राजनीति
भाजपा नेता ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा- समान नागरिक संहिता से होंगे 11 लाभ
भाजपा नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर समान नागरिक संहिता बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि आज ही के दिन 23 नवंबर 1948 को विस्तृत चर्चा के बाद संविधान में अनुच्छेद 44 जोड़ते हुए सरकार को निर्देश दिया गया कि वह देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करे। लेकिन अनुच्छेद 44 लागू करने के लिए कभी भी गंभीर प्रयास नहीं किया गया। आजतक ‘भारतीय नागरिक संहिता’ का एक मसौदा भी नहीं बनाया गया। परिणामस्वरूप इससे होने वाले लाभ के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने समान नागरिक संहिता बनने पर 11 तरह के लाभ गिनाए हैं। उन्होंने कहा है कि यह विषय मानव अधिकार से सम्बन्धित हैं जिनका न तो धर्म या मजहब से संबंध है और न तो इन्हें धार्मिक मजहबी व्यवहार कहा जा सकता है फिर भी आजादी के 73 साल बाद भी धर्म-मजहब के नाम पर भेदभाव जारी है। हमारे संविधान निमार्ताओं ने अनुच्छेद 44 के माध्यम से ‘भारतीय नागरिक संहिता’ की कल्पना की थी ताकि सबको समान अधिकार मिले और देश की एकता और अखंडता मजबूत हो लेकिन वोटबैंक की राजनीति के कारण भारतीय नागरिक संहिता आजतक लागू नहीं किया गया। यदि गोवा में एक समान नागरिक संहिता सबके लिए लागू हो सकती है तो देश के सभी नागरिकों के लिए एक ‘भारतीय नागरिक संहिता’ क्यों नहीं लागू हो सकती है?
अश्विनी उपाध्याय के मुताबिक, इससे होने वाले 11 लाभ इस प्रकार हैं :
1- देश के सभी नागरिकों के लिए एक ‘भारतीय नागरिक संहिता’ लागू करने से देश और समाज को सैकड़ों जटिल कानूनों से मुक्ति मिलेगी।
2- वर्तमान समय में अलग अलग धर्म के लिए लागू अलग अलग ब्रिटिश कानूनों से सबके मन में हीन भावना पैदा होती है इसलिए सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक ‘भारतीय नागरिक संहिता’ लागू होने से सबको हीन भावना से मुक्ति मिलेगी।
3- ‘एक पति-एक पत्नी’ की अवधारणा सभी भारतीयों पर एक समान रूप से लागू होगी और बाझपन या नपुंसकता जैसे अपवाद का लाभ सभी भारतीयों को चाहे वह पुरुष हो या महिला, हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या इसाई, एक समान रूप से मिलेगा।
4- न्यायालय के माध्यम से विवाह-विच्छेद करने का एक सामान्य नियम सबके लिए लागू होगा। विशेष परिस्थितियों में मौखिक तरीके से विवाह विच्छेद करने की अनुमति भी सभी नागरिकों को होगी, चाहे वह पुरुष हो या महिला, हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या इसाई।
5-पैतृक संपति में पुत्र-पुत्री तथा बेटा-बहू को एक समान अधिकार प्राप्त होगा और संपति को लेकर धर्म जाति क्षेत्र और लिंग आधारित विसंगति समाप्त होगी, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या इसाई।
6- विवाह-विच्छेद की स्थिति में विवाहोपरांत अर्जित संपति में पति-पत्नी को समान अधिकार होगा, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या इसाई।
7-वसीयत, दान, धर्मजत्व संरक्षकत्व बंटवारा, गोद इत्यादि के संबंध में सभी भारतीयों पर एक समान कानून लागू होगा, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई। धर्म जाति क्षेत्र लिंग आधारित विसंगति समाप्त होगी।
8-राष्ट्रीय स्तर पर एक समग्र एवं एकीकृत कानून मिल सकेगा और सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होगा, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई।
9- जाति धर्म क्षेत्र के आधार पर अलग-अलग कानून होने से पैदा होने वाली अलगाववादी मानसिकता समाप्त होगी और एक अखण्ड राष्ट्र के निर्माण की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ सकेंगे।
10-अलग-अलग धर्मों के लिए अलग-अलग कानून होने के कारण अनावश्यक मुकदमेबाजी में उलझना पड़ता है। सबके लिए एक नागरिक संहिता होने से न्यायालय का बहुमूल्य समय बचेगा।
11- मूलभूत धार्मिक अधिकार जैसे पूजा, नमाज या प्रार्थना करने, व्रत या रोजा रखने तथा मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा का प्रबंधन करने या धार्मिक स्कूल खोलने, धार्मिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करने या विवाह-निकाह की कोई भी पद्धति अपनाने या मृत्यु पश्चात अंतिम संस्कार के लिए कोई भी तरीका अपनाने में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा।
महाराष्ट्र
अबू आसिम आज़मी ने महाराष्ट्र में हेट स्पीच से जुड़े अपराधों की घटनाओं पर चिंता जताई, विधानसभा में सख्त कार्रवाई की मांग की

मुंबई महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आजमी ने सदन में कहा कि सरकार की हेट स्पीच और भड़काऊ भाषणों की वजह से हेट क्राइम बढ़े हैं। कार्रवाई जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने मार्गदर्शक सिद्धांतों में हेट स्पीच पर कार्रवाई का आदेश दिया था और सरकारों को स्वत: संज्ञान लेकर मामले दर्ज करने का निर्देश दिया था, लेकिन सरकार की नीयत इस पर साफ नहीं है और इसी द्वेष के कारण हेट स्पीच के मामलों में कोई कार्रवाई नहीं होती। इसलिए कार्रवाई की जरूरत है। सरकार को इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। महाराष्ट्र में हेट एजेंडा चल रहा है और हालात बिगड़ रहे हैं। अबू आसिम आजमी ने कहा कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, इसके साथ ही छोटे-मोटे अपराधों में भी भारी बढ़ोतरी हुई है, जिसमें बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके साथ ही आपराधिक मामलों में सजा की दर कम है, यानी ज्यादातर मामलों में दोष साबित नहीं हो पाता, जो बेहद चिंताजनक है। ऐसे में जांच पर भी सवाल उठते हैं।
महाराष्ट्र
अजीत पवार के घर पर काला जादू किया गया, रोहित पवार का सनसनीखेज बयान, जांच की मांग

मुंबई: नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता और विधायक रोहित पवार ने अजित पवार के प्लेन क्रैश के बाद सनसनीखेज बयान दिया है, जिससे साफ हो गया है कि अजित पवार के घर के बाहर काला जादू किया गया था। इस काले जादू की वजह पार्टी को कंट्रोल करना नहीं है, क्योंकि 16 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक लेटर भेजा गया था जिसमें प्रफुल्ल पटेल को नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया था। इस पर सुनील तटकरे और बृजमोहन श्रीवास्तव समेत तीन अधिकारियों के साइन थे। उन्होंने कहा कि उनकी बुआ सिंतरा पवार को भी इस बारे में पता नहीं था। यह बहुत चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि पार्टी पर पूरी तरह से कब्ज़ा करने की साज़िश पहले ही रची जा चुकी थी, इसलिए इस बात की जांच होनी चाहिए कि अजित पवार की मौत हादसा थी या मर्डर। उन्होंने कहा कि अशोक खरात अजित पवार के घर के बाहर काला जादू करते थे।
इस सनसनीखेज बयान के बाद एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रोहित पवार ने कई सनसनीखेज बयान दिए, जिसमें उन्होंने पार्टी पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग को प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे की चिट्ठी का ज़िक्र किया, जो उन्होंने हादसे के 16 दिन बाद चुनाव आयोग को सौंपी थी। रोहित पवार ने इस मामले में जांच की भी मांग की है। रोहित पवार ने इससे पहले विधानसभा में अजित पवार हादसे में कर्नाटक द्वारा दर्ज की गई एफआईआर की डिटेल देते हुए कहा था कि कर्नाटक पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है, जबकि अजित पवार पुणे में दिन-रात लोगों की सेवा करते थे। क्या अब यह एफआईआर बारामती में दर्ज करके जांच की जाएगी? उन्होंने कहा कि इस मामले की एफआईआर महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दी गई है और इसकी जांच अब डीजीपी को सौंपी गई है। क्या डीजीपी इस जांच को आगे बढ़ाएंगे?
महाराष्ट्र
अमीन पटेल ने ज़ोर देकर मांग की कि कमाटीपुरा पुनर्वास प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरा किया जाए, और काम शुरू करने का भरोसा दिया।

मुंबई महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस नेता और एमएलए अमीन पटेल ने एक नोटिस के ज़रिए कमाटीपुरा रीडेवलपमेंट क्लस्टर डेवलपमेंट को तुरंत पूरा करने और वर्क ऑर्डर जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कमाटीपुरा में 16,000 इमारतें हैं, जिनमें 25,000 लोग रहते हैं। इन इमारतों की हालत खस्ता है और मानसून में हादसों का खतरा रहता है। अगर इन इमारतों में कोई हादसा होता है, तो इसके लिए सरकार, एमएचए और संबंधित एजेंसी ज़िम्मेदार होगी, इसलिए काम तुरंत शुरू करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कमाटीपुरा इलाके में घनी, कई भाषाएँ बोलने वाली, मिडिल क्लास आबादी रहती है जो कई पुरानी और खस्ताहाल इमारतों में रहती है। स्थानीय लोगों की इन इमारतों को तुरंत ठीक करने की ज़ोरदार मांग है। कमाटीपुरा डेवलपमेंट कमिटी के ज़रिए रीडेवलपमेंट और ठीक करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है, और बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर की नियुक्ति और टेंडर जारी करने जैसे कदम उठाए गए हैं। हालाँकि, रीडेवलपमेंट प्रोसेस को तेज़ करने की तुरंत ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर ग्रांट प्रोजेक्ट (पीएमजीपी) के तहत बड़ी संख्या में बिल्डिंग उमर खाड़ी और कमाटीपुरा जैसे इलाकों में हैं। छत गिरने, पानी लीक होने और स्ट्रक्चरल डैमेज जैसी घटनाओं के कारण, रहने वाले खतरनाक हालात में रहने को मजबूर हैं। रीडेवलपमेंट में तेज़ी लाने के लिए सरकारी लेवल पर कई मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। डोंगरी, भिंडी बाज़ार, पायधोनी, भोलेश्वर, नल बाज़ार, कालबा देवी और मोहम्मद अली रोड जैसे इलाकों में घनी आबादी है और कई पुरानी और असुरक्षित बिल्डिंग हैं। महादा को सर्वे करने, गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन की जांच करने और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करने की तुरंत ज़रूरत है। हालांकि, महादा में स्टाफ की कमी के कारण, प्रोसेस में देरी हो रही है, जिससे रहने वालों में नाराज़गी बढ़ रही है।
डिप्टी चीफ मिनिस्टर हाउसिंग स्टेटमेंट
महादा द्वारा कमाटीपुरा इलाके में पुरानी और खराब हालत वाली सेस्ड और नॉन-सेस्ड बिल्डिंगों के क्लस्टर रीडेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन (डीसीआर) 33(9) के तहत 12 जनवरी 2023 के सरकारी प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 734 बिल्डिंग और 8,001 किराएदारों/निवासियों का पुनर्वास किया जाएगा। प्रोजेक्ट में तेज़ी लाने के लिए, 9 जुलाई 2025 के सरकारी नोटिफिकेशन के ज़रिए महादा को स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी घोषित किया गया।
टेंडर 12 जून 2025 को जारी किए गए थे, और सही प्रोसेस के बाद, कॉन्ट्रैक्ट भागीरथी हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड और कामती डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए। 14 नवंबर 2025 को वर्क ऑर्डर जारी करने के लिए आगे की कार्रवाई चल रही है।
1989-1995 के दौरान, प्राइम मिनिस्टर ग्रांट प्रोजेक्ट (पीएमजीपी) के तहत करीब 269 बंद बिल्डिंग का फिर से निर्माण किया गया, जिसके नतीजे में 66 नई बिल्डिंग बनीं। मरम्मत के लिए, सरकार ने 29 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र हाउसिंग फंड से 150 करोड़ रुपये मंज़ूर किए। इसमें से, 150 करोड़ रुपये महाराष्ट्र हाउसिंग फंड से 150 करोड़ रुपये में से 150 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। उमर खाड़ी और कमाटीपुरा इलाकों में 12 बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चरल रेनोवेशन के लिए 12.80 करोड़ रुपये मंज़ूर किए गए हैं, और काम चल रहा है।
उमर खाड़ी इलाके में 81 बिल्डिंग्स के क्लस्टर रीडेवलपमेंट का प्रपोज़ल 3 दिसंबर 2024 को महादा को दिया गया था। इसकी फ़ीज़िबिलिटी को रिव्यू करने के लिए मीटिंग्स हो रही हैं। 20 बिल्डिंग्स के रिहैबिलिटेशन का प्रपोज़ल काम करने लायक नहीं पाया गया, और 36 बिल्डिंग्स की रिवाइज़्ड रिपोर्ट 23 फरवरी 2026 को दी गई, जिसकी जांच चल रही है।
रीडेवलपमेंट प्रपोज़ल्स के लिए बिल्डिंग मालिकों को महादा एक्ट, 1976 के सेक्शन 79(A) के तहत नोटिस जारी किए गए थे। हालांकि, हाई कोर्ट ने 28 जुलाई 2025 (एप्लीकेशन नंबर 34771/2024) को कार्रवाई पर रोक लगा दी। नोटिस को रिव्यू करने के लिए दो रिटायर्ड जजों की एक कमेटी बनाई गई है। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। महादा ने मुंबई में बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑडिट करने के लिए 64 स्ट्रक्चरल ऑडिटर/आर्किटेक्ट अपॉइंट किए हैं। इसके अलावा, 23 फरवरी, 2026 को स्टाफ रिकॉर्ड के अप्रूवल के बाद महादा में खाली पोस्ट भरने के लिए रिक्रूटमेंट चल रही है। मिनिस्टर ऑफ़ स्टेट पंकज भोईर ने कहा कि एक हफ़्ते में वर्क ऑर्डर जारी कर दिए जाएँगे और दो महीने में काम शुरू हो जाएगा और इस प्रोजेक्ट पर एक ज़रूरी प्रोजेक्ट के तौर पर मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग में फ़ैसला लिया जाएगा, मिनिस्टर ने भरोसा दिलाया।
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