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हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी सभी की निगाहें, सुनवाई जारी

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कर्नाटक उच्च न्यायालय मंगलवार को उडुपी के गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर गर्ल्स के छात्रों द्वारा हिजाब पहनकर कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित की अध्यक्षता वाली पीठ दोपहर तक इस मुद्दे पर फैसला सुना सकती है। हिजाब विवाद तब शुरू हुआ, जब उडुपी गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज में कुछ छात्रों ने पिछले महीने हिजाब पहनना शुरू कर दिया और उन्हें कक्षाओं से बाहर कर दिया गया। छात्रों ने हिजाब के बिना कक्षाओं में भाग लेने से इनकार कर दिया और दूसरी ओर कॉलेज प्रशासन ने हिजाब से दूर रहने पर ही उन्हें अनुमति देने के लिए कड़ा रुख अपनाया।

इस विवाद पर अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है। हिजाब का मुद्दा राज्य भर के कॉलेज परिसरों को परेशान कर रहा है, क्योंकि विरोध करने वाले छात्र टस से मस नहीं हो रहे हैं और उन्होंने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि वे केवल हिजाब पहनकर कक्षाओं में भाग लेंगे। हिंदू छात्रों के भी भगवा शॉल पहनने से इस मुद्दे ने सांप्रदायिक रूप ले लिया है। उनका कहना है कि जब तक मुस्लिम छात्र हिजाब नहीं छोड़ेंगे, वे भगवा शॉल नहीं उतारेंगे।

कॉलेज प्रशासन पुलिस की मदद से छात्रों को हिजाब और भगवा शॉल के साथ कॉलेजों में प्रवेश नहीं करने दे रहा है। यह मुद्दा एक बड़े विवाद में बदल गया है और राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को खतरे में डाल रहा है।

याचिका दायर करने वाले छात्रों में आयशा, हजीरा अल्मास, रेशम फारूक, आलिया असदी, शफा, शमीम और मुस्कान जैनाब हैं। अदालत में उनका प्रतिनिधित्व उनकी माताओं और वकील मोहम्मद ताहिर द्वारा किया गया है। एक अन्य छात्र रेशम फारूक ने अधिवक्ता शताबीश शिवन्ना के माध्यम से अलग याचिका दायर की है। अदालत एक साथ याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

याचिका में छात्रों ने कहा है कि कॉलेज के अधिकारियों ने उन्हें केवल हिजाब पहनने के कारण कक्षाओं में जाने का अधिकार देने से इनकार कर दिया है। याचिका में दावा किया गया है कि उडुपी के भाजपा विधायक रघुपति भट अवैध रूप से कॉलेज की गतिविधियों में दखल दे रहे हैं और उन्हें मामले में पक्षकार बनाया गया है।

उन्होंने आगे अदालत से अनुरोध किया है कि वह सरकार को निर्देश जारी करे कि वह उनके धार्मिक और मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप न करे। उन्होंने उल्लेख किया कि हिजाब पहनना उनके धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा है।

महाराष्ट्र

मुंबई पुलिस ने 367 फरार और वॉन्टेड आरोपियों को गिरफ्तार किया

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ARREST

मुंबई पुलिस ने 367 वॉन्टेड क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जिसमें 18 ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो 20 साल से वॉन्टेड थे। इन सभी वॉन्टेड क्रिमिनल्स को भगोड़ा घोषित किया गया था। इसमें आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन में 1987 से वॉन्टेड एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है, इसी तरह एमएन जोशी मार्ग में 1988 से वॉन्टेड एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों को 1 जनवरी, 2026 से 31 मार्च, 2026 के बीच गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने फरार क्रिमिनल्स की तलाश के लिए चलाए गए इस स्पेशल ऑपरेशन में इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो बहुत सफल है। यह ऑपरेशन मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती के निर्देश पर किया गया है।

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महाराष्ट्र

वर्ली भाजपा रैली का विरोध कर रही महिला के खिलाफ कोई एफ आई आर दर्ज नहीं, मुंबई पुलिस ने एक्स पर सफाई दी, गुमराह करने वाली खबर से इनकार किया

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मुंबई पार्लियामेंट में महिला रिजर्वेशन बिल खारिज होने के खिलाफ पूरे देश और मुंबई में प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। मुंबई पुलिस ने साफ किया है कि वर्ली भाजपा रैली में प्रोटेस्ट करने वाली पूजा मिश्रा नाम की महिला के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। सोशल मीडिया पर गुमराह करने वाले मैसेज के बाद अब मुंबई पुलिस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर साफ किया है कि प्रभावित महिला के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। यह महिला ट्रैफिक को लेकर परेशान थी और रैली के दौरान मंत्री गिरीश महाजन से बहस कर चुकी थी। इसके बाद कई ऑर्गनाइजेशन ने उसके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज नहीं किया है। जांच भी चल रही है। हालांकि, वर्ली पुलिस ने ऑर्गेनाइजर और एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ गैर-कानूनी तरीके से सड़क ब्लॉक करने और जाम लगाने का केस दर्ज किया है। ऑर्गेनाइजर ने इस प्रोटेस्ट के लिए परमिशन ली थी, जिसके बाद पुलिस ने कुछ शर्तों के तहत मंत्री के खिलाफ यह केस दर्ज किया है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक महिला के खिलाफ केस दर्ज होने की फैल रही गुमराह करने वाली अफवाह का खंडन किया है।

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अपराध

नासिक के बाद मुंबई में यौन उत्पीड़न के मामलों में लव जिहाद और कॉर्पोरेट जिहाद करने की साजिश, आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने कॉर्पोरेट जिहाद की बात से किया इनकार

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ARREST

मुंबई; नासिक टीसीएस के बाद अब मुंबई में सेक्सुअल असॉल्ट केस को कॉर्पोरेट और धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई है। यहां, मुंबई के अग्रीपारा पुलिस स्टेशन ने 19 साल की टेलीमार्केटर को परेशान करने के मामले में अशरफ सिद्दीकी नाम के 25 साल के युवक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस अब इस केस की जांच कर रही है, लेकिन पीड़ितों के परिवार इसे कॉर्पोरेट जिहाद और लव जिहाद भी कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इससे भी इनकार किया है। एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में थर्ड-पार्टी टेलीमार्केटर के तौर पर काम करने वाली महिला सहकर्मी को अश्लील मैसेज भेजने के आरोप में अग्रीपारा पुलिस स्टेशन में अशरफ नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस 75, 78(2) और 70 और आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन के तहत केस दर्ज किया गया है। पीड़िता के बयान और पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने न सिर्फ उसे सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कई मैसेज भेजे, बल्कि अपनी महिला सहकर्मियों के बारे में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए अश्लील तस्वीरें भी भेजीं। पुलिस को दिए अपने बयान में पीड़िता ने कहा कि जब उसने अशरफ को बताया कि वह हिंदू है, तो उसने जवाब दिया, “आजकल हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कियों को पसंद करती हैं।” इसके बाद पीड़िता के परिवार ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही, उसके रिश्तेदारों ने मांग की है कि यह लव जिहाद का मामला है, इसलिए इसकी एसआईटी जांच होनी चाहिए और साथ ही आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए।

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