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Saturday,06-September-2025
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एमएचए ने नए दिशानिर्देश जारी किए, महिलाओं के खिलाफ अपराध में पुलिस कार्रवाई अनिवार्य

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Women

उत्तर प्रदेश के हाथरस और अन्य राज्यों में महिलाओं के खिलाफ हाल के अपराधों पर संज्ञान लेते हुए, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं और इस तरह के मामलों में प्राथमिकी (एफआईआर) को अनिवार्य रूप से दर्ज करने के साथ पुलिस कार्रवाई भी अनिवार्य कर दी गई है। इसने आगे चेतावनी दी है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के संबंध में अनिवार्य दिशानिर्देशों के अनुपालन में लापरवाही पर पुलिस से पूछताछ की जाएगी और लापरवाही के लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारियों के खिलाफ तुरंत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

एडवाइजरी में कहा गया है, “यह अनुरोध किया जाता है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कानून में प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधितों को निर्देश जारी कर सकते हैं।”

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली (आईटीएसएसओ) पर मामलों की निगरानी करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानून में आवश्यकतानुसार समयबद्ध तरीके से आरोप पत्र पर उचित कार्रवाई की जाए।

उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 वर्षीय दलित लड़की के साथ कथित तौर पर चार लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने के कारण उसकी मौत होने के कई दिनों बाद मंत्रालय ने शुक्रवार को यह एडवाइजरी जारी की। झारखंड और राजस्थान और अन्य राज्यों में इसी तरह के अपराध दर्ज किए गए थे और व्यापक विरोध और राजनीतिक आक्रोश के कारण, मंत्रालय ने नई एडवाइजरी जारी करने का कदम उठाया।

एडवाइजरी में मंत्रालय ने 16 मई, 2019 की एडवाइजरी को संदर्भित किया है, यह भारतीय दंड संहिता की धारा 166 ए के तहत सीआरपीसी की धारा 154 की उप-धारा (1) के तहत सूचना रिकॉर्ड करने में विफलता के बारे में है। एमएचए ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में पुलिस द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई के बारे में 5 दिसंबर, 2019 को अपनी एक और एडवाइजरी का संदर्भ लिया।

मंत्रालय ने पुलिस रिसर्च और विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) द्वारा जारी महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म की जांच और मुकदमा चलाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का भी उल्लेख किया, और ‘बीपीआर एंड डी’ द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यौन उत्पीड़न साक्ष्य संग्रह के वितरण के बारे में बिंदुओं को जोड़ा। जैसा कि 5 अक्टूबर के एमएचए के पत्र में वर्णित है।

अपराध

मुंबई: कांदिवली में नशे में गाड़ी चलाने की जांच के दौरान पुलिस पर हमला और गाली-गलौज करने के आरोप में 5 लोगों पर मामला दर्ज

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मुंबई: समता नगर पुलिस ने पुलिसकर्मियों पर कथित रूप से शारीरिक हमला करने, गाली-गलौज करने तथा सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में पांच व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

2 सितंबर को कांदिवली पूर्व में, शराब पीकर गाड़ी चलाने के एक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस टीम के साथ उसके रिश्तेदारों ने कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया और धक्का-मुक्की की। इस घटना में सरकारी काम में बाधा डालने की भी कोशिश की गई।

तीन महिलाओं समेत पाँच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। समता नगर पुलिस ने अजय रमेश बामने और गणेश बामने नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें बाद में नोटिस देकर रिहा कर दिया गया। तीनों महिलाओं—विद्या सोनवणे, विजया भट और वर्षा बामने—को सह-आरोपी बनाया गया है और मामले में वांछित घोषित किया गया है।

पुलिस के अनुसार, यह घटना मंगलवार, 2 सितंबर को दोपहर लगभग 12:45 बजे कांदिवली के बिग बाज़ार स्थित अकुरली रोड सबवे के पास हुई। स्थानीय पुलिस ने गणेशोत्सव के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए गश्त और नाकाबंदी बढ़ा दी थी। उस दोपहर, समता नगर पुलिस स्टेशन की एक टीम, यातायात पुलिस के साथ, बिग बाज़ार इलाके में नाकाबंदी ड्यूटी पर थी, जब पुलिस कांस्टेबल सुरवाले ने देखा कि अजय बामने नशे में गाड़ी चला रहा था।

उसे रोका गया और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। इसी दौरान, उसके रिश्तेदार—विद्या सोनवणे, विजया भट, वर्षा बामणे और गणेश बामणे—ने हस्तक्षेप किया और पुलिस से बहस शुरू कर दी। कथित तौर पर वे गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा हुए, पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया और अजय के खिलाफ कार्रवाई रोकने के लिए उन पर हमला करने की कोशिश की। कथित तौर पर उन्होंने पुलिस कांस्टेबल सिद्धार्थ किनी, सब-इंस्पेक्टर गरद और महिला कांस्टेबल तंदले पर हमला करने की कोशिश की, यहाँ तक कि पुलिस कांस्टेबल गरद को उनकी ड्यूटी करने से रोकते हुए नाखूनों से खरोंच भी दी। इस स्थिति से इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया।

सूचना मिलते ही समता नगर पुलिस स्टेशन से अतिरिक्त पुलिसकर्मी मौके पर पहुँचे। पुलिस अधिकारियों से बहस और मारपीट करने वाले अजय बामने और गणेश बामने को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। सभी पाँचों आरोपियों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने, गाली-गलौज, धक्का-मुक्की और पुलिस अधिकारियों पर हमला करने से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

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अपराध

मुंबई ट्रैफिक पुलिस को धमकी भरा मैसेज भेजने वाला आरोपी नोएडा से गिरफ्तार

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मुंबई, 6 सितंबर। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप पर आतंकी हमले की झूठी धमकी देने वाले आरोपी को नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान अश्विनी के रूप में हुई है। नोएडा पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया है।

पुलिस के अनुसार, कुछ दिन पहले ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर एक अज्ञात शख्स ने मैसेज भेजा था। इस मैसेज में दावा किया गया था कि लश्कर-ए-जिहादी के 14 आतंकी मुंबई में प्रवेश कर चुके हैं और 34 गाड़ियों में 400 किलो आरडीएक्स लगाकर बड़े धमाके की साजिश रच रहे हैं, जिससे भारी जनहानि हो सकती है।

धमकी भरे मैसेज के बाद मुंबई पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। तकनीकी जांच और साइबर ट्रैकिंग के जरिए संदिग्ध की जानकारी जुटाई गई। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर मुंबई पुलिस ने नोएडा पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद नोएडा पुलिस ने एक विशेष टीम बनाकर कार्रवाई की और आरोपी अश्विनी को गिरफ्तार कर लिया।

मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर भेजे गए मैसेज में दावा किया गया था कि 34 गाड़ियों में बम लगाए गए हैं और 400 किलो आरडीएक्स के विस्फोट से पूरा मुंबई शहर हिल जाएगा। इस मैसेज में ‘लश्कर-ए-जिहादी’ नामक संगठन का उल्लेख करते हुए कहा गया था कि इस विस्फोट से 1 करोड़ लोगों की जान जा सकती है।

ऐसा पहली बार नहीं है जब इस तरह की धमकी दी गई है।

इससे पहले, 22 अगस्त को मुंबई के गिरगांव स्थित इस्कॉन मंदिर को एक धमकी भरा ईमेल मिला था। धमकी भरा ईमेल इस्कॉन मंदिर की आधिकारिक ईमेल आईडी पर आया था। सूचना के बाद मौके पर पुलिस और बम निरोधक टीम पहुंची और पूरे मंदिर परिसर की गहन जांच की गई। हालांकि, जांच के दौरान किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु या गतिविधि नहीं पाई गई थी।

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मुंबई सत्र न्यायालय ने डब्बा ट्रेडिंग से जुड़े 10 करोड़ रुपये के सोने के निवेश धोखाधड़ी मामले में ठाणे निवासी को अग्रिम जमानत दी

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मुंबई: सत्र न्यायालय ने एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन में डब्बा व्यापार से जुड़े दर्ज मामले में 34 वर्षीय ठाणे निवासी को अग्रिम जमानत दे दी है।

सोने की छड़ों और सिक्कों की खरीद-बिक्री से संबंधित पीएफआईवीई बुलियंस प्राइवेट लिमिटेड के साझेदार प्रणम मेहता ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि फरवरी 2023 में उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उन्हें व्यापारियों लादूलाल कंथर, उनके बेटे पल्लव और शुभम कंथर से मिलवाया, जो सोने और चांदी का कारोबार करने वाली मैक्सिस बुलियंस और पल्लव गोल्ड नामक फर्म चलाते थे।

मेहता ने दावा किया कि मई 2023 से मार्च 2024 के बीच उन्होंने कैंथर्स की फर्मों में 36 किलो 376.94 ग्राम सोना और 10.51 करोड़ रुपये नकद निवेश किए। जब ​​निवेश की गई राशि वापस नहीं मिली, तो उन्होंने मामला दर्ज कराया।

जाँच के दौरान, कंठेर दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। हिरासत में रहते हुए, लादूलाल ने खुलासा किया कि उसने एमसीएक्स ट्रेडिंग में हुए अपने घाटे की भरपाई के लिए 12 किलो सोना और कथित तौर पर अपराध से अर्जित 5 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया था। उसने आगे दावा किया कि उसने संचेती को 52 लाख रुपये दिए थे। इस बयान के आधार पर, पुलिस ने संचेती को जाँच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया। गिरफ्तारी के डर से, उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया।

संचेती ने कहा कि लादूलाल ने मई 2022 में निवेश के लिए उनसे संपर्क किया था और उनके सभी लेन-देन नकद नहीं, बल्कि बैंकिंग माध्यमों से दर्ज किए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि धन उगाही के लिए उनके नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके विपरीत, शिकायतकर्ता ने दावा किया कि सीमा शुल्क विभाग के साथ लादूलाल के मामले को निपटाने के लिए 52 लाख रुपये राजस्थान भेजने में संचेती की भूमिका थी।

दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने पाया कि संचेती की एकमात्र भूमिका लादूलाल से 52 लाख रुपये प्राप्त करने तक सीमित थी। इसके अलावा, कथित धोखाधड़ी से उसका कोई संबंध नहीं था। अदालत ने कहा कि ‘केवल सह-अभियुक्त के बयान के आधार पर, बिना किसी विशिष्ट आरोप के, अग्रिम ज़मानत से इनकार नहीं किया जा सकता।’

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