अपराध
चीनी जासूसी रैकेट मामला: पत्रकार राजीव शर्मा 7 दिन की पुलिस हिरासत में

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को पत्रकार राजीव शर्मा, चीनी महिला किंग शी और नेपाली नागरिक शेर सिंह को चीनी जासूसी रैकेट मामले में सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पवन सिंह राजावत ने तीनों को पुलिस हिरासत में भेज दिया, क्योंकि उन्हें अदालत में उनकी पिछली रिमांड अवधि के खत्म होने पर पेश किया गया था।
दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल सेल ने 14 सितंबर को 61 वर्षीय भारतीय फ्रीलांस पत्रकार राजीव शर्मा को कथित तौर पर चीनी इंटेलीजेंस के लिए काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
यहां पीतमपुरा में शर्मा के घर की तलाशी के दौरान, एक लैपटॉप, भारतीय रक्षा से संबंधित कुछ गोपनीय दस्तावेज और कुछ अन्य अहम कागजात कथित तौर पर जब्त किए गए थे।
राजीव शर्मा ने अदालत में एक जमानत याचिका भी दायर की है, जिस पर मंगलवार को सुनवाई होगी। शर्मा की ओर से वकील अमीश अग्रवाल द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि शर्मा को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है।
उनकी पुलिस रिमांड के दौरान, एक चीनी महिला किंग शी और उसके नेपाली साथी शेर सिंह उर्फ राज बोहरा को भी गिरफ्तार किया गया। स्पेशल सेल के डीसीपी संजीव यादव ने कहा था कि इन्हें जासूसी करने के लिए हवाला चैनलों के माध्यम से भारी मात्रा में धनराशि सप्लाई करते पाया गया।
कुछ दिन पहले, एक खुफिया एजेंसी से एक इनपुट मिला था कि नई दिल्ली के पीतमपुरा के सेंट जेवियर अपार्टमेंट में रहने वाले राजीव शर्मा के एक विदेशी खुफिया अधिकारी के साथ संबंध हैं और वह राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी संबंधों के बारे में संवेदनशील जानकारी देने के लिए अवैध तरीके और वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर के माध्यम से अपने हैंडलर से धन प्राप्त कर रहे थे।
पुलिस ने कहा कि अतीत में भी, शर्मा ने अपने हैंडलरों को रिपोर्ट के रूप में कई दस्तावेज भेजे थे और उनसे शर्मा को अच्छी-खासी रकम मिली थी।
अपराध
मुंबई 1993 दंगों के वांछित आरोपी को 32 साल बाद गिरफ्तार किया गया

मुंबई: पुलिस ने 1993 के मुंबई दंगों में शामिल मोस्ट वांटेड आरोपियों में से एक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुंबई की वडाला पुलिस ने वांछित आरोपियों की तलाश के लिए चलाए गए अभियान के दौरान 32 साल से फरार चल रहे एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। 54 वर्षीय आरिफ अली हाशिमुल्लाह खान को एंटाप हिल से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं होता था। उसके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसकी रिमांड का आदेश दिया। इस ऑपरेशन को मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती और पोर्ट जोन के डीसीपी विजय सागर ने अंजाम दिया।
अपराध
मलाड में 2 करोड़ रुपये की कोकीन के साथ नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार; एएनसी वर्ली ने ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया

मुंबई: एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) वर्ली यूनिट ने मुंबई के मलाड इलाके से एक नाइजीरियाई नागरिक को ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास 200 ग्राम कोकीन बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब ₹2 करोड़ है। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी) और 21(सी) तथा विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14ए(बी) के तहत गिरफ्तारी की गई।
एएनसी टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर जेपी कॉलोनी, ओरलेम, मार्वे रोड, मलाड में संदिग्ध को पकड़ा। उसकी तलाशी लेने पर टीम ने कोकीन, 5 लाख रुपये की कीमत की होंडा सिविक कार और 70,000 रुपये के तीन मोबाइल फोन बरामद किए।
आरोपी की पहचान 43 वर्षीय फ्रैंक नेंडी के रूप में हुई है, जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में रह रहा था। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि उसका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। कोकीन को एक खतरनाक उत्तेजक मादक पदार्थ माना जाता है, जो अक्सर गंभीर स्वास्थ्य और कानूनी परिणामों से जुड़ा होता है।
यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त नवनाथ धावले और सहायक आयुक्त सुधीर हिरदेकर के मार्गदर्शन में की गई। टीम का नेतृत्व वरिष्ठ निरीक्षक संतोष सालुंखे ने किया, जिसमें पुलिस उपनिरीक्षक प्रकाश सावंत और उनकी टीम ने गिरफ्तारी की। आगे की जांच जारी है।
अपराध
दादर पुलिस ने स्कूली छात्रा का पीछा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया; पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज

मुंबई: दादर पुलिस ने गुरुवार को 23 वर्षीय अमित केदारनाथ गुप्ता को एक किशोरी स्कूली छात्रा का पीछा करने और उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया। गुप्ता ने कथित तौर पर दादर पश्चिम के गैराज गली में तीन महीने तक पीड़िता का पीछा किया।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 14 वर्षीय पीड़िता स्थानीय स्कूल में पढ़ती है और अपने घर से पैदल ही स्कूल जाती थी। गैराज गली में, आरोपी गुप्ता ने कथित तौर पर उसे बुरी नीयत से घूरना शुरू कर दिया और उसका पीछा करने लगा। शुरुआत में छात्रा ने उसकी हरकतों को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की।
हालांकि, जब गुप्ता ने करीब जाने की कोशिश की तो डरी हुई छात्रा ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। उनकी मदद से दादर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने 3 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 78 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया और बाद में आरोपी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी दादर इलाके का निवासी है और पुलिस गहन जांच कर रही है।
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