अपराध
तलाक से पहले पति का घर छोड़ने वाली महिला वहां रहने का अधिकार खो देती है : बॉम्बे हाईकोर्ट
एक महिला जो तलाक के लिए अपने पति का घर छोड़ देती है, बाद में उसी घर में ‘निवास का अधिकार’ मांगने का अधिकार भी खो देती है, भले ही तलाक के खिलाफ उसकी याचिका घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत लंबित हो। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने यह फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति संदीपकुमार सी. मोरे की पीठ ने मामले में महिला की ससुराल पक्ष की याचिका को बरकरार रखते हुए निचली अदालत के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें उन्हें अपने घर में स्नान, शौचालय, बिजली आदि के उपयोग के साथ-साथ निवास का पूरा अधिकार दिया गया था।
उमाकांत एच. बोंद्रे और उनकी पत्नी शोभा ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उदगीर कोर्ट के फरवरी 2018 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी, जिसमें उनकी पूर्व बहू साक्षी बोंड्रे को निवास का अधिकार दिया गया था, जिसने अपने पति सूरज बोंड्रे से तलाक ले लिया था।
इस जोड़े की शादी जून 2015 में हुई थी, लेकिन एक साल बाद, उनके बीच विवादों के बाद, वह घर छोड़कर अपने माता-पिता के साथ रहने चली गई।
बाद में, नवंबर 2017 में, एक उदगीर मजिस्ट्रेट ने उन्हें वैकल्पिक आवास व्यवस्था करने के लिए 2,000 रुपये प्रति माह और अतिरिक्त 1,500 रुपये प्रति माह का अंतरिम रखरखाव दिया था।
अपनी याचिका में, वरिष्ठ बोंद्रे दंपति ने निचली अदालत के आदेशों पर सवाल उठाया था, खासकर जब घर उमाकांत एच. बोंद्रे (ससुर) के नाम पर था और तलाक (जुलाई 2018 में मंजूर की गई) के खिलाफ साक्षी बोंद्रे की याचिका पहले उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थी।
जस्टिस मोरे ने फैसला सुनाया कि डीवी अधिनियम के सेक्शन 17 के तहत, निवास के अधिकार की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब महिला तलाक से पहले साझा (पति के) घर में रहती है।
तदनुसार, साक्षी बोंद्रे पहले के निवास आदेश का सहारा नहीं ले सकतीं, जब उनकी शादी सक्षम अदालत द्वारा पारित तलाक की डिक्री द्वारा भंग कर दी गई थी, और विशेष रूप से तब जब उन्होंने चार साल पहले ही अपने साझा घर को छोड़ दिया था।
न्यायाधीश ने कहा, “इन परिस्थितियों में, वह बेदखली को रोकने की राहत की भी हकदार नहीं है क्योंकि वह साझा घर के पोजेशन में नहीं है।”
साक्षी बोंड्रे के वकीलों ने दलील दी थी कि तलाक की डिक्री को उनकी अपील में इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था, और याचिका अदालत के समक्ष लंबित है।
उसकी दलीलों को खारिज करते हुए, जस्टिस मोरे ने कहा कि साक्षी बोंड्रे ने तलाक से बहुत पहले अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया था और यह इंगित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई भी सामग्री पेश करने में विफल रही कि उसे उसके पति या ससुराल वालों ने जबरन बेदखल किया था।
जस्टिस मोरे ने फैसला सुनाते हुए कहा, “इसलिए, उसकी अपील की पेंडेंसी उसके ससुराल वालों के आवेदनों के रास्ते में नहीं आएगी, जो निचली अदालत के आदेशों को चुनौती देती है, जिसमें उसे निवास का अधिकार दिया गया था।”
हालांकि, अदालत ने साक्षी बोंड्रे को उसके घर पर रहने के बजाय किराये के आवास के लिए किराए का दावा करने के लिए अपने पूर्व पति से वैकल्पिक उपाय लेने की अनुमति दी है।
अपराध
दिल्ली लाल किला बम धमाके में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, आतंकी उमर को पनाह देने वाला 7वां आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली, 26 नवंबर: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 10 नवंबर को लाल किले के बाहर हुए भीषण कार बम धमाके के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के धौज क्षेत्र का रहने वाला सोयब अहमद इस केस में सातवां गिरफ्तार आरोपी है।
एनआईए के अनुसार, सोयब ने मुख्य आरोपी आतंकवादी उमर उन नबी को धमाके से ठीक पहले सुरक्षित ठिकाना मुहैया कराया था और उसे लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दिया था।
एनआईए की जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, केस नंबर आरसी-21/2025/एनआईए/डीएलआई में पहले ही छह मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें आतंकी उमर उन नबी के करीबी साथी शामिल हैं, जो धमाके की पूरी साजिश में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। सोयब की गिरफ्तारी के बाद अब जांच का दायरा और व्यापक हो गया है।
एजेंसी के प्रवक्ता ने बताया कि सोयब ने उमर को न केवल अपने घर में पनाह दी थी, बल्कि उसे विस्फोटक सामग्री पहुंचाने, सुरक्षित रास्ते बताने और फरार होने में भी मदद की थी। उसकी लोकेशन और कॉल डिटेल्स की जांच से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एनआईए को शक है कि सोयब का ताल्लुक किसी बड़े आतंकी नेटवर्क से भी हो सकता है।
फिलहाल सोयब को दिल्ली लाया जा रहा है और उसे विशेष एनआईए अदालत में पेश किया जाएगा। एजेंसी ने 10 दिन की रिमांड की मांग की है ताकि उससे पूछताछ कर बाकी फरार आरोपियों तक पहुंचा जा सके।
एनआईए ने देश के कई राज्यों में छापेमारी तेज कर दी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में एक साथ सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं।
बता दें कि दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी हमले में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। धमाका इतना शक्तिशाली था कि लाल किले के आसपास खड़ी कई गाड़ियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी।
अपराध
दिल्ली के द्वारका में बुजुर्ग महिला से सोने के गहने लूटने वाले चार गिरफ्तार, सभी जेवर बरामद

नई दिल्ली, 25 नवंबर: दिल्ली के द्वारका जिले के थाना बिंदापुर क्षेत्र में एक 86 वर्षीय बुजुर्ग महिला से सोने के आभूषण लूटने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने किराए पर कमरा लेने के बहाने बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया था।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों में दो महिलाएं, एक युवक और उनका मित्र शामिल हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से लूटे गए सभी सोने के आभूषण, 1 जोड़ी सोने की चूड़ियां, 1 जोड़ी सोने के झुमके और 1 सोने की अंगूठी बरामद कर ली है।
घटना 14 नवंबर की दोपहर की है जब बिंदापुर थाने में पीसीआर कॉल के जरिए सूचना मिली कि दो महिलाएं और दो पुरुष जबरन घर में घुस आए हैं और कॉलर की 86 वर्षीय मां के हाथों से सोने की चूड़ियां, झुमके और अंगूठी छीनकर फरार हो गए हैं। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। अपराध की गंभीरता को देखते हुए थाने की एक विशेष टीम बनाई गई जिसमें एसआई संदीप, एचसी नीरज, कॉन्स्टेबल आशीष, कॉन्स्टेबल राजेश दागर और कॉन्स्टेबल नरेंद्र शामिल थे। टीम का नेतृत्व बिंदापुर एसएचओ इंस्पेक्टर नरेश सांगवान कर रहे थे और पूरी कार्रवाई एसीपी डाबड़ी राजकुमार की निगरानी में हुई।
पुलिस टीम ने वारदात स्थल और आसपास के इलाकों के 150 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी निगरानी के साथ-साथ गुप्त सूचनाएं भी जुटाईं। सीसीटीवी फुटेज को हाई-रिजॉल्यूशन में बढ़ाने पर एक आरोपी लड़की की पहचान सामने आई। इसके बाद पुलिस टीम दिल्ली के उत्तम नगर स्थित नंदा राम पार्क इलाके में उसके घर पहुंची, जहां वह अपनी बहन, भाई और उसके दोस्त के साथ मौजूद मिली। तलाशी के दौरान घर से बुजुर्ग महिला के लूटे गए सोने के सभी आभूषण बरामद हुए और चारों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।
पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि लगभग 10 दिन पहले वे उस गली से गुजर रहे थे जहां उन्होंने बुजुर्ग महिला को काफी सोने के आभूषण पहने हुए देखा था। तभी चारों ने योजना बनाई कि अवसर मिलने पर वे महिला के घर में अकेले होने पर लूटपाट करेंगे। कुछ दिनों बाद दोनों लड़कियां दिन के समय किराए का कमरा देखने के बहाने घर पहुंचीं और बातचीत में पता लगाया कि दिन में बुजुर्ग महिला घर पर अकेली रहती हैं। इसी जानकारी के आधार पर 14 नवंबर को चारों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पूछताछ से यह भी सामने आया कि तीन आरोपी आपस में सगे भाई-बहन हैं जबकि चौथा आरोपी राजू उनका दोस्त है।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रतन मेहतो (19), राजू कुमार (27), अंजलि (24) और रंजू (20) के रूप में हुई। पुलिस ने लूट की वारदात का पर्दाफाश करते हुए बुजुर्ग महिला के सभी सोने के आभूषण सफलतापूर्वक बरामद कर लिए हैं और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की जांच जारी है।
अपराध
दिल्ली: रिश्तेदार के घर से ज्वेलरी चुराने वाला चोर गिरफ्तार, आभूषण बरामद

नई दिल्ली, 24 नवंबर: दिल्ली पुलिस ने सोमवार को एक चोर को गिरफ्तार किया, जिसने अपने ही रिश्तेदार के घर से गहने चुरा लिए थे। द्वारका जिले के बिंदापुर पुलिस स्टेशन की टीम ने गिरफ्तारी के बाद चोरी के गहने बरामद कर लिए।
द्वारका पुलिस के एक बयान के मुताबिक, टीम ने आरोपी की निशानदेही पर एक लॉकेट वाली सोने की चेन, एक और सोने की चेन, एक जोड़ी सोने की चेन, एक जोड़ी सोने की बालियां, दो सोने की अंगूठियां और 20 ग्राम का सोने का बिस्किट बरामद किया।
बिंदापुर पुलिस स्टेशन को 9 नवंबर को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 305 के तहत एक ऑनलाइन ई-एफआईआर मिली। इसके बाद, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शिकायतकर्ता मनजिंदर कौर से मिली, जो असलम सलीम की पत्नी हैं और आर्य समाज रोड, उत्तम नगर, दिल्ली की रहने वाली हैं। उन्होंने बताया कि अनजान लोगों ने उनके घर से गहने चुरा लिए हैं। उनकी शिकायत के आधार पर, ऊपर बताई गई ई-एफआईआर दर्ज की गई।
द्वारका डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी के कहने पर जीरो-टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए, केस को सुलझाने और दोषी को पकड़ने के लिए बिंदापुर पुलिस स्टेशन से एक टीम बनाई गई। इस टीम में हेड कांस्टेबल नीरज, हेड कांस्टेबल अशोक, कांस्टेबल राजेश डागर और कांस्टेबल आशीष शामिल थे, जिनका सुपरविजन इंस्पेक्टर नरेश सांगवान, स्टेशन हाउस ऑफिसर और ओवरऑल सुपरविजन राजकुमार, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, डाबरी का था।
मामले की जांच के लिए टीम क्राइम स्पॉट पर गई और घर और आस-पास के इलाकों में सीसीटीवी फुटेज चेक की। खास बात यह थी कि जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था, कोई ताला या दरवाजा नहीं तोड़ा गया था, जिससे पुलिस को शक हुआ कि इसमें घर से जान-पहचान वाले या उसी बिल्डिंग में रहने वाले किसी व्यक्ति का हाथ है।
पूछताछ के दौरान पता चला कि शिकायत करने वाले का एक कजन घर आया था और तीन दिन तक वहीं रुका था। पुलिस ने उससे पूछताछ की, जिसकी पहचान परमजीत सिंह के तौर पर हुई। पूछताछ के दौरान परमजीत ने शुरू में अपना परिचय सब-इंस्पेक्टर परमवीर सिंह के तौर पर दिया, लेकिन वह कोई पहचान पत्र नहीं दिखा सका और अपनी कथित पोस्टिंग के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे सका।
शक होने पर पुलिस ने और गहराई से पूछताछ की। इस दौरान परमजीत ने माना कि वह पुरानी कारों का कमीशन एजेंट का काम करता है और आखिर में उसने शिकायत करने वाली के घर पर चोरी करना कबूल कर लिया, जो उसकी मौसी की बेटी है।
उसने आगे बताया कि उसने चोरी की ज्वेलरी हिमाचल प्रदेश के अंबोटा में अपने नाना के घर पर एक बिस्तर के अंदर छिपा दी थी।
पुलिस ने परमजीत को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर लिया गया। पुलिस की एक टीम उसके साथ हिमाचल प्रदेश गई, जहां से चोरी का सामान सफलतापूर्वक बरामद कर लिया गया। इस मामले में आगे की जांच चल रही है।
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