दुर्घटना
26/11 आतंकी हमला मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने फहीम अंसारी की पुलिस मंजूरी की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट (एचसी) ने महाराष्ट्र सरकार से फहीम अंसारी की याचिका के जवाब में एक हलफनामा दायर करने को कहा है, जिसे 26/11 आतंकवादी हमला मामले में बरी कर दिया गया था, जिसमें उसने पुलिस क्लीयरेंस प्रमाणपत्र की मांग की थी ताकि वह “अपनी आजीविका के लिए ऑटो-रिक्शा चला सके”।
अतिरिक्त लोक अभियोजक मनकुंवर देशमुख ने न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि राज्य को अंसारी द्वारा किए गए दावों की पुष्टि करनी होगी। देशमुख ने कहा कि उन्हें एक वरिष्ठ अधिकारी से निर्देश लेना होगा और तथ्यों की पुष्टि करनी होगी, और जवाब में हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा।
अंसारी और भारत के सबाउद्दीन अहमद पर 26 नवंबर, 2008 को हुए नृशंस हमलों में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) की मदद करने और उन्हें बढ़ावा देने का आरोप था, जिसमें 166 लोग मारे गए थे। 6 मई, 2010 को एक विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए दोनों को बरी कर दिया। उनकी बरी को हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा।
हालांकि, उत्तर प्रदेश में एक अन्य मामले में अंसारी को दोषी ठहराया गया और 10 साल जेल की सजा सुनाई गई। सजा काटने के बाद उसे 2019 में रिहा कर दिया गया। अंसारी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जब पुलिस ने उसे मंजूरी प्रमाणपत्र देने से इनकार कर दिया, जो वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए ऑटो-रिक्शा चलाने के लिए अनिवार्य है।
उनकी याचिका में कहा गया है कि यह निर्णय “मनमाना, अवैध और भेदभावपूर्ण” है क्योंकि इससे आजीविका के उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। याचिका में कहा गया है, “याचिकाकर्ता कानूनी रूप से किसी भी कानूनी दोष या बाधाओं से मुक्त होकर लाभकारी रोजगार में संलग्न होने का हकदार है।”
इसके अलावा, अंसारी ने तर्क दिया कि सिर्फ़ इसलिए कि उस पर 26/11 हमले के लिए मुकदमा चलाया गया था, यह एक ऐसा प्रतिबंध नहीं हो सकता जो उसे नौकरी के अवसरों का लाभ उठाने से वंचित कर दे, खासकर तब जब उसे सभी अदालतों ने बरी कर दिया हो। उन्होंने दावा किया कि 2019 में जेल से रिहा होने के बाद, उन्हें मुंबई में एक प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी मिल गई, लेकिन कोविड के दौरान वह बंद हो गई। इसके बाद, उन्हें मुंब्रा में एक प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी मिल गई। हालाँकि, आय कम होने के कारण, अंसारी ने ऑटो-रिक्शा लाइसेंस के लिए आवेदन किया, जो उन्हें 1 जनवरी, 2024 को मिला, याचिका में कहा गया है।
इसके बाद उन्होंने पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया और बाद में जब उनके आवेदन पर कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने आरटीआई दायर की। अंसारी ने कहा कि उन्हें बताया गया कि उन्हें सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा सकता क्योंकि उन पर लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य होने का आरोप है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई 3 अप्रैल को तय की है।
दुर्घटना
बांद्रा लिंक स्क्वायर मॉल आग: बीएमसी का सतर्कता विभाग अवैध बदलावों और अग्निशमन चूक की जांच कर रहा है

मुंबई: बीएमसी के सतर्कता विभाग ने पिछले सप्ताह बांद्रा के लिंक स्क्वायर मॉल में लगी भीषण आग की जांच शुरू कर दी है, जिसमें करीब 200 दुकानें जलकर खाक हो गई थीं। जांच के हिस्से के रूप में, अधिकारियों ने विकास योजना (डीपी) विभाग से लेआउट विवरण मांगा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कोई अवैध बदलाव किया गया था। जांच का उद्देश्य अग्निशमन उपायों में खामियों की पहचान करना भी है, जिसकी वजह से आग तेजी से फैली।
मुंबई फायर ब्रिगेड (एमएफबी) के अधिकारी घटना की जांच और निरीक्षण कर रहे हैं, जिसमें इमारत की मंजूरी, अग्नि सुरक्षा मंजूरी और संबंधित दस्तावेजों की गहन समीक्षा शामिल है। एक अलग जांच में, नगर आयुक्त भूषण गगरानी ने संयुक्त आयुक्त डी. गंगाधरन को गहराई से जांच करने के लिए नियुक्त किया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आग बुझाने के प्रयासों के दौरान कोई परिचालन संबंधी चूक हुई थी या नहीं। गंगाधरन जो सतर्कता विभाग का भी नेतृत्व करते हैं, उनसे एक सप्ताह में जांच रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है।
नागरिक सूत्रों ने बताया कि जांच में सहायता के लिए डीपी विभाग से आग से प्रभावित संरचना की लेआउट योजनाएँ माँगी गई हैं। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि अग्निशमन कार्यों में देरी किस कारण से हुई, आग के तेजी से बढ़ने के पीछे क्या कारण थे और क्या फायर ब्रिगेड की ओर से कोई चूक हुई थी। प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चलता है कि आग का तेजी से फैलना एक गैर-कार्यात्मक अग्निशमन प्रणाली और इमारत में उचित वेंटिलेशन सिस्टम की अनुपस्थिति के कारण था।
29 अप्रैल को ग्राउंड प्लस तीन मंजिला इमारत के बेसमेंट-लेवल क्रोमा शोरूम में भीषण आग लग गई, जो जल्द ही लेवल 4 की आग (गंभीर आग) में बदल गई। एमएफबी को आग बुझाने में करीब 22 घंटे लग गए, जिससे इसकी प्रतिक्रिया की प्रभावशीलता पर गंभीर चिंताएं पैदा हो गईं। एनसीपी नेता जीशान सिद्दीकी ने एमएफबी की देरी और अपर्याप्त कार्रवाई की आलोचना की, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इसने इमारत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया।
दुर्घटना
‘स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की मदद कर रहा’, शिरगांव हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख

नई दिल्ली, 3 मई। गोवा के शिरगांव में लैराई देवी जात्रा के दौरान मची भगदड़ में 5 से ज्यादा लोगों की मौत और 30 से अधिक लोगों के घायल होने की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट जारी कर लिखा,”गोवा के शिरगांव में भगदड़ के कारण हुई मौतों से दुखी हूं। अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति संवेदना। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी”
इससे पहले, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने एक्स पोस्ट में लिखा, “आज सुबह शिरगांव के लैराई जात्रा में हुई दुखद भगदड़ से मैं बहुत दुखी हूं। मैं घायलों से मिलने अस्पताल गया और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मैं व्यक्तिगत रूप से स्थिति की निगरानी कर रहा हूं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझसे बात की और स्थिति का विस्तृत जायजा लिया, इस कठिन समय में अपना पूरा समर्थन देने की पेशकश की।”
बता दें, यह घटना शनिवार तड़के हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना के पीछे भीड़भाड़ एक बड़ा कारण हो सकता है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, भीड़ के एक हिस्से के नियंत्रण खो देने के बाद स्थिति और बिगड़ गई। स्थानीय लोगों और मंदिर के स्वयंसेवकों ने लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए दौड़ लगाई।
यह भगदड़ उस समय हुई जब हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर में सदियों पुरानी रस्म को देखने और उसमें भाग लेने के लिए उमड़े थे, जहां आस्थावान नंगे पैर जलते अंगारों पर चलते हैं। भगदड़ तब हुई जब धार्मिक यात्रा के एक बिंदु पर ढलान के कारण भीड़ एक साथ तेजी से आगे बढ़ने लगी।
अपराध
देवबंद की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, कई मजदूरों की मौत

सहारनपुर, 26 अप्रैल। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले स्थित देवबंद में शनिवार सुबह एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें कई मजदूरों की मौत हो गई। यह हादसा निहालखेड़ी गांव के पास स्टेट हाईवे-59 पर स्थित एक अवैध फैक्ट्री में सुबह करीब 7 बजे हुआ। घटना के समय फैक्ट्री में 9 कर्मचारी काम कर रहे थे। विस्फोट इतना जोरदार था कि पूरी इमारत ध्वस्त हो गई, और मजदूरों के शव के टुकड़े 200 मीटर दूर तक बिखर गए। आशंका है कि मलबे में कुछ लोग दबे हो सकते हैं।
विस्फोट की आवाज 2 किलोमीटर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के गांव दहल गए। एक व्यक्ति का आधा शरीर और दूसरे का हाथ 150 मीटर दूर मिला। घटना का वीडियो दिल दहला देने वाला है।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया और बचाव कार्य शुरू किया। घायलों के परिजन मौके पर पहुंचे, जिनका रो-रोकर बुरा हाल है। गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर दिया और पुलिस-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कई थानों की पुलिस फोर्स को बुलाया गया ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके।
सूत्रों के मुताबिक, यह फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी, जहां प्रतिबंधित पटाखे बनाए जा रहे थे। विस्फोट इतना तेज था कि मजदूरों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। हादसे में मरने वालों की पहचान अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है।
यह सहारनपुर में इस तरह का पहला हादसा नहीं है। इससे पहले 2 मई 2022 को सरसावा थाना क्षेत्र के सौराना गांव में भी एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था, जिसमें तीन लोगों की मौत हुई थी और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ था। उस समय भी मृतकों के शव के टुकड़े 200 मीटर दूर बिखरे थे।
स्थानीय लोग प्रशासन की लापरवाही से नाराज हैं। उनका कहना है कि अवैध फैक्ट्रियां बार-बार हादसों का कारण बन रही हैं, लेकिन प्रशासन केवल हादसे के बाद कार्रवाई करता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मलबे से लोगों को निकालने का प्रयास जारी है।
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