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Thursday,13-November-2025
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मास्क नहीं पहनने पर कोरोना केयर सेंटर में काम करना होगा : गुजरात हाईकोर्ट

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Gujarat-High-Court

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को कोविड-19 महामारी को लेकर एक बड़ा फैसला दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य में जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, उनसे जुर्माना वसूलना ही काफी नहीं है, बल्कि इन लोगों से कोरोना मरीज देखभाल केंद्रों (कोरोना केयर सेंटर) में पांच से 15 दिनों के लिए सेवा कराई जाए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस संबंध में एक नोटीफिकेशन जारी करने का आदेश दिया है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक कांति गामित की ओर से कथित तौर पर एक पारिवारिक समारोह में सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल और दिशानिर्देशों की धज्जियां उड़ाने पर हाईकोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया। अदालत ने यह भी पूछा कि राज्य सरकार इस मुद्दे के बारे में क्या कर रही है।

एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जिसमें 6,000 से अधिक व्यक्ति उनके पोते के सगाई समारोह में शामिल हुए थे और इनमें से अधिकांश बिना मास्क के थे और सभी कोविड-19 दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर रहे थे।

अदालत ने इस पर कहा, “यह चौंकाने वाला और दुर्भाग्यपूर्ण है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के जुटने पर पुलिस क्या कर रही थी? सरकार जिस तरह से स्थिति को संभाल रही है, उससे हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। इस तरह की घटनाएं आपके अब तक के सभी प्रयासों को व्यर्थ कर देती हैं।”

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला के साथ मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ की पीठ ने कोरोनावायरस और राष्ट्रव्यापी बंद की स्थिति पर सुनवाई की, जिसके लिए 50 से अधिक जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं।

अदालत ने गुजरात सरकार को कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करते हुए फेस मास्क न पहनने वाले लोगों पर 1000 हजार रुपये का जुर्माना वसूलने के साथ ही कोविड-19 देखभाल केंद्रों पर सेवा सुनिश्चित करने के लिए एक अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया।

इससे पहले हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह सरकार को सुझाव दिया था कि चूंकि लोग महज जुर्माने की चेतावनी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए उनसे जुर्माना वसूलने के अलावा आठ से 10 दिनों के लिए कोविड केयर सेंटर्स पर सेवा भी कराई जानी चाहिए, ताकि वह महामारी को गंभीरता से लें।

महाराष्ट्र

मझगांव कोर्ट में एसीबी की बड़ी कार्रवाई: कोर्ट ऑफिसर ₹15 लाख की रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा गया, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एजाजुद्दीन काज़ी फरार

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मुंबई: ( कमर अंसारी ) मुंबई एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मझगांव स्थित 14वीं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के एक कोर्ट ऑफिसर को ₹15 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया है, जबकि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एजाजुद्दीन सल्लाउद्दीन काज़ी मौके से फरार हो गए हैं और उनकी तलाश जारी है।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान शशिकांत रामचंद्र नाइक (उम्र 40 वर्ष) के रूप में हुई है, जो मझगांव कोर्ट नंबर 14 में कोर्ट ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। वहीं, फरार आरोपी एजाजुद्दीन सल्लाउद्दीन काज़ी (उम्र 55 वर्ष)14वीं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, मझगांव, मुंबई में मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत हैं।

जांच में खुलासा हुआ है कि दोनों आरोपियों ने एक अधिवक्ता (वकील) से 2015 के एक पुराने न्यायालयीन मामले में पक्ष में निर्णय दिलाने के लिए ₹25 लाख की रिश्वत मांगी थी। बाद में यह रकम घटाकर ₹15 लाख पर तय की गई।

शिकायतकर्ता ने इस मामले की जानकारी एसीबी मुंबई को दी और लिखित शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत की जांच और पुष्टि के बाद, एसीबी ने 10 नवम्बर 2024 को मझगांव कोर्ट नंबर 14 में जाल बिछाया। कार्रवाई के दौरान, कोर्ट ऑफिसर शशिकांत नाइक को ₹15 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया। यह राशि वह मजिस्ट्रेट एजाजुद्दीन काज़ी की ओर से स्वीकार कर रहे थे।

मौके से ₹15 लाख की नकदी बरामद की गई, जबकि मजिस्ट्रेट एजाजुद्दीन काज़ी फरार हो गए। उनकी गिरफ्तारी के लिए एसीबी ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है।

दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7(ए) और 12 (संशोधित 2018) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो सरकारी अधिकारी द्वारा रिश्वत मांगने या स्वीकार करने के अपराध को कवर करती हैं।

यह कार्रवाई निमिषा सोनी (अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, एसीबी मुंबई) के मार्गदर्शन में की गई। इस ट्रैप ऑपरेशन का नेतृत्व सहायक पुलिस आयुक्त शैलेश सावंत और पुलिस निरीक्षक सुनील राजे ने किया।

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अपराध

दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद असम में बड़ा एक्शन, 15 लोग गिरफ्तार

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CRIME

नई दिल्ली/गुवाहाटी, 13 नवंबर: दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए भीषण विस्फोट के बाद असम में बड़ा एक्शन हुआ है। पिछले कुछ घंटों में असम पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप है।

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बताया कि दिल्ली विस्फोटों के बाद आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के सिलसिले में अब तक पूरे राज्य में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि बुधवार को 6 गिरफ्तारियां की गई थीं। इसके बाद रातभर चलाए गए अभियान के दौरान 9 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

रात में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान बोंगाईगांव के रहने वाले रफीजुल अली, हैलाकांडी निवासी फोरिद उद्दीन लस्कर, लखीमपुर के इनामुल इस्लाम और फिरुज अहमद उर्फ पोपन, बारपेटा निवासी शाहिल शोमन सिकदर और रकीबुल सुल्तान, होजाई के नसीम अकरम, कामरूप के तस्लीम अहमद और दक्षिण सलमारा के अब्दुर रोहिम उर्फ बप्पी हुसैन के रूप में हुई।

इससे पहले, असम पुलिस ने दरांग के मतिउर रहमान, गोलपाड़ा के हसम अली, चिरांग के अब्दुल लतीफ, कामरूप के वझुल कमाल और बोंगाईगांव के नूर अमीन अहमद को गिरफ्तार किया था। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने दिल्ली धमाके के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट किए।

सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने साफ कहा कि असम पुलिस हिंसा का महिमामंडन करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि असम पुलिस सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके नफरत फैलाने या आतंकवाद का महिमामंडन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ तेजी और सख्ती से कार्रवाई जारी रखेगी।

मंगलवार को एक बयान में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि दिल्ली बम विस्फोट की खबर जब सोशल मीडिया पर आई, तो एक विशेष समुदाय के कुछ लोग इस पर मजाक बनाने लगे और ‘हा, हा’ इमोजी डालने लगे। ये लोग आतंकी समर्थक हैं और हमारी पुलिस इन्हें हर हाल में पकड़ने में जुटी है।

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राष्ट्रीय समाचार

दिल्ली में कार ब्लास्ट करने वाले आतंकी की पहचान हुई, धमाके से पहले मस्जिद गया था उमर उन नबी

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नई दिल्ली, 13 नवंबर: दिल्ली ब्लास्ट केस में कार चलाने वाले आतंकवादी की पहचान हो गई है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि लाल किला विस्फोट स्थल से एकत्र किए गए नमूनों के डीएनए विश्लेषण से यह पुष्टि हुई है कि उमर उन नबी उस कार को चला रहा था, जिसमें विस्फोट हुआ था।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, उमर नबी की मां और भाई के डीएनए नमूने एकत्र करके एम्स की फोरेंसिक प्रयोगशाला भेजे गए, जहां उनका मिलान दिल्ली के लोक नायक अस्पताल में रखे शवों के अवशेषों से किया गया। धमाके के बाद आई-20 कार के स्टीयरिंग के पास उसके पैर का एक टुकड़ा मिला था, जिसे वहां से बरामद किया गया था। बाद में, जांच अधिकारियों ने उसका मिलान उमर के डीएनए से किया। डीएनए परीक्षण से पुष्टि हुई है कि लाल किले के पास विस्फोट करने वाला व्यक्ति उमर उन नबी ही था।

इस मामले में एक और खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार, लाल किला विस्फोट के आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अदील और शाहीन ने मिलकर लगभग 20 लाख रुपए इकट्ठा किए, जो उमर को सौंप दिए गए। उमर और मुजम्मिल के बीच पैसों को लेकर भी कुछ विवाद हुआ था।

बाद में उन्होंने हरियाणा के गुरुग्राम, नूंह और आसपास के इलाकों से लगभग 3 लाख रुपए मूल्य का कई क्विंटल एनपीके उर्वरक खरीदा, जिसका इस्तेमाल आईईडी बनाने के लिए किया गया। सूत्रों ने यह भी बताया है कि इस ग्रुप में 2 से 4 सदस्यों के लिए उमर ने सिग्नल ऐप भी बनाया था।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि लाल किला के नजदीक धमाका करने से पहले आतंकी उमर एक मस्जिद में भी गया था। वह वहां करीब 10 मिनट से ज्यादा वक्त तक रुका था, जिसके बाद लाल किले की तरफ चला गया। 10 नवंबर की शाम करीब 7 बजे उमर ने अपने समेत पूरी गाड़ी को उड़ा दिया।

ब्लास्ट उस समय हुआ, जब भारी ट्रैफिक था। इस कारण उमर की गाड़ी में हुए धमाके ने आसपास के कई वाहनों को चपेट में ले लिया। इस आतंकी हमले में मृतकों की संख्या बढ़कर अब तक 12 हो गई है।

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