अपराध
दिल्ली हिंसा को पुलिस ने चार्जशीट में ‘आतंकवादी गतिविधि’ बताया
राष्ट्रीय राजधानी में फरवरी में हुई व्यापक हिंसा के दौरान घातक हथियारों का इस्तेमाल हुआ, जिसके परिणामस्वरूप एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया और 50 से अधिक नागरिक मारे गए, जो एक ‘आतंकवादी गतिविधि’ की परिभाषा में आता है। दिल्ली पुलिस ने यह बात सांप्रदायिक हिंसा में कथित बड़ी साजिश से जुड़े एक मामले में दायर अपने पूरक आरोपपत्र (चार्जशीट) में कही है।
पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में पूरक आरोपपत्र दायर किया गया है। मामला हिंसा को उकसाने की साजिश से संबंधित है, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 748 लोग घायल हुए थे।
पुलिस ने आरोपपत्र में कहा, “इस मामले में, ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों पर आग्नेयास्त्रों, पेट्रोल बमों, एसिड हमलों और घातक हथियारों का उपयोग करने से एक पुलिसकर्मी शहीद हो जाता है और कुल 208 पुलिसकर्मियों को चोटें आती हैं।”
पुलिस ने आरोपपत्र में कहा कि यह इसलिए किया गया, ताकि केंद्र सरकार सीएए और एनआरसी को वापस लेने पर मजबूर हो, जो कि स्पष्ट रूप से आतंकवादी गतिविधि की परिभाषा में आती है।
इसमें कहा गया है, “50 से अधिक लोगों की मौत और आगजनी और अन्य साधनों से सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने के अलावा 500 से अधिक सार्वजनिक व्यक्तियों के गंभीर रूप से घायल होने की वजह से भी यह आतंकवादी गतिविधि की परिभाषा में स्पष्ट रूप से आता है।”
दिल्ली पुलिस ने आगे कहा कि समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं का व्यवधान भी इन हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, क्योंकि सार्वजनिक परिवहन बंद थे, आवश्यक वस्तुओं तक पहुंच बंद हो गई थी, बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थीं और अस्पताल व मेडिकल स्टोर तक पहुंचा नहीं जा सकता था।
पुलिस ने आरोपपत्र में कहा, “समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं का यह व्यवधान आतंकवादी अधिनियम के दायरे में आता है।”
पुलिस ने जोर देते हुए कहा, “इस मामले में, भारत की एकता को खतरे में डालने, लोगों में आतंक फैलाने के लिए कार्य किए गए थे। स्पष्ट रूप से गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध किए गए हैं।”
पुलिस ने कहा कि फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में सांप्रदायिक हिंसा होने की तुलना में भारत सरकार के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय शर्मिदगी नहीं हो सकती थी।
पुलिस ने यह भी अंदेशा जताया है कि अगर षड्यंत्रकारी पूरी तरह से सफल हो गए होते, तो सरकार की जड़ें हिल जातीं, जिससे भारतीय लोगों के मन में अनिश्चितता और अराजकता घर कर जाती।
930 पृष्ठों में दायर की गई चार्जशीट में कड़े गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम और सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान जैसी धाराओं को जोड़ा गया है।
चार्जशीट में पुलिस ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को ‘देशद्रोह’ का सरगना कहा है।
मंगलवार को दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने पूरक आरोपपत्र को स्वीकार कर लिया। अदालत ने तीनों आरोपियों के खिलाफ कठोर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के तहत अपराधों को लेकर आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन राजद्रोह, आपराधिक साजिश और भारतीय दंड संहिता के तहत कुछ अन्य आरोपों पर संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि आवश्यक मंजूरी की प्रतीक्षा है।
अपराध
चारकोप गोलीबारी मामला: रियल एस्टेट एजेंट फ्रेडी डी’लीमा पर हमले के प्रयास में चार और गिरफ्तार; कुल आरोपी अब पाँच

मुंबई: चारकोप गोलीबारी मामले में, जिसमें 42 वर्षीय रियल एस्टेट एजेंट और सामाजिक कार्यकर्ता फ्रेडी डी’लीमा को निशाना बनाया गया था, मुंबई अपराध शाखा ने शुक्रवार को चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार लोगों की पहचान कांदिवली निवासी राजेश चौहान (42), विरार निवासी सुभाष मोहिते (44), पुणे निवासी मंगेश चौधरी (40) और ठाणे निवासी कृष्णा सिंह (25) के रूप में हुई है।
इन गिरफ्तारियों के साथ, मामले में आरोपियों की कुल संख्या पाँच हो गई है। गुरुवार को, चारकोप पुलिस ने हमले की योजना बनाने में कथित संलिप्तता के आरोप में 35 वर्षीय मुन्ना शेख उर्फ गुड्डू नामक बार और रेस्टोरेंट मैनेजर को गिरफ्तार किया था।
जाँच के दौरान, पुलिस को पता चला कि गुड्डू का डी’लीमा के साथ आर्थिक विवाद था। अधिकारियों को शक है कि गुड्डू ने डी’लीमा को खत्म करने के लिए शूटरों को किराए पर लिया होगा।
एक अधिकारी ने खुलासा किया कि गुड्डू और डी’लीमा दोनों एक ही हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन अलग-अलग बिल्डरों के साथ पुनर्विकास सौदों में शामिल थे। इस परियोजना का मूल्य कथित तौर पर लगभग ₹4 करोड़ आंका गया था, जिसके कारण दोनों के बीच लंबे समय तक तनाव रहा होगा।
आशंका है कि इसी विवाद के चलते गुड्डू ने गोलीबारी की योजना बनाई होगी, हालाँकि पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इस मकसद की पुष्टि नहीं की है। गुड्डू को 27 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। चारकोप पुलिस मामले की जाँच जारी रखे हुए है।
अपराध
दिल्ली : ज्योति नगर इलाके में चाकूबाजी की घटना में एक नाबालिग की मौत, जांच में जुटी पुलिस

CRIME
नई दिल्ली, 22 नवंबर: दिल्ली के ज्योति नगर पुलिस क्षेत्र में शुक्रवार रात चाकूबाजी की घटना हुई है। इसमें एक नाबालिग की मौत हो गई। पुलिस टीम पूरे मामले की जांच कर रही है।
पूरी घटना शुक्रवार रात की है। ज्योति नगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत चाकूबाजी की घटना हुई। हमले का शिकार हुए नाबालिग को पहले जीटीबी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान कर्दमपुरी इलाके के रहने वाले 15 साल के लड़के के रूप में हुई।
पूछताछ में पता चला कि आरोपियों और लड़के के बीच झगड़ा हुआ था, जिस दौरान आरोपियों ने मृतक को चाकू मार दिया। इस जुर्म में एक नाबालिग समेत दो संदिग्धों के शामिल होने के सुराग और सबूत मिले हैं, जिन पर आरोप है कि उन्होंने यह जुर्म किया है।
मामले को लेकर ज्योति नगर पुलिस स्टेशन में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फोरेंसिक टीम ने मौके से सबूत इकट्ठा किए हैं। आगे की जांच जारी है।
घटना के बाद इलाके के लोग स्तब्ध हैं। एक स्थानीय नागरिक ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “16 वर्षीय अल्फाज की हत्या हुई है। वो रात को खाना खाने के लिए बैठा था। इस दौरान उसका एक दोस्त आया, जो उसे लेकर बाहर गया। उन्होंने घर से जाते वक्त दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया था। यह घटना रात करीब 11 बजे की है। पुलिस घटना के काफी देर बाद आई है।”
उन्होंने इलाके में हो रही आपराधिक घटनाओं पर चिंता जताई और पुलिस से निवेदन किया कि आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाए और लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखे। उन्होंने बताया कि कुछ लड़के गली में खड़े होते हैं, जो किसी महिला के जाने पर छेड़ते हैं। इस पर भी रोक लगे।
अपराध
सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी दिल्ली पुलिस, 15 दिसंबर को होगी सुनवाई

RAKHA GUPTA
नई दिल्ली, 22 नवंबर: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में तीस हजारी कोर्ट में शनिवार को होने वाली सुनवाई 15 दिसंबर तक के लिए टल गई है। इस मामले में दिल्ली पुलिस आगे सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले मामले को लेकर पिछली सुनवाई में निचली अदालत ने राजेश भाई खीमजी के खिलाफ दाखिल चार्जशीट को सेशन कोर्ट ट्रांसफर कर दिया था। पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने तीस हजारी कोर्ट में आरोपियों राजेश भाई खीमजी और सैयद तसहीन रजा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
दरअसल, यह मामला 20 अगस्त का है, जब सीएम रेखा गुप्ता अपने आधिकारिक निवास पर जनसुनवाई कर रही थीं। इसी दौरान गुजरात निवासी राजेश खीमजी ने अचानक उन पर हमला कर दिया। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत आरोपी को पकड़ लिया।
हमले की घटना के बाद सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज की गई। प्रारंभिक पूछताछ में राजेश खीमजी ने बताया था कि वह आवारा कुत्तों के मुद्दे को लेकर नाराज था और इसी वजह से उसने हमला किया।
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि इस हमले में राजेश खीमजी का साथी सैयद तसहीन रजा शामिल था। पुलिस के मुताबिक, सैयद ने हमले की साजिश में राजेश की मदद की थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सभी जरूरी सबूत जुटा लिए हैं और मामले की पूरी जांच लगभग पूरी कर ली गई है। अब आगे की कानूनी प्रक्रिया सेशन कोर्ट में पूरी की जाएगी, जहां दोनों आरोपियों को पेश किया जाएगा।
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने चार्जशीट को सेशन कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। चार्जशीट में आरोपियों पर हमला करने, सुरक्षाबलों के सामने कार्रवाई में बाधा डालने और साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं।
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