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तेलंगाना में जमीन पर अवैध कब्जा करने की जांच शुरू, मंत्री पर लगा आरोप

तेलंगाना में विजिलेंस और प्रवर्तन अधिकारियों ने शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री एटाला राजेंद्र के खिलाफ लगे आरोपों की जांच शुरू कर दी है। उनके खिलाफ मेडक जिले में किसानों की भूमि का अतिक्रमण करने का आरोप है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की ओर से जांच का आदेश देने के एक दिन बाद जांच अधिकारी मंत्री से संबंधित जमुना हैचरी की भूमि और आसपास के किसानों की जमीनों का सर्वेक्षण करने के लिए आचमपेट और हाकिमपेट गांव पहुंचे।
उन्होंने भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण करने पीड़ितों से जानकारी लेने और भूमि रिकॉर्ड की जांच करने के लिए टीमों का गठन किया है।
रामप्रकाश के नेतृत्व में अधिकारियों की छह टीमें, तोप्रण के राजस्व विभागीय अधिकारी भूमि सर्वेक्षण कर रहे थे।
मेडक जिला कलेक्टर हरीश ने भी गांवों का दौरा किया। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि सौंपी गई भूमि का अतिक्रमण किया गया था, लेकिन वे अब 117 एकड़ भूमि के सर्वेक्षण सहित एक विस्तृत जांच कर रहे थे।
किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए गांवों में और मंत्री के फार्म हाउस पर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था।
मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के खिलाफ आरोपों की जांच के उस समय आदेश दिए, जब पीड़ितों ने मुख्यमंत्री के पास अपनी शिकायत दर्ज कराई थी।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव सोमेश कुमार को जमीनों के अतिक्रमण की शिकायतों पर जिला कलेक्टर से जांच करवाने के निर्देश दिए।
उन्होंने विजिलेंस डीजीपी पूर्णचंद्र राव को भी आरोपों का पता लगाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने मेडक जिले के कुछ किसानों द्वारा मुख्यमंत्री को शिकायत सौंपे जाने के बाद जांच का आदेश दिया और आरोप लगाया कि स्वास्थ्य मंत्री ने एक मुर्गी पालन उद्योग शुरू करने के लिए 100 एकड़ से अधिक भूमि को जबरन अपने कब्जे में ले लिया है।
अछमपेट और हाकिमपेट गांवों के आठ ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मुर्गी पालन उद्योग शुरू करने के लिए मंत्री और उनके अनुयायियों ने उनकी जमीनें हथिया ली थीं। उन्होंने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की और उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए अपील की कि सरकार द्वारा उन्हें दी गई भूमि को उन्हें तुरंत बहाल किया जाए।
मुख्यमंत्री द्वारा जांच का आदेश देने के कुछ घंटों बाद स्वास्थ्य मंत्री ने आरोपों से इनकार करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि उनके चरित्र हत्या के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है।
राजेंदर ने कहा कि वह एक सिटिंग जज या केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भी जांच का सामना करने के लिए तैयार थे।
उन्होंने दावा किया, “उन्होंने मुख्यमंत्री से संपर्क किया था, उनके बेटे और मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी द्वारा स्थापित एक मछली पालने का जहाज के विस्तार के लिए जमीन की मांग की गई थी, क्योंकि आसपास की जमीनों को सौंपा गया है, इसलिए किसानों को अगर मछली पालने के लिए आवंटित किया जा सकता है सरकार को जमीन सौंप दें।”
मंत्री ने कहा कि 20-25 एकड़ भूमि को राजस्व अधिकारियों को सौंप दिया गया था और भूमि अब भी अधिकारियों के कब्जे में है।
राजेंदर ने कहा, “उनका परिवार तीन दशकों से ईमानदारी के साथ मुर्गी पालन का व्यवसाय चला रहा था और कभी भी किसी भी गलत काम में लिप्त नहीं रहा। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी पद उनके स्वाभिमान के लिए महत्वपूर्ण नहीं है।”
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पश्चिम रेलवे आरपीएफ, जीआरपी ने मीरा रोड स्टेशन पर महिला क्लर्क के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोपी को पकड़ा

मुंबई: भयंदर स्थित पश्चिम रेलवे की आरपीएफ टीम ने वसई रोड स्थित राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) टीम के साथ मिलकर हाल ही में मीरा रोड रेलवे स्टेशन पर एक महिला वाणिज्यिक बुकिंग क्लर्क के साथ दुर्व्यवहार करने वाले एक आरोपी का पता लगाया और उसे पकड़ लिया।
पश्चिम रेलवे के अनुसार, भयंदर चौकी की आरपीएफ टीम और वसई रोड जीआरपी ने मिलकर बदमाश की तलाश में एक संयुक्त अभियान चलाया। आरोपी की पहचान मीरा रोड (पूर्व) निवासी 48 वर्षीय अशलम अनवर खान के रूप में हुई है।
पूछताछ के दौरान आरोपी ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। इसके बाद, जीआरपी/वसई रोड के पुलिस निरीक्षक ने आगे की कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे 10 सितंबर, 2025 को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया।
आरपीएफ भयंदर और जीआरपी वसई रोड द्वारा की गई यह त्वरित और समन्वित कार्रवाई, न केवल यात्रियों, बल्कि कर्मचारियों की सुरक्षा, संरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के प्रति पश्चिम रेलवे की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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बिहार एसआईआर मामला: सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को बड़ा झटका, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की समय सीमा बढ़ाने से इनकार

नई दिल्ली, 1 सितंबर: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार एसआईआर (में विशेष गहन पुनरीक्षण) मामले में विपक्षी दलों को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावे और आपत्ति दर्ज करने की समय सीमा 1 सितंबर से आगे बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने आयोग के आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया कि 1 सितंबर की समय सीमा के बाद भी लोग अपनी आपत्तियां और दावे दर्ज कर सकेंगे।
आयोग ने स्पष्ट किया कि नामांकन की अंतिम तारीख तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने का काम जारी रहेगा। इस मामले में अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी।
चुनाव आयोग के वकील एकलव्य द्विवेदी ने कहा, “आज की सुनवाई में दो याचिकाएं दायर की गईं। मुख्य मांग थी कि आधार कवरेज को 65 प्रतिशत की बजाय सभी 7.2 करोड़ मतदाताओं तक बढ़ाया जाए और समयसीमा को भी बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मांगों को खारिज कर दिया है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई का डाटा नोट किया है कि 99.5 प्रतिशत लोगों का आवेदन हो चुका है और कोर्ट ने आयोग के आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया है कि 1 सितंबर की डेडलाइन के बाद भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर लोग अपनी आपत्ति या दावा पेश कर सकते हैं।”
उन्होंने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने आधार की मांग को भी नकारा है। कोर्ट ने माना है कि आधार का उद्देश्य नागरिकता को साबित करने का नहीं बल्कि पहचान को साबित करने का है। आधार कार्ड को ‘डेट ऑफ बर्थ’ का आधार माना जा सकता है।”
चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जिला निर्वाचन अधिकारियों और बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। समाचार पत्रों में विज्ञापन भी जारी किए गए हैं। आयोग ने कहा कि 1 सितंबर से 25 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए पर्याप्त समय है और इसके बाद भी कोई रोक नहीं है।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि 30 सितंबर के बाद भी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और सही दावों को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ‘बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी’ के चेयरमैन को निर्देश दिया कि वे पैरा-लीगल वॉलेंटियर्स को मतदाताओं की मदद के लिए नोटिफिकेशन जारी करें, ताकि दावे और आपत्तियां दर्ज करने में सहायता मिल सके।
याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि आधार कार्ड को स्वीकार करने का आदेश केवल 65 लाख लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि यदि आधार कार्ड के कारण किसी का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हुआ, तो उनकी सूची 8 सितंबर को कोर्ट के समक्ष पेश की जाए।
इससे पहले, याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने उच्च न्यायालय में तर्क दिया कि 22 अगस्त को कोर्ट ने आधार कार्ड को दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने का आदेश दिया था, लेकिन चुनाव आयोग पारदर्शिता के अपने निर्देशों का पालन नहीं कर रहा।
उन्होंने आशंका जताई कि कई ‘रिन्यूमेरेशन फॉर्म’ ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) द्वारा भरे गए हैं। भूषण ने यह भी कहा कि आयोग कुछ मतदाताओं को नोटिस जारी कर रहा है, जिसमें दस्तावेजों में कमी का हवाला दिया जा रहा है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में छूट गए लोग आधार कार्ड के साथ दावा पेश कर सकते हैं। हालांकि, आधार की अहमियत को मौजूदा कानूनी प्रावधानों से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि आयोग को कानून के तहत आधार की वैधानिकता को स्वीकार करना होगा।
इस मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी, जिसमें कोर्ट आधार कार्ड के आधार पर मतदाता सूची में शामिल न किए गए लोगों की सूची पर विचार करेगा।
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सीबीआई, मुंबई पुलिस ने बड़े ड्रग मामले में इंटरपोल के जरिए कुब्बावाला मुस्तफा को यूएई से वापस लाया

मुंबई: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इंटरपोल के माध्यम से कुब्बावाला मुस्तफा की यूएई से वापसी में सफलतापूर्वक समन्वय किया है। कुब्बावाला मुस्तफा मुंबई पुलिस का वांछित अपराधी है।
सीबीआई की अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग इकाई (आईपीसीयू) ने एनसीबी-अबू धाबी के सहयोग से रेड नोटिस के तहत वांछित कुब्बावाला मुस्तफा को 11.07.2025 को सफलतापूर्वक भारत वापस लाया। मुंबई पुलिस की चार सदस्यीय टीम कुब्बावाला मुस्तफा को वापस लाने के लिए 07.07.2025 को दुबई, संयुक्त अरब अमीरात गई। यह टीम 11.07.2025 को संयुक्त अरब अमीरात से छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, मुंबई पहुँची। सीबीआई द्वारा इंटरपोल के माध्यम से एनसीबी-अबू धाबी के साथ गहन अनुवर्तन के माध्यम से पहले ही संयुक्त अरब अमीरात में मुस्तफा की भौगोलिक स्थिति का पता लगा लिया गया था।
मुंबई पुलिस को कुर्ला पुलिस स्टेशन, मुंबई में दर्ज एफआईआर संख्या 67/2024 के तहत कुब्बावाला मुस्तफा की तलाश है। उस पर विदेश से सांगली में एक सिंथेटिक ड्रग निर्माण फैक्ट्री चलाने का आरोप है। कुब्बावाला मुस्तफा और अन्य से जुड़ी उक्त फैक्ट्री से 2.522 मिलियन रुपये मूल्य की कुल 126.141 किलोग्राम मेफेड्रोन ड्रग्स बरामद और जब्त की गई। कुब्बावाला मुस्तफा के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है और माननीय न्यायालय ने उसके खिलाफ खुली तारीख का गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
मुंबई पुलिस के अनुरोध पर सीबीआई ने इस मामले में 25.11.2024 को इंटरपोल के माध्यम से रेड नोटिस प्रकाशित करवाया। एनसीबी-अबू धाबी ने 19.06.2025 को सूचित किया कि उनके अधिकारियों ने इस व्यक्ति को भारत वापस लाने के लिए यूएई में एक सुरक्षा मिशन भेजने का अनुरोध किया है। इसके बाद, यूएई से इस व्यक्ति को वापस लाने के लिए मुंबई पुलिस की एक टीम का गठन किया गया।
इंटरपोल द्वारा प्रकाशित रेड नोटिस वांछित अपराधियों पर नज़र रखने के लिए विश्व भर की सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भेजे जाते हैं।
भारत में इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में सीबीआई, इंटरपोल चैनलों के माध्यम से सहायता के लिए भारतपोल के माध्यम से भारत में सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करती है। पिछले कुछ वर्षों में इंटरपोल चैनलों के माध्यम से समन्वय करके 100 से अधिक वांछित अपराधियों को भारत वापस लाया गया है।
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