अपराध
लव जिहाद के आरोप में एक गिरफ्तार हुआ फर्जी पुलिस ऑफिसर

तीन हिंदू महिलाओं को अपनी धार्मिक पहचान छुपाकर शादी के जाल में फंसाने के आरोप में आजमगढ़ पुलिस ने धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जो फर्जी क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर लोगों को झांसा दे रहा था। विवाहित मुस्लिम शख्स को रविवार को गिरफ्तार किया गया और जांच से पता चला कि आजमगढ़ में पहले से ही एक मुस्लिम महिला से उसकी पहली शादी से उसके सात बच्चे थे।
एक महिला ने इंदिरा नगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी आबिद हवारी, जिसने खुद को पुलिस अधिकारी आदित्य सिंह बताया, उसने उसका यौन शोषण किया और उससे 16 लाख रुपये की जबरन वसूली की।
उसने उन पर अपने किरायेदारों से जबरन किराया वसूलने का भी आरोप लगाया।
आबिद पर उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धार्मिक रूपांतरण निषेध अधिनियम, 2021 के तहत मामला दर्ज किया गया है और बलात्कार, जबरन वसूली, पत्नी के जीवनकाल के दौरान पुनर्विवाह, आपराधिक धमकी और महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 का भी आरोप लगाया गया है।
उसे सुशांत गोल्फ सिटी स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया।
शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि आबिद उससे पहली बार 2015 में मिला था, जब वह किराए के घर की तलाश में थी। उसने यूपी पुलिस की क्राइम ब्रांच से अपना परिचय आदित्य सिंह बताया। उसने उसे बताया कि वह एक विधुर है और उसकी पिछली शादी से एक बच्चा है।
उसने आरोप लगाया कि आबिद ने एक भावनात्मक कार्ड खेला और उसे उससे प्यार हो गया।
कुछ महीने बाद, आदित्य ने आबिद हवारी के रूप में अपनी असली पहचान प्रकट की और उसे अपने धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार उससे शादी करने के लिए कहा।
उसने कहा कि चूंकि आबिद के पास आपत्तिजनक स्थिति में उसकी तस्वीरें थीं, इसलिए उसके पास उसकी शर्त मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
बाद में, उसे अपने परिचितों से पता चला कि आबिद ने 21 फरवरी को अर्जुनगंज में दूसरी महिला से शादी की थी।
उत्तर क्षेत्र की अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी) प्राची सिंह ने कहा कि वर्दी पहकर आरोपी न केवल महिलाओं को भगाता था बल्कि रंगदारी भी चलाता था।
उन्होंने कहा, ” हमने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसके आपराधिक अतीत के ब्योरे का पता लगाने के लिए उससे पूछताछ की जाएगी।”
अपराध
मुंबई 1993 दंगों के वांछित आरोपी को 32 साल बाद गिरफ्तार किया गया

मुंबई: पुलिस ने 1993 के मुंबई दंगों में शामिल मोस्ट वांटेड आरोपियों में से एक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुंबई की वडाला पुलिस ने वांछित आरोपियों की तलाश के लिए चलाए गए अभियान के दौरान 32 साल से फरार चल रहे एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। 54 वर्षीय आरिफ अली हाशिमुल्लाह खान को एंटाप हिल से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं होता था। उसके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसकी रिमांड का आदेश दिया। इस ऑपरेशन को मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती और पोर्ट जोन के डीसीपी विजय सागर ने अंजाम दिया।
अपराध
मलाड में 2 करोड़ रुपये की कोकीन के साथ नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार; एएनसी वर्ली ने ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया

मुंबई: एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) वर्ली यूनिट ने मुंबई के मलाड इलाके से एक नाइजीरियाई नागरिक को ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास 200 ग्राम कोकीन बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब ₹2 करोड़ है। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी) और 21(सी) तथा विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14ए(बी) के तहत गिरफ्तारी की गई।
एएनसी टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर जेपी कॉलोनी, ओरलेम, मार्वे रोड, मलाड में संदिग्ध को पकड़ा। उसकी तलाशी लेने पर टीम ने कोकीन, 5 लाख रुपये की कीमत की होंडा सिविक कार और 70,000 रुपये के तीन मोबाइल फोन बरामद किए।
आरोपी की पहचान 43 वर्षीय फ्रैंक नेंडी के रूप में हुई है, जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में रह रहा था। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि उसका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। कोकीन को एक खतरनाक उत्तेजक मादक पदार्थ माना जाता है, जो अक्सर गंभीर स्वास्थ्य और कानूनी परिणामों से जुड़ा होता है।
यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त नवनाथ धावले और सहायक आयुक्त सुधीर हिरदेकर के मार्गदर्शन में की गई। टीम का नेतृत्व वरिष्ठ निरीक्षक संतोष सालुंखे ने किया, जिसमें पुलिस उपनिरीक्षक प्रकाश सावंत और उनकी टीम ने गिरफ्तारी की। आगे की जांच जारी है।
अपराध
दादर पुलिस ने स्कूली छात्रा का पीछा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया; पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज

मुंबई: दादर पुलिस ने गुरुवार को 23 वर्षीय अमित केदारनाथ गुप्ता को एक किशोरी स्कूली छात्रा का पीछा करने और उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया। गुप्ता ने कथित तौर पर दादर पश्चिम के गैराज गली में तीन महीने तक पीड़िता का पीछा किया।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 14 वर्षीय पीड़िता स्थानीय स्कूल में पढ़ती है और अपने घर से पैदल ही स्कूल जाती थी। गैराज गली में, आरोपी गुप्ता ने कथित तौर पर उसे बुरी नीयत से घूरना शुरू कर दिया और उसका पीछा करने लगा। शुरुआत में छात्रा ने उसकी हरकतों को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की।
हालांकि, जब गुप्ता ने करीब जाने की कोशिश की तो डरी हुई छात्रा ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। उनकी मदद से दादर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने 3 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 78 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया और बाद में आरोपी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी दादर इलाके का निवासी है और पुलिस गहन जांच कर रही है।
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