राजनीति
मथुरा-वृदांवन का 10 वर्ग किमी क्षेत्र घोषित हुआ तीर्थ स्थल, शराब, मीट नहीं बिकेगा

उत्तर प्रदेश सरकार ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्रीकृष्ण की जन्मस्थली मथुरा के वृंदावन के दस किलोमीटर को तीर्थ स्थल घोषित किया है। तीर्थ स्थल क्षेत्र में शराब और मांस की बिक्री नहीं होगी। इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ब्रज में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए भाजपा सरकार ने यह फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा दौरे पर लोगों से किया गया वादा आज पूरा कर दिया है। उनके निर्देश पर उत्तर प्रदेश शासन ने भगवान श्रीकृष्ण के जन्मस्थान ब्रज में मांस व मदिरा की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर आज एक ट्वीट भी किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा-वृंदावन में श्री कृष्ण जन्म स्थल को केंद्र में रखकर दस वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के कुल 22 नगर निगम वार्ड तथा क्षेत्र को तीर्थ स्थल के रूप में घोषित किया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताजा फैसले के मुताबिक भगवान कृष्ण की जन्मस्थली के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले नगर निगम के 22 वाडरें अब तीर्थस्थल होंगे। इस क्षेत्र में मांस-मदिरा की बिक्री प्रतिबंधित होगी।
बता दें कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संतों की इच्छा के अनुरूप मथुरा में मांस और मदिरा की बिक्री पर रोक लगाने का एलान किया था। उन्होंने कहा था कि इससे प्रभावित लोग दूध बेचना शुरू कर सकते हैं। दुग्ध उत्पादन और दूध की बिक्री के क्षेत्र में लोगों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इसके लिए अफसरों को निर्देश दिए थे।
1- घटीबहालराय 2- गोविन्दनगर 3- मंदीरामदास 4- चैबियापाड़ा 5- द्वारिकापुरी 6- नवनीत नगर 7- वनखंडी 8 -भरतपुर गैट 9- अर्जुनपुरा 10- हनुमान टीला 11- जगन्नाथपुरी 12- गऊघाट 13- मनोहरपुरा 14 वैरागपुरा 15- राधानगर 16 – बदरीनगरा 17- महाविद्याकालोनी 18-कृष्णानगर प्रथम 19- कृष्णानगर द्वितीय 20- कोयलागली 21- डैम्पीयरनगर 22- जयसिंह पुरा।
महाराष्ट्र
मीरा भाईंदर: करीब 32 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त, एक भारतीय महिला समेत दो नाइजीरियाई गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर बेचते थे ड्रग्स

मुंबई: मीरा भाईंदर पुलिस ने एक भारतीय महिला सहित दो विदेशी ड्रग तस्करों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मीरा भाईंदर क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि काशी मीरा स्थित शबीना शेख के घर में ड्रग्स का स्टॉक है और वह ड्रग तस्करी में भी शामिल है। पुलिस ने छापेमारी कर 11 किलो 830 ग्राम कोकीन बरामद की। उसके खिलाफ नौघर पुलिस में एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया गया है।
गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि वह ये ड्रग्स एंडे नामक एक विदेशी नागरिक से खरीदती थी और मीरा रोड में रहती है। उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया और उसके कब्जे से नशीले पदार्थ भी जब्त कर लिए गए। 1000 डॉलर के नाइजीरियाई करेंसी नोट और 100 अमेरिकी डॉलर के 14 नोट भी मिले। जांच के बाद इस मामले में दो नाइजीरियाई और एक भारतीय महिला को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 23 करोड़ रुपए मूल्य की ड्रग्स, 100 अमेरिकी डॉलर के 14 नोट, चार मोबाइल फोन और 22 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। इसने तीन मिलियन रुपए मूल्य की ड्रग्स जब्त करने का भी दावा किया है।
यह ऑपरेशन मीरा भाईंदर पुलिस कमिश्नर मधु करपांडे, एडिशनल कमिश्नर दत्तात्रेय शिंदे और अविनाश अंबोरे सहित क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा अंजाम दिया गया। क्राइम ब्रांच ने बताया कि यह कोकीन नाइजीरियाई लोग अपने पेट में छिपाकर यहां लाए थे। यह कोकीन दक्षिण अमेरिका में निर्मित होता है। यह कोकीन मानव शरीर में छिपाकर विमान से यहां लाया जाता है। सबसे पहले इसे मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंचाया जाता है और फिर इसे मुंबई की सड़कों के माध्यम से कई इलाकों में बेचा जाता है। आरोपी सोशल मीडिया पर कई ग्रुप बनाकर ड्रग्स बेचते हैं।
महाराष्ट्र
पवई चोरी में शामिल दो गिरफ्तार संदिग्धों ने चोरी की मोटरसाइकिल का उपयोग करके अपराध को अंजाम दिया।

मुंबई: मुंबई पुलिस ने 48 घंटे के भीतर चोरी के दो मामलों को सुलझाने और दो आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। 5 अप्रैल की सुबह मुंबई के पवई पुलिस स्टेशन की सीमा में दो चोरों ने एक महिला से सोने की चेन छीन ली। उनके कब्जे से 30 ग्राम वजनी सोने की चेन भी बरामद की गई। दूसरी घटना पवई क्षेत्र में द्वितीय मार्ग गेट के सामने हुई, जिसमें आरोपी ने पूछा कि मेडिकल कहां है और फिर शिकायतकर्ता के चेहरे पर गंदा कपड़ा फेंक दिया और 15 ग्राम सोने का हार लेकर भाग गया। इस मामले की गंभीरता से जांच की गई।
अगले दिन सुबह साढ़े आठ बजे आरोपियों ने हीरानंदानी गार्ड के पास 45 वर्षीय महिला के गले से 20 ग्राम वजन के दो सोने के हार छीन लिए और मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। इन सभी चोरियों को सुलझाने के लिए पुलिस ने जांच के दौरान 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की जांच की। पता चला कि आरोपी बहराम बाग की ओर भाग गया था। इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट का सामान बरामद कर लिया गया। 30 ग्राम सोने के आभूषण बरामद किये गये हैं।
अपराध के लिए आरोपियों द्वारा इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है। 20 साल के पप्पू गजेंद्र मिश्रा और 20 साल के सुनील गंगा मोहते को अंधेरी से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पप्पू मिश्रा के खिलाफ 6 महीने पहले राबोड़ी थाने में चोरी का मामला भी दर्ज है और उसने छह महीने पहले एक मोटरसाइकिल भी चोरी की थी। इस चोरी में भी उसी का इस्तेमाल किया गया था, यह जानकारी आज यहां मुंबई जोन 10 के डीसीपी सचिन कंजाल ने दी।
राष्ट्रीय समाचार
वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया सात दिन का समय, डिनोटिफिकेशन और नई नियुक्तियों पर रहेगी रोक

नई दिल्ली, 17 अप्रैल। वक्फ कानून में हाल में किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को दूसरे दिन सुनवाई जारी रही। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन की मोहलत दी है। सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया कि इस दौरान डिनोटिफिकेशन या नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। अगली सुनवाई 5 मई को होगी।
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि यह मुद्दा ऐसा नहीं है कि कोई सेक्शन देखकर उस पर फैसला किया जाए। इसके लिए पूरे कानून और इतिहास को भी देखना होगा। कई लाख सुझावों पर गौर करके यह कानून पारित हुआ था।
उन्होंने कहा कि यदि अदालत कोई आदेश जारी करती है तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
इसके बाद सीजेआई ने कहा कि अदालत चाहती है कि कोई भी पक्ष प्रभावित न हो।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर आप ‘वक्फ बाय यूजर’ को लेकर भी कुछ कहना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा पक्ष सुने। उन्होंने आश्वासन दिया कि एक सप्ताह तक वक्फ बोर्ड में कोई भी नियुक्ति नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या वह आश्वासन दे सकते हैं कि 1995 के वक्फ कानून के तहत रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी को डिनोटिफाई नहीं करेंगे? सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को इसका भी भरोसा दिलाया।
अंतरिम आदेश में शीर्ष अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 5 मई तय करते हुए कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि केंद्र सरकार सात दिन के भीतर जवाब दाखिल करना चाहती है। वह अदालत को आश्वासन देते हैं कि वक्फ कानून की संशोधित धारा 9 और 14 के तहत परिषद और बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। अगली सुनवाई की तारीख तक, वक्फ, जिसमें पहले से पंजीकृत या अधिसूचना द्वारा घोषित वक्फ शामिल हैं, को न तो डिनोटिफाई किया जाएगा और न ही कलेक्टर द्वारा इसमें कोई बदलाव किया जाएगा। हम इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हैं।
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