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Thursday,25-December-2025
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दिल्ली हाईकोर्ट ने सिविल मुकदमे में इग्नू को नोटिस जारी किया

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दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) को इंडो-एशियन न्यूज सर्विस (आईएएनएस) की ओर से दायर एक सिविल मुकदमे पर नोटिस जारी किया, जिसमें 2,25,61,708 रुपये की इग्नू की बैंक गारंटी 30 अप्रैल को खत्म हो गई थी, जिसे अब तक नवीनीकृत (रिनुअल) नहीं किया गया है। संयुक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) सावित्री के समक्ष सुनवाई के लिए मामला आया। अदालत ने नोट किया कि इग्नू ने इस मामले पर बहस करने के लिए कोई वकील पेश नहीं किया है, जबकि वकील संदीप ग्रोवर आईएएनएस के लिए पेश हुए। संक्षिप्त सुनवाई के बाद, अदालत ने नोटिस जारी किया और 16 जनवरी को सुनवाई के लिए मामला तय किया।

जुलाई, 2009 में आईएएनएस ने इग्नू के साथ मीडिया कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोजेक्ट समझौता किया था। आईएएनएस ने दलील दी है कि कई अवसरों पर, इग्नू के अधिकारियों ने इसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के साथ अपनी संतुष्टि दर्ज जताई और पहले दो वर्षो में कोई शिकायत भी नहीं की गई। फिर भी, उन्हें राशि का भुगतान नहीं किया गया।

आईएएनएस ने इग्नू के खिलाफ एक सिविल मुकदमा दायर किया, जिसमें 2012 और 2013 में उठाए गए 15 चालानों (इनवॉयस) पर 2,67,42,605 रुपये (ब्याज सहित) मांगे गए।

मार्च, 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आईएएनएस ने इग्नू की वेबसाइट स्थापित की थी। आईएएनएस ने आरटीआई के जवाब पर भरोसा किया, जिसमें यह स्वीकार किया गया था कि 15 बिलों पर 2,25,61,708 रुपये का भुगतान इग्नू द्वारा किया जाना है।

हाईकोर्ट ने इग्नू को निर्देश दिया था कि वह बैंक गारंटी को 2,25,61,708 रुपये (प्रमुख राशि होने के नाते) समय-समय पर नवीनीकृत करता रहे। इग्नू की ओर से बैंक गारंटी सुसज्जित करने के बाद, जो कि 30 अप्रैल, 2020 तक मान्य थी, आईएएनएस की ओर से दायर सारांश सूट को नियमित सूट में बदल दिया गया था।

इग्नू ने बैंक गारंटी को सुसज्जित करने के बाद, जो 30 अप्रैल, 2020 तक मान्य था, आईएएनएस द्वारा दायर सारांश मुकदमा (समरी सूट) को नियमित मुकदमा (रेगुलर सूट) में बदल दिया गया।

22 अक्टूबर को यह संयुक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) के ध्यान में लाया गया कि इग्नू द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी 30 अप्रैल को समाप्त हो चुकी है और इग्नू ने इसे नवीनीकृत विस्तारित नहीं किया है।

यह देखते हुए कि इग्नू की ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ, संयुक्त रजिस्ट्रार ने इग्नू को अदालत के आदेशों का पालन न करने का कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया। इसके बाद मामला 15 दिसंबर को सुनवाई के लिए रखा गया।

इस साल फरवरी में, इस मुकदमे की पेंडेंसी के दौरान, इस मामले को दिल्ली हाईकोर्ट मध्यस्थता और सुलह केंद्र के लिए एक सौहार्दपूर्ण समझौते करने के उद्देश्य से भेजा गया था। हालांकि, अपनी सहमति देने के बावजूद, इग्नू मध्यस्थ के सामने उपस्थित नहीं हो सका।

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अपराध

मथुरा: पुलिस मुठभेड़ में दुष्कर्म का आरोपी घायल, पैर में गोली लगी

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मथुरा, 25 दिसंबर: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में लिफ्ट देने के बहाने दुष्कर्म करने वाले शातिर अपराधी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। थाना कोतवाली पुलिस और एसओजी (एसओजी) की संयुक्त टीम ने गुरुवार तड़के यह कार्रवाई की। सीओ सिटी आशना चौधरी ने इस कार्रवाई की जानकारी दी।

जानकारी के अनुसार यह मुठभंड़ केआर डिग्री कॉलेज के पास हुई। कार्रवाई के बाद दुष्कर्म के आरोपी ओमप्रकाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल, पुलिस को देखते ही आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान ओमप्रकाश (34), पुत्र राधारमन, निवासी ग्राम जुल्हेदी, थाना गोवर्धन के रूप में हुई है। उस पर आरोप है कि उसने लिफ्ट देने के बहाने एक महिला के साथ दुष्कर्म की जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी।

गुरुवार सुबह करीब 4:45 बजे मुखबिर से सूचना मिलने पर एसओजी और कोतवाली पुलिस ने केआर डिग्री कॉलेज के पास घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही आरोपी ने भागने की कोशिश की और खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में की गई पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिससे वह मौके पर ही गिर पड़ा और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक मारुति एस-प्रेसो कार, एक .315 बोर का देशी तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी इसी वाहन का इस्तेमाल कर वारदात को अंजाम देता था।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि ओमप्रकाश एक शातिर और अंतर्राज्यीय अपराधी है, जिसका आपराधिक नेटवर्क दिल्ली तक फैला हुआ है। उसके खिलाफ पहले से ही थाना गोवर्धन में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब आरोपी के आपराधिक इतिहास की विस्तृत जांच कर रही है और उससे जुड़े अन्य मामलों की भी जानकारी जुटाई जा रही है।

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अपराध

दिल्ली साइबर पुलिस ने क्यूआर कोड फ्रॉड के मास्टरमाइंड को राजस्थान से गिरफ्तार किया

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नई दिल्ली, 23 दिसंबर: दिल्ली पुलिस की साइबर सेल, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ने एक सनसनीखेज क्यूआर कोड फ्रॉड केस को सुलझाया है। आरोपी ने दुकानों के मूल क्यूआर कोड में छेड़छाड़ कर ग्राहकों के पेमेंट को अपने अकाउंट में डायवर्ट कर दिया था। पुलिस ने इंटर-स्टेट ऑपरेशन कर राजस्थान के जयपुर से 19 साल के आरोपी मनीष वर्मा को गिरफ्तार किया।

केस की शुरुआत 13 दिसंबर 2025 को हुई, जब एक शख्स चांदनी चौक की मशहूर कपड़े की दुकान पर 2.50 लाख रुपए का लहंगा खरीदने गया। उसने दुकान पर दिखाए QR कोड को स्कैन कर 90,000 और 50,000 रुपए के दो पेमेंट किए। लेकिन दुकान वाले ने कहा कि पैसे उनके ऑफिशियल अकाउंट में नहीं आए। स्क्रीनशॉट दिखाने के बावजूद दावा किया गया कि कोई पेमेंट नहीं हुआ। पीड़ित ने ऑनलाइन शिकायत की, जिस पर साइबर नॉर्थ पुलिस स्टेशन में बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत ई-एफआईआर दर्ज हुई।

जांच डीसीपी नॉर्थ के निर्देशन, एसीपी ऑपरेशंस विदुषी कौशिक की लीडरशिप और एसएचओ साइबर नॉर्थ रोहित गहलोत के सुपरविजन में हुई। टीम ने दुकान का स्पॉट इंस्पेक्शन किया, बिलिंग प्रोसेस वेरिफाई की और स्टाफ के बयान लिए। यूपीआई ट्रांजेक्शन ट्रेल से पता चला कि पैसे एक अलग अकाउंट में गए, जो राजस्थान से ऑपरेट हो रहा था।

टेक्निकल एनालिसिस, बैंक रिकॉर्ड और डिजिटल फुटप्रिंट्स के आधार पर आरोपी की लोकेशन ट्रेस की गई। जयपुर के चाकसू इलाके में छापेमारी कर मनीष वर्मा को पकड़ा गया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने एआई-बेस्ड इमेज एडिटिंग ऐप से मूल क्यूआर कोड में बदलाव कर मर्चेंट की डिटेल्स अपनी बदल दीं। फ्रॉड का आइडिया उसे साउथ इंडियन फिल्म ‘वेट्टैयान’ के एक सीन से मिला।

पुलिस ने उसके मोबाइल फोन जब्त किए, जिनमें 100 से ज्यादा एडिटेड क्यूआर कोड, चैट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड मिले। ठगी की रकम उसके अकाउंट में ट्रेस हो गई। जांच से खुलासा हुआ कि आरोपी ने सिस्टमैटिक तरीके से कई दुकानों को टारगेट किया था। इससे अन्य पीड़ितों और ट्रांजेक्शनों की पहचान के लिए नई लाइन्स खुली हैं।

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अपराध

भाजपा अल्पसंख्यक नेता नाज़िया इलाही खान ने मुंबई हवाई अड्डे पर इंडिगो कर्मचारियों द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाया, एयरलाइन ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है

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मुंबई: भाजपा की अल्पमत नेता नाज़िया इलाही खान ने आरोप लगाया है कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से अपनी हालिया यात्रा के दौरान इंडिगो एयरलाइन के कर्मचारियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे राजनीतिक और सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ गया है। खान ने सोमवार तड़के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर घटना का एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि चेक-इन काउंटर से लेकर रनवे तक एयरलाइन कर्मियों द्वारा उनके साथ बार-बार दुर्व्यवहार किया गया।

खान द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में, उन्हें हवाई अड्डे के रनवे पर इंडिगो के कर्मचारियों के साथ बहस करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो के अंत में वह कहती हैं, “पूरा देश परेशान हो गया है तुम अब्दुल और अब्दुल्ला से,” जो कर्मचारियों के संदर्भ में है। यह टिप्पणी तब से ऑनलाइन व्यापक रूप से वायरल हो गई है। वीडियो वायरल हो चुका है।

वीडियो के साथ दिए गए एक विस्तृत पोस्ट में, खान ने आरोप लगाया कि आपातकालीन यात्रा के दौरान उन्हें जानबूझकर परेशान किया गया। उन्होंने दावा किया कि इंडिगो के चेक-इन काउंटर से लेकर विमान में चढ़ने के क्षेत्र तक, उन्हें कई कर्मचारियों द्वारा बार-बार “उत्पीड़न” का सामना करना पड़ा।

उन्होंने इंडिगो के तीन कर्मचारियों का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने यात्रा के विभिन्न चरणों में उन्हें परेशान किया। उनके पोस्ट के अनुसार, ये व्यक्ति इंडिगो काउंटर ‘के’ पर रेहान, स्ट्रेच काउंटर पर मुइनुद्दीन और अब्दुल्ला खान थे, जो कथित तौर पर रनवे कोच के ड्राइवर थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इन सभी ने उन्हें परेशान करने के इरादे से व्यवहार किया।

खान ने आगे दावा किया कि उनकी “देशभक्ति” ने उन्हें निशाना बनाया और आरोप लगाया कि कर्मचारियों ने उन्हें अलग-अलग तरीकों से नुकसान पहुंचाने या डराने-धमकाने की कोशिश की। अपने पोस्ट में, उन्होंने एयरलाइन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए, उसकी भर्ती प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए और सुझाव दिया कि ऐसी घटनाएं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकती हैं। उन्होंने “उदारवादी रवैये” की भी आलोचना की और जवाबदेही की मांग करते हुए कहा कि केवल माफी मांगना पर्याप्त नहीं है।

फिलहाल, इंडिगो एयरलाइंस ने खान के आरोपों या सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। एयरपोर्ट अधिकारियों ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की है कि घटना के समय भाजपा नेता द्वारा कोई औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई थी या नहीं।

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