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Tuesday,31-March-2026
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खेल

अगस्त के पहले सप्ताह में लगाया जा सकता है कुश्ती कैम्प

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Indian-Wrestling-Federation

अगस्त के पहले सप्ताह में कुश्ती नेशनल कैम्प आयोजित किया जा सकता है। भारतीय खेल प्राधिकरण (साई), भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के साथ मिलकर कैम्प की संभावित तारीखों पर काम कर रहा है।

जून में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 57 राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) की मान्यता रद्द करने के बाद साई ने नेशनल कैम्प आयोजित करने की जिम्मेदारी उठा ली है।

कैम्प शुरुआती तौर पर ओलम्पिक भारवर्ग के खिलाड़ियों के ही होगा और इसके आयोजन से पहले क्वारंटीन की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

डब्ल्यूएफआई के महासचिव विनोद तोमर ने बुधवार को आईएएनएस से कहा, “कई खिलाड़ी अभी इस समय खुद से ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनका मत है कि यह महीने गुजर जाने दीजिए। इसलिए हम शायद अगस्त के पहले सप्ताह में कैम्प लगाने के बारे में विचार कर सकते हैं।”

उन्होंने कहा, “शुरुआती तौर पर ओलम्पिक भारवर्ग पर ही ध्यान दिया जाएगा। जैसे ही स्थिति बेहतर होगी हम अन्य भारवर्गो के लिए भी शिविर शुरू कर देंगे।”

पुरुष खिलाड़ियों का कैम्प हरियाणा के सोनीपत में आयोजित किया जाएगा जबकि महिलाओं का कैम्प लखनऊ में होगा। जिन शीर्ष खिलाड़ियों ने ओलम्पिक के लिए क्वालीफाई कर लिया है उन्हें कैम्प में आना होगा।

कई खिलाड़ी अपने आप ट्रेनिंग कर रहे हैं वहीं ओलम्पिक में भारत की पदक की उम्मीद बजरंग पुनिया अपने साथी जितेंद्र के साथ अभ्यास कर रहे हैं।

दो बार के ओलम्पिक पदक विजेता सुशील कुमार, 2019 विश्व चैम्पियनशिप के पदकधारी दीपक पुनिया और रवि कुमार दहिया के साथ नई दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में ट्रेनिंग कर रहे हैं।

इस साल सिर्फ एक ही टूर्नामेंट है और वो है विश्व चैम्पयनिशप जो 12 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच सर्बिया के बेलग्रेड में खेली जाएगी। इसी कारण डब्ल्यूएफआई कैम्प को लेकर किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं है।

तोमर ने कहा, “हमारे पास दिसंबर तक का समय है इसलिए जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। विश्व चैम्पियनशिप को लेकर भी चीजें साफ नहीं है कि यह दिसंबर में होगी या नहीं।”

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राजनीति

राघव चड्ढा ने संसद में उठाया ‘पैटरनिटी लीव’ का मुद्दा, बोले-केयरगिविंग सिर्फ मां की नहीं, पिता की भी जिम्मेदारी

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नई दिल्ली, 31 मार्च : देश में पितृत्व अवकाश (पैटरनिटी लीव) को कानूनी अधिकार बनाने की मांग तेज होती जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने संसद में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि भारत में केयरगिविंग की जिम्मेदारी सिर्फ मां पर डालना एक बड़ी सामाजिक और कानूनी कमी है।

राघव चड्ढा ने कहा कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है, तो बधाई माता-पिता दोनों को मिलती है, लेकिन उसकी देखभाल की जिम्मेदारी पूरी तरह से मां पर डाल दी जाती है। उन्होंने इसे ‘समाज की विफलता’ बताया। उन्होंने कहा कि हमारा सिस्टम सिर्फ मातृत्व अवकाश (मेटरनिटी लीव) को मान्यता देता है, जबकि पिता की भूमिका को नजरअंदाज किया जाता है।

उन्होंने संसद में मांग करते हुए कहा कि पितृत्व अवकाश को कानूनी अधिकार बनाया जाना चाहिए, ताकि पिता को अपने नवजात बच्चे और पत्नी की देखभाल के लिए नौकरी और परिवार के बीच चुनाव न करना पड़े। राघव चड्ढा ने कहा, “एक मां को गर्भावस्था के नौ महीनों के बाद, सामान्य या सिजेरियन डिलीवरी जैसी कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ऐसे समय में उसे दवाइयों के साथ-साथ अपने पति के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सहयोग की बेहद जरूरत होती है।”

राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने यह भी स्पष्ट किया कि पति की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चे तक सीमित नहीं होती, बल्कि पत्नी की देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है। इस समय पति की मौजूदगी कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है।

उन्होंने आंकड़ों का जिक्र करते हुए बताया कि फिलहाल केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ही 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलता है, जबकि निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के पास यह अधिकार नहीं है। भारत की करीब 90 प्रतिशत कार्यबल प्राइवेट सेक्टर में काम करती है, यानी अधिकांश पिता इस सुविधा से वंचित हैं।

राघव चड्ढा ने उदाहरण देते हुए कहा कि स्वीडन, आइसलैंड और जापान जैसे देशों में पितृत्व अवकाश 90 दिनों से लेकर 52 हफ्तों तक कानूनी रूप से सुनिश्चित किया गया है।

उन्होंने सरकार से अपील की कि कानून को समाज का आईना होना चाहिए और इसमें यह स्पष्ट दिखना चाहिए कि बच्चे की देखभाल सिर्फ मां की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि माता और पिता दोनों की साझा जिम्मेदारी है।

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अंतरराष्ट्रीय

गाजा में मानवीय मदद की कमी के कारण लेबनान में स्वास्थ्य सुविधाओं पर हमले बढ़े: संयुक्त राष्ट्र

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संयुक्त राष्ट्र, 31 मार्च : मिडिल ईस्ट में संघर्ष के बीच संयुक्त राष्ट्र के मानवीय कार्यकर्ताओं ने लेबनान में स्वास्थ्य सुविधाओं पर हमलों में तेजी से बढ़ोतरी और गाजा पट्टी में मानवीय कामों में बढ़ती रुकावटों की ओर इशारा किया। संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (ओसीएचए) ने कहा कि लेबनान में स्वास्थ्य सुविधाओं, एम्बुलेंस और मेडिकल कर्मचारियों पर हमले खतरनाक दर से बढ़े हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने अकेले वीकेंड में सात घटनाओं की रिपोर्ट दी, जिसमें ड्यूटी पर तैनात कम से कम नौ स्वास्थ्यकर्मी मारे गए।

दक्षिणी लेबनान में ओसीएचए ने कहा कि हमलों में एम्बुलेंस को नुकसान हुआ, जिसमें नबातीह गवर्नरेट गवर्नोरेट के कफर सर शहर में हुए हमले में घायल हुए लोगों को ले जा रही गाड़ियां भी शामिल हैं। ओसीएचए ने कहा कि जब से तनाव बढ़ना शुरू हुआ है, स्वास्थ्य सुविधाओं पर 87 हमले हुए हैं, जिसमें 52 स्वास्थ्यकर्मी मारे गए और 126 घायल हुए हैं।

हफ्ते के अंत में जारी एक संयुक्त बयान में लेबनान के लिए यूएन के खास संयुक्त राष्ट्र के उप विशेष समन्वयक और मानवीय समन्वयक इमरान रिजा और लेबनान में डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि अब्दिनासिर अबुबकर ने स्वास्थ्यकर्मी और फर्स्ट रेस्पॉन्डर की सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि मेडिकल स्टाफ और सुविधाओं को कभी टारगेट नहीं किया जाना चाहिए।

लेबनानी अधिकारियों ने बताया कि वीकेंड में कम से कम 96 लोग मारे गए, जिससे तनाव बढ़ने के बाद से मरने वालों की कुल संख्या 1,238 हो गई, और 3,500 से ज्यादा घायल हुए।

ओसीएचए ने कहा कि बिगड़ते सुरक्षा हालात के बावजूद, ऑफिस और उसके पार्टनर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। डब्ल्यूएचओ और स्वास्थ्य साझेदार ने बेघर लोगों को 33,500 से ज्यादा मेडिकल सलाह दी है और 22,500 से ज्यादा लोगों को जरूरी दवाइयां पहुंचाई हैं।

ओसीएचए ने कहा कि कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में, गाजा और वेस्ट बैंक दोनों में आम लोगों पर जानलेवा हमले जारी हैं। मानवीय मदद के कामों पर पाबंदियां बढ़ती जा रही हैं।

गाजा के रिहायशी इलाकों में हवाई हमले और गोलाबारी हुई। अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ने सोमवार को कहा कि वे इजरायली हाईकोर्ट ऑफ जस्टिस में एक अपील याचिका फाइल करने पर विचार कर रहे हैं। इस याचिका में इजरायल के नए एनजीओ रजिस्ट्रेशन सिस्टम को चुनौती दी जाएगी। उनका कहना है कि यह सिस्टम इजरायल और कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में उनके काम करने की काबिलियत को और कम करता है।

ओसीएचए ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय एनजीओ मानवीय मदद में अहम भूमिका निभाते हैं, जो मिलकर इन इलाकों में हर साल लगभग 1 बिलियन डॉलर की मदद देते हैं। नई रजिस्ट्रेशन जरूरतें उन कई तरीकों में से हैं जो लोगों की मानवीय सेवाओं तक पहुंच को कमजोर कर रहे हैं।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक ऑफिस ने इजरायली अधिकारियों से मानवीय राहत को तेजी से और बिना किसी रुकावट के पहुंचाने में मदद करने, मानवीय कामों में रुकावट डालने वाली नीतियों को बदलने के लिए कहा है। इसके साथ ही ओसीएचए ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि मानवीय संगठन मानवीय सिद्धांतों के हिसाब से काम कर सकें।

ओसीएचए ने कहा कि आम लोगों को हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए और कानून लागू करने के मामले में जानलेवा ताकत का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी तरीके से किया जाना चाहिए। गैरकानूनी हमले करने वालों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

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अंतरराष्ट्रीय

इजरायल ने घातक हमलों के दोषी फिलिस्तीनियों के लिए फांसी की सजा का कानून किया पारित

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तेल अवीव : इजरायल की संसद ने एक विवादास्पद कानून पारित किया है। जिसके तहत सैन्य अदालतों द्वारा घातक हमलों के दोषी पाए गए फिलिस्तीनियों के लिए फांसी की सजा अनिवार्य कर दी गई है। यह कानून प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के धुर दक्षिणपंथी सहयोगियों की एक प्रमुख मांग में शामिल था।

इस कानून की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हुई है। विरोधियों ने इसे भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताया है। आलोचकों का तर्क है कि यह कानून पहचान के आधार पर एक अलग कानूनी ढांचा तैयार करता है और मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है।

नए कानून के तहत, हत्या के दोषी पाए गए इजरायलियों को मृत्युदंड तभी दिया जाएगा, जब यह कृत्य “इजरायल के अस्तित्व को समाप्त करने” के इरादे से किया गया हो।

आलोचकों का कहना है कि यह प्रावधान प्रभावी रूप से यह सुनिश्चित करता है कि यह सजा असमान रूप से फिलिस्तीनियों को निशाना बनाएगी जबकि इसी तरह के अपराधों के आरोपी यहूदी इजरायलियों को इससे बाहर रखा जाएगा।

कानून में यह भी अनिवार्य है कि फांसी की सजा सुनाए जाने के 90 दिनों के भीतर ही दी जाए, जिसमें देरी के लिए केवल सीमित आधार दिए गए हैं और क्षमादान का कोई प्रावधान नहीं है।

अदालतों के पास आजीवन कारावास की सजा देने का विकल्प बरकरार है लेकिन केवल विशेष परिस्थितियों में ही मान्य होगा।

गौरतलब है कि इजरायल ने 1954 में हत्या के लिए मृत्युदंड समाप्त कर दिया था। नागरिक मुकदमे के बाद दी गई एकमात्र फांसी 1962 में एडॉल्फ आइचमैन की थी, जो होलोकॉस्ट में शामिल एक प्रमुख व्यक्ति था।

हालांकि कब्जे वाले वेस्ट बैंक में सैन्य अदालतों के पास पहले से ही फिलिस्तीनी दोषियों को मृत्युदंड देने का अधिकार था लेकिन ऐसी सजा कभी लागू नहीं की गई थी।

इस विधेयक को धुर दक्षिणपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्वीर का जोरदार समर्थन प्राप्त था, जिन्होंने मतदान से पहले फांसी के फंदे के आकार के लैपल पिन पहनकर ध्यान आकर्षित किया।

विधेयक के पारित होने के बाद यायर लैपिड की येस एटिड, अरब-बहुसंख्यक हदाश-ताअल और वामपंथी डेमोक्रेट्स पार्टी जैसी विभिन्न विपक्षी पार्टियों के साथ-साथ कई मानवाधिकार संगठनों ने उच्च न्यायालय में इस कानून को चुनौती देने का मन बनाया है।

टाइम्स ऑफ इजरायल द्वारा नेसेट की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य और इस कानून के सबसे कड़े आलोचकों में से एक डेमोक्रेट सांसद गिलाद कारिव के हवाले से कहा गया है, “यह एक अनैतिक कानून है जो एक यहूदी और लोकतांत्रिक राज्य के रूप में इजरायल के मूलभूत मूल्यों और अंतरराष्ट्रीय कानून के उन प्रावधानों के विपरीत है, जिनका पालन करने का इजरायल ने वादा किया है।”

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