अपराध
जामिया हिंसा : दिल्ली हाईकोर्ट ने शरजील इमाम की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के जामिया नगर में 2019 में हुई हिंसा के सिलसिले में देशद्रोह के एक मामले में जेएनयू के छात्र शरजील इमाम की जमानत याचिका पर बुधवार को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने अभियोजन पक्ष को नोटिस जारी कर जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा। कोर्ट इस मामले में आगे की सुनवाई 11 फरवरी 2022 को करेगी।
उनके वकील अहमद इब्राहिम ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी। मामला पीएस क्राइम ब्रांच, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में दर्ज एफआईआर 242 से संबंधित है।
22 अक्टूबर को यहां की एक अदालत ने उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। याचिका को खारिज करते हुए, साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल ने कहा था कि भड़काऊ भाषण के कारण शांति और सद्भाव पर दुर्बल प्रभाव पड़ता है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, “15 दिसंबर 2019 को पूर्वाह्न् करीब 11.15 बजे जामिया नगर के छात्रों और निवासियों द्वारा नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) के खिलाफ प्रदर्शन की सूचना संबंधित थाने में प्राप्त हुई। बताया गया कि छात्र संसद की ओर मार्च करेंगे।”
एफआईआर में कहा गया है, “दोपहर करीब 2.20 बजे सराय जुलेना चौक स्थित एस्कॉर्ट अस्पताल के पास लाठियों से लैस करीब 2500 लोगों की एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। दोपहर लगभग 3.22 बजे, चेतावनी के बावजूद, लगभग 3,000 से 3,500 लोगों की भीड़ सराय जुलेना गांव और सुजान महिंद्रा रोड की ओर बढ़ने लगी। जब भीड़ ने संसद की ओर मार्च करने के लिए सूर्या होटल में पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश की, तो उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया गया।”
नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के हिंसक हो जाने के बाद, 15 दिसंबर, 2019 को शहर के भरत नगर इलाके में कम से कम तीन डीटीसी बसों में आग लगा दी गई थी।
जेएनयू स्कॉलर और सामाजिक कार्यकर्ता शरजील इमाम के खिलाफ 13 दिसंबर, 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया में और 16 दिसंबर, 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिए जाने के बाद विभिन्न मामले दर्ज किए गए हैं। वह जनवरी 2020 से न्यायिक हिरासत में है।
अपराध
मुंबई 1993 दंगों के वांछित आरोपी को 32 साल बाद गिरफ्तार किया गया

मुंबई: पुलिस ने 1993 के मुंबई दंगों में शामिल मोस्ट वांटेड आरोपियों में से एक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुंबई की वडाला पुलिस ने वांछित आरोपियों की तलाश के लिए चलाए गए अभियान के दौरान 32 साल से फरार चल रहे एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। 54 वर्षीय आरिफ अली हाशिमुल्लाह खान को एंटाप हिल से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं होता था। उसके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसकी रिमांड का आदेश दिया। इस ऑपरेशन को मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती और पोर्ट जोन के डीसीपी विजय सागर ने अंजाम दिया।
अपराध
मलाड में 2 करोड़ रुपये की कोकीन के साथ नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार; एएनसी वर्ली ने ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया

मुंबई: एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) वर्ली यूनिट ने मुंबई के मलाड इलाके से एक नाइजीरियाई नागरिक को ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास 200 ग्राम कोकीन बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब ₹2 करोड़ है। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी) और 21(सी) तथा विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14ए(बी) के तहत गिरफ्तारी की गई।
एएनसी टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर जेपी कॉलोनी, ओरलेम, मार्वे रोड, मलाड में संदिग्ध को पकड़ा। उसकी तलाशी लेने पर टीम ने कोकीन, 5 लाख रुपये की कीमत की होंडा सिविक कार और 70,000 रुपये के तीन मोबाइल फोन बरामद किए।
आरोपी की पहचान 43 वर्षीय फ्रैंक नेंडी के रूप में हुई है, जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में रह रहा था। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि उसका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। कोकीन को एक खतरनाक उत्तेजक मादक पदार्थ माना जाता है, जो अक्सर गंभीर स्वास्थ्य और कानूनी परिणामों से जुड़ा होता है।
यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त नवनाथ धावले और सहायक आयुक्त सुधीर हिरदेकर के मार्गदर्शन में की गई। टीम का नेतृत्व वरिष्ठ निरीक्षक संतोष सालुंखे ने किया, जिसमें पुलिस उपनिरीक्षक प्रकाश सावंत और उनकी टीम ने गिरफ्तारी की। आगे की जांच जारी है।
अपराध
दादर पुलिस ने स्कूली छात्रा का पीछा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया; पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज

मुंबई: दादर पुलिस ने गुरुवार को 23 वर्षीय अमित केदारनाथ गुप्ता को एक किशोरी स्कूली छात्रा का पीछा करने और उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया। गुप्ता ने कथित तौर पर दादर पश्चिम के गैराज गली में तीन महीने तक पीड़िता का पीछा किया।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 14 वर्षीय पीड़िता स्थानीय स्कूल में पढ़ती है और अपने घर से पैदल ही स्कूल जाती थी। गैराज गली में, आरोपी गुप्ता ने कथित तौर पर उसे बुरी नीयत से घूरना शुरू कर दिया और उसका पीछा करने लगा। शुरुआत में छात्रा ने उसकी हरकतों को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की।
हालांकि, जब गुप्ता ने करीब जाने की कोशिश की तो डरी हुई छात्रा ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। उनकी मदद से दादर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने 3 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 78 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया और बाद में आरोपी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी दादर इलाके का निवासी है और पुलिस गहन जांच कर रही है।
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