राजनीति
खालिदा जिया की जेल से रिहाई की अवधि और 6 महीने बढ़ी

कानून मंत्रालय के अनुसार, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की सुप्रीमो खालिदा जिया और छह महीने तक जेल से बाहर रह सकती हैं, लेकिन इस अवधि में वह देश से बाहर नहीं जा सकतीं और उन्हें अपने आवास पर ही इलाज कराना होगा।
खालिदा जिया के परिवार द्वारा दायर एक आवेदन पर विचार करते हुए, मंत्रालय ने पूर्व प्रधानमंत्री के जेल से बाहर रहने की अवधि को और छह महीने के लिए बढ़ा दिया है।
कानून मंत्री अनीसुल हक ने गुरुवार को ढाका ट्रिब्यून को बताया, “हमारी राय है कि उनकी रिहाई की अवधि को उनकी पुरानी शर्तों के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। उन्हें बांग्लादेश में ही रहना होगा और उन्हें घर पर इलाज कराना होगा।”
उन्होंने आगे कहा, “इन दो शर्तों पर, उनकी सजा निलंबित करने और उन्हें रिहा करने के पुराने आदेश के अंतिम तारीख से अगले और छह महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है।”
देश में कोविड-19 महामारी के प्रसार के मद्देनजर जिया को 25 मार्च को छह महीने के लिए जेल से रिहा किया गया था। उनकी रिहाई की समय सीमा आगामी 24 सितंबर को खत्म होगी।
हक ने आगे कहा, “हमने फाइल को गृह मंत्रालय को वापस भेज दिया है। प्रधानमंत्री (शेख हसीना) राज्य की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। मंत्रालय, फाइल को मंजूरी दिलाने के लिए उसे उनके कार्यालय भेजेगा।”
बीएनपी सुप्रीमो के छोटे भाई शमीम इस्कंदर ने 25 अगस्त को गृह मंत्रालय को भेजे गए अपने आवेदन में खालिदा जिया की जेल से रिहाई की अवधि को बढ़ाने का अनुरोध किया था।
खालिदा के वकीलों में से एक ए.के.एम. एहसानुर रहमान ने पहले कहा था कि जिया को महामारी के कारण उचित उपचार नहीं मिल रहा था और इसलिए उनके परिवार ने रिहाई की अवधि बढ़ाने की अपील की थी।
गृह मंत्रालय ने उनके आवेदन पर विचार करने के लिए फाइल को कानून मंत्रालय भेज दिया था।
सरकार ने बांग्लादेश की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 की सब-सेक्शन 1 के तहत उनकी जेल की सजा को निलंबित किया था। सब-सेक्शन के अनुसार, जब किसी व्यक्ति को अपराध के लिए सजा सुनाई जाती है, तो सरकार किसी भी समय या बिना किसी शर्त के किसी भी स्थिति में सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को निलंबित कर सकती है या पूरी सजा या फिर कुछ अवधि के लिए कैदी को क्षमा कर सकती है।
एंटी करप्शन कमीशन (एसीसी) ने 3 जुलाई, 2008 को पूर्व प्रधानमंत्री, उनके बेटे और बीएनपी कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान और चार अन्य के खिलाफ जिया ऑरफेनेज ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार का मामला दायर किया था, जिसमें उनके पति के नाम पर ट्रस्ट गठन के लिए दान के 2.1 करोड़ टाका का दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था।
इसके बाद 8 फरवरी, 2018 को, एक विशेष अदालत ने जिया को दोषी ठहराया और उन्हें इस मामले में पांच साल की सजा सुनाई।
उन्हें नाजि़मुद्दीन रोड पर स्थित ओल्ड ढाका केंद्रीय जेल की एक विशेष जेल में भेज दिया गया।
इसके बाद 28 जनवरी, 2019 को, हाईकोर्ट ने अपने पूरे फैसले को सुनाते हुए जिया के कारावास की सजा को 10 साल कर दिया।
इस बीच बीएनपी प्रमुख और तीन अन्य को 29 अक्टूबर, 2018 को जिया चैरिटेबल ट्रस्ट ग्राफ्ट मामले में सात साल की जेल की सजा सुनाई गई।
एसीसी ने 8 अगस्त 2011 को जिया और तीन अन्य के खिलाफ अनाथों के नाम पर स्थापित ट्रस्ट के लिए धन जुटाने में सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था।
राजनीति
‘मेरे खिलाफ भी दर्ज करें केस’ हिंजेवाड़ी दौरे के दौरान उपमुख्यमंत्री अजित पवार का सख्त संदेश

पुणे, 26 जुलाई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार शनिवार को एक्शन में नजर आए। उन्होंने सुबह पुणे के हिंजेवाड़ी स्थित राजीव गांधी आईटी पार्क क्षेत्र का दौरा किया और नागरिक मुद्दों की समीक्षा की। इस दौरान अजित पवार ने अधिकारियों को काम में बाधा उत्पन्न करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए।
अजित पवार को कहते सुना गया, “विकास कार्य में अगर कोई आड़े आ रहा है, तो उसके खिलाफ सरकारी कामों में बाधा निर्माण करने की धारा 353 के तहत एफआईआर दर्ज करें। अगर मैं भी इस बीच में बाधा बनकर आऊं, तो मेरे खिलाफ भी इसी 353 धारा के तहत मामला दर्ज करें।”
हिंजेवाड़ी स्थित राजीव गांधी आईटी पार्क क्षेत्र काफी मशहूर है। आईटी पार्क में जलभराव से लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मानसून के आगमन के बाद हिंजेवाड़ी आईटी पार्क वाटर पार्क में तब्दील हो गया था। शनिवार को अजित पवार ने यहां का दौरा किया।
अजित पवार सुबह 6 बजे ही हिंजेवाड़ी पहुंच गए। अजित पवार ने उन सभी जगहों का निरीक्षण किया, जहां कथित तौर पर अवैध निर्माण हुआ। इसी बीच, कुछ स्थानीय लोग अजित पवार से मिलने आए, जिन्होंने उपमुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई न हो। हालांकि, इस बात पर अजित पवार भड़क गए।
डिप्टी सीएम ने वहां उपस्थित पिंपरी चिंचवड शहर के पुलिस कमिश्नर विनय कुमार चौबे को सूचित किया कि हिंजेवाड़ी आईटी पार्क और अन्य इलाकों में डेवलपमेंट चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगर कोई बाधा बनता है तो उसके खिलाफ धारा 353 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। इसी दौरान उन्होंने अपना भी नाम लिया था।
इसके बाद, पुणे में अजित पवार ने महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उपमुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जानकारी साझा करते हुए लिखा, “राजीव गांधी आईटी पार्क में विभिन्न स्थानीय समस्याओं, पुणे मेट्रो लाइन 3 परियोजना के स्थल निरीक्षण और यातायात की समस्या के समाधान के लिए प्रशासन की ओर से उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की गई।”
अंतरराष्ट्रीय समाचार
1 अगस्त तक ज्यादातर व्यापार समझौते पूरे हो जाएंगे: ट्रंप

वाशिंगटन, 26 जुलाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह 1 अगस्त तक अधिकांश देशों के साथ अपने व्यापार समझौते पूरे कर लेंगे। दक्षिण कोरिया सहित कई व्यापारिक साझेदार इस समय अमेरिकी “प्रतिस्पर्धी” टैरिफ दरों को कम करने के लिए समझौते की कोशिश में लगे हुए हैं।
व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार करीब 200 देशों को टैरिफ दरों के बारे में एक पत्र भेज सकती है, जिसका मतलब होगा कि उनके साथ समझौता हो चुका है। ट्रंप ने कहा, “वे टैरिफ का भुगतान करते हैं और वही समझौता होता है।”
ट्रंप ने कहा, “1 अगस्त आ रहा है और तब तक हमारे ज्यादातर व्यापार समझौते पूरे हो जाएंगे।” उन्होंने कहा कि जब ये पत्र भेजे जाएंगे, तो इसका मतलब होगा कि समझौता हो चुका है।
दक्षिण कोरिया उन प्रमुख देशों में शामिल है जो अमेरिका के साथ 25 प्रतिशत प्रतिस्पर्धी टैरिफ और ऑटोमोबाइल व स्टील जैसे क्षेत्रों पर अलग-अलग शुल्कों को टालने या कम करने के लिए समझौता करना चाहता है, क्योंकि ये शुल्क उसकी निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था पर भारी असर डाल सकते हैं।
व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया, “हम दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार वार्ताओं में उत्पादक प्रगति कर रहे हैं, ताकि अनुचित व्यापार बाधाओं को कम किया जा सके और अमेरिकी कंपनियों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाई जा सके।”
दक्षिण कोरिया ने अमेरिका के साथ व्यापार सहयोग को मजबूत करने के लिए जहाज निर्माण, सेमीकंडक्टर और बैटरियों जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में कई प्रस्ताव दिए हैं।
गुरुवार को दक्षिण कोरिया के उद्योग मंत्री किम जुंग-क्वान और व्यापार मंत्री यो हान-कू ने वॉशिंगटन में अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लटनिक के साथ मुलाकात की।
इसके अलावा, कोरिया के वित्त मंत्री कू यून-चोल और ट्रेड मंत्री यो हान-कू की योजना शुक्रवार को अमेरिका के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीर के साथ एक “2 प्लस 2” बैठक करने की थी, लेकिन बेसेंट की व्यस्तता के कारण बैठक स्थगित कर दी गई।
राष्ट्रीय समाचार
शारदा विश्वविद्यालय आत्महत्या मामला: जांच समिति की रिपोर्ट 28 जुलाई को पुलिस को सौंपी जाएगी

ग्रेटर नोएडा, 26 जुलाई। ग्रेटर नोएडा स्थित शारदा विश्वविद्यालय में बीते दिनों छात्रा ज्योति शर्मा की आत्महत्या के मामले में विश्वविद्यालय की तरफ से बनाई गई कमेटी की जांच निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। विश्वविद्यालय की ओर से गठित अंतरिम जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है और यह रिपोर्ट आगामी 28 जुलाई को पुलिस को सौंपी जाएगी।
विश्वविद्यालय सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार शाम मृतका ज्योति शर्मा के माता-पिता और अन्य परिजन विश्वविद्यालय पहुंचे थे, जहां समिति के सदस्यों ने उनसे लंबी पूछताछ की। समिति ने परिजनों के बयान दर्ज किए।
ज्योति के माता-पिता ने बताया कि आत्महत्या से कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी बेटी से जुड़े मानसिक उत्पीड़न और दुर्व्यवहार की शिकायत संबंधित प्रोफेसर से की थी। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे छात्रा मानसिक दबाव में आ गई थी। जांच में यह भी सामने आया है कि छात्रा के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) में कोई संदेहजनक गतिविधि नहीं पाई गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आत्महत्या से पहले किसी बाहरी व्यक्ति से कोई संदिग्ध संपर्क नहीं हुआ था।
विश्वविद्यालय की जांच समिति ने इस मामले में कुल मिलाकर कई छात्रों, फैकल्टी सदस्यों और अन्य संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है कि किन हालातों में छात्रा ने यह कदम उठाया और किन लोगों की भूमिका पर संदेह बना हुआ है। अब सभी की निगाहें 28 जुलाई को पुलिस को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट पर टिकी हैं।
माना जा रहा है कि रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आगामी कार्रवाई की दिशा तय करेगी और यदि समिति ने किसी की लापरवाही या दोष सिद्ध किया है, तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही संभव है। यह मामला उच्चतम न्यायालय की निगरानी में है, जिसने पहले ही उत्तर प्रदेश पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
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