अपराध
मुंबई प्रेस की खबर का असर भिवंडी के दोषी ठेकेदार के विरुद्ध मामला दर्ज। मृत लड़की को विधानसभा सदस्य रईस शेख ने ५ लाख रुपये का चेक दिया।

भिवंडी: (संवाददाता)
ड्रेनेज लाइन प्रोजेक्ट के अंतर्गत भिवंडी शहर के कोंडाजी वाडी चौहान कॉलोनी में ईगल इंफ्रास्ट्रक्चर कांट्रेक्टर कंपनी द्वारा एक केंद्र का निर्माण किया जा रहा था। उसी गड्ढे में १ जनवरी को गौसिया आरिफ शेख नाम की 3 साल की मासूम बच्ची की उसी गड्ढे में डूबने से मौत हो गई थी। मुंबई प्रेस ने न केवल पहले दिन से इस सनसनीखेज मामले को प्रमुखता से कवर किया, बल्कि भिवंडी के हजारों उत्पीड़ित लोगों की आवाज बनते हुए अपनी ईमानदार पत्रकारिता के माध्यम से उत्पीड़ित के लिए न्याय का मार्ग प्रशस्त किया। समाचार के अनुसार, शांतिनगर पुलिस ने बंगालपुरा निवासी जीशान अयाज मोमिन के विरुद्ध सुरक्षा प्रणाली में असावधानता के परिणामस्वरूप एक मासूम बच्ची की मौत के लिए दोषी ठहराते हुए उसके विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है।
इसी तरह, ईगल इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिगत गटर योजना का काम शुरू से ही धीमा रहा है और इसी कारण से संबंधित ठेकेदार कंपनी के विरुद्ध शिकायत दर्ज की जा रही है। इस संबंध में नागरिकों में संतोष व्यक्त किया जा रहा है जिसे गंभीरता से लेेेते हूए ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।
इसके अलावा, मुंबई प्रेस ने जनता की अदालत में भिवंडी विधायक की लापरवाही को पेश करते हुए उन्हें अपने प्रतिनिधित्व के साथ ईमानदार होने का संकेत दिया था, यही कारण है कि विधायक ने लोगों से अपने वादे को पूरा करते हुए दुर्घटना का शिकार हुए पीड़ितो को पाँच और एक लाख के चेक से सम्मानित किया। खबरों के मुताबिक, १ जनवरी को गुलज़ार नगर कोंडाजी वाडी के बीच स्थित सर्वे नंबर १०४ और रिजर्वेशन नंबर १२७ पर दो बच्चे पंपिंग स्टेशन के गड्ढे में गिर गए थे, जिसमें गौसिया नाम की चार साल की बच्ची की मौत हो गई थी और रेहान नाम के बच्चा बच लिया गया था। उसी दिन, विधानसभा के सदस्य रईस कासिम शेख ने कहा था कि वह गड्ढे की खुदाई कर रही ईगल कंपनी से मृतक को हर्जाना दिलाऊंगा। कल रईस शेख ने अपने हाथों से पीड़ितों को चेक प्रदान किए।
अपराध
मुंबई 1993 दंगों के वांछित आरोपी को 32 साल बाद गिरफ्तार किया गया

मुंबई: पुलिस ने 1993 के मुंबई दंगों में शामिल मोस्ट वांटेड आरोपियों में से एक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुंबई की वडाला पुलिस ने वांछित आरोपियों की तलाश के लिए चलाए गए अभियान के दौरान 32 साल से फरार चल रहे एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। 54 वर्षीय आरिफ अली हाशिमुल्लाह खान को एंटाप हिल से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं होता था। उसके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसकी रिमांड का आदेश दिया। इस ऑपरेशन को मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती और पोर्ट जोन के डीसीपी विजय सागर ने अंजाम दिया।
अपराध
मलाड में 2 करोड़ रुपये की कोकीन के साथ नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार; एएनसी वर्ली ने ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया

मुंबई: एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) वर्ली यूनिट ने मुंबई के मलाड इलाके से एक नाइजीरियाई नागरिक को ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास 200 ग्राम कोकीन बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब ₹2 करोड़ है। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी) और 21(सी) तथा विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14ए(बी) के तहत गिरफ्तारी की गई।
एएनसी टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर जेपी कॉलोनी, ओरलेम, मार्वे रोड, मलाड में संदिग्ध को पकड़ा। उसकी तलाशी लेने पर टीम ने कोकीन, 5 लाख रुपये की कीमत की होंडा सिविक कार और 70,000 रुपये के तीन मोबाइल फोन बरामद किए।
आरोपी की पहचान 43 वर्षीय फ्रैंक नेंडी के रूप में हुई है, जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में रह रहा था। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि उसका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। कोकीन को एक खतरनाक उत्तेजक मादक पदार्थ माना जाता है, जो अक्सर गंभीर स्वास्थ्य और कानूनी परिणामों से जुड़ा होता है।
यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त नवनाथ धावले और सहायक आयुक्त सुधीर हिरदेकर के मार्गदर्शन में की गई। टीम का नेतृत्व वरिष्ठ निरीक्षक संतोष सालुंखे ने किया, जिसमें पुलिस उपनिरीक्षक प्रकाश सावंत और उनकी टीम ने गिरफ्तारी की। आगे की जांच जारी है।
अपराध
दादर पुलिस ने स्कूली छात्रा का पीछा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया; पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज

मुंबई: दादर पुलिस ने गुरुवार को 23 वर्षीय अमित केदारनाथ गुप्ता को एक किशोरी स्कूली छात्रा का पीछा करने और उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया। गुप्ता ने कथित तौर पर दादर पश्चिम के गैराज गली में तीन महीने तक पीड़िता का पीछा किया।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 14 वर्षीय पीड़िता स्थानीय स्कूल में पढ़ती है और अपने घर से पैदल ही स्कूल जाती थी। गैराज गली में, आरोपी गुप्ता ने कथित तौर पर उसे बुरी नीयत से घूरना शुरू कर दिया और उसका पीछा करने लगा। शुरुआत में छात्रा ने उसकी हरकतों को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की।
हालांकि, जब गुप्ता ने करीब जाने की कोशिश की तो डरी हुई छात्रा ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। उनकी मदद से दादर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने 3 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 78 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया और बाद में आरोपी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी दादर इलाके का निवासी है और पुलिस गहन जांच कर रही है।
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