राजनीति
पंजाब में पीएम की सुरक्षा में सेंध, सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई

पंजाब में एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध लगने से जुड़ा मामला गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया। शीर्ष अदालत शुक्रवार को मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गई है।
वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने पंजाब में पीएम के काफिले में सुरक्षा उल्लंघन की जांच के लिए मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने सिंह को याचिका की एक प्रति पंजाब सरकार को देने को कहा और मामले की सुनवाई शुक्रवार को तय की।
सिंह ने कहा कि यह पंजाब सरकार की ओर से एक गंभीर चूक है। प्रधानमंत्री का काफिला सड़क पर फंस गया था, जिससे अस्वीकार्य सुरक्षा उल्लंघन हुआ था।
शीर्ष अदालत ने सिंह से पूछा, वह अदालत से क्या उम्मीद कर रहे हैं? सिंह ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह दोबारा न हो और गहन जांच की जरूरत है।
गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कहा था कि बुधवार को पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा भंग हुई थी। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा उल्लंघन का संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
एमएचए ने पंजाब सरकार से इस चूक की जिम्मेदारी तय करने और सख्त कार्रवाई करने को भी कहा।
गृह मंत्रालय (एमएचए) ने एक बयान में कहा, “आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बठिंडा पहुंचे जहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाना था। बारिश और खराब ²श्यता के कारण, प्रधानमंत्री मौसम साफ होने के लिए लगभग 20 मिनट तक इंतजार किया। जब मौसम में सुधार नहीं हुआ, तो यह तय किया गया कि वह सड़क मार्ग से राष्ट्रीय शहीद स्मारक का दौरा करेंगे, जिसमें दो घंटे से अधिक समय लगेगा। डीजीपी पंजाब पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक पुष्टि के बाद वह सड़क मार्ग से यात्रा करने के लिए आगे बढ़े।”
हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से करीब 30 किमी दूर जब प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर पर पहुंचा तो पाया कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क को जाम कर दिया था। गृह मंत्रालय ने कहा, “प्रधानमंत्री 15-20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे रहे। यह प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ी चूक थी।”
एमएचए ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और यात्रा योजना के बारे में पंजाब सरकार को पहले ही बता दिया गया था।
महाराष्ट्र
मुंबई में 300 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के शिकार सुरक्षित, ऑनलाइन ठगी से सावधान रहने की अपील, डिजिटल गिरफ्तारी जैसी कोई चीज नहीं

मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच मुंबई साइबर सेल ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के पीड़ितों से 300 करोड़ रुपये सुरक्षित किए हैं। इन पीड़ितों ने धोखाधड़ी की 1930 शिकायतें दर्ज कराई थीं, जिस पर पुलिस ने एनसीआर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर फंड ट्रांसफर पर रोक लगा दी है और बैंक खाते से धनराशि का हस्तांतरण रोक दिया है। साइबर सेल हेल्पलाइन को 13,19,403 कॉल प्राप्त हुए जिनमें शेयर ट्रेडिंग, नौकरी धोखाधड़ी और अन्य योजनाओं का लालच देकर धोखाधड़ी की शिकायतें मिलीं। साइबर सेल ने जनवरी 2024 से जुलाई 2025 तक साइबर अपराधों में शामिल 11,063 मोबाइल फोन नंबरों को बंद और ब्लॉक कर दिया है। मुंबई पुलिस आयुक्त देविन भारती के निर्देश पर संयुक्त पुलिस आयुक्त लक्ष्मी गौतम, डीसीपी पुरुषोत्तम कराड ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। साइबर सेल ने नागरिकों से अपील की है कि साइबर धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि हुई है अगर कोई सीबीआई पुलिस या सरकारी अधिकारी बनकर डिजिटल और साइबर गिरफ्तारी की धमकी देता है, तो इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दें। फर्जी वेबसाइटों के जरिए शेयर ट्रेडिंग का लालच भी लाखों रुपये का दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसे लुभावने विज्ञापन देकर धोखाधड़ी की जाती है, इसलिए नागरिकों को इससे सतर्क रहने की जरूरत है।
महाराष्ट्र
मुंबई: ड्रग्स मामले में समीर शब्बीर शेख को 15 साल की जेल और 1 लाख का जुर्माना

drugs
मुंबई: मुंबई शहर में ड्रग्स और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स सेल (एएनसी) को बड़ी कामयाबी मिली है। मुंबई में ड्रग तस्कर समीर शब्बीर शेख (32) को मुंबई बांद्रा यूनिट ने 12 मई 2022 को 110 ग्राम एमडी मेफेडोन के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की और अब अदालत ने इस मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए 15 साल की जेल और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, मारपीट और अन्य अपराधों सहित कुल 9 मामले दर्ज हैं।
अपराध
मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई, 11 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद, दो यात्री गिरफ्तार

मुंबई, 23 अगस्त। मुंबई कस्टम विभाग के एयरपोर्ट कमीश्नरेट ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दो यात्रियों को गिरफ्तार किया है। इन यात्रियों के पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद किया गया है।
कस्टम विभाग के मुताबिक, यह कार्रवाई छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआई), मुंबई पर शुक्रवार को की गई। प्रोफाइलिंग के आधार पर कस्टम अधिकारियों ने बैंकॉक से आए फ्लाइट नंबर वीजेड-760 से उतरने वाले दो यात्रियों को रोका। जब उनके सामान की जांच की गई तो अधिकारियों को उनके ट्रॉली बैग से 11.78 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुआ।
जब्त किए गए नशीले पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 11.78 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि ड्रग्स को बड़े ही चालाकी से यात्रियों के चेक-इन किए गए ट्रॉली बैग के अंदर छिपाया गया था। दोनों यात्रियों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इससे पहले, 11 अगस्त को खुफिया सूचना के आधार पर एक यात्री को रोका गया था, जो बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1052 के जरिए मुंबई पहुंचा था। जांच के दौरान उसके डार्क ग्रे रंग के ट्रॉली बैग से कई दुर्लभ और संरक्षित जंगली जीव बरामद हुए थे। यात्री को कस्टम एक्ट, 1962 और वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 के तहत गिरफ्तार किया गया था।
वहीं, 10 अगस्त को बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1060 से आए एक यात्री को जांच के दौरान रोका गया। इस यात्री के बैग से 2.339 किलो संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड मिला, जिसकी कीमत लगभग 2.33 करोड़ रुपए आंकी गई। यहां भी मादक पदार्थ को बैग में सावधानी से छुपाया गया था। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले, 9 अगस्त को बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1052 से मुंबई पहुंचे एक यात्री को कस्टम अधिकारियों ने रोका था। यात्री के चेक-इन ट्रॉली बैग की जांच करने पर 2.873 किलो संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड मिला, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2.87 करोड़ रुपए बताई गई। आरोपी यात्री को एनडीपीएस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था।
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