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Thursday,17-April-2025
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राजनीति

भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी सीआईडी के समक्ष नहीं हुए पेश

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भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी को सीआईडी ने उनके अंगरक्षक सुभब्रत चक्रवर्ती की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत के मामले में सोमवार को भवानी भवन कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा था। लेकिन उन्होंने जांच एजेंसी को ई-मेल के माध्यम से बताया कि वह अपने पूर्व निर्धारित राजनीतिक कार्यक्रमों के कारण एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हो पाएंगे। ईमेल की पुष्टि करते हुए सीआईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एजेंसी भाजपा नेता के खिलाफ नए सिरे से समन जारी कर सकती है। “उनका बयान जांच के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस मामले में उनके बयान के बिना किसी निष्कर्ष पर आना असंभव है। इसलिए संभावना है कि सीआईडी फिर से समन जारी करेगी।”

शुक्रवार को राज्य आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने अधिकारी को यहां सीआईडी मुख्यालय में सुबह 11 बजे तलब किया था। सुभब्रत चक्रवर्ती ने 2018 में पुरबा मेदिनीपुर के कोंटाई में एक पुलिस बैरक में कथित तौर पर खुद को गोली मार ली थी।

राज्य सशस्त्र पुलिस कर्मियों के रूप में, चक्रवर्ती अधिकारी की सुरक्षा टीम का हिस्सा थे, जो उस समय तृणमूल कांग्रेस के सांसद थे।

चक्रवर्ती की मौत ने उस समय एक महत्वपूर्ण मोड़ ले लिया, जब इस साल जुलाई में, अधिकारी के खेमे बदलने और भाजपा में शामिल होने के बाद, सुभब्रत चक्रवर्ती की पत्नी सुपर्णा चक्रवर्ती ने अपने पति की मौत की जांच की मांग करते हुए कांथी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।

पश्चिम बंगाल पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 120बी के तहत मामला दर्ज करने के बाद नए सिरे से जांच शुरू की। इसके तुरंत बाद सीआईडी ने जांच अपने हाथ में ले ली थी।

जांच के तहत इस साल जुलाई में चार सदस्यीय सीआईडी टीम ने पूर्व मेदिनीपुर में सुवेंधु अधिकारी के आवास पर छापा मारा था। सीआईडी अधिकारी कथित तौर पर शुभब्रत चक्रवर्ती के पूर्व सहकर्मियों से पूछताछ और जानकारी इकट्ठा करने के बाद नंदीग्राम विधायक के घर पहुंचे थे।

पहले सीआईडी टीम ने सुपर्णा चक्रवर्ती का बयान रिकॉर्ड किया था, जिन्होंने कथित तौर पर जांचकर्ताओं को बताया था कि वह शिकायत दर्ज करने से डरती थीं। सुपर्णा ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसके पति ने आत्महत्या नहीं की है और यह हत्या का स्पष्ट मामला है।

जांचकर्ताओं ने सुवेंदु अधिकारी के सहयोगियों और पड़ोसियों से भी बात की। सीआईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पहले कहा, “जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है और हमें सुवेंदु अधिकारी का बयान दर्ज करने की जरूरत है जो इस मामले में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इसलिए हमने उसे बयान दर्ज करने के लिए सोमवार को तलब किया है।”

महाराष्ट्र

मीरा भाईंदर: करीब 32 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त, एक भारतीय महिला समेत दो नाइजीरियाई गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर बेचते थे ड्रग्स

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मुंबई: मीरा भाईंदर पुलिस ने एक भारतीय महिला सहित दो विदेशी ड्रग तस्करों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मीरा भाईंदर क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि काशी मीरा स्थित शबीना शेख के घर में ड्रग्स का स्टॉक है और वह ड्रग तस्करी में भी शामिल है। पुलिस ने छापेमारी कर 11 किलो 830 ग्राम कोकीन बरामद की। उसके खिलाफ नौघर पुलिस में एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया गया है।

गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि वह ये ड्रग्स एंडे नामक एक विदेशी नागरिक से खरीदती थी और मीरा रोड में रहती है। उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया और उसके कब्जे से नशीले पदार्थ भी जब्त कर लिए गए। 1000 डॉलर के नाइजीरियाई करेंसी नोट और 100 अमेरिकी डॉलर के 14 नोट भी मिले। जांच के बाद इस मामले में दो नाइजीरियाई और एक भारतीय महिला को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 23 करोड़ रुपए मूल्य की ड्रग्स, 100 अमेरिकी डॉलर के 14 नोट, चार मोबाइल फोन और 22 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। इसने तीन मिलियन रुपए मूल्य की ड्रग्स जब्त करने का भी दावा किया है।

यह ऑपरेशन मीरा भाईंदर पुलिस कमिश्नर मधु करपांडे, एडिशनल कमिश्नर दत्तात्रेय शिंदे और अविनाश अंबोरे सहित क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा अंजाम दिया गया। क्राइम ब्रांच ने बताया कि यह कोकीन नाइजीरियाई लोग अपने पेट में छिपाकर यहां लाए थे। यह कोकीन दक्षिण अमेरिका में निर्मित होता है। यह कोकीन मानव शरीर में छिपाकर विमान से यहां लाया जाता है। सबसे पहले इसे मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंचाया जाता है और फिर इसे मुंबई की सड़कों के माध्यम से कई इलाकों में बेचा जाता है। आरोपी सोशल मीडिया पर कई ग्रुप बनाकर ड्रग्स बेचते हैं।

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महाराष्ट्र

पवई चोरी में शामिल दो गिरफ्तार संदिग्धों ने चोरी की मोटरसाइकिल का उपयोग करके अपराध को अंजाम दिया।

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मुंबई: मुंबई पुलिस ने 48 घंटे के भीतर चोरी के दो मामलों को सुलझाने और दो आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। 5 अप्रैल की सुबह मुंबई के पवई पुलिस स्टेशन की सीमा में दो चोरों ने एक महिला से सोने की चेन छीन ली। उनके कब्जे से 30 ग्राम वजनी सोने की चेन भी बरामद की गई। दूसरी घटना पवई क्षेत्र में द्वितीय मार्ग गेट के सामने हुई, जिसमें आरोपी ने पूछा कि मेडिकल कहां है और फिर शिकायतकर्ता के चेहरे पर गंदा कपड़ा फेंक दिया और 15 ग्राम सोने का हार लेकर भाग गया। इस मामले की गंभीरता से जांच की गई।

अगले दिन सुबह साढ़े आठ बजे आरोपियों ने हीरानंदानी गार्ड के पास 45 वर्षीय महिला के गले से 20 ग्राम वजन के दो सोने के हार छीन लिए और मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। इन सभी चोरियों को सुलझाने के लिए पुलिस ने जांच के दौरान 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की जांच की। पता चला कि आरोपी बहराम बाग की ओर भाग गया था। इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट का सामान बरामद कर लिया गया। 30 ग्राम सोने के आभूषण बरामद किये गये हैं।

अपराध के लिए आरोपियों द्वारा इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है। 20 साल के पप्पू गजेंद्र मिश्रा और 20 साल के सुनील गंगा मोहते को अंधेरी से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पप्पू मिश्रा के खिलाफ 6 महीने पहले राबोड़ी थाने में चोरी का मामला भी दर्ज है और उसने छह महीने पहले एक मोटरसाइकिल भी चोरी की थी। इस चोरी में भी उसी का इस्तेमाल किया गया था, यह जानकारी आज यहां मुंबई जोन 10 के डीसीपी सचिन कंजाल ने दी।

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राष्ट्रीय समाचार

वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया सात दिन का समय, डिनोटिफिकेशन और नई नियुक्तियों पर रहेगी रोक

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नई दिल्ली, 17 अप्रैल। वक्फ कानून में हाल में किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को दूसरे दिन सुनवाई जारी रही। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन की मोहलत दी है। सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया कि इस दौरान डिनोटिफिकेशन या नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। अगली सुनवाई 5 मई को होगी।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि यह मुद्दा ऐसा नहीं है कि कोई सेक्शन देखकर उस पर फैसला किया जाए। इसके लिए पूरे कानून और इतिहास को भी देखना होगा। कई लाख सुझावों पर गौर करके यह कानून पारित हुआ था।

उन्होंने कहा कि यदि अदालत कोई आदेश जारी करती है तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

इसके बाद सीजेआई ने कहा कि अदालत चाहती है कि कोई भी पक्ष प्रभावित न हो।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर आप ‘वक्फ बाय यूजर’ को लेकर भी कुछ कहना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा पक्ष सुने। उन्होंने आश्वासन दिया कि एक सप्ताह तक वक्फ बोर्ड में कोई भी नियुक्ति नहीं होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या वह आश्वासन दे सकते हैं कि 1995 के वक्फ कानून के तहत रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी को डिनोटिफाई नहीं करेंगे? सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को इसका भी भरोसा दिलाया।

अंतरिम आदेश में शीर्ष अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 5 मई तय करते हुए कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि केंद्र सरकार सात दिन के भीतर जवाब दाखिल करना चाहती है। वह अदालत को आश्वासन देते हैं कि वक्फ कानून की संशोधित धारा 9 और 14 के तहत परिषद और बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। अगली सुनवाई की तारीख तक, वक्फ, जिसमें पहले से पंजीकृत या अधिसूचना द्वारा घोषित वक्फ शामिल हैं, को न तो डिनोटिफाई किया जाएगा और न ही कलेक्टर द्वारा इसमें कोई बदलाव किया जाएगा। हम इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हैं।

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