अपराध
एक बार फिर भारत के चंगुल से छूटा चोकसी, डोमिनिका से खाली हाथ लौटे भारतीय अधिकारी

डोमिनिका के हाईकोर्ट की ओर से भगोड़े व्यवसायी मेहुल चोकसी के मामले में सुनवाई स्थगित करने के बाद, सीबीआई, ईडी और विदेश मंत्रालय की आठ सदस्यीय टीम अब बिना मेहुल को लिए ही वापस भारत के लिए रवाना हो गई है।
भगोड़े हीरा कोरोबारी और पंजाब नेशनल बैंक से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के आरोपी मेहुल चोकसी के फिलहाल भारत आने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए उसे भारत वापस लाने के लिए गई टीम को अब खाली हाथ लौटना पड़ रहा है।
मामले में अगली सुनवाई 14 जून तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार, डोमिनिका से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और सीआरपीएफ के दो कमांडो की आठ सदस्यीय टीम के साथ निजी कतर जेट गुरुवार को रवाना हुआ।
भारतीय अधिकारियों की टीम शनिवार को चोकसी मामले से संबंधित दस्तावेजों के एक सेट के साथ डोमिनिका पहुंची थी।
डोमिनिकन हाईकोर्ट के न्यायाधीश बर्नी स्टीफेंसन ने गुरुवार को चोकसी की बंदी प्रत्यक्षीकरण सुनवाई स्थगित कर दी, जो 13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में भारत में वांछित है।
कैरिबियाई द्वीप में स्थित एक समाचार आउटलेट, एंटीगुआ न्यूज रूम के अनुसार, चोकसी और डोमिनिकन सरकार के वकीलों को डोमिनिका से उनके निष्कासन को रोकने के लिए दायर निषेधाज्ञा के संबंध में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा पर सहमत होने की अनुमति देने के लिए इसे स्थगित किया गया है।
इसने कहा कि दोनों पक्षों की ओर से मामले पर चर्चा करने और न्यायाधीश को सूचित करने के लिए मिलने की उम्मीद है, जो एक नई अदालत की तारीख तय करेंगे।
पीएनबी धोखाधड़ी मामले में सीबीआई और ईडी द्वारा भारत में वांछित चोकसी 23 मई को एंटीगुआ से लापता हो गया था, जिसके बाद उसकी बड़े पैमाने पर तलाशी ली गई थी। उसे 26 मई को डोमिनिका में पकड़ा गया था।
चोकसी और उनके वकीलों ने दावा किया है कि उन्हें जबरन एक जहाज पर चढ़ा दिया गया और उनका अपहरण कर लिया गया।
2 जून को चोकसी ने अदालत की उपस्थिति में अवैध प्रवेश के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और फिर उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया।
वह व्हीलचेयर पर नीली टी-शर्ट और काली पतलून में मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ।
डोमिनिका न्यूज ऑनलाइन के अनुसार, मजिस्ट्रेट की अदालत ने चोकसी को जमानत देने से इनकार कर दिया, क्योंकि सरकारी अभियोजक ने दलील पेश की कि वह भारत में 11 अपराधों और एंटीगुआ में प्रत्यर्पण कार्यवाही का सामना कर रहा है और इसलिए एक उड़ान जोखिम हो सकता है।
सीबीआई द्वारा मामला दर्ज करने से कुछ दिन पहले 62 वर्षीय हीरा कारोबारी ने जनवरी 2018 में भारत छोड़ दिया था।
27 मई को चोकसी की पहली तस्वीरें ऑनलाइन सामने आईं, जिसमें उसकी बाहों पर चोट के निशान और सूजी हुई आंख दिखाई दे रही थी।
अपराध
मुंबई 1993 दंगों के वांछित आरोपी को 32 साल बाद गिरफ्तार किया गया

मुंबई: पुलिस ने 1993 के मुंबई दंगों में शामिल मोस्ट वांटेड आरोपियों में से एक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुंबई की वडाला पुलिस ने वांछित आरोपियों की तलाश के लिए चलाए गए अभियान के दौरान 32 साल से फरार चल रहे एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। 54 वर्षीय आरिफ अली हाशिमुल्लाह खान को एंटाप हिल से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं होता था। उसके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसकी रिमांड का आदेश दिया। इस ऑपरेशन को मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती और पोर्ट जोन के डीसीपी विजय सागर ने अंजाम दिया।
अपराध
मलाड में 2 करोड़ रुपये की कोकीन के साथ नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार; एएनसी वर्ली ने ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया

मुंबई: एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) वर्ली यूनिट ने मुंबई के मलाड इलाके से एक नाइजीरियाई नागरिक को ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास 200 ग्राम कोकीन बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब ₹2 करोड़ है। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी) और 21(सी) तथा विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14ए(बी) के तहत गिरफ्तारी की गई।
एएनसी टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर जेपी कॉलोनी, ओरलेम, मार्वे रोड, मलाड में संदिग्ध को पकड़ा। उसकी तलाशी लेने पर टीम ने कोकीन, 5 लाख रुपये की कीमत की होंडा सिविक कार और 70,000 रुपये के तीन मोबाइल फोन बरामद किए।
आरोपी की पहचान 43 वर्षीय फ्रैंक नेंडी के रूप में हुई है, जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में रह रहा था। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि उसका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। कोकीन को एक खतरनाक उत्तेजक मादक पदार्थ माना जाता है, जो अक्सर गंभीर स्वास्थ्य और कानूनी परिणामों से जुड़ा होता है।
यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त नवनाथ धावले और सहायक आयुक्त सुधीर हिरदेकर के मार्गदर्शन में की गई। टीम का नेतृत्व वरिष्ठ निरीक्षक संतोष सालुंखे ने किया, जिसमें पुलिस उपनिरीक्षक प्रकाश सावंत और उनकी टीम ने गिरफ्तारी की। आगे की जांच जारी है।
अपराध
दादर पुलिस ने स्कूली छात्रा का पीछा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया; पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज

मुंबई: दादर पुलिस ने गुरुवार को 23 वर्षीय अमित केदारनाथ गुप्ता को एक किशोरी स्कूली छात्रा का पीछा करने और उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया। गुप्ता ने कथित तौर पर दादर पश्चिम के गैराज गली में तीन महीने तक पीड़िता का पीछा किया।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 14 वर्षीय पीड़िता स्थानीय स्कूल में पढ़ती है और अपने घर से पैदल ही स्कूल जाती थी। गैराज गली में, आरोपी गुप्ता ने कथित तौर पर उसे बुरी नीयत से घूरना शुरू कर दिया और उसका पीछा करने लगा। शुरुआत में छात्रा ने उसकी हरकतों को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की।
हालांकि, जब गुप्ता ने करीब जाने की कोशिश की तो डरी हुई छात्रा ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। उनकी मदद से दादर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने 3 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 78 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया और बाद में आरोपी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी दादर इलाके का निवासी है और पुलिस गहन जांच कर रही है।
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