अपराध
जम्मू-कश्मीर में लश्कर के 3 आतंकवादी मारे गए

दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में बुधवार को सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में तीन और आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने कहा कि वे हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा के थे। एक सप्ताह से भी कम में शोपियां में तीसरी बड़ी मुठभेड़ है, जिसमें 12 आतंकवादी मारे गए।
अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सुरक्षा बलों के पास सुग्गू गांव में आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में एक विशिष्ट इनपुट मिला था। सुबह सेना और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया गया।
जैसे ही सुरक्षा बलों ने ठिकाने पर फोकस किया, आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी और मुठभेड़ होने लगी ।
सेना ने एक संक्षिप्त बयान में कहा, “जम्मू-कश्मीर पुलिस की खुफिया सूचना के आधार पर आज संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया गया। घेराबंदी कर सुबह 05:30 बजे संपर्क स्थापित किया गया। सुरक्षा बलों ने तीन आतंकवादियों को मार गिराया है। संयुक्त अभियान प्रगति पर है।”
रविवार को शोपियां जिले के रेबन गांव में भी एक मुठभेड़ में पांच आतंकवादी मारे गए थे। उसके बाद उसी जिले में सोमवार को पिंजुरा गांव में चार आतंकवादी मारे गए थे।
अपराध
यूपी : बरेली में ‘आई लव मोहम्मद’ बैनर पर बवाल, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज

बरेली, 26 सितंबर। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में जुमे की नमाज के बाद ‘आई लव मोहम्मद’ के बैनर और नारों को लेकर भारी बवाल मच गया। थाना कोतवाली क्षेत्र के बिहारीपुर पुलिस चौकी के पास स्थित मस्जिद के बाहर सैकड़ों नमाजियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। नमाजियों ने सड़क पर उतरकर ‘आई लव मोहम्मद’ के अलावा ‘नारा-ए-तकदीर’ जैसे नारे लगाए और बैनर लहराए। भीड़ का दबाव इतना बढ़ गया कि पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े।
यह विवाद कानपुर से शुरू हुआ था, जहां जश्न-ए-ईद-मिलादुन्नबी के जुलूस में ‘आई लव मोहम्मद’ के बैनर लगाने पर 25 मुस्लिम युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। बरेली की प्रसिद्ध दरगाह आला हजरत ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की थी और जमात रजा-ए-मुस्तफा के नेतृत्व में शहर भर में समर्थन में पोस्टर अभियान चलाया गया। पिछले सप्ताह से ही जखीरा, आजमनगर, बिहारीपुर, कोहाड़ापीर, गुलाब नगर, शहामतगंज, किला, जोगी नवादा, हजियापुर, शाहदाना और सेटेलाइट सिटी जैसे इलाकों में ये बैनर लगाए गए थे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह पैगंबर मोहम्मद के प्रति प्रेम और सम्मान की अभिव्यक्ति है, जो संविधान द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आती है।
जिले में जुमे की नमाज के बाद स्थिति बेकाबू हो गई। बरेली के इस्लामिया ग्राउंड में मौलाना तौकीर रजा ने मुस्लिम समुदाय से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की थी। नमाज खत्म होते ही सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए। वे जबरन ग्राउंड में घुसने की जिद पर अड़े रहे। नारे लगाते हुए भीड़ आगे बढ़ी, तो बरेली रेंज के डीआईजी अजय साहनी के नेतृत्व में पहुंची भारी पुलिस फोर्स ने बल प्रयोग किया। लाठीचार्ज से भगदड़ मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे। पुलिस ने नमाजियों से घर लौटने की बार-बार अपील की, लेकिन भीड़ नहीं मानी। आंसू गैस के धुएं से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल हो गया।
डीआईजी अजय साहनी ने घटनास्थल पर पत्रकारों से बातचीत में कहा, “आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।” उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई ढील नहीं बरती जाएगी। साहनी ने बरेली रेंज के चारों जिलों, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने की बात कही।
अपराध
मुंबई के साकीनाका में कुरान का अपमान करने के आरोप में दो उपद्रवी गिरफ्तार

CRIME
मुंबई: मुंबई के साकीनाका में पवित्र कुरान की बेअदबी के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। कुरान की बेअदबी के बाद साकीनाका में स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी और डीसीपी दत्ता नलावड़े ने खुद पुलिस स्टेशन का दौरा कर कार्रवाई का आश्वासन दिया था, जिसके बाद आज दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने सोशल मीडिया पर पवित्र कुरान पर अश्लील टिप्पणी और टिप्पणियां करने के मामले में धारा 196(1)a और 299 BNS के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में अब दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी दत्ता नलावडे ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि स्थानीय मुसलमानों ने पवित्र कुरान के अपमान के मामले में प्रदर्शन किया था और भीड़ को आश्वासन दिया गया था कि जिसने भी यह कृत्य किया है उसे गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद, पुलिस ने कार्रवाई की और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अब स्थिति शांतिपूर्ण है, जबकि तनाव अभी भी बरकरार है। साकी नाका में कल रात उस समय तनाव फैल गया जब दो युवकों ने सोशल मीडिया पर यह हरकत की और भीड़ पुलिस स्टेशन पहुंच गई। थाने का घेराव करने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और स्थिति शांतिपूर्ण हो गई।
अपराध
सीबीआई अदालत ने बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में महिला को सजा सुनाई

नई दिल्ली, 24 सितंबर। सीबीआई कोर्ट, गाजियाबाद के विशेष न्यायाधीश ने बुधवार को एक निजी व्यक्ति मनीषा देवी को बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में दोषी ठहराया। जांच एजेंसी ने 50,000 रुपए के जुर्माने के साथ तीन साल, पांच महीने और 15 दिन की कैद की सजा सुनाई।
सीबीआई के अनुसार, उसने 13 सितंबर, 2017 को आरोपी मनीषा देवी और उनके पति, सह-आरोपी कपिल कुमार के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने का मामला दर्ज किया था।
सीबीआई ने एक प्रेस बयान में कहा, “आरोपी मनीषा देवी पर सह-आरोपी के साथ मिलकर पूरे दस्तावेजों के बिना ऋण के लिए आवेदन करने और अपने नाम पर 99 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत कराने और उनके पति, सह-आरोपी कपिल कुमार पर जाली दस्तावेजों के आधार पर एक प्लॉट खरीदने, खाते से 96 लाख रुपए निकालने और ऋण की शर्तों के विरुद्ध ऋण राशि का दुरुपयोग करने का आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया है।”
इस प्रकार, सह-आरोपी के साथ मिलीभगत करके, केनरा बैंक (पूर्ववर्ती सिंडिकेट बैंक), गाजियाबाद के साथ धोखाधड़ी करके मनीषा देवी ने बैंक को 11,766,950 रुपए का गलत नुकसान पहुंचाया।”
इसमें आगे कहा गया है कि मनीषा देवी और अन्य सरकारी व निजी व्यक्तियों के खिलाफ 23 दिसंबर, 2021 को आरोप पत्र दायर किया गया था।
आरोपी ने 9 सितंबर, 2025 को विशेष न्यायाधीश, सीबीआई भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय संख्या 1, गाजियाबाद की अदालत में अपना अपराध स्वीकार करते हुए अपना अपराध स्वीकार कर लिया।
सीबीआई अदालत ने बुधवार को मनीषा देवी की दोषसिद्धि की अर्जी स्वीकार कर ली और उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
यह मामला इस बात पर प्रकाश डालता है कि इस मामले में लगभग आठ साल लगने के बावजूद, सीबीआई कोई कसर नहीं छोड़ेगी और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने की पूरी कोशिश करेगी।
बता दें कि लखनऊ की एक विशेष सीबीआई अदालत ने मंगलवार को एक बैंक अधिकारी और दो अन्य को 6.80 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में तीन साल की कैद और 1.25-1.25 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी।
सीबीआई अदालत ने बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर 2008 में दर्ज एक मामले में बैंक ऑफ इंडिया के उप मुख्य प्रबंधक पंकज खरे और दो निजी व्यक्तियों, राजेश खन्ना और शमशुल हक सिद्दीकी, को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
तीनों को 2004-06 के दौरान हुई धोखाधड़ी के लिए तीन-तीन साल की कैद और 1.25 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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