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Thursday,17-April-2025
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दो साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने संदेशों के प्रवर्तकों को खोजने का दिया था सुझाव दिया

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 फेसबुक के स्वामित्व वाले इंस्टैंट मैसेंजर, व्हाट्सएप ने दिल्ली उच्च न्यायालय में संदेशों की ट्रेसबिलिटी पर नए आईटी नियम को चुनौती दी है और इसे असंवैधानिक करार दिया है, क्योंकि यह नागरिकों की बुनियादी गोपनीयता का उल्लंघन करता है। हालांकि सितंबर 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह जरूरी है कि संदेशों के प्रवर्तकों का पता लगाने के लिए एक व्यवस्था हो, और बिचौलियों से ऐसी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक हो सकता है। इस साल फरवरी में केंद्र ने देश में सक्रिय सोशल मीडिया कंपनियों के लिए ‘इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021’ अधिसूचित किया था। केंद्र ने इन कंपनियों को रूल फॉलो करने के लिए तीन महीने का समय दिया है। हालाँकि, नियम 4 (2) ने विशेष रूप से व्हाट्सएप को परेशान कर दिया। इस नियम में कहा गया है कि मुख्य रूप से मैसेजिंग की प्रकृति में सेवाएं प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ अपने कंप्यूटर संसाधन पर सूचना के पहले प्रवर्तक की पहचान को सक्षम करेगा, जैसा कि धारा 69 आईटी नियम, 2009 के तहत सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत द्वारा पारित न्यायिक आदेश द्वारा आवश्यक हो सकता है।

दिलचस्प बात यह है कि 24 सितंबर, 2019 को पारित एक आदेश में जस्टिस दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने एक संदेश के पहले प्रवर्तक के संबंध में फेसबुक इंक बनाम भारत संघ और अन्य में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की थी।

पीठ ने कहा था कि सोशल मीडिया पर विभिन्न संदेश और सामग्री फैलाई या साझा की गई, जिनमें से कुछ हानिकारक हैं और कुछ संदेश हिंसा को भड़का सकते हैं। कुछ ऐसे संदेश हो सकते हैं जो देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ हों। इसके अलावा, बड़ी मात्रा में पोर्नोग्राफी है और पीडोफाइल सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं।

पीठ ने कहा था कि दवाओं, हथियारों और अन्य प्रतिबंधित पदार्थों को बिचौलियों द्वारा चलाए जा रहे प्लेटफार्मों के उपयोग के माध्यम से बेचा जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, यह आवश्यक है कि ऐसी सामग्री के प्रवर्तक व्यक्तियों, संस्थानों, निकायों का पता लगाने के लिए एक उचित रूप से शासन तैयार हो। बिचौलियों से ऐसी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक हो सकता है।

शीर्ष अदालत ने तब कहा था कि हालांकि, राज्य की संप्रभुता और किसी व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा की रक्षा करने की आवश्यकता है। कुछ आपराधिक गतिविधियों का पता लगाने, रोकथाम और जांच के प्रयोजनों के लिए ऐसी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक हो सकता है। डी एन्क्रिप्शन और प्रवर्तक की पहचान का रहस्योद्घाटन कुछ अन्य मामलों में भी आवश्यक हो सकता है।

हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायालय में अपनी याचिका में, व्हाट्सएप ने कहा कि नए नियमों के तहत संदेश के पहले प्रवर्तक की पहचान निजता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है और सुरक्षित रूप से निजी तौर पर संवाद करने के लिए इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप का उपयोग करने वाले करोड़ों नागरिकों के स्वतंत्र भाषण का उल्लंघन करती है।

याचिका में इस आवश्यकता का विरोध किया गया है कि व्हाट्सएप जैसे बिचौलिए अपने प्लेटफॉर्म पर भारत में सूचना के पहले प्रवर्तक की पहचान को सक्षम करते हैं और एंड टू एंड एन्क्रिप्शन और इसके लाभों को जोखिम में डालते हैं।

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नासिक : धार्मिक स्थल को लेकर उड़ी अफवाह के बाद बवाल, पथराव में कई घायल

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नासिक, 16 अप्रैल। नासिक के काठे गली इलाके में मंगलवार रात पुलिस पर पथराव किया गया। यह घटना तब हुई जब क्षेत्र में बिजली कट गई और इसी अंधेरे का फायदा उठाकर भीड़ ने अचानक पुलिस और आसपास खड़े वाहनों पर पत्थर बरसाने शुरू कर000000 दिए। इस हिंसक घटनाक्रम में तीन से चार पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि पांच वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हंगामे की वजह एक धार्मिक स्थल को लेकर उड़ी अफवाह बताई जा रही है।

स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को तत्काल कार्रवाई करनी पड़ी। रात में करीब 500 पुलिसकर्मियों को मौके पर तैनात किया गया ताकि हालात और न बिगड़ें। बताया जा रहा है कि हंगामे के समय करीब 400 से 500 लोग मौजूद थे। पुलिस ने किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए इलाके में ट्रैफिक मार्गों में बदलाव भी कर दिए हैं। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने मिलकर हालात पर कड़ी नजर रखी और रात भर गश्त जारी रही।

सूत्रों ने बताया कि इस पूरे मामले की जड़ एक विवादास्पद धार्मिक स्थल है, जिस पर पिछले कुछ दिनों से तनाव की स्थिति बनी हुई थी। नगरपालिका ने 1 अप्रैल को अदालत के आदेश के बाद एक अनधिकृत निर्माण पर नोटिस दिया था, जिसमें कहा गया था कि यदि निर्माण को स्वयं नहीं हटाया गया तो प्रशासन उचित कार्रवाई करेगा। इस चेतावनी के बावजूद धार्मिक स्थल को नहीं हटाया गया, जिससे स्थानीय लोगों में असंतोष और तमाम तरह की अफवाह फैल गई।

अधिकारियों ने बताया कि इस क्षेत्र में कुछ धार्मिक स्थलों का निर्माण बिना अनुमति के किया गया था और इन्हें हटाने के लिए नोटिस दिया गया था, जिसके बाद यह घटना हुई है। अगले दो दिनों में ऐसे सभी अनधिकृत धार्मिक स्थलों को हटाया जाएगा। नासिक पुलिस का कहना है पुलिस पूरे इलाके में शांति बनाए रखने के लिए कार्रवाई कर रही है। पुलिस और प्रशासनिक अमले की मौजूदगी अब भी इलाके में बनी हुई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

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जयपुर: ईडी ने पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर छापेमारी की

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जयपुर, 15 अप्रैल। केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को जयपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर छापेमारी शुरू की। प्रताप सिंह राजस्थान की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं।

यह कार्रवाई प्रदेश के चर्चित 2,850 करोड़ रुपये के पीएसीएल घोटाले से जुड़ी बताई जा रही है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह पर आरोप है कि घोटाले की कुछ राशि उनके पास भी है।

सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2016 को सेवानिवृत्त सीजेआई आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। कोर्ट ने कमेटी से कहा था कि पीएसीएल की संपत्तियों को नीलाम करके 6 माह में लोगों को ब्याज सहित भुगतान करें। सेबी के आकलन के अनुसार, पीएसीएल की 1.86 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति है, जो निवेशकों की जमा राशि की तुलना में 4 गुना है।

पीएसीएल कंपनी की योजनाओं को अवैध मानते हुए सेबी ने 22 अगस्त 2014 को कंपनी के कारोबार बंद कर दिए थे, जिसके चलते निवेशकों की पूंजी कंपनी के पास जमा रह गई। इसके बाद कंपनी और सेबी के बीच सुप्रीम कोर्ट में केस चला और सेबी केस जीत गई। 17 साल तक राज्य में रियल एस्टेट में निवेश का काम करने वाली पीएसीएल में प्रदेश के 28 लाख लोगों ने करीब 2,850 करोड़ और देश के 5.85 करोड़ लोगों ने कुल 49,100 करोड़ का निवेश किया था।

कंपनी पर बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, कर्नाटक, जयपुर ग्रामीण, उदयपुर, आंध्र प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ समेत आधे से ज्यादा राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं। इस घोटाले का पहला खुलासा जयपुर में ही हुआ था, जब 2011 में चौमू थाने में ठगी और चिट फंड एक्ट के तहत पहला केस दर्ज किया गया। मामले में प्रताप सिंह की भागीदारी 30 करोड़ के आसपास बताई जा रही है, जिसको लेकर अब ईडी जांच कर रही है।

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सलमान खान को फिर मिली जान से मारने की धमकी

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मुंबई: फिल्म अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर हैं और लॉरेंस गैंग सलमान को जान से मारने की धमकी भी दे चुका है, जिसके बाद से सलमान खान को सोशल मीडिया पर लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को एक व्हाट्सएप संदेश मिला जिसमें सलमान खान को उनके घर में घुसकर जान से मारने और उनकी कार को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। यह धमकी भरा संदेश मिलने के बाद वर्ली पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धमकी का मामला दर्ज कर लिया है।

मुंबई पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि सलमान खान को धमकी देने वाला शख्स किसी गिरोह से जुड़ा है या फिर किसी ने शरारत में यह धमकी दी है। धमकी भरे संदेश के बाद पुलिस भी अलर्ट पर है। सलमान खान के घर के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही सलमान खान को वाई प्लस सुरक्षा भी प्राप्त है। ऐसे में पुलिस ने भी इस धमकी को गंभीरता से लिया है।

मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक पंचालकर ने भी पुलिस को धमकी भरे फोन कॉल, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर धमकी भरे संदेशों को लेकर सतर्क रहने का आदेश दिया है। मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच भी इस मामले की जांच कर रही है। सलमान खान की जान को खतरा है, इसलिए पुलिस किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहती है और पुलिस ने इस मामले में जांच भी शुरू कर दी है। सलमान खान को इससे पहले भी कई बार जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया है।

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