अपराध
2008 इंडियन मुजाहिदीन के एक मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मकोका हटाने की एक याचिका पर पुनर्विचार करने का दिया निर्देश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने विशेष अदालत को इंडियन मुजाहिदीन मामले में करीब 14 साल पहले गिरफ्तार किए गए 23 लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत आरोप हटाने की मांग करने वाली एक आरोपी मुबिन शेख की याचिका पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया है…शेख और कई अन्य लोगों को 2008-2009 में मुंबई पुलिस ने कथित तौर पर इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) मीडिया सेल के सदस्य होने के आरोप में गिरफ्तार किया था..
उच्च न्यायालय ने आरोपी को मकोका के तहत आरोपों को रद्द करने के लिए एक नया आवेदन दायर करने के लिए कहा और निचली अदालत को दो महीने की अवधि के भीतर इस पर फैसला करने का निर्देश दिया..
जस्टिस एसएस जाधव और जस्टिस मिलिंद जाधव की अगुवाई वाली खंडपीठ ने कहा कि 2013 में आरोप तय होने के समय कुछ आरोपों को छोड़ने की मांग करने वाला एक आवेदन निचली अदालत के समक्ष लंबित था और अदालत आवेदन का निपटारा करने से पहले आरोप तय नहीं कर सकती थी…पीठ ने ये भी कहा कि चूंकि आवेदन स्वीकार्य रूप से लंबित था और अनसुना रह गया था, जैसा कि विशेष रूप से निचली अदालत ने आक्षेपित आदेश में उल्लेख किया था, हमारी राय है कि अपीलकर्ता का बहुमूल्य अधिकार खतरे में है..
दरअसल यह मामला 2008 में दिल्ली, हैदराबाद और अहमदाबाद में सिलसिलेवार विस्फोटों से पहले विभिन्न मीडिया घरानों को भेजे जा गये धमकी की ईमेल से संबंधित है…जिसमें मुबीन कादर शेख, 22 आरोपियों के साथ 2008-09 के बीच गिरफ्तार किया गया था और उस पर आईपीसी के तहत आपराधिक साजिश और सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया था..

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि जुलाई 2008 को अहमदाबाद में हुए सिलसिलेवार विस्फोटों से पहले, टीवी चैनलों और समाचार पत्रों को कथित रूप से आईएम से ईमेल प्राप्त हुए थे, जिसमें धमकी दी गई थी कि कई जगह विस्फोट होंगे..इस मामले में अब तक नौ आरोपी जमानत पर बाहर हैं, जबकि कुछ अन्य को गुजरात विस्फोट में सजा सुनाई गई है…जुलाई, 2008 को अहमदाबाद के रिहायशी इलाकों, बाजार स्थलों और सार्वजनिक परिवहन में एक घंटे के भीतर करीब 20 बम विस्फोट हुए, जिसमें 56 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो हुए थे..
अपराध
मुंबई 1993 दंगों के वांछित आरोपी को 32 साल बाद गिरफ्तार किया गया

मुंबई: पुलिस ने 1993 के मुंबई दंगों में शामिल मोस्ट वांटेड आरोपियों में से एक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुंबई की वडाला पुलिस ने वांछित आरोपियों की तलाश के लिए चलाए गए अभियान के दौरान 32 साल से फरार चल रहे एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। 54 वर्षीय आरिफ अली हाशिमुल्लाह खान को एंटाप हिल से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं होता था। उसके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसकी रिमांड का आदेश दिया। इस ऑपरेशन को मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती और पोर्ट जोन के डीसीपी विजय सागर ने अंजाम दिया।
अपराध
मलाड में 2 करोड़ रुपये की कोकीन के साथ नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार; एएनसी वर्ली ने ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया

मुंबई: एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) वर्ली यूनिट ने मुंबई के मलाड इलाके से एक नाइजीरियाई नागरिक को ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास 200 ग्राम कोकीन बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब ₹2 करोड़ है। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी) और 21(सी) तथा विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14ए(बी) के तहत गिरफ्तारी की गई।
एएनसी टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर जेपी कॉलोनी, ओरलेम, मार्वे रोड, मलाड में संदिग्ध को पकड़ा। उसकी तलाशी लेने पर टीम ने कोकीन, 5 लाख रुपये की कीमत की होंडा सिविक कार और 70,000 रुपये के तीन मोबाइल फोन बरामद किए।
आरोपी की पहचान 43 वर्षीय फ्रैंक नेंडी के रूप में हुई है, जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में रह रहा था। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि उसका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। कोकीन को एक खतरनाक उत्तेजक मादक पदार्थ माना जाता है, जो अक्सर गंभीर स्वास्थ्य और कानूनी परिणामों से जुड़ा होता है।
यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त नवनाथ धावले और सहायक आयुक्त सुधीर हिरदेकर के मार्गदर्शन में की गई। टीम का नेतृत्व वरिष्ठ निरीक्षक संतोष सालुंखे ने किया, जिसमें पुलिस उपनिरीक्षक प्रकाश सावंत और उनकी टीम ने गिरफ्तारी की। आगे की जांच जारी है।
अपराध
दादर पुलिस ने स्कूली छात्रा का पीछा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया; पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज

मुंबई: दादर पुलिस ने गुरुवार को 23 वर्षीय अमित केदारनाथ गुप्ता को एक किशोरी स्कूली छात्रा का पीछा करने और उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया। गुप्ता ने कथित तौर पर दादर पश्चिम के गैराज गली में तीन महीने तक पीड़िता का पीछा किया।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 14 वर्षीय पीड़िता स्थानीय स्कूल में पढ़ती है और अपने घर से पैदल ही स्कूल जाती थी। गैराज गली में, आरोपी गुप्ता ने कथित तौर पर उसे बुरी नीयत से घूरना शुरू कर दिया और उसका पीछा करने लगा। शुरुआत में छात्रा ने उसकी हरकतों को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की।
हालांकि, जब गुप्ता ने करीब जाने की कोशिश की तो डरी हुई छात्रा ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। उनकी मदद से दादर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने 3 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 78 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया और बाद में आरोपी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी दादर इलाके का निवासी है और पुलिस गहन जांच कर रही है।
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