राजनीति
दिल्ली में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ओलंपियन कर्णम मल्लेश्वरी बनेंगी प्रथम उपकुलपति

दिल्ली में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2021 के अवसर पर कर्णम मल्लेश्वरी का दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की प्रथम उपकुलपति बनाने की घोषणा की गई। कर्णम मल्लेश्वरी भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता है।
इस अवसर पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शुरू होना, हमारे लिए बहुत बड़े सपने का पूरा होना है। मुझे यह कहते हुए बेहद गर्व है कि ओलम्पिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली उपकुलपति होंगी।
दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के विजन पर चर्चा करते हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली उपकुलपति, ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी की नियुक्ति की घोषणा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना का हमारा उद्देश्य अपने देश में ऐसे एथलीट तैयार करना है, जो हमारे देश को गौरवान्वित करें। हम एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं, जहां खेल फले-फूले और अपने खिलाड़ियों को उस स्तर तक ले जाएं, जहां वे हर ओलंपिक में भारत के लिए कम से कम 50 पदक जीतें।
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि वल्र्ड क्लास स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का इरादा केवल रोजगार पैदा करना ही नहीं है, बल्कि खिलाड़ियों को अपनी एथलेटिक प्रतिभा को निखारने के लिए एक मंच प्रदान करना भी है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के माध्यम से, हम प्रतिभा के विकास को और बढ़ावा देना चाहते हैं, ताकि हम कह सकें कि कम से कम 50 ओलंपियन दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र हैं। विश्वविद्यालय अत्याधुनिक खेल सुविधाएं भी प्रदान करेगा। हमारा लक्ष्य कम से कम 10 खेल क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता चैंपियन तैयार करना है।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने साझा किया कि दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक प्रमुख खेल विश्वविद्यालय होगा। खेल और खिलाड़ियों के लिए सभी उच्च मानक स्थापित किए जाएंगे। यह देश और विश्व के टॉप यूनिवर्सिटी के रूप में पहचानी जाएगी। यूनिवर्सिटी में न केवल खेल प्रतिभाओं को तराशा जाएगा, बल्कि दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से स्नातक होने पर एक छात्र को जो डिग्री मिलेगी, वह मुख्यधारा के पाठ्यक्रमों में मिलने वाली डिग्री के बराबर मान्य होगी।
गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा ने 2019 में दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी (डीएसयू) स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया था। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों को खेलों में स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की जाएगी। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ-साथ खेल प्रतिभाओं को विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने का काम भी करेगी।
महाराष्ट्र
हजरत सैयद बाले शाह पीर दरगाह ध्वस्तीकरण आदेश, चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश, दरगाह प्रबंधन को राहत

मुंबई: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मुंबई के मीरा भयंदर स्थित हजरत सैयद बाले शाह पीर दरगाह को संरक्षण प्रदान किया है तथा चार सप्ताह के लिए ध्वस्तीकरण प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। महाराष्ट्र सरकार चार सप्ताह के भीतर अदालत में जवाब दाखिल करेगी, जिसके बाद ही दरगाह को गिराने की प्रक्रिया पर निर्णय लिया जाएगा।
राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बांकोले ने सदन में 20 मई तक धर्मस्थल को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया था और सार्वजनिक बयान भी जारी किया था, लेकिन किसी तरह का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने ध्वस्तीकरण प्रक्रिया पर प्रभावी रोक लगाने का आदेश दिया और दरगाह प्रशासन द्वारा दायर याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब भी मांगा।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि किसी सरकारी नोटिस के अभाव के बावजूद, राज्य विधानसभा में मंत्री के सार्वजनिक बयानों और हाल की पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि दरगाह 350 साल पुरानी है और फिर भी राज्य सरकार ने इसे अवैध संरचना के रूप में वर्गीकृत किया है। ट्रस्ट ने दावा किया है कि संपत्ति का औपचारिक पंजीकरण भी 2022 में कराने की मांग की गई है और यह मंदिर दशकों से उसी स्थान पर स्थित है। याचिकाकर्ता के अनुसार, बॉम्बे हाईकोर्ट की अवकाश पीठ ने 15 और 16 मई को तत्काल सुनवाई की याचिकाओं को गलती से खारिज कर दिया था। दरगाह प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पुलिस ने 15 मई को एक नोटिस भी जारी किया था। नोटिस में ट्रस्ट के सदस्यों को चेतावनी दी गई थी कि वे विध्वंस प्रक्रिया में बाधा या व्यवधान न डालें। ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया 20 मई के लिए निर्धारित की गई है।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई बिना किसी कानूनी आदेश या उचित प्रक्रिया, जैसे नोटिस या सुनवाई का अवसर दिए बिना की गई, जो उनके अधिकारों का उल्लंघन है। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी और महाराष्ट्र सरकार को उस समयावधि के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।
अपराध
झारखंड के शराब घोटाले में आईएएस विनय चौबे से एंटी करप्शन ब्यूरो ने शुरू की पूछताछ

रांची, 20 मई। झारखंड में शराब घोटाले में पीई (प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी) दर्ज करने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने आईएएस और तत्कालीन एक्साइज सेक्रेटरी विनय कुमार चौबे से पूछताछ शुरू की है।
मंगलवार को एसीबी की टीम उनके आवास पर पहुंची और इसके बाद उन्हें अपने साथ कार्यालय लेकर पहुंची है।
सूत्रों के अनुसार, उनसे उनके कार्यकाल में झारखंड में छत्तीसगढ़ की तर्ज पर लागू हुई एक्साइज पॉलिसी की कथित गड़बड़ियों के बारे में पूछताछ की जा रही है।
दरअसल, इस मामले की जड़ें छत्तीसगढ़ से जुड़ी हैं, जहां शराब घोटाले में स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के अफसरों और कई बड़े कारोबारियों की भूमिका सामने आई है।
छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की जांच वहां की आर्थिक अपराध शाखा ने शुरू की थी। इसके बाद ईडी ने भी इस मामले में जांच शुरू की।
ईडी को इस दौरान यह भी जानकारी मिली कि जिस सिंडिकेट ने छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला किया, उसी ने झारखंड में भी नई उत्पाद नीति लागू करवाई और यहां भी उसी तर्ज पर घोटाला दोहराया गया।
इसी आधार पर ईडी की छत्तीसगढ़ इकाई ने झारखंड के तत्कालीन एक्साइज सेक्रेटरी विनय चौबे को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था।
पूछताछ के दौरान चौबे ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा था कि उत्पाद नीति सरकार की सहमति से लागू की गई थी। बाद में झारखंड के एक व्यक्ति ने छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध शाखा में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ के शराब सिंडिकेट ने ही झारखंड में सुनियोजित घोटाला किया।
इसके बाद ईडी ने इसमें ईसीआईआर दर्ज कर जांच शुरू की और अक्टूबर 2024 में आईएएस विनय चौबे सहित कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी।
जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ आर्थिक अपराध शाखा में एक प्राथमिकी दर्ज होने के बाद झारखंड एसीबी ने राज्य सरकार की अनुमति के बाद पीई दर्ज कर जांच शुरू की है।
राजनीति
नाना पटोले ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा पत्र, प्रोटोकॉल न मानने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग

नई दिल्ली, 20 मई। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। पत्र में मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई के दौरे को लेकर प्रोटोकॉल का पालन न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है।
नाना पटोले ने लिखा, “आपको यह पत्र लिखते समय अत्यंत पीड़ा हो रही है। बहुजन समाज के गौरव, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई का महाराष्ट्र सरकार एवं राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपमान किया गया है। एक महाराष्ट्र पुत्र के रूप में उनका मुंबई में सत्कार करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रोटोकॉल के अनुसार राज्य महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और मुंबई पुलिस आयुक्त की उपस्थिति अपेक्षित थी, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। अंततः मुख्य न्यायाधीश ने अपने भाषण में यह टिप्पणी की कि मेरे इस कार्यक्रम में इन अधिकारियों को आने की योग्यता नहीं लगती, तो यह विचार उन्हें स्वयं करना चाहिए। यह वक्तव्य अत्यंत दुखदायक है और यह स्पष्ट संकेत देता है कि महाराष्ट्र सरकार अपने ही सुपुत्र का सम्मान करने में विफल रही है।”
उन्होंने आगे लिखा, “न्यायमूर्ति भूषण गवई डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के विचारों के अनुयायी हैं, इस कारण उनके साथ यह व्यवहार जानबूझकर किया गया ऐसा संदेह संपूर्ण महाराष्ट्र में व्यक्त किया जा रहा है। संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के सम्मान के लिए एक निर्धारित प्रोटोकॉल होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रोटोकॉल की अवहेलना की है।”
पटोले ने अंत में विनम्र अपील की। कहा- यह अपमान केवल भूषण गवई का नहीं, बल्कि महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू महाराज और डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर का भी है। इस अपमान के लिए राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसी आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं। आपकी कार्रवाई से भविष्य में कोई भी सरकार और अधिकारी किसी संवैधानिक पद पर बैठे शख्स का अपमान करने का साहस नहीं करेंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूं।
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