानूनी वैधता पर सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवादगी से सवाल कर चुकी है। उन्होंने प्रस्तुत किया था कि सरकार द्वारा 5 फरवरी को जारी किए गए आदेश ने हेडस्कार्फ पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, बल्कि सीडीसी को केवल वर्दी पर निर्णय लेने की शक्ति दी गई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार ने धार्मिक प्रतीकों से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने के लिए एक सचेत रुख अपनाया है और अनावश्यक रूप से इस मुद्दे को घसीटा जा रहा है।

महाधिवक्ता तीन बिंदुओं पर अपनी दलीलें पेश करेंगे और सबसे पहले वह साबित करेंगे कि हिजाब इस्लाम की एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है, इस लिहाज से इसके उपयोग को रोकना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं है। वह अपनी तमाम दलीलों के साथ स्पष्ट करेंगे कि सरकारी आदेश कानून के अनुसार है। पीठ ने महाधिवक्ता से सवाल किया है कि सरकार ने आदेश देते समय उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसलों का जिक्र क्यों किया।

अपराध

अभिनेता एजाज खान की पत्नी, फॉलन गुलीवाला को मिली जमानत, सोमवार को होगी रिहाई।

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मुंबई: अभिनेता एजाज खान की पत्नी, फॉलन गुलीवाला, जिन्हें नवंबर 2024 में उनके आवास से मादक पदार्थों की बरामदगी के मामले में गिरफ्तार किया गया था, को मुंबई की एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी है। गुलीवाला पिछले चार महीने से अधिक समय से हिरासत में थीं।

अदालत ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें लगाई हैं, जिनमें उनका पासपोर्ट जमा करना, यात्रा पर प्रतिबंध और जांच अधिकारी के समक्ष सप्ताह में तीन बार उपस्थित होना शामिल है, जब तक कि आरोप पत्र दाखिल नहीं हो जाता।

गुलीवाला के वकील, अयाज खान, ने दलील दी कि उन्हें बरामद वस्तुओं की जानकारी नहीं थी और वह उस परिसर की अकेली निवासी नहीं थीं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि छापे के दौरान सीसीटीवी सिस्टम बंद कर दिया गया था और कोई वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं की गई थी।

विशेष लोक अभियोजक विभावरी पाठक ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि गुलीवाला के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

अदालत ने यह देखते हुए कि जब्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, गुलीवाला को जमानत दी, लेकिन सख्त शर्तों के साथ।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

कनाडा में भारतीय नागरिक की चाकू घोंपकर हत्या

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ओटावा, 5 अप्रैल। कनाडा के ओटावा के निकट रॉकलैंड इलाके में एक भारतीय नागरिक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की। कनाडा में भारतीय दूतावास ने शनिवार सुबह घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है।

भारतीय दूतावास ने एक बयान जारी कर घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और पीड़ित परिवार को सहायता देने का भी ऐलान किया।

दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “ओटावा के निकट रॉकलैंड में चाकू घोंपने से एक भारतीय नागरिक की दुखद मौत से हम बहुत दुखी हैं। पुलिस ने बताया है कि एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। हम शोक संतप्त परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए स्थानीय सामुदायिक संघ के माध्यम से निकट संपर्क में हैं।”

हालांकि चाकू मारने की घटना का विवरण अभी भी अस्पष्ट है, लेकिन स्थानीय मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि यह घटना सुबह-सुबह क्लेरेंस-रॉकलैंड क्षेत्र में हुई।

अधिकारियों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है कि क्या यह वही मामला है जिसका उल्लेख भारतीय दूतावास ने किया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हत्या की चल रही जांच के तहत ओन्टारियो प्रांतीय पुलिस (ओपीपी) ने क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है।

पुलिस ने रॉकलैंड निवासियों को भी चेतावनी जारी की है, जिसमें उन्हें सलाह दी गई है कि वे कानून प्रवर्तन की गतिविधियों में वृद्धि की अपेक्षा करें, जबकि अधिकारी अपराध से जुड़ी परिस्थितियों की जांच जारी रखेंगे।

कनाडा स्थित दूतावास ने जनता को आश्वासन दिया कि वह इस कठिन समय में पीड़ित परिवार को सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है।

चाकू घोंपने के पीछे का मकसद अभी भी स्पष्ट नहीं है और जांच जारी है। दूतावास ने स्थानीय अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने का वादा किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवार को उनकी ज़रूरत के मुताबिक सहायता मिले और मामले से जुड़ी आगे की कार्रवाई में मदद मिले।

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अपराध

झारखंड में आयुष्मान भारत घोटाले में रांची सहित 21 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

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रांची, 4 अप्रैल। आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीमों ने रांची में शुक्रवार सुबह से कई स्थानों पर छापेमारी शुरू की है। शहर के अशोक नगर, पीपी कंपाउंड, एदलहातु, बरियातू, लालपुर और चिरौंदी इलाके में कई ठिकानों पर कड़ी सुरक्षा के बीच तलाशी चल रही है।

बताया जा रहा है कि रांची के अलावा कुल 21 ठिकानों पर यह रेड चल रही है। ईडी ने आयुष्मान भारत योजना में झारखंड में हुई गड़बड़ियों को लेकर हाल में ईसीआईआर (इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट) दर्ज कर जांच शुरू की है। यह छापेमारी इसी मामले में उन लोगों के खिलाफ की जा रही है, जिनके घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्त होने की संभावना है।

एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर में भी तलाशी की जा रही है। संसद में पेश भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (सीएजी) में भी आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ियों का खुलासा किया गया था। इसमें बताया गया था कि झारखंड में भी कई अस्पतालों ने मरीजों के फर्जी इलाज का बिल बनाकर सरकार से करोड़ों की राशि का भुगतान ले लिया।

यहां तक कि कई ऐसे लोगों के इलाज के नाम पर राशि निकाली गई, जिनकी मौत हो चुकी थी। सीएजी की इस रिपोर्ट के बाद ईडी ने झारखंड स्टेट हेल्थ सोसायटी और स्वास्थ्य विभाग से आयुष्मान योजना में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा था। इस पर स्वास्थ्य विभाग ने कुछ अस्पतालों के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर की सूचना ईडी को भेजी थी।

बताया जा रहा है कि ईडी ने इसी एफआईआर के आधार पर ईसीआईआर के रूप में दर्ज कर जांच शुरू की है। झारखंड में आयुष्मान योजना के तहत करीब 750 से अधिक अस्पताल सूचीबद्ध हैं। इनमें से कई अस्पतालों में करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा करने की शिकायतें हैं।

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