अपराध
यूपी में 1.5 करोड़ रुपये के मोबाइल फोन बरामद
मथुरा जिले में एक संयुक्त अभियान में पांच लोगों के पास से 1.5 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के लगभग 1,589 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। ऑपरेशन को गुरुवार रात को अंजाम दिया गया। फोन उन 8,990 फोनों में से था, जिसे अक्टूबर की शुरूआत में उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश सीमा पर एक ट्रक से लूट लिया गया था। इन मोबाइल फोनों को नोएडा की एक फैक्ट्री से बेंगलुरू भेजा जा रहा था।
पुलिस के अनुसार दो वाहनों में सवार आरोपियों को फराह थाना क्षेत्र के रायपुरा जाट अंडरपास के पास उस समय रोका गया, जब वे लूटे गए मोबाइल फोन को ठिकाने लगाने के लिए आगरा की ओर जा रहे थे।
एक गुप्त सूचना पर फराह पुलिस स्टेशन, सर्विलांस, स्वाट, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (एसओजी) और स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की टीमों ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन को अंजाम दिया।
पुलिस अधीक्षक (नगर) मरतड प्रकाश सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि चोरी के 1,589 मोबाइल फोन बरामद किए गए और पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद फोन की कीमत 1.5 करोड़ रुपये है।
आरोपियों की पहचान मथुरा के राहुल उर्फ आमिर खान और हरियाणा के नूंह जिले के शाहिद, अजहरुद्दीन, समीर और अजमल के रूप में हुई है।
इससे पहले आठ आरोपियों के पास से 11.3 लाख रुपये मूल्य के 113 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए गए थे।
अपराध
बदलापुर यौन उत्पीड़न मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने ‘गलत करने वाले पुलिस अधिकारियों’ के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बुधवार को बदलापुर पुलिस से संबद्ध “गलती करने वाले पुलिस अधिकारियों” के खिलाफ स्कूल परिसर के अंदर दो नाबालिगों से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले की प्राथमिकी दर्ज करने और जांच करने में चूक के लिए की गई कार्रवाई का विवरण मांगा।
राज्य के महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की पीठ को बताया कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है और एक अधिकारी को कर्तव्य में लापरवाही का दोषी पाया गया है।
सराफ ने कहा, “एक अधिकारी को कर्तव्य में लापरवाही बरतने का दोषी पाया गया है। फाइल को आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस कमिश्नर के पास भेज दिया गया है।” सराफ ने यह भी बताया कि मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है।
पीठ ने सराफ से कहा कि वे दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में उन्हें सूचित करें। पीठ ने कहा, “अगली तारीख पर हमें बदलापुर पुलिस स्टेशन से जुड़े दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में सूचित किया जाएगा।”
पिछले महीने हाईकोर्ट ने स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा की समीक्षा के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया था। बुधवार को पीठ ने पूछा कि क्या समिति ने कोई रिपोर्ट पेश की है और छह सप्ताह बाद अगली सुनवाई तक रिपोर्ट पेश करने को कहा।
सराफ ने बताया कि राज्य सरकार ने दोनों पीड़ितों के कल्याण के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, “राज्य सरकार की मनोधैर्य योजना (यौन उत्पीड़न के पीड़ितों के लिए) के तहत मुआवजा राशि वितरित कर दी गई है।”
हाईकोर्ट ने 12 और 13 अगस्त को स्कूल के शौचालय के अंदर नाबालिग लड़कियों पर यौन उत्पीड़न के मामले में स्वत: संज्ञान लिया था। इस पुरुष परिचारक को 1 अगस्त को अनुबंध के आधार पर काम पर रखा गया था। मामले में एफआईआर 16 अगस्त को दर्ज की गई थी। 20 अगस्त को लोगों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया था और पुलिस और स्कूल द्वारा अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने के बाद रेल रोको आंदोलन किया था।
इस मामले की जांच शुरू में बदलापुर पुलिस द्वारा की गई थी, हालांकि, पुलिस जांच में गंभीर खामियों पर जनता के आक्रोश के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने मामले की जांच के लिए महानिरीक्षक आरती सिंह की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया।
आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में 25 सितंबर को तलोजा जेल से बदलापुर ले जाते समय पुलिस मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई।
अपराध
मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2001 के जया शेट्टी हत्याकांड में गैंगस्टर छोटा राजन की उम्रकैद की सजा निलंबित की, जमानत दी
मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को गैंगस्टर छोटा राजन को जमानत दे दी और 2001 में दक्षिण मुंबई में गोल्डन क्राउन होटल की मालकिन जया शेट्टी की हत्या के मामले में उसकी सजा निलंबित कर दी। 4 मई 2001 को शेट्टी की दो अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की पीठ ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद राजन को एक लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया है।
जया शेट्टी हत्याकांड के बारे में
जया शेट्टी हत्या मामला उन 71 मामलों में से एक था, जिन्हें 2015 में राजन को इंडोनेशिया से भारत प्रत्यर्पित किए जाने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया था।
अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि शेट्टी की हत्या कथित तौर पर फिरौती की रकम देने से इनकार करने पर की गई। मुंबई पुलिस ने शेट्टी को सुरक्षा मुहैया कराई थी, लेकिन उसकी हत्या से दो महीने पहले ही उसे वापस ले लिया गया था।
घटना के बाद होटल प्रबंधक और एक अन्य कर्मचारी हमलावरों के पीछे भागे और उनमें से एक को पकड़ लिया।
महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत विशेष अदालत ने इस साल मई में राजन को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश ने राजन को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के साथ-साथ मकोका और शस्त्र अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों का दोषी ठहराया।
छोटा राजन ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया
राजन ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसने उसकी सजा को निलंबित कर दिया और हाईकोर्ट में उसकी अपील लंबित रहने तक उसे जमानत दे दी। पीठ ने उसे जमानत देते हुए कहा, “मकोका मामले में विशेष अदालत द्वारा दी गई सजा का क्रियान्वयन अपील लंबित रहने तक निलंबित रहेगा।”
विशेष अदालत ने शेट्टी हत्याकांड में सह-आरोपी अजय मोहिते, प्रमोद धोंडे और राहुल पानसरे को पहले ही दोषी ठहराया था।
राजन का करीबी सहयोगी हेमन पुजारी, जिसने कथित तौर पर हत्या के बाद परिवार को फिरौती की मांग करते हुए धमकाया था, अभी भी वांछित संदिग्ध बना हुआ है।
राजन को इससे पहले पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या में उसकी भूमिका के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में उसे जमानत नहीं दी गई है।
अपराध
लॉरेंस बिश्नोई लड़ेंगे 2024 का महाराष्ट्र चुनाव? गैंगस्टर को इस राजनीतिक पार्टी से मिला अनुरोध
गुजरात की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें उत्तर भारतीय विकास सेना (UBVS) नामक पार्टी के लेटरहेड पर लिखा हुआ एक दस्तावेज दिखाया गया है। लेटरहेड में दावा किया गया है कि UBVS का भारत के चुनाव आयोग (ECI) और राज्य चुनाव आयोग के साथ आधिकारिक पंजीकरण है।
गैंगस्टर को ‘आदरणीय’ (सम्माननीय) श्री लॉरेंस बिश्नोई के नाम से संबोधित करते हुए, राजनीतिक पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें इस बात पर गर्व है कि बिश्नोई पंजाब राज्य से उत्तर भारतीय थे।
पत्र में बिश्नोई के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और यहां तक कहा गया है कि अपराधी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह जैसा है। पत्र में बिश्नोई से अगले महीने होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने का अनुरोध किया गया है।
पत्र पर 18 अक्टूबर 2024 की तारीख लिखी है और पता साबरमती जेल का दिया गया है।
लॉरेंस बिश्नोई हाल ही में फिर से सुर्खियों में आया जब उसके आपराधिक नेटवर्क ने मुंबई के राजनीतिक हलकों में एक प्रमुख नाम बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली। यह हत्या दशहरा (12 अक्टूबर) के दिन हुई। बिश्नोई के गिरोह ने दावा किया कि सिद्दीकी की हत्या इसलिए की गई क्योंकि उसके गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम से संबंध थे।
बिश्नोई ने कई साल पहले चिंकारा (भारतीय हिरन) को कथित तौर पर मारने के कारण बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी भी दी थी। बिश्नोई समुदाय चिंकारा का बहुत सम्मान करता है।
बाबा सिद्दीकी की हत्या से महाराष्ट्र के राजनीतिक हलकों और यहां तक कि मनोरंजन उद्योग में भी खलबली मच गई।
आम नागरिकों में से कई लोग इस बात पर आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि कैसे एक अपराधी जेल में रहकर अपना गिरोह चला सकता है और हत्या जैसे अपराध को अंजाम दे सकता है।
बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सरकार ने सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी है। मुंबई पुलिस ने इस हत्याकांड में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां मुंबई के साथ-साथ देश के अन्य स्थानों से भी की गई हैं। मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र से पांच गिरफ्तारियां की गईं।
आगे की जांच जारी है।
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