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सुप्रीम कोर्ट को तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगानी चाहिए : तिवारी

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Manish-Tewari

कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट को तीन कृषि कानूनों के संचालन पर रोक लगानी चाहिए और इन कानूनों की संवैधानिकता पर सुनवाई करनी चाहिए, क्योंकि इसका देश की 65 प्रतिशत आबादी पर प्रभाव पड़ता है। फोन पर आईएएनएस से बात करते हुए, कांग्रेस के लोकसभा सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट को इन कृषि कानूनों के संचालन पर रोक लगानी चाहिए और इन कानूनों की संवैधानिकता पर दैनिक आधार पर सुनवाई करनी चाहिए।”

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इससे देश की 65 प्रतिशत आबादी प्रभावित होती है।

नए कृषि कानूनों के साथ ही दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अगर सरकार ने इन कृषि कानूनों पर रोक नहीं लगाई तो अदालत कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा देगी।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, “अगर केंद्र ऐसा नहीं करता है तो हम इसके अमल पर रोक लगा देंगे।”

सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस नेता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने भी ट्विटर पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों और सुनवाई ने आज भाजपा सरकार को पूरी तरह से उजागर कर दिया है।

वहीं शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “देश ने देखा कि किस तरह अध्यादेश के माध्यम से कृषि कानूनों को लाया गया और किस तरह से इन्हें लोकसभा में भी लाया गया।”

शिवसेना नेता ने आरोप लगाया कि सरकार ने राज्यसभा सदस्यों को समय ही नहीं दिया और जल्दबाजी में कानूनों को लाया गया। उन्होंने केंद्र पर किसानों को खाली वादे करने के लिए निशाना भी साधा।

इससे पहले दिन में याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा, “अगर केंद्र ऐसा नहीं करता (कानूनों पर रोक) है तो हम इसके कार्यान्वयन पर रोक लगा देंगे।”

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह यह स्पष्ट करना चाहता है कि वह विरोध पर रोक नहीं लगा रहा और विरोध जारी रह सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या विरोध प्रदर्शन को उसी जगह पर आयोजित किया जाना चाहिए या लोगों की निर्बाध गतिविधि के लिए कहीं और शिफ्ट किया जाना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने केंद्र से कहा कि वह कृषि कानूनों की जांच के लिए एक समिति बनाने की बात दोहरा रही है। शीष अदालत ने कहा, “तब तक अदालत कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगा सकती है।”

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, “हम चाहते हैं कि माहौल अनुकूल हो, कानूनों को होल्ड पर रखें और समिति के पास जाएं।”

अदालत ने कहा कि यह आशंका है कि विरोध स्थल पर जानबूझकर या अनजाने में हिंसा हो सकती है।

प्रधान न्यायधीश एस. ए. बोबडे ने कहा, “हम अपने हाथ खून से नहीं रंगना चाहते हैं।”

महाराष्ट्र

मुंबई पुलिस ने 367 फरार और वॉन्टेड आरोपियों को गिरफ्तार किया

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ARREST

मुंबई पुलिस ने 367 वॉन्टेड क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जिसमें 18 ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो 20 साल से वॉन्टेड थे। इन सभी वॉन्टेड क्रिमिनल्स को भगोड़ा घोषित किया गया था। इसमें आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन में 1987 से वॉन्टेड एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है, इसी तरह एमएन जोशी मार्ग में 1988 से वॉन्टेड एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों को 1 जनवरी, 2026 से 31 मार्च, 2026 के बीच गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने फरार क्रिमिनल्स की तलाश के लिए चलाए गए इस स्पेशल ऑपरेशन में इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो बहुत सफल है। यह ऑपरेशन मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती के निर्देश पर किया गया है।

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महाराष्ट्र

वर्ली भाजपा रैली का विरोध कर रही महिला के खिलाफ कोई एफ आई आर दर्ज नहीं, मुंबई पुलिस ने एक्स पर सफाई दी, गुमराह करने वाली खबर से इनकार किया

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मुंबई पार्लियामेंट में महिला रिजर्वेशन बिल खारिज होने के खिलाफ पूरे देश और मुंबई में प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। मुंबई पुलिस ने साफ किया है कि वर्ली भाजपा रैली में प्रोटेस्ट करने वाली पूजा मिश्रा नाम की महिला के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। सोशल मीडिया पर गुमराह करने वाले मैसेज के बाद अब मुंबई पुलिस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर साफ किया है कि प्रभावित महिला के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। यह महिला ट्रैफिक को लेकर परेशान थी और रैली के दौरान मंत्री गिरीश महाजन से बहस कर चुकी थी। इसके बाद कई ऑर्गनाइजेशन ने उसके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज नहीं किया है। जांच भी चल रही है। हालांकि, वर्ली पुलिस ने ऑर्गेनाइजर और एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ गैर-कानूनी तरीके से सड़क ब्लॉक करने और जाम लगाने का केस दर्ज किया है। ऑर्गेनाइजर ने इस प्रोटेस्ट के लिए परमिशन ली थी, जिसके बाद पुलिस ने कुछ शर्तों के तहत मंत्री के खिलाफ यह केस दर्ज किया है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक महिला के खिलाफ केस दर्ज होने की फैल रही गुमराह करने वाली अफवाह का खंडन किया है।

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अपराध

नासिक के बाद मुंबई में यौन उत्पीड़न के मामलों में लव जिहाद और कॉर्पोरेट जिहाद करने की साजिश, आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने कॉर्पोरेट जिहाद की बात से किया इनकार

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ARREST

मुंबई; नासिक टीसीएस के बाद अब मुंबई में सेक्सुअल असॉल्ट केस को कॉर्पोरेट और धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई है। यहां, मुंबई के अग्रीपारा पुलिस स्टेशन ने 19 साल की टेलीमार्केटर को परेशान करने के मामले में अशरफ सिद्दीकी नाम के 25 साल के युवक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस अब इस केस की जांच कर रही है, लेकिन पीड़ितों के परिवार इसे कॉर्पोरेट जिहाद और लव जिहाद भी कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इससे भी इनकार किया है। एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में थर्ड-पार्टी टेलीमार्केटर के तौर पर काम करने वाली महिला सहकर्मी को अश्लील मैसेज भेजने के आरोप में अग्रीपारा पुलिस स्टेशन में अशरफ नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस 75, 78(2) और 70 और आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन के तहत केस दर्ज किया गया है। पीड़िता के बयान और पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने न सिर्फ उसे सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कई मैसेज भेजे, बल्कि अपनी महिला सहकर्मियों के बारे में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए अश्लील तस्वीरें भी भेजीं। पुलिस को दिए अपने बयान में पीड़िता ने कहा कि जब उसने अशरफ को बताया कि वह हिंदू है, तो उसने जवाब दिया, “आजकल हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कियों को पसंद करती हैं।” इसके बाद पीड़िता के परिवार ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही, उसके रिश्तेदारों ने मांग की है कि यह लव जिहाद का मामला है, इसलिए इसकी एसआईटी जांच होनी चाहिए और साथ ही आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए।

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