महाराष्ट्र
समीर वानखेड़े ने मुझे ‘गंभीर परिणाम’ भुगतने की चेतावनी दी थी : नवाब मलिक
महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए रविवार को आरोप लगाया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के अधिकारी समीर वानखेड़े ने कई महीने पहले उन्हें ‘गंभीर परिणाम’ भुगतने की धमकी दी थी। मलिक ने कहा कि यह घटना तब की है, जब उन्हें एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक के कथित रूप से नकली जाति प्रमाणपत्र के बारे में पता चला । मुंबई के कुछ पत्रकारों ने संदेश दिया कि ‘वानखेड़े आपसे बहुत परेशान हैं .. इस सबके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।”
मलिक ने मीडियाकर्मियों से कहा, “इस घटना के बाद उन्होंने मेरे दामाद को ड्रग्स के फर्जी मामले में गिरफ्तार किया और उन्हें आठ महीने से अधिक समय तक जेल में रखा। इरादा यह था कि अगर मैंने उसके जाली जाति के कागजात का मामला उठाया, तो कोई भी इसे गंभीरता से नहीं लेगा और इसे प्रतिशोध के रूप में लेगा।”
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा हालांकि कि उन्होंने वानखेड़े के दूतों को स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी सभी गलतियों का खुलासा करेंगे और इसे लोगों के सामने रखेंगे।
उन्होंने कहा, “आर्यन खान की हालिया कार्रवाई और गिरफ्तारी के दौरान उनके पिता शाहरुख खान को बताया गया था कि चूंकि मैं (मलिक) इस मामले को आगे बढ़ा रहा हूं, इसलिए उनकी (आर्यन की) रिहाई में देरी हो रही है। अधिकारियों और परिचितों ने सुपरस्टार के खिलाफ अप्रत्यक्ष दबाव बनाने की कोशिश की।”
मलिक ने कहा कि इसके अलावा, एक वकील के बेटे सहित अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से भी उन पर ब्रेनवॉश करने और दबाव बनाने का प्रयास किया गया, जिन्होंने उनसे वानखेड़े मामले को छोड़ने का अनुरोध किया।
उन्होंने कहा, “कई अधिकारियों और अन्य जाने-माने लोगों ने मुझे आगाह किया कि नशीले पदार्थो का कारोबार बहुत बड़ा है और इसमें बहुत बड़ा दांव है और इसके लिए मेरी जान भी जा सकती है। मैंने कहा कि जब मुझे मरना होगा मैं मर जाऊंगा, लेकिन सच्चाई को उजागर करने से नहीं चूकूंगा।”
उन्होंने कहा कि वानखेड़े ने पहले केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले और अन्य दलित नेताओं से मुलाकात की थी, क्योंकि वह फर्जी जाति प्रमाणपत्र मामले से ‘काफी परेशान’ थे।
रविवार को वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव और पत्नी क्रांति ने आठवले से मुलाकात की और मलिक के धर्मातरण वाले आरोपों को प्रतिशोध के परिणाम बताकर खारिज कर दिया, जबकि मंत्री ने वानखेड़े परिवार को मदद का भरोसा दिया।
ज्ञानदेव वानखेड़े ने कहा, “मलिक कहते हैं कि हमने एक दलित को उसके अधिकारों से वंचित कर दिया.. हम भी दलित हैं। अगर आपको कुछ कहना है, तो अदालत में जाएं। मेरे बेटे या मैंने कभी धर्मातरण नहीं किया।”
मलिक ने आरोप लगाया था कि प्रक्रिया 2015 से शुरू हुई और दाऊद ज्ञानदेव बन गया, यास्मीन जैस्मीन बन गई और उसने अपने मुस्लिम पति को तलाक दे दिया, जो यूरोप में नहीं बसा है। साथ ही समीर वानखेड़े और उनकी बहन जैस्मीन ने धर्मातरण नहीं किया, क्योंकि वे मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे, क्योंकि उनके पिता ने धर्मातरण किया था।
उन्होंने कहा, “मैंने बार-बार कहा है कि यह जाति-धर्म के बारे में नहीं है, बल्कि एक नकली अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र संबंधी है, जिसके आधार पर समीर वानखेड़े ने एक योग्य दलित लड़के या लड़की की नौकरी छीन ली है। मैं उनके लिए अंत तक लडूंगा।”
उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के उपाध्यक्ष अरुण हालदार पर निशाना साधा, जिन्होंने कहा था कि समीर वानखेड़े ने धर्मांतरण नहीं किया था।
उन्होंने कहा, “हालादर भाजपा के नेता हो सकते हैं, लेकिन उन्हें एक संवैधानिक पद पर नियुक्त किया गया है और उन्हें इसकी गरिमा को बनाए रखना चाहिए। उन्हें पहले मामले की जांच करनी चाहिए और मीडिया को टिप्पणी देने के बजाय अपनी रिपोर्ट संसद को देनी चाहिए।”
महाराष्ट्र
मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने वीआईपी बताने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 वाहनों की लाइटें और सायरन ज़ब्त किए, और ट्रैफिक विभाग से उनके रजिस्ट्रेशन रद्द करने की सिफारिश की।

मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने खुद को वीआईपी बताने वालों पर सख्ती की है और बिना किसी परमिशन के वीआईपी कल्चर वाली फ्लैश लाइट और सायरन इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन लिया है। इसमें ऐसी गाड़ियों और लाइट के खिलाफ एक्शन लिया गया जो खुद को वीआईपी साबित करने के लिए गाड़ियों पर लाइट लगा रहे थे। एक खास कैंपेन के तहत 1 और 2 अप्रैल को पुलिस ने शहर में गाड़ियों पर जबरदस्ती लाल, नीली, पीली और पीली डिम लाइट वाली फ्लैश लाइट लगाने वालों के खिलाफ एक्शन लिया। इस दौरान 8 गाड़ियों के खिलाफ एक्शन लिया गया, कई लाइटें सीज की गईं और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत फाइन भी लिया गया। इस एक्शन में यह साफ किया गया है कि अगर कोई प्राइवेट गाड़ियों पर डिम लाइट लगाता है तो उसकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा और एक्स्ट्रा फाइन लगाया जाएगा और ट्रैफिक डिपार्टमेंट गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की सिफारिश आरटीओ से करेगा। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें कोई प्राइवेट गाड़ी लाल बत्ती पर सिर्फ फ्लैश लाइट लगी दिखे तो वे इसकी शिकायत ट्रैफिक पुलिस या ट्विटर हैंडल पर कर सकते हैं। ये गाड़ियां ट्रैफिक में रुकावट डालती हैं, जिसके बाद ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने यह एक्शन लिया है। यह कार्रवाई अब मुंबई शहर में जारी रहेगी।
महाराष्ट्र
मुंबई: काला चौकी इलाके में जैन मंदिर में चोरी, पुलिस चोर को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर मुंबई लाई

मुंबई: पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। जो चोरी के कई मामलों में वॉन्टेड था और मुंबई के काला चौकी इलाके में एक जैन मंदिर में चोरी करके भाग गया था। उसे पुलिस ने मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत चोरी के 17 मामले दर्ज हैं। जानकारी के मुताबिक, 30 मार्च को आरोपी ने एक जैन मंदिर में चोरी की और मंदिर से सोने के गहने और दूसरा सामान लेकर भाग गया, जिसकी कुल कीमत 1.57 करोड़ रुपये बताई गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया और टीमें बनाकर करीब 200 से 300 CCTV फुटेज चेक किए और पुलिस को पता चला कि ज़म मध्य प्रदेश में किसी रिश्तेदार के यहां छिपा हुआ है, जिस पर पुलिस ने जाल बिछाया और उसे ढूंढ निकाला। जब पुलिस वहां पहुंची तो आरोपी छत पर चढ़ गया था और पुलिस को देखकर दूसरी छत पर भाग रहा था। पुलिस ने उसका पीछा किया और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान जितेंद्र उर्फ बंटी उर्फ पंडित के तौर पर हुई है। 34 साल का यह शख्स मध्य प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है क्योंकि मामला जैन मंदिर से जुड़ा था। इसलिए पुलिस ने 48 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती के निर्देश पर DCP रागसुधा ने की।
महाराष्ट्र
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 5% मुस्लिम रिज़र्वेशन रद्द करने पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया तीन हफ़्ते में जवाब देने का आदेश

COURT
मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने 5% मुस्लिम रिज़र्वेशन रद्द करने के मामले में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को तीन हफ़्ते में जवाब देने का आदेश दिया है। सीनियर एडवोकेट एजाज नक़वी की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार को अपनी स्थिति साफ़ करने के लिए यह नोटिस जारी किया है। जस्टिस रियाज़ छागला और जस्टिस अवेद सदना की बेंच ने 5% मुस्लिम रिज़र्वेशन रद्द करने के मामले पर सुनवाई की है। इसके साथ ही एडवोकेट एजाज नक़वी ने अपनी याचिका में कोर्ट को बताया है कि मुस्लिम रिज़र्वेशन रद्द करना गैर-कानूनी है। 17 फरवरी, 2026 को सरकार ने 5% मुस्लिम रिज़र्वेशन रद्द करने का एक नोटिफ़िकेशन और आदेश जारी किया था, जिसके ख़िलाफ़ एजाज नक़वी ने यह याचिका दायर की थी। इस मुद्दे पर अगली सुनवाई अब 3 मई को तय की गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार को इन तीन हफ़्तों में जवाब देने का आदेश दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में मुसलमानों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण जारी है और यह आदेश पहले भी हाई कोर्ट ने जारी किया था, लेकिन सरकार द्वारा जारी किया गया नया आदेश विवादित आदेश है जिसे एडवोकेट एजाज नकवी ने कोर्ट में चुनौती दी है। एजाज नकवी ने इस मुद्दे पर सफलतापूर्वक बहस की और कोर्ट को बताया कि कैसे जाति के आधार पर मुस्लिम आरक्षण रद्द कर दिया गया था, जिसके कारण कोर्ट ने उपरोक्त आदेश जारी किया।
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