राजनीति
अदालत भी कर रही है मोदी के मन की बात, शिवसेना का सुप्रीम कोर्ट पर निशाना
आंदोलन का अधिकार निरंकुश नहीं है। कभी भी, कहीं भी आंदोलन नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय की इस टिप्पणी पर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिये निशाना साधा है सामना ने लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख से सरकार के ही ‘मन की बात’ सामने आई है क्या? चार दिन पहले ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने देश के आंदोलन का मजाक उड़ाया था। उन्होंने खिल्ली उड़ाते हुए कहा था कि कुछ लोग केवल आंदोलन पर ही जीते हैं। ये लोग ‘आंदोलनजीवी’ हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी प्रधानमंत्री के सुर में सुर मिलाते हुए आंदोलनकारियों को आंख दिखाई है।
सामना ने लिखा है कि आंदोलन नहीं हुए होते तो दुनिया के नक्शे में शामिल कई देशों का जन्म ही नहीं हुआ होता और जुल्मी राज खत्म नहीं हुए होते। हिंदुस्थान में भी यही बार-बार हो रहा है। लेकिन देश की बुनियाद ही डगमगा जाए, अर्थव्यवस्था का कचरा हो जाए या विदेशी शक्ति को सहायता मिले, ऐसे आंदोलन इस भूमि पर ना होने पाएं, इस बात को स्वीकार करना ही होगा। ‘व्यक्ति को आंदोलन करने और असहमति व्यक्त करने का संवैधानिक अधिकार है।
सामना ने लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आंदोलनों के मामले में सरकार के कदम पर मुहर लगा दी है। दिल्ली की सीमा पर किसान तीन महीनों से सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार जो तीन कृषि कानून लाई है, उसके कारण देश की कमर ही टूटती जा रही है। किसानों को दूसरे पर निर्भर होना पड़ेगा और भविष्य में उसे चार-पांच बड़े उद्योगपतियों का गुलाम होना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में इन किसानों का सड़कों पर उतरना स्वाभाविक है। जिस हिंदुस्थान के संविधान की बात करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने आंदोलन पर मार्गदर्शन किया है, वही हिंदुस्थानी संविधान किसानों के नागरिक अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ साबित होगा तो क्या करें?
सामना ने लिखा है कि हवाई अड्डे, विमान कंपनियां और सार्वजनिक उपक्रमों को सरकार निःसंकोच होकर बेच रही है। देश के प्रमुख बंदरगाहों का निजीकरण हो रहा है, जिससे नौकरियां जानेवाली हैं। इस निजीकरण के विरोध में मतलब देश की बिक्री के विरोध में लोगों ने रास्ते पर उतरकर आंदोलन किया तो न्यायालय `ऑर्डर…ऑर्डर’ करते हुए देशद्रोह का हथौड़ा उनके सिर पर मारेगी क्या? ‘हिंदुस्थानी न्याय-व्यवस्था की हालत जीर्ण हो चुकी है। न्यायालय में न्याय मिलना मुश्किल हो गया है।’ ऐसा खुलासा खुद पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा के सांसद रंजन गोगोई ने किया है। वह इतना ही बोलकर नहीं रुके। उन्होंने कहा, ‘हम खुद किसी भी न्यायालय में नहीं जाएंगे। न्यायालय में जाना मतलब पश्चाताप करने जैसा है।’
अपराध
पंजाब: सीबीआई कोर्ट ने 7.8 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड केस में सात आरोपियों को तीन साल की सजा सुनाई

चंडीगढ़, 29 नवंबर: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की कोर्ट ने पंजाब के साहिबजादा अजीत सिंह नगर में 7.8 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में सात आरोपियों को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई है।
मामले के मुख्य आरोपियों मनीष जैन और रमेश कुमार जैन को तीन साल की कठोर कारावास (आरआई) और प्रत्येक पर 35,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि अन्य आरोपियों रचना जैन, भूपिंदर सिंह, प्रतीपाल सिंह, संजीव कुमार जैन और अनीता जैन को तीन साल की जेल की सजा और प्रत्येक पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
यह मामला 4 नवंबर 2016 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मनीष ट्रेडर्स के पार्टनर मनीष जैन, रमेश कुमार जैन और कांता जैन ने बैंक के कुछ अज्ञात अधिकारियों के साथ मिलकर 7.83 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। सीबीआई की जांच में सामने आया कि इस साजिश के तहत बैंक को गलत तरीके से बड़ी राशि का नुकसान पहुंचाया गया।
जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 28 जून 2017 को इस मामले में सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहों की सुनवाई के बाद दोषियों को सजा सुनाई।
सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में साजिश के तहत बैंक को हानि पहुंचाना और फर्जीवाड़ा करना आरोपियों का मुख्य उद्देश्य था। अदालत ने मामले की पूरी जांच और चार्जशीट के आधार पर फैसला सुनाया और सभी दोषियों को सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया।
इस मामले में दोषियों को दी गई सजा तीन साल की है, लेकिन जुर्माना और कड़ी निगरानी के कारण आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की संभावना भी बनी हुई है। सीबीआई ने कहा है कि वे भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त और निष्पक्ष जांच जारी रखेंगे।
महाराष्ट्र
जोगेश्वरी पॉस्को केस में बेल पर आया आरोपी फिर गिरफ्तार

CRIME
मुंबई: मुंबई पॉस्को केस में शामिल एक भगोड़े आरोपी को जोगेश्वरी पुलिस ने 6 साल बाद फिर गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई के जोगेश्वरी में, आरोपी पंकज पांचाल, 27, को 2019 में पॉस्को चाइल्ड अब्यूज़ और एक्सप्लॉइटेशन केस में गिरफ्तार किया गया था और वह बेल पर था, लेकिन कोर्ट की कार्रवाई से गैरहाज़िर था और पिछले 6 सालों से अपनी पहचान छिपा रहा था। पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी SRA बिल्डिंग के पास आया है, जिस पर पुलिस ने जाल बिछाया और आरोपी को जोगेश्वरी से गिरफ्तार करने में कामयाब रही। कोर्ट ने उसके खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट भी जारी किया था, जिसके बाद पुलिस ने उसका पालन करते हुए उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसे रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। यह जानकारी मुंबई पुलिस ज़ोन 10 के DCP दत्ता नलावड़े ने दी है।
महाराष्ट्र
मिलिंद गैंगस्टर प्रतीक शाह बदर पर MPDA के तहत कार्रवाई

CRIME
मुंबई: मुंबई मिलिंद पुलिस ने शंकर धोत्रे के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसने यहां दुकानदारों, राहगीरों और रिक्शा चालकों को डरा-धमकाकर पैसे वसूले और आतंक मचाया, और उस पर MPDA यानी स्लम गुंडों का एक्ट लगाया है। यह कार्रवाई एडिशनल कमिश्नर महेश पाटिल के निर्देश पर की गई है। आरोपी इलाके में आतंक का अड्डा है। उसके खिलाफ पैसे वसूलने के लिए हिंसा के कुल 6 मामले दर्ज हैं। वह व्यापारियों और दुकानदारों को डरा-धमकाकर उनसे हर महीने पैसे वसूलता है। कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोलता था। ऐसे में पुलिस ने शिकायतकर्ता को भरोसे में लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई की। वह मिलिंद में आतंक का अड्डा है। MPDA के तहत कार्रवाई करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर मुंबई से दूसरे शहरों में भेज दिया गया है। मुंबई पुलिस ने अब ऐसे गुंडों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है ताकि पुलिस के प्रति जनता का भरोसा फिर से कायम हो सके। गुंडों के दिल में पुलिस का डर बना रहे।
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