अपराध
गुजरात में ‘लव जिहाद’ का पहला मामला दर्ज, 1 गिरफ्तार
गुजरात में लागू होने के महज तीन दिनों के भीतर राज्य ने गुरुवार को वडोदरा में ‘गुजरात धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम 2021’ के उल्लंघन का पहला मामला दर्ज किया। वडोदरा में पुलिस ने एक मुस्लिम व्यक्ति को सैम मार्टिन – एक ईसाई के रूप में अपना परिचय देकर एक हिंदू महिला से शादी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।
वडोदरा के तरसाली इलाके के रहने वाले 25 वर्षीय समीर अब्दुलभाई कुरैशी को गुरुवार को दर्ज शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया है। 25 साल की एक हिंदू महिला ने समीर के खिलाफ ईसाई होने का झूठा बहाना बनाकर उससे शादी करने की शिकायत दर्ज कराई।
वडोदरा के गोत्री पुलिस स्टेशन के निरीक्षक एसवी चौधरी ने आईएएनएस को बताया, “हिंदू महिला ने शिकायत की है कि उसे समीर द्वारा इंस्टाग्राम के माध्यम से एक रिश्ते में बहलाया गया था, जिसने कहा कि वह सैम मार्टिन एक ईसाई था। उसने शिकायत की है कि आरोपी ने उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया था और उस पल की तस्वीरें खींची थी और उसने धमकी दी कि अगर उसने उससे शादी नहीं की तो उसे वायरल कर दिया। उन्होंने 2019 में शादी की थी।”
वडोदरा के डीसीपी जयराजसिंह वाला ने आईएएनएस को बताया, “गोत्री पुलिस ने गुजरात धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम 2021 के आईपीसी 376, 377, 504, 506 (2) और खंड (4) के तहत व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।”
गुजरात धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम 2021 मुख्यमंत्री विजय रूपानी की घोषणा के बाद 15 जून से लागू हुआ। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के नक्शेकदम पर चलते हुए राज्य में नया संशोधन लाया गया है।
यह कानून 1 अप्रैल को गुजरात विधानसभा द्वारा पारित किया गया था और लगभग एक महीने पहले राज्यपाल की सहमति प्राप्त हुई थी।
संशोधित कानून के तहत, शादी से जबरन धर्म परिवर्तन, या किसी व्यक्ति की शादी करवाकर, या किसी व्यक्ति की शादी में सहायता करके, एक आरोपी को 3-5 साल की सजा और 2 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। मामले में, पीड़ित एक महिला, नाबालिग, एससी या एसटी है, अपराधी को 4-7 साल की जेल की सजा और 3 लाख रुपये से कम का जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है।
साथ ही, यदि कोई संगठन इस अपराध में शामिल पाया जाता है, तो सजा 3-10 साल के बीच होगी।
संशोधन का उद्देश्य उभरती हुई प्रवृत्ति को रोकना है जिसमें महिलाओं को धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से शादी का लालच दिया जाता है।
अपराध
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद असम में बड़ा एक्शन, 15 लोग गिरफ्तार

CRIME
नई दिल्ली/गुवाहाटी, 13 नवंबर: दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए भीषण विस्फोट के बाद असम में बड़ा एक्शन हुआ है। पिछले कुछ घंटों में असम पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बताया कि दिल्ली विस्फोटों के बाद आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के सिलसिले में अब तक पूरे राज्य में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि बुधवार को 6 गिरफ्तारियां की गई थीं। इसके बाद रातभर चलाए गए अभियान के दौरान 9 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
रात में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान बोंगाईगांव के रहने वाले रफीजुल अली, हैलाकांडी निवासी फोरिद उद्दीन लस्कर, लखीमपुर के इनामुल इस्लाम और फिरुज अहमद उर्फ पोपन, बारपेटा निवासी शाहिल शोमन सिकदर और रकीबुल सुल्तान, होजाई के नसीम अकरम, कामरूप के तस्लीम अहमद और दक्षिण सलमारा के अब्दुर रोहिम उर्फ बप्पी हुसैन के रूप में हुई।
इससे पहले, असम पुलिस ने दरांग के मतिउर रहमान, गोलपाड़ा के हसम अली, चिरांग के अब्दुल लतीफ, कामरूप के वझुल कमाल और बोंगाईगांव के नूर अमीन अहमद को गिरफ्तार किया था। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने दिल्ली धमाके के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट किए।
सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने साफ कहा कि असम पुलिस हिंसा का महिमामंडन करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि असम पुलिस सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके नफरत फैलाने या आतंकवाद का महिमामंडन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ तेजी और सख्ती से कार्रवाई जारी रखेगी।
मंगलवार को एक बयान में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि दिल्ली बम विस्फोट की खबर जब सोशल मीडिया पर आई, तो एक विशेष समुदाय के कुछ लोग इस पर मजाक बनाने लगे और ‘हा, हा’ इमोजी डालने लगे। ये लोग आतंकी समर्थक हैं और हमारी पुलिस इन्हें हर हाल में पकड़ने में जुटी है।
अपराध
महाराष्ट्र : मुंबई रेलवे पुलिस ने अवैध धरना को लेकर सीएसएमटी के दो कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया

मुंबई, 13 नवंबर: मुंबई रेलवे पुलिस ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) पर 6 नवंबर को हुए अवैध विरोध प्रदर्शन का संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई की है। सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ (सीआरएमएस) के दो कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
रेलवे पुलिस ने एस.के. दुबे और विवेक सिसोदिया के खिलाफ सीएसएमटी रेलवे पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया है। यह प्रदर्शन मुंब्रा स्टेशन पर हुई दुर्घटना में मारे गए पांच लोगों के मामले में दो इंजीनियरों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की मांग को लेकर किया गया था।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, “बिना पूर्व अनुमति के सीएसएमटी परिसर में धरना देना गैरकानूनी है। इससे रेलवे परिचालन बाधित हुआ और यात्री परेशान हुए। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 189(2), 190, 127(2), 221, 223 तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37(1), 135 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 163 के तहत लागू निषेधाज्ञा का भी उल्लंघन हुआ।”
घटना की शुरुआत शाम 4 बजे हुई, जब सीआरएमएस अध्यक्ष प्रवीण वाजपेयी के नेतृत्व में 100-200 रेल कर्मचारी मिलन हॉल में एकत्र हुए। इसके बाद वे शांतिपूर्वक डीआरएम कार्यालय की ओर मार्च करने लगे। आधिकारिक प्रदर्शन समाप्त होने के बाद शाम 5:30 बजे अचानक एस.के. दुबे और विवेक सिसोदिया के नेतृत्व में 30-40 कर्मचारी मोटरमैन लॉबी में घुस गए। उन्होंने लोहे की बेंचों से मोटरमैन, गार्ड और स्टेशन मैनेजर कार्यालय का प्रवेश द्वार अवरुद्ध कर दिया। इससे कर्मचारी अंदर फंस गए और शाम 5:41 बजे से लोकल ट्रेन सेवाएं पूरी तरह ठप हो गईं।
इसके बाद प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई और अफरा-तफरी मच गई। करीब एक घंटे तक परिचालन बाधित रहा। डीआरएम के आश्वासन के बाद शाम 6:38 बजे धरना समाप्त हुआ और सेवाएं धीरे-धीरे बहाल हुईं।
पुलिस ने कहा कि प्रदर्शन की अनुमति नहीं ली गई थी, जो रेलवे पुलिस आयुक्तालय के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि आंदोलन को उकसाने और समर्थन देने वाले अन्य लोग कौन हैं। दोनों आरोपियों को जल्द पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा।
अपराध
मुंबई: लोकल ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ और बिना सहमति के वीडियो बनाने के आरोप में 40 वर्षीय व्यक्ति पर मामला दर्ज

LOCAL TRAIN
मुंबई: चर्चगेट रेलवे पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ स्थानीय ट्रेन में एक महिला से छेड़छाड़ करने और उसकी सहमति के बिना उसका वीडियो बनाने के आरोप में मामला दर्ज किया है।
आरोपी की पहचान मलाड पूर्व निवासी 40 वर्षीय हेमांशु गांधी के रूप में हुई है, जो एक निजी कंपनी में कर्मचारी है। पीड़ित 30 वर्षीय वकील है और बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता है। रेलवे पुलिस के अनुसार, यह घटना 9 नवंबर की रात करीब 8.20 बजे चर्चगेट-बोरीवली फास्ट लोकल ट्रेन के जनरल डिब्बे में हुई।
बांद्रा पश्चिम निवासी पीड़िता काम से घर लौट रही थी, तभी आरोपी ने कथित तौर पर बिना उसकी अनुमति के उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। पीड़िता ने इस हरकत पर आपत्ति जताई और बाद में ट्रेन से उतरने के बाद बोरीवली रेलवे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
बोरीवली पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर मामला चर्चगेट रेलवे पुलिस को सौंप दिया है। 10 नवंबर को बीएनएस की धारा 77 (दृश्यरतिकता), 78 (पीछा करना) और 79 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने के इरादे से शब्द, हावभाव या कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है। जीआरपी ने आरोपी को नोटिस जारी किया है।
-
व्यापार5 years agoआईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
अपराध3 years agoभगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
महाराष्ट्र4 months agoहाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर
-
अनन्य3 years agoउत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग हुआ सतर्क
-
न्याय1 year agoमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दायर
-
अपराध3 years agoबिल्डर पे लापरवाही का आरोप, सात दिनों के अंदर बिल्डिंग खाली करने का आदेश, दारुल फैज बिल्डिंग के टेंट आ सकते हैं सड़कों पे
-
अपराध3 years agoपिता की मौत के सदमे से छोटे बेटे को पड़ा दिल का दौरा
-
राष्ट्रीय समाचार9 months agoनासिक: पुराना कसारा घाट 24 से 28 फरवरी तक डामरीकरण कार्य के लिए बंद रहेगा
