राजनीति
निर्माण कार्य से जुड़े मजदूर अब बस में कर सकेंगे फ्री यात्रा

दिल्ली में अब निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों को दिल्ली सरकार की बसो में किराया नहीं देना होगा। वे दिल्ली परिवहन निगम की बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने बड़ा निर्माण कार्य में जाने वाले मजदूरों को बड़ी सौगात देते हुए महिलाओं के बाद अब उनके लिए भी मुफ्त बस सेवा का ऐलान किया है।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली में निर्माण स्थल पर लगे बेलदार, मिस्त्री, बढ़ई, इलेक्ट्रिशन, गार्ड व अन्य मजदूरों के लिए राज्य सरकार आज से मुफ्त बस पास देगी। मनीष सिसोदिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा, आज हमने बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस दौरान दिल्ली में निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूरों को आने जाने के लिए अब रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे। इसके लिए सबको मुफ्त बस पास की सुविधा दी जा रही है। पहले सभी निर्माण मजदूरों को यात्रा के लिए कहीं न कहीं 1000 रुपये से 3000 रुपये प्रति माह खर्च करना पड़ता था। अब ऐसे लोगों को दिल्ली सरकार की ओर से पास दिया जाएगा। बसों में यह पास दिखाने पर उनसे कंडक्टर द्वारा पैसे नहीं लिए जाएंगे। इससे राज्य के करीब 10 लाख मजदूरों को फायदा होगा।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार ने अप्रैल माह में 23,256 निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के लिए 11.6 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया है। दिल्ली सरकार इन मजदूरों के खाते में 5 हजार रुपए ट्रांसफर कर रही है। वहीं इस मसले पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ने सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को शहर में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सर्दियों के दौरान लगाए गए निर्माण प्रतिबंध के कारण काम के नुकसान के लिए 5,000 का अनुदान देना शुरू कर दिया है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए 10 लाख मजदूरों ने पंजीकरण करवा लिया है।
गौरतलब है कि साल 2019 में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने महिलाओं के लिए बस में मुफ्त सफर की शुरूआत की थी। इसके बाद अब इस फैसले को आगे बढ़ाते हुए इसे निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों के लिए भी लागू किया गया है।
राजनीति
सीजफायर नहीं होता तो आज पीओके हमारा होता : इमरान मसूद

लखनऊ, 22 मई। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने गुरुवार को राजस्थान के बीकानेर में पीएम मोदी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा कि जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। इमरान मसूद ने कहा कि हमें तो पीओके की उम्मीद थी। लेकिन, सीजफायर का ऐलान हो गया।
मिडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस सांसद ने कहा कि बीकानेर में पीएम मोदी ने जो कहा है, वह बिल्कुल सही कहा है, उनके पास इनपुट होगा। इसीलिए, जनता के सामने उन्होंने कहा, लेकिन, उन्हें यह भी बताना चाहिए कि हमने इन आतंकियों को मार गिराया। हमें उम्मीद थी कि हम पीओके पर नियंत्रण कर लेंगे। हमारी सेना तो पीओके में घुस गई थी। पीओके पर बटन दबाना था, लेकिन सीजफायर का बटन दबा दिया। अगर सीजफायर नहीं होता तो आज पीओके भारत का होता।
उन्होंने सीजफायर पर कहा कि क्या हम ट्रंप के गुलाम हैं, नहीं हैं तो फिर सीजफायर क्यों?
सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के विदेश जाने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि देश के भीतर हमारे जो भी मतभेद हो सकते हैं, वह हमारा आंतरिक मामला है। लेकिन, जब हम विदेश जाएंगे, तो हम एकता के साथ जाएंगे, हम देश के लिए बोलेंगे, हम केवल भारत के हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं।
सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा के बयान पर इमरान मसूद ने कहा कि देश के लिए हम एक हैं, हम बाहर जाएंगे तो अलग-अलग नहीं बोलेंगे। सभी एक स्वर में ही बोलेंगे।
छत्तीसगढ़ नक्सली मुठभेड़ पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, “कोई भी राष्ट्र विरोधी ताकत, चाहे वह कोई भी हो, उससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए और उसे पूरी तरह से कुचल दिया जाना चाहिए।”
बता दें कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों के खिलाफ सरकार युद्ध स्तर पर अभियान चला रही है। केंद्र सरकार मार्च 2026 तक देश-प्रदेश से नक्सलवाद के खात्मे के संकल्प को अंजाम देने में जुटी है। इस अभियान में लगातार सफलताएं भी मिल रही हैं।
महाराष्ट्र
किरीट सोमैया के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए मुस्लिम संगठनों की कानूनी कार्रवाई

मुंबई: मुस्लिम संगठनों ने अब मुंबई भाजपा नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। मुंबई शांति समिति में मुस्लिम बुजुर्गों और विद्वानों की एक महत्वपूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया कि किरीट सोमैया के खिलाफ मुंबई शहर में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने, दो समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने और धार्मिक नफरत फैलाने का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। किरीट सोमैया के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए शहर के विभिन्न पुलिस थानों में आवेदन दिया जाना चाहिए। इन सभी कानूनी कार्यवाही के बावजूद अगर पुलिस किरीट सोमैया के खिलाफ मामला दर्ज करने में असमर्थ है तो उसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया जाना चाहिए। मुस्लिम संगठनों ने भी मामला दर्ज न होने पर अदालत का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया है।
मुंबई शांति समिति के अध्यक्ष फरीद शेख ने कहा कि भाजपा नेता किरीट सोमैया के उकसावे और मस्जिदों के खिलाफ लाउडस्पीकर हटाने के अभियान से शहर का माहौल खराब हुआ है और सांप्रदायिक हिंसा और धार्मिक नफरत का भी खतरा है। इससे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भी दरार पैदा हो गई है। इसलिए मुंबई पुलिस से किरीट सोमैया के खिलाफ मामला दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही हमने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मांग की है कि वे शरारती नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करें क्योंकि इससे महाराष्ट्र का माहौल खराब हो रहा है।
हांडीवाला मस्जिद के धर्मगुरु और इमाम मौलाना एजाज अहमद कश्मीरी ने कहा कि मुंबई में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर किरीट सोमैया के उकसावे के कारण सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ है और ऐसे में महाराष्ट्र और मुंबई में कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो गई है। उन्होंने बताया कि यह बैठक मस्जिदों में लाउडस्पीकर के मुद्दे के साथ-साथ किरीट सोमैया के उकसावे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को लेकर आयोजित की गई थी, जिसमें निर्णय लिया गया कि एनजीओ और संगठन किरीट सोमैया के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए पुलिस थानों का रुख करेंगे। यदि इन सभी अनुरोधों के बावजूद मामला दर्ज नहीं किया जाता है, तो शीघ्र ही अदालत का दरवाजा खटखटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुंबई में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए किरीट सोमैया जैसे नेताओं को रोकना बहुत जरूरी है। किरीट सोमैया ने मुंबई को लाउडस्पीकर मुक्त बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है, जिसके चलते वह मस्जिदों की हद में आने वाले पुलिस स्टेशनों का दौरा करते हैं और पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते यहां कानून व्यवस्था बनी रहती है। अनुशासन की समस्या उत्पन्न होती है। इन सभी स्थितियों में मुंबई में तनाव का खतरा बना हुआ है। इसलिए हम सरकार से भी मांग करते हैं कि वह किरीट सोमैया जैसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करे और मुंबई शहर में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करे। इस बैठक में मौलाना अनीस अशरफी, नईम शेख, शाकिर शेख, एपीसीआर प्रमुख असलम गाजी और एडवोकेट अब्दुल करीम पठान भी मौजूद थे।
राजनीति
अंतिम सुनवाई के बाद भी लगे कि वक्फ कानून असंवैधानिक है तो कोर्ट इसे रद्द कर सकता है : सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता

suprim court
नई दिल्ली, 22 मई। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को भी नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच के सामने केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें रखीं।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किसी भी तरह के अंतरिम आदेश का विरोध करते हुए दलील दी कि अगर अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट को लगता है कि कानून असंवैधानिक है तो कोर्ट इसे रद्द कर सकता है। लेकिन, अगर कोर्ट अंतरिम आदेश से कानून पर रोक लगाता है और इस दौरान कोई संपत्ति वक्फ को चली जाती है, तो उसे वापस पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वक्फ अल्लाह का होता है और एक बार जो वक्फ हो गया, उसे पाना आसान नहीं होगा।
सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा, “वक्फ बनाना और वक्फ को दान देना दोनों अलग हैं। यही कारण है कि मुसलमानों के लिए 5 साल की प्रैक्टिस की जरूरत रखी गई है, ताकि वक्फ का इस्तेमाल किसी को धोखा देने के लिए न किया जाए।”
तुषार मेहता ने सर्वोच्च अदालत को बताया कि मान लीजिए कि मैं हिंदू हूं और मैं वक्फ के लिए दान करना चाहता हूं, तो भी वक्फ को दान दिया जा सकता है।
सॉलिसिटर जनरल ने ट्राइबल एरिया का जिक्र करते हुए कहा, “ट्राइबल इलाकों में वक्फ संपत्तियों के बढ़ने के मामले में कोई आम व्यक्ति वहां जमीन नहीं खरीद सकता, क्योंकि राज्य का कानून इसकी अनुमति नहीं देता। लेकिन, अगर वही व्यक्ति वक्फ करना चाहे तो वक्फ करने के बाद मुतवल्ली (ट्रस्टी या देखभाल करने वाला) जो चाहे कर सकता है। यह व्यवस्था इतनी खतरनाक है, जिस पर रोक लगाए जाने की जरूरत है।”
तुषार मेहता ने बेंच के सामने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट अपने एक फैसले में कह चुका है कि संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत वक्फ अपने आप में राज्य है। ऐसे में यह दलील नहीं दी जा सकती कि इसमें किसी एक संप्रदाय के लोग ही शामिल होंगे।
बता दें कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बुधवार को सरकार का पक्ष रखते हुए कहा था कि ट्रस्ट की जमीन को सरकार सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना चाहती है।
तुषार मेहता ने कहा था, “वक्फ कानून 2013 के संशोधन से पहले अधिनियम के सभी संस्करणों में कहा गया था कि केवल मुसलमान ही अपनी संपत्ति वक्फ कर सकते हैं। लेकिन, 2013 के आम चुनाव से ठीक पहले एक संशोधन किया गया था, जिसके मुताबिक कोई भी अपनी संपत्ति वक्फ कर सकता है।”
इससे पहले, मंगलवार को सुनवाई के दौरान सीजेआई बीआर गवई ने खजुराहो के एक मंदिर का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि वह मंदिर पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है और फिर भी लोग वहां जाकर पूजा कर सकते हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने दलील दी कि नया कानून कहता है कि अगर यह एएसआई संरक्षित क्षेत्र है तो यह वक्फ नहीं हो सकता है।
इस पर कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि नया कानून कहता है कि अगर यह एएसआई संरक्षित क्षेत्र है तो यह वक्फ नहीं हो सकता है।
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