अपराध
दिल्ली हाईकोर्ट ने सिविल मुकदमे में इग्नू को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) को इंडो-एशियन न्यूज सर्विस (आईएएनएस) की ओर से दायर एक सिविल मुकदमे पर नोटिस जारी किया, जिसमें 2,25,61,708 रुपये की इग्नू की बैंक गारंटी 30 अप्रैल को खत्म हो गई थी, जिसे अब तक नवीनीकृत (रिनुअल) नहीं किया गया है। संयुक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) सावित्री के समक्ष सुनवाई के लिए मामला आया। अदालत ने नोट किया कि इग्नू ने इस मामले पर बहस करने के लिए कोई वकील पेश नहीं किया है, जबकि वकील संदीप ग्रोवर आईएएनएस के लिए पेश हुए। संक्षिप्त सुनवाई के बाद, अदालत ने नोटिस जारी किया और 16 जनवरी को सुनवाई के लिए मामला तय किया।
जुलाई, 2009 में आईएएनएस ने इग्नू के साथ मीडिया कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोजेक्ट समझौता किया था। आईएएनएस ने दलील दी है कि कई अवसरों पर, इग्नू के अधिकारियों ने इसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के साथ अपनी संतुष्टि दर्ज जताई और पहले दो वर्षो में कोई शिकायत भी नहीं की गई। फिर भी, उन्हें राशि का भुगतान नहीं किया गया।
आईएएनएस ने इग्नू के खिलाफ एक सिविल मुकदमा दायर किया, जिसमें 2012 और 2013 में उठाए गए 15 चालानों (इनवॉयस) पर 2,67,42,605 रुपये (ब्याज सहित) मांगे गए।
मार्च, 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आईएएनएस ने इग्नू की वेबसाइट स्थापित की थी। आईएएनएस ने आरटीआई के जवाब पर भरोसा किया, जिसमें यह स्वीकार किया गया था कि 15 बिलों पर 2,25,61,708 रुपये का भुगतान इग्नू द्वारा किया जाना है।
हाईकोर्ट ने इग्नू को निर्देश दिया था कि वह बैंक गारंटी को 2,25,61,708 रुपये (प्रमुख राशि होने के नाते) समय-समय पर नवीनीकृत करता रहे। इग्नू की ओर से बैंक गारंटी सुसज्जित करने के बाद, जो कि 30 अप्रैल, 2020 तक मान्य थी, आईएएनएस की ओर से दायर सारांश सूट को नियमित सूट में बदल दिया गया था।
इग्नू ने बैंक गारंटी को सुसज्जित करने के बाद, जो 30 अप्रैल, 2020 तक मान्य था, आईएएनएस द्वारा दायर सारांश मुकदमा (समरी सूट) को नियमित मुकदमा (रेगुलर सूट) में बदल दिया गया।
22 अक्टूबर को यह संयुक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) के ध्यान में लाया गया कि इग्नू द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी 30 अप्रैल को समाप्त हो चुकी है और इग्नू ने इसे नवीनीकृत विस्तारित नहीं किया है।
यह देखते हुए कि इग्नू की ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ, संयुक्त रजिस्ट्रार ने इग्नू को अदालत के आदेशों का पालन न करने का कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया। इसके बाद मामला 15 दिसंबर को सुनवाई के लिए रखा गया।
इस साल फरवरी में, इस मुकदमे की पेंडेंसी के दौरान, इस मामले को दिल्ली हाईकोर्ट मध्यस्थता और सुलह केंद्र के लिए एक सौहार्दपूर्ण समझौते करने के उद्देश्य से भेजा गया था। हालांकि, अपनी सहमति देने के बावजूद, इग्नू मध्यस्थ के सामने उपस्थित नहीं हो सका।
अपराध
मुंबई 1993 दंगों के वांछित आरोपी को 32 साल बाद गिरफ्तार किया गया

मुंबई: पुलिस ने 1993 के मुंबई दंगों में शामिल मोस्ट वांटेड आरोपियों में से एक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुंबई की वडाला पुलिस ने वांछित आरोपियों की तलाश के लिए चलाए गए अभियान के दौरान 32 साल से फरार चल रहे एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। 54 वर्षीय आरिफ अली हाशिमुल्लाह खान को एंटाप हिल से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं होता था। उसके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसकी रिमांड का आदेश दिया। इस ऑपरेशन को मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती और पोर्ट जोन के डीसीपी विजय सागर ने अंजाम दिया।
अपराध
मलाड में 2 करोड़ रुपये की कोकीन के साथ नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार; एएनसी वर्ली ने ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया

मुंबई: एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) वर्ली यूनिट ने मुंबई के मलाड इलाके से एक नाइजीरियाई नागरिक को ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास 200 ग्राम कोकीन बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब ₹2 करोड़ है। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी) और 21(सी) तथा विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14ए(बी) के तहत गिरफ्तारी की गई।
एएनसी टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर जेपी कॉलोनी, ओरलेम, मार्वे रोड, मलाड में संदिग्ध को पकड़ा। उसकी तलाशी लेने पर टीम ने कोकीन, 5 लाख रुपये की कीमत की होंडा सिविक कार और 70,000 रुपये के तीन मोबाइल फोन बरामद किए।
आरोपी की पहचान 43 वर्षीय फ्रैंक नेंडी के रूप में हुई है, जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में रह रहा था। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि उसका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। कोकीन को एक खतरनाक उत्तेजक मादक पदार्थ माना जाता है, जो अक्सर गंभीर स्वास्थ्य और कानूनी परिणामों से जुड़ा होता है।
यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त नवनाथ धावले और सहायक आयुक्त सुधीर हिरदेकर के मार्गदर्शन में की गई। टीम का नेतृत्व वरिष्ठ निरीक्षक संतोष सालुंखे ने किया, जिसमें पुलिस उपनिरीक्षक प्रकाश सावंत और उनकी टीम ने गिरफ्तारी की। आगे की जांच जारी है।
अपराध
दादर पुलिस ने स्कूली छात्रा का पीछा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया; पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज

मुंबई: दादर पुलिस ने गुरुवार को 23 वर्षीय अमित केदारनाथ गुप्ता को एक किशोरी स्कूली छात्रा का पीछा करने और उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया। गुप्ता ने कथित तौर पर दादर पश्चिम के गैराज गली में तीन महीने तक पीड़िता का पीछा किया।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 14 वर्षीय पीड़िता स्थानीय स्कूल में पढ़ती है और अपने घर से पैदल ही स्कूल जाती थी। गैराज गली में, आरोपी गुप्ता ने कथित तौर पर उसे बुरी नीयत से घूरना शुरू कर दिया और उसका पीछा करने लगा। शुरुआत में छात्रा ने उसकी हरकतों को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की।
हालांकि, जब गुप्ता ने करीब जाने की कोशिश की तो डरी हुई छात्रा ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। उनकी मदद से दादर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने 3 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 78 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया और बाद में आरोपी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी दादर इलाके का निवासी है और पुलिस गहन जांच कर रही है।
-
व्यापार5 years ago
आईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
अपराध3 years ago
भगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
अपराध3 years ago
बिल्डर पे लापरवाही का आरोप, सात दिनों के अंदर बिल्डिंग खाली करने का आदेश, दारुल फैज बिल्डिंग के टेंट आ सकते हैं सड़कों पे
-
महाराष्ट्र6 days ago
हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर
-
न्याय10 months ago
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दायर
-
अनन्य2 years ago
उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग हुआ सतर्क
-
अपराध3 years ago
पिता की मौत के सदमे से छोटे बेटे को पड़ा दिल का दौरा
-
राष्ट्रीय समाचार5 months ago
नासिक: पुराना कसारा घाट 24 से 28 फरवरी तक डामरीकरण कार्य के लिए बंद रहेगा