अंतरराष्ट्रीय समाचार
पीएम मोदी ने पोप से की मुलाकात, भारत आने का दिया न्योता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वेटिकन में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की और उन्हें भारत आने का न्योता दिया।
पोप के साथ अपनी पहली मुलाकात के बाद ट्विटर पर मोदी ने कहा, “पोप फ्रांसिस के साथ बहुत गर्मजोशी से मुलाकात हुई। मुझे उनके साथ कई मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिला और उन्हें भारत आने के लिए भी आमंत्रित किया।”
अधिकारियों के अनुसार, बैठक जो शुरू में केवल 20 मिनट के लिए निर्धारित की गई थी, एक घंटे तक चली, जिसके दौरान उन्होंने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई और गरीबी को दूर करने सहित कई विषयों पर चर्चा की।
भारत की आखिरी पोप यात्रा 1999 में हुई थी जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे।
उस समय पोप जॉन पॉल द्वितीय भारत आए थे।
मोदी रोम में जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली के तीन दिवसीय दौरे पर हैं, जहां से वह संयुक्त राष्ट्र सीओपी26 के लिए ग्लासगो के लिए रवाना होंगे।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
ट्रंप ने कई समाचार कंपनियों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया

TRUMP
वाशिंगटन, 19 जुलाई। अदालती रिकॉर्ड के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई समाचार कंपनियों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है।
ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के दो पत्रकारों के साथ-साथ समाचार कंपनियों डॉव जोन्स, न्यूज़ कॉर्प और मीडिया दिग्गज रूपर्ट मर्डोक के खिलाफ भी मुकदमा दायर किया है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला मियामी, फ्लोरिडा में दायर किया गया था।
यह मुकदमा वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा उस शुभकामना संदेश की रिपोर्ट के बाद आया है जो ट्रंप ने कथित तौर पर 2003 में दोषी मानव तस्कर जेफरी एपस्टीन को एपस्टीन के जन्मदिन पर भेजा था। इसमें एक ऐसा चित्र शामिल था जो संभवतः यौन रूप से अश्लील था।
वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कथित चित्र के बारे में बताया, “छोटे-छोटे चाप महिला के स्तनों को दर्शाते हैं, और भावी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उसकी कमर के नीचे एक टेढ़ा-मेढ़ा ‘डोनाल्ड’ है, जो जघन बालों की नकल करता है।” शुभकामना संदेश में लिखा था: “जन्मदिन मुबारक हो – और हर दिन एक और अद्भुत रहस्य हो।”
ट्रंप ने इस रिपोर्ट का खंडन किया और कहा कि वह पत्र असली नहीं था। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने चेतावनी दी कि वह मुकदमा दायर करने की योजना बना रहे हैं।
“श्री मर्डोक ने कहा था कि वह इस मामले को संभाल लेंगे, लेकिन ज़ाहिर है, उनके पास ऐसा करने का अधिकार नहीं था… इसके बजाय, वे एक झूठी, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक कहानी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप जल्द ही वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूज़कॉर्प और श्री मर्डोक पर मुकदमा करेंगे,” ट्रंप ने पहले ट्रुथ सोशल पोस्ट में कहा था।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून ने अपनी गिरफ़्तारी की वैधता की समीक्षा के लिए आवेदन दायर किया

सियोल, 16 जुलाई। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल ने अपनी गिरफ़्तारी की वैधता की समीक्षा के लिए आवेदन दायर किया है। उनके वकीलों ने बुधवार को बताया कि मार्शल लॉ लागू करने के उनके असफल प्रयास के कारण हिरासत में रखे जाने के एक हफ़्ते बाद, उनकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
वकीलों ने प्रेस को दिए एक बयान में कहा कि यह याचिका सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर की गई थी ताकि यह बताया जा सके कि गिरफ़्तारी मूल रूप से और प्रक्रियात्मक रूप से “अवैध” और “अन्यायपूर्ण” थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, क़ानूनन अदालत को अनुरोध दायर होने के 48 घंटों के भीतर संदिग्ध से पूछताछ करनी होती है और सबूतों का अध्ययन करना होता है, उसके बाद ही यह तय करना होता है कि गिरफ़्तारी वैध थी या नहीं और उसे बरकरार रखा जाना चाहिए या नहीं।
परिणाम के आधार पर, यून को सियोल डिटेंशन सेंटर से रिहा किया जा सकता है, जहाँ उन्हें पिछले गुरुवार से रखा गया है। अदालत ने मार्शल लॉ लागू करने के उनके प्रयास से जुड़े पाँच प्रमुख आरोपों में उनकी गिरफ़्तारी का वारंट जारी किया था।
यून ने अपनी पहली गिरफ़्तारी के बाद जनवरी में भी इसी तरह के कदम उठाए थे।
उस समय, उनकी हिरासत को वैध माना गया था, लेकिन बाद में उनकी गिरफ्तारी रद्द करने के अनुरोध को अदालत ने स्वीकार कर लिया और मार्च में उनकी रिहाई की अनुमति दे दी।
इससे पहले, एक विशेष वकील दल ने मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को उनके सैन्य कानून लागू करने के प्रयास के संबंध में पूछताछ के लिए हिरासत कक्ष से बाहर लाने का दूसरा प्रयास किया।
विशेष वकील चो यून-सुक के नेतृत्व वाली टीम ने राजधानी के दक्षिण में उइवांग स्थित सियोल हिरासत केंद्र से यून को दोपहर 2 बजे तक पूछताछ कक्ष में लाने का अनुरोध किया है।
पूर्व राष्ट्रपति ने पिछले गुरुवार को अपनी दूसरी गिरफ्तारी के बाद से विशेष वकील दल द्वारा बार-बार भेजे गए सम्मन का पालन करने से इनकार कर दिया है।
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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को शिक्षा विभाग को छोटा करने की अनुमति दी

TRUMP
वाशिंगटन, 15 जुलाई। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मई में एक अमेरिकी जिला न्यायाधीश द्वारा जारी प्रारंभिक निषेधाज्ञा पर रोक लगाते हुए ट्रंप प्रशासन को शिक्षा विभाग को भंग करने की अपनी योजना पर आगे बढ़ने की अनुमति दे दी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 6-3 के बहुमत से दिए गए आपातकालीन फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने सामूहिक छंटनी में बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करने के जिला न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया।
22 मई को, बोस्टन स्थित अमेरिकी जिला न्यायाधीश म्योंग जौन ने ट्रंप प्रशासन को विभाग में सामूहिक छंटनी से प्रभावित लगभग 1,400 कर्मचारियों को बहाल करने का आदेश दिया।
बोस्टन में अमेरिकी जिला न्यायाधीश म्योंग जौन ने कहा कि छंटनी “विभाग को संभवतः पंगु बना देगी।”
यह एक हफ्ते के भीतर सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप की दूसरी महत्वपूर्ण जीत है। पिछले हफ्ते, कोर्ट ने संघीय कर्मचारियों की संख्या कम करने की ट्रंप की व्यापक योजना का मार्ग प्रशस्त किया, निचली अदालत के उन फैसलों को पलट दिया जिन्होंने इस पहल को अस्थायी रूप से रोक दिया था।
शिक्षा विभाग को ख़त्म करना अमेरिकी राष्ट्रपति की शिक्षा में संघीय सरकार की भूमिका को कम करने और राज्य के नियंत्रण को बढ़ाने की योजना का हिस्सा है।
21 डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल के एक समूह ने स्कूल ज़िलों और यूनियनों के साथ मिलकर दो कानूनी चुनौतियाँ दायर की हैं, जिनमें कहा गया है कि शिक्षा विभाग को बंद करने के ट्रम्प के प्रयास उसकी ज़रूरी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने की क्षमता में बाधा डाल सकते हैं।
1979 में कांग्रेस द्वारा स्थापित, शिक्षा विभाग की कई प्रमुख भूमिकाएँ हैं, जिनमें कॉलेज ऋणों का प्रबंधन, छात्रों के प्रदर्शन की निगरानी और स्कूलों में नागरिक अधिकारों को लागू करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, यह कम वित्तपोषित ज़िलों की सहायता और विकलांग छात्रों की सहायता के लिए संघीय धन भी प्रदान करता है।
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