अपराध
मध्य प्रदेश में सहकारी बैंक में गड़बड़ी पर 7 अधिकारी निलंबित
मध्य प्रदेश के सहकारी बैंक में हुई गड़बड़ी के मामले में सात अधिकारियों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया हैं, वहीं एक संविदा लिपिक की सेवाएं समाप्त कर दी गई है।
राज्य के सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि सहकारी बैंक में अनियमितता, गबन, घोटाला में लिप्त अधिकारी और कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार के प्रकरण में किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
उन्होंने कहा कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ग्वालियर की पिछोर शाखा में बैंक राशि की हेरा-फेरी करने में लिप्त पाए गए अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।
बताया गया है कि ऑडिट टीम की जाँच में सहकारी बैंक शाखा पिछोर में पदस्थ रहे तत्कालीन चार लिपिक, दो शाखा प्रबंधक और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, ग्वालियर के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी दोषी पाए गए। जाँच में दोषी पाए जाने पर संविदा पर पदस्थ लिपिक जसवंत कुशवंशी की सेवाएँ समाप्त की गई। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ग्वालियर के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी आर.बी.एस. ठाकुर के विरुद्ध एफआईआर कराने की कार्रवाई की जा रही है। शाखा प्रबंधक अरविंद सिंह तोमर, पी.के. श्रीवास्तव, लिपिक कुमारी शिखा गुप्ता, कुमारी लवली नाडिया, श्री प्रशांत रामपुरिया, राघवेन्द्र पाल और भृत्य देवेन्द्र शर्मा को निलंबित किया गया है।
बताया गया है कि जिन सभी अधिकारी-कर्मचारी पर कार्रवाई की गई ह,ै वे सहकारिता आयुक्त द्वारा गठित विशेष ऑडिट टीम की जाँच में प्रथम ²ष्टया बैंक राशि में हेरा-फेरी और गबन करने के दोषी पाए गए हैं।
ज्ञातव्य है कि पिछोर शाखा की पूर्व में हुई जाँच में कुछ को दोषी पाया गया और उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। इसके बाद प्राप्त शिकायत के आधार पर सहकारिता आयुक्त के द्वारा आडिट के लिए विशेष टीम गठित कर फिर से आडिट करवाया गया।
अपराध
मुंबई: लोकल ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ और बिना सहमति के वीडियो बनाने के आरोप में 40 वर्षीय व्यक्ति पर मामला दर्ज

LOCAL TRAIN
मुंबई: चर्चगेट रेलवे पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ स्थानीय ट्रेन में एक महिला से छेड़छाड़ करने और उसकी सहमति के बिना उसका वीडियो बनाने के आरोप में मामला दर्ज किया है।
आरोपी की पहचान मलाड पूर्व निवासी 40 वर्षीय हेमांशु गांधी के रूप में हुई है, जो एक निजी कंपनी में कर्मचारी है। पीड़ित 30 वर्षीय वकील है और बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता है। रेलवे पुलिस के अनुसार, यह घटना 9 नवंबर की रात करीब 8.20 बजे चर्चगेट-बोरीवली फास्ट लोकल ट्रेन के जनरल डिब्बे में हुई।
बांद्रा पश्चिम निवासी पीड़िता काम से घर लौट रही थी, तभी आरोपी ने कथित तौर पर बिना उसकी अनुमति के उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। पीड़िता ने इस हरकत पर आपत्ति जताई और बाद में ट्रेन से उतरने के बाद बोरीवली रेलवे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
बोरीवली पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर मामला चर्चगेट रेलवे पुलिस को सौंप दिया है। 10 नवंबर को बीएनएस की धारा 77 (दृश्यरतिकता), 78 (पीछा करना) और 79 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने के इरादे से शब्द, हावभाव या कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है। जीआरपी ने आरोपी को नोटिस जारी किया है।
अपराध
दिल्ली विस्फोट: जांच में नया खुलासा, फरीदाबाद के सेकेंड-हैंड डीलर से खरीदी गई थी संदिग्ध कार

नई दिल्ली, 11 नवंबर: दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार विस्फोट की जांच में नया खुलासा हुआ है। विस्फोट में इस्तेमाल की गई हुंडई आई-20 कार फरीदाबाद के सेक्टर-37 स्थित एक सेकेंड-हैंड कार डीलर से खरीदी गई थी।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, हुंडई आई-20 कार शुरू में मोहम्मद सलमान के पास थी, जिसे सोमवार रात गिरफ्तार किया गया था। कार का मालिकाना हक कई बार बदला गया। इसे पहले नदीम को बेचा गया, फिर फरीदाबाद के एक सेकेंड-हैंड कार डीलर को। बाद में यह गाड़ी आमिर ने खरीदी, उसके बाद तारिक ने, जिस पर भी फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े होने का संदेह है। इसके बाद मोहम्मद उमर ने इसे खरीद लिया था।
सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसियां आमिर और तारिक दोनों के बारे में और पुख्ता जानकारी जुटा रही हैं।
वहीं, दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद यह सामने आया कि सफेद आई-20 कार दोपहर लगभग 3.19 बजे लाल किला पार्किंग क्षेत्र के पास खड़ी थी और लगभग तीन घंटे तक वहीं रही। उसके बाद शाम लगभग 6.48 बजे पार्किंग से बाहर निकली। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कार को उस समय पार्किंग क्षेत्र से निकलते देखा गया जब आसपास भारी भीड़ थी।
आसपास के अन्य सीसीटीवी की बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वाहन को पार्किंग क्षेत्र में कौन लाया, कार में कौन आया या बाहर निकला और बाद में उसे कौन चलाकर ले गया। जांच टीमें पूरे रूट का भी पता लगाने में जुटी हैं, जैसे वह कहां से आया, वह लाल किला पार्किंग तक कैसे पहुंचा और बाद में स्मारक के ठीक सामने स्थित ट्रैफिक सिग्नल की ओर कैसे बढ़ा?
पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि कार के रूट का पता लगाने और संदिग्ध की पहचान करने के लिए आसपास की सड़कों और पार्किंग टोल प्लाजा के फुटेज समेत 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।
दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने कहा, “फुटेज में संदिग्ध अकेला दिखाई दे रहा है।” उन्होंने आगे बताया कि दरियागंज जाने वाले रास्ते पर भी जांच की जा रही है।
यह विस्फोट सोमवार शाम को हुआ जब लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास खड़ी हुंडई आई-20 कार में विस्फोट हो गया, जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई।
यह घटना पुलिस की ओर से फरीदाबाद में एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने और 2,900 किलोग्राम विस्फोटक और भारी मात्रा में हथियार व गोला-बारूद जब्त करने के कुछ घंटों बाद हुई।
पुलिस ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जम्मू-कश्मीर के दो डॉक्टरों, आदिल अहमद राथर और मुजम्मिल को गिरफ्तार किया है, जो इन आतंकी संगठनों से जुड़े थे। सूत्रों के अनुसार, इन्हीं वजहों से मॉड्यूल में दहशत फैल गई और विस्फोट हुआ।
इस कार ब्लास्ट को लेकर यूएपीए की धारा 16 और 18 के साथ-साथ विस्फोटक अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अपराध
मुंबई क्राइम न्यूज़: घाटकोपर में उज्जैन का एक व्यक्ति दो पिस्तौल और कारतूस के साथ गिरफ्तार; पुलिस हिरासत में भेजा गया

मुंबई : पंतनगर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के उज्जैन निवासी अजय कैलाश कायत (24) को कथित तौर पर दो पिस्तौल और ज़िंदा कारतूस रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी 9 अक्टूबर को घाटकोपर-अंधेरी लिंक रोड के पास हुई।
एफआईआर के अनुसार, पंतनगर पुलिस के गुंडा निरोधक दस्ते के एपीआई राजेंद्र गायकवाड़ को गुप्त सूचना मिली थी कि कायत घाटकोपर बस डिपो के सामने एक पान की दुकान के पास मौजूद होगा। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जाल बिछाकर उसे पकड़ लिया।
तलाशी के दौरान, पुलिस ने उसकी जींस की जेब से चार ज़िंदा कारतूस और बैग से दो देसी 0.32 एमएम पिस्तौल बरामद कीं। उसके पास से एक ओप्पो मोबाइल भी ज़ब्त किया गया।
प्रारंभिक जाँच से पता चला है कि पेशे से मज़दूर कायत बिना लाइसेंस के अवैध रूप से हथियार और गोला-बारूद बेचने के लिए लाया था। उस पर आर्म्स एक्ट की धारा 3, 25 और 37(1)(ए) के साथ-साथ महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत आरोप लगाए गए हैं।
पुलिस ने बताया कि अदालत ने कायत को 12 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। उन्होंने बताया कि हथियारों के स्रोत और अन्य अपराधियों से संभावित संबंधों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।
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