महाराष्ट्र
महाराष्ट्र विधानमंडल का मानसून सत्र 30 जून से 18 जुलाई के बीच मुंबई में आयोजित किया जाएगा

मुंबई, 26 जून, 2025 — महाराष्ट्र विधान सभा और विधान परिषद का आगामी मानसून सत्र 30 जून से 18 जुलाई तक मुंबई के विधान भवन में आयोजित किया जाएगा, इसकी घोषणा विधान मंडल कार्य सलाहकार समिति की बैठक में की गई है।
इस सत्र में विभिन्न राज्य मुद्दों, विधायी संशोधनों और सरकारी नीतियों पर महत्वपूर्ण चर्चा होने की उम्मीद है। नेताओं और सदस्यों ने जनता की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस सत्र में सक्रिय भागीदारी की झलक दी है।
इस घोषणा का राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है, और आशा व्यक्त की जा रही है कि इस दौरान संवादपूर्ण बहस और निर्णय लिए जाएंगे। समिति ने इस बात पर जोर दिया कि यह सत्र सुचारू कार्य संचालन और विधायी विमर्श के लिए महत्वपूर्ण है।
अधिकारियों ने आगामी सत्र के एजेंडा और कार्यक्रम के बारे में जानकारी जल्द ही साझा करने का आश्वासन दिया है, और सभी सदस्यों से आग्रह किया है कि वे संसदीय नियमों का पालन करते हुए सहयोगपूर्ण माहौल बनाए रखें।
महाराष्ट्र
मुंबई में नशा विरोधी जागरूकता अभियान: कॉलेज और स्कूल के छात्रों ने नशा विरोधी रैलियों में हिस्सा लिया और नशे से दूर रहने की शपथ ली

मुंबई: मुंबई एंटी नारकोटिक्स सेल और मुंबई पुलिस ने संयुक्त रूप से नशा विरोधी जागरूकता अभियान चलाया है और आज नशा विरोधी दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता और ड्रग्स के खिलाफ बैनर प्रदर्शन और स्किट और नाटक भी प्रस्तुत किए गए। मुंबई के कांदिवली, बोरीवली, कस्तूरबा मार्ग, समतानगर दंडोशी में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ रैलियां निकाली गईं। इस अवसर पर शैलेंद्र कॉलेज के एनएसएस छात्रों ने नशा विरोधी अभियान में भाग लिया। इसके साथ ही वाहनों पर बैनर और पोस्टर लगाकर रैली निकाली गई। इसमें 150 से 200 छात्र शामिल हुए। मुंबई में नशा विरोधी जागरूकता अभियान मुंबई के 7 स्थानों पर आयोजित किया गया था जिसमें 4500 छात्रों ने भाग लिया और 40 स्कूल और कॉलेजों ने भी भाग लिया। इस अभियान का नेतृत्व मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती और संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध लक्ष्मी गौतम डीसीपीएएनसी ने किया। इन रैलियों के साथ-साथ रैलियों में शामिल छात्रों और प्रतिभागियों ने नशे से दूर रहने और समाज को इससे मुक्त बनाने का संकल्प लिया।
महाराष्ट्र
सूफी समूहों ने दरगाह प्रशासन में वहाबी, देवबंदी मौलवियों को शामिल करने का विरोध किया, केंद्र से कार्रवाई की मांग की

मुंबई: सूफियों ने वक्फ बोर्ड में पंजीकृत सूफी दरगाहों में वहाबी और देवबंदी जैसे गैर-आस्तिक संप्रदायों के सदस्यों की नियुक्ति को अवैध बताते हुए इसका विरोध किया है।
सूफी इस्लामिक बोर्ड ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू को लिखे पत्र में कहा कि दरगाहों में विश्वास न रखने वाले मौलवियों को सूफी दरगाहों के प्रबंधन में कोई भूमिका नहीं निभानी चाहिए। वहाबी इस्लाम की शुद्धतावादी व्याख्या का पालन करते हैं जो सख्त एकेश्वरवाद पर जोर देती है। कुछ सौ साल पहले उपदेशक अब्द-अल-वहाब द्वारा स्थापित इस संप्रदाय की जड़ें भारत में हैं और सूफियों और संतों की पूजा को ‘शिर्क’ या पाप मानते हैं। संप्रदाय उत्तर प्रदेश के देवबंद में इस्लामी मदरसा से अपनी मान्यताएँ लेते हैं। सूफी एक अधिक समन्वयवादी धर्म का पालन करते हैं जिसमें संगीत, उत्सव और संतों की पूजा शामिल है।
सूफियों, जिन्होंने वक्फ अधिनियम 2025 का समर्थन किया था और अपने दरगाहों के लिए एक अलग वक्फ बोर्ड के लिए अभियान चलाया था, ने कहा कि उन्हें समझ में नहीं आता कि वहाबी और इसी तरह की सोच वाले संप्रदाय दरगाहों के प्रबंधन में क्यों रुचि रखते हैं, जो उनके लिए धार्मिक रूप से अभिशाप है।
एसआईबी ने दरगाह ट्रस्टों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात-ए-इस्लामी और जमीयत उलेमा-ए-हिंद के सदस्यों की मौजूदगी का विरोध किया। उन्होंने दावा किया कि अगर वहाबी, देवबंदी और जमाती अनुयायियों को संपत्तियों पर अपना कब्जा बनाए रखने की अनुमति दी जाती है, जैसा कि उन्होंने पहले किया है, तो 2025 में वक्फ कानून में संशोधन की प्रक्रिया बेकार हो जाएगी।
तमिलनाडु में हाल के घटनाक्रमों की ओर मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करते हुए एसआईबी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंसूर खान ने कहा कि तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने वक्फ विधेयक 2025 के पूर्ण रूप से लागू होने से पहले ही पदाधिकारियों की नियुक्ति शुरू कर दी है।
एसआईबी ने कहा कि पिछले महीने में ऐसी नियुक्तियाँ हुई हैं जो वक्फ योजनाओं का उल्लंघन करती हैं। उन्होंने आगे कहा कि सलेम में एक दरगाह के प्रबंधन से सूफी परंपरा के अनुयायियों को हटा दिया गया और उनकी जगह तबलीगी जमात के सदस्यों को नियुक्त किया गया जो वहाबी विचारधारा का पालन करते हैं। सूफियों ने कहा कि अदालती आदेश हैं जो गैर-आस्तिक धार्मिक समूहों और सूफियों जैसे आस्तिक संप्रदायों के बीच अंतर करते हैं।
मुंबई में सबसे अधिक देखी जाने वाली दो सूफी दरगाहों, हाजी अली और मकदूम फकीह अली माहिमी के प्रबंध ट्रस्टी सुहैल खांडवानी ने कहा कि वह इस बात से सहमत हैं कि केवल संतों में विश्वास रखने वालों को ही दरगाहों का प्रबंधन करना चाहिए।
खांडवानी ने कहा, “इस्लाम में हम मानते हैं कि हर किसी को अपनी धार्मिक आस्था रखने का अधिकार है। मेरा मानना है कि केवल वे लोग जो किसी धार्मिक विचार में विश्वास रखते हैं, उन्हें ही उस विचार पर आधारित धार्मिक संस्था के मामलों का प्रबंधन करना चाहिए। दरगाहों का प्रबंधन उन लोगों द्वारा किया जाना चाहिए जो उनमें विश्वास रखते हैं।”
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य मौलाना महमूद दरियाबादी इस बात से सहमत नहीं हैं कि देवबंदी संतों का सम्मान नहीं करते। दरियाबादी ने कहा, “ये कौन से समूह हैं जो दावा करते हैं कि देवबंदी आस्तिक नहीं हैं? भारत में कई सूफी सिलसिले (परंपराएं) हैं जिनका हर कोई सम्मान करता है। देवबंदी सूफियत में विश्वास करते हैं।”
मौलवियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन जमात-ए-उलेमा के भी कुछ ऐसे ही विचार हैं। संगठन के प्रवक्ता नियाज फारूकी ने कहा, “यह सच नहीं है कि सभी देवबंदी दरगाह की इबादत में विश्वास नहीं रखते। देवबंदियों में भी आस्था रखने वाले लोग हैं।”
महाराष्ट्र
ठाणे दुर्घटना के कुछ सप्ताह बाद मध्य रेलवे ने मोटरमैन केबिन में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम तेज कर दिया

मुंबई: लोकल ट्रेनों में सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से सेंट्रल रेलवे ने अब मोटरमैन केबिन में सीसीटीवी कैमरे लगाने शुरू कर दिए हैं। फिलहाल सेंट्रल रेलवे की 25 लोकल ट्रेनों में 50 सीसीटीवी सिस्टम लगाए जा चुके हैं, 15 और लोकल ट्रेनों के लिए 30 और सिस्टम मंगवाए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि एक लोकल ट्रेन में दो मोटरमैन केबिन की लागत करीब 1.24 लाख रुपये आने की उम्मीद है। वेस्टर्न रेलवे की 26 लोकल ट्रेनों में यह सिस्टम लगाया जा चुका है।
मुंबई की लोकल ट्रेनों में यात्रा करते समय अक्सर यात्रियों की ट्रेन से गिरकर या पटरी पार करते समय दुर्घटनावश मौत हो जाती है। चूंकि दुर्घटनाओं का कारण अक्सर स्पष्ट नहीं होता, इसलिए रेलवे प्रशासन इसके कारणों का पता लगाने में असमर्थ रहता है। साथ ही यात्रियों को मुआवजा देने के मामले में रेलवे अदालत में अपना पक्ष स्पष्ट रूप से नहीं रख पाता।
अब इस कैमरे से दुर्घटना का सही कारण पता लगाने में मदद मिलेगी। क्या दुर्घटना के दौरान कोई बाहरी कारक भी शामिल था? क्या इसमें यात्रियों की गलती थी? दुर्घटना के दौरान मोटरमैन का ध्यान कहाँ था? क्या उसने सभी निर्देशों का पालन किया और सभी संकेतों का पालन किया? ऐसे कई कारकों की जाँच करना संभव हो सकेगा।
दुर्घटना की स्थिति में मोटरमैन की हरकतें, उसकी प्रतिक्रिया सब सीसीटीवी फुटेज से जांची जा सकती है। मोटरमैन पर पड़ने वाले तनाव को रिकॉर्ड किया जा सकता है। उनकी समस्याओं को समझकर सही नीति तय की जा सकती है।
जांच में मिलेगी मदद मध्य रेलवे के मोटरमैन इस व्यवस्था के खिलाफ थे, लेकिन मुंब्रा हादसे के बाद रेलवे ने इस काम को तेजी से आगे बढ़ाया है। चूंकि मुंब्रा हादसे का कारण स्पष्ट नहीं है, इसलिए ऐसी घटनाएं दोबारा होने पर जांच में मदद मिलेगी।
-
व्यापार5 years ago
आईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
अपराध3 years ago
भगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
अपराध3 years ago
बिल्डर पे लापरवाही का आरोप, सात दिनों के अंदर बिल्डिंग खाली करने का आदेश, दारुल फैज बिल्डिंग के टेंट आ सकते हैं सड़कों पे
-
न्याय10 months ago
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दायर
-
अनन्य2 years ago
उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग हुआ सतर्क
-
राष्ट्रीय समाचार4 months ago
नासिक: पुराना कसारा घाट 24 से 28 फरवरी तक डामरीकरण कार्य के लिए बंद रहेगा
-
अपराध3 years ago
पिता की मौत के सदमे से छोटे बेटे को पड़ा दिल का दौरा
-
महाराष्ट्र5 years ago
31 जुलाई तक के लिए बढ़ा लॉकडाउन महाराष्ट्र में, जानिए क्या हैं शर्तें