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Tuesday,15-July-2025
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भीमा कोरेगांव : ‘नवलखा अमेरिका में दोस्त के जरिए आईएसआई एजेंटों से मिले थे’

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Gautam-Navlakha

भीमा कोरेगांव एलगार परिषद मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा गिरफ्तार किए गए सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा ने अमेरिका में एक आम दोस्त (कॉमन फ्रेंड) के माध्यम से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के एजेंटों से मुलाकात की थी।

जांच से जुड़े एक एनआईए के सूत्र ने आईएएनएस को बताया कि 10,000 पन्नों के आरोपपत्र (चार्जशीट) में प्रत्येक अभियुक्त का विवरण है कि उन्होंने जाति के आधार पर हिंसा की योजना कैसे बनाई।

एनआईए ने मुंबई में विशेष एनआईए अदालत में मामले से जुड़े आठ लोगों के खिलाफ शुक्रवार को अपना पहला आरोपपत्र दायर किया है। इसमें एनआईए ने नवलखा के अलावा हनी बाबू, स्टैन स्वामी, आनंद तेलतुम्बडे, सागर गोरखे, रमेश गाइचोर, ज्योति जगताप और मिलिंद तेलतुम्बडे को नामजद किया है। इन लोगों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के साथ ही गैरकानूनी रोकथाम गतिविधियां अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

10,000 पन्नों की चार्जशीट में प्रत्येक अभियुक्त का विवरण है कि उन्होंने जाति के आधार पर हिंसा की योजना किस तरह से बनाई। सूत्र ने कहा, “संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी एक यात्रा के दौरान नवलखा ने एक कॉमन फ्रेंड के माध्यम से आईएसआई एजेंटों से मुलाकात की।”

सूत्र ने कहा कि उससे आईएसआई एजेंटों की ओर से अमेरिका में संपर्क किया गया था, ताकि उन्हें भारत में उपयुक्त जासूसों को खोजने के लिए नवलखा से मदद मिल सके।

सूत्र ने हालांकि नवलखा की ओर से अमेरिका की यात्रा के संबंध में पूछे जाने पर इस जानकारी का खुलासा नहीं किया कि वह अमेरिका कब गए और उन्होंने आईएसआई एजेंटों के साथ कितनी बार संवाद किया।

भीमा कोरेगांव मामले में नवलखा की भूमिका और भागीदारी को उजागर करते हुए, एनआईए ने अपने आरोपपत्र में दावा किया कि जांच के दौरान यह पाया गया कि उसके भाकपा (माओवादी) कैडरों के बीच गुप्त संचार हुआ था।

एनआईए ने कहा, नवलखा को सरकार के खिलाफ बुद्धिजीवियों को एकजुट करने का काम सौंपा गया था। वह कुछ तथ्य-खोज समितियों का हिस्सा थे और उन्हें भाकपा (माओवादी) की गुरिल्ला गतिविधियों के लिए कैडर भर्ती करने का काम सौंपा गया था।

एनआईए ने यह भी कहा कि बाबू सीपीआई (माओवादी) क्षेत्रों में विदेशी पत्रकारों की यात्राओं के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था और उसे रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट (आरडीएफ) के वर्तमान और भविष्य के कार्य सौंपे गए थे।

बाबू प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन, मणिपुर की कुंगलपाक कंगलेपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी) के संपर्क में था और दोषी अभियुक्त जी.एन. साईबा भाकपा (माओवादी) के निर्देशों पर चल रहा था और उसी के लिए धन जुटा रहा था।

एनआईए ने इस साल 28 जुलाई को बाबू को नोएडा स्थित उसके आवास से गिरफ्तार किया था, जबकि नवलखा को 14 अप्रैल को आनंद तेलतुम्बडे के साथ गिरफ्तार किया गया था।

स्वामी की भूमिका का हवाला देते हुए, जिसे गुरुवार रात रांची से गिरफ्तार किया गया था और शुक्रवार को मुंबई में एक अदालत के समक्ष पेश किया गया था, एनआईए ने कहा कि वह एक भाकपा (माओवादी) कैडर है और उसकी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रहा है।

आरोपपत्र में कहा गया है कि स्वामी अन्य भाकपा (माओवादी) कैडरों के साथ संचार में थे।

एनआईए ने यह भी आरोप लगाया कि स्वामी ने अपनी गतिविधियों के लिए अन्य माओवादी कैडरों से धन प्राप्त किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि वह भाकपा (माओवादी) के अग्रणी संगठन पीपीएससी का संयोजक है।

एजेंसी ने कहा, भाकपा (माओवादी) की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए संचार से संबंधित दस्तावेजों और प्रचार सामग्री को जब्त कर लिया गया है।

आरोपपत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि आनंद तेलतुम्बडे, नवलखा, बाबू, गोरखे, गाइचोर, जगताप और स्वामी ने अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलकर भाकपा (माओवादी) की विचारधारा को आगे बढ़ाया और कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति असहमति पैदा करते हुए विभिन्न समूहों के बीच धर्म, जाति और समुदाय को लेकर दुश्मनी को बढ़ावा दिया।

एनआईए ने आरोपपत्र में दावा किया, फरार आरोपी मिलिंद ने अन्य आरोपी व्यक्तियों को हथियार प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए।

इस मामले में एनआईए ने इस साल 24 जनवरी को मामला दर्ज किया था।

मालूम हो कि पुणे के पास भीमा कोरेगांव में एक युद्ध स्मारक के पास एक जनवरी 2018 को हिंसा भड़क गई थी। इसके एक दिन पहले ही पुणे शहर में हुए एलगार परिषद सम्मेलन के दौरान कथित तौर पर उकसाने वाले भाषण दिए गए थे।

पुणे पुलिस ने इस मामले में क्रमश: 15 नवंबर, 2018 और 21 फरवरी, 2019 को एक आरोपपत्र और एक पूरक आरोपपत्र दायर किया था।

एनआईए ने 7 सितंबर को गोरखे और गाइचोर को गिरफ्तार किया था।

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नागालैंड विश्वविद्यालय के डीन पर आपूर्तिकर्ता से 2 लाख रुपये की रिश्वत मांगने का मामला दर्ज

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CBI

नई दिल्ली, 14 जुलाई। सीबीआई ने नागालैंड विश्वविद्यालय के एक डीन पर एक विक्रेता से 2 लाख रुपये की रिश्वत मांगने और वनस्पति विज्ञान विभाग को उपकरण और यूपीएस बैटरियाँ आपूर्ति करने वाले अन्य लोगों को परेशान करने का मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि नागालैंड विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के विज्ञान संकाय के डीन, वरिष्ठ प्रोफेसर, चित्त रंजन देब पर संस्थान को गलत तरीके से नुकसान पहुँचाने और खुद को आर्थिक लाभ पहुँचाने के पूर्वनिर्धारित इरादे से विभिन्न भ्रष्ट और अवैध गतिविधियों में लिप्त होने का मामला दर्ज किया गया है।

एफआईआर में कहा गया है, “डॉ. चित्त रंजन देब के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में संशोधित) की धारा 7 के तहत एक नियमित मामला दर्ज किया गया है और मामले की जाँच… सीबीआई, एसीबी, गुवाहाटी को सौंपी गई है।”

एक सूत्र ने सीबीआई को बताया कि इससे पहले कुछ विक्रेताओं ने देब को एटीएम मशीनों और बैंक खातों के ज़रिए रिश्वत दी थी क्योंकि उन्होंने नागालैंड विश्वविद्यालय को विभिन्न वस्तुओं की आपूर्ति में उनका पक्ष लिया था।

सीबीआई, एसीबी गुवाहाटी द्वारा 12 जुलाई को दर्ज की गई प्राथमिकी में कहा गया है कि देब विभिन्न बोलीदाताओं और कंपनियों को वैज्ञानिक उपकरणों और उपभोग्य सामग्रियों की आपूर्ति के ऑर्डर अनुकूल तरीके से देने के मामले में गलत कामों में शामिल थे और इसके लिए उन्हें अनुचित लाभ या रिश्वत दी गई थी।

सीबीआई ने कहा कि एक सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार, देब ने कई मौकों पर असम के जोरहाट स्थित मेसर्स जलधारा एंड कंपनी के रवींद्र कुमार जैन से 5 लाख रुपये के आपूर्ति ऑर्डर, जो पहले ही दिए जा चुके थे, और जैन से खरीदे जा रहे 23 लाख रुपये के उपकरण/उपभोग्य सामग्रियों के बदले में अनुचित रिश्वत की मांग की थी।

सीबीआई सूत्र ने आगे खुलासा किया कि देब ने असम के जोरहाट स्थित सीएस पावर सॉल्यूशंस के गुलज़ार हुसैन से भी यूपीएस बैटरियों और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति के ऑर्डर देने के मामले में रिश्वत की मांग की थी।

सीबीआई को सूचना मिली थी कि देब 12 जुलाई को जोरहाट आकर जैन से 2 लाख रुपये की रिश्वत लेने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। सूत्र ने आगे बताया कि देब उसी दिन 15,000 रुपये की रिश्वत लेने के लिए गुलज़ार हुसैन से भी मिलने वाले थे।

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मुंबई की आर्थर रोड जेल में गैंगस्टर पर हमला , गैंगस्टर प्रसाद पुजारी समेत 7 कैदियों पर मामला दर्ज

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CRIME

मुंबई — मुंबई की प्रसिद्ध आर्थर रोड जेल में शनिवार को कैदियों के बीच तीखी झड़प हुई, जिसमें कुख्यात अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर प्रसाद पुजारी पर चाकू से हमला किया गया। घटना के बाद जेल में आपातकालीन सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया, जबकि सात कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

सूत्रों के अनुसार, यह घटना 6 जुलाई को दोपहर करीब 12:30 बजे हुई, जब आर्थर रोड स्थित उच्च सुरक्षा वाली जेल में दो गिरोहों के बीच झड़प हो गई। विवाद जल्द ही गहरा गया और हाथापाई शुरू हो गई, जिसमें प्रसाद पुजारी को निशाना बनाया गया।

हत्याकांड में प्रसाद पुजारी सुरक्षित, जेल में जाँच शुरू

जेल सूत्रों का कहना है कि विवाद के दौरान प्रसाद पुजारी पर चाकू से हमला ज़रूर हुआ, लेकिन गनीमत रही कि कोई कैदी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। जेल अधिकारियों ने तुरंत आंतरिक जाँच शुरू कर दी है ताकि पता लगाया जा सके कि उच्च सुरक्षा वाली जेल में यह घटना कैसे हुई।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, घटना के बाद, जेल अधिकारी रविंदर अर्जुन टोंगे ने एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर सात कैदियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 194(2) के तहत मामला दर्ज किया गया।

नामजद आरोपियों की सूची जारी

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, जिन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उनमें शामिल हैं:

  1. इरफान रहीम खान
  2. शोएब खान उर्फ भूरिया
  3. अयूब अनामुद्दीन शेख
  4. मुकेश सीताराम निषाद
  5. लोकेंद्र उदय सिंह रावत
  6. सुधीश संतोष भोसले
  7. प्रसाद विट्ठल पुजारी

गौरतलब है कि प्रसाद पुजारी को पिछले साल चीन से गिरफ्तार करके भारत लाया गया था। वह पिछले 20 सालों से अपनी पत्नी के साथ चीन में छिपा हुआ था और उसके कई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क से संबंध बताए जाते हैं। गिरफ्तारी के बाद, उन्हें मार्च 2024 में आर्थर रोड जेल स्थानांतरित कर दिया गया।

सुरक्षा कड़ी होने की संभावना

घटना के बाद, जेल प्रशासन ने आर्थर रोड जेल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के संकेत दिए हैं, साथ ही खुफिया एजेंसियों को भी स्थिति पर कड़ी नज़र रखने के निर्देश दिए हैं। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में जेल में और भी तलाशी अभियान और कैदियों की निगरानी बढ़ाए जाने की उम्मीद है।

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ईडी ने पुणे से संचालित करोड़ों रुपये के अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया

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नई दिल्ली, 12 जुलाई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेसर्स मैग्नेटेल बीपीएस कंसल्टेंट्स एंड एलएलपी नाम से संचालित एक फर्जी कॉल सेंटर से जुड़े एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसका संचालन पुणे, अहमदाबाद, जयपुर और जबलपुर में फैला हुआ है।

जारी जांच के दौरान, ईडी के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने कई स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया, जिसमें अमेरिकी नागरिकों को धोखाधड़ी वाले ऋण प्रस्तावों के साथ निशाना बनाने वाले एक हाई-प्रोफाइल घोटाले का पर्दाफाश हुआ।

यह जांच पुणे साइबर पुलिस द्वारा आठ व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी से शुरू हुई है, जिसमें उन पर जुलाई 2024 से पुणे में प्राइड आइकॉन बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से धोखाधड़ी का आयोजन करने का आरोप लगाया गया है।

ईडी के निष्कर्षों के अनुसार, आरोपियों ने बैंक प्रतिनिधि बनकर अमेरिकी नागरिकों को ऋण देने के बहाने संवेदनशील बैंक क्रेडेंशियल्स साझा करने का लालच दिया। चुराए गए डेटा का इस्तेमाल लाखों डॉलर की हेराफेरी करने के लिए किया गया, जिसे अमेरिका स्थित सहयोगियों के ज़रिए भेजा गया और क्रिप्टोकरेंसी, मुख्यतः USDT, में बदल दिया गया।

डिजिटल संपत्तियों को ट्रस्ट वॉलेट और एक्सोडस वॉलेट जैसे वॉलेट में संग्रहीत किया गया था। कथित तौर पर, लूटे गए धन को अनौपचारिक हवाला चैनलों (अंगड़िया) के माध्यम से भारत भेजा गया और अहमदाबाद में भुनाया गया।

किराया और सॉफ्टवेयर जैसे परिचालन लागतों को पूरा करने के लिए कंपनी के बैंक खातों में खच्चर खातों के माध्यम से धनराशि प्रसारित की गई।

हालांकि, एक बड़ा हिस्सा व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसमें सोने-चांदी, लग्जरी वाहन, आभूषण और अचल संपत्ति की खरीद शामिल थी।

छापेमारी के दौरान, ईडी ने 7 किलो सोना, 62 किलो चांदी, 1.18 करोड़ रुपये नकद, 9.2 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज़ और घोटाले से जुड़े महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य जब्त किए।

एक बड़ी सफलता तब मिली जब कंपनी के दो प्रमुख साझेदारों – संजय मोरे और अजीत सोनी – को जयपुर में गिरफ्तार कर लिया गया।

माना जा रहा है कि ये लोग साइबर धोखाधड़ी के नेटवर्क के मास्टरमाइंड हैं। ईडी ने पुष्टि की है कि अन्य दोषियों का पता लगाने और धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि की और वसूली के लिए आगे की जाँच जारी है।

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