अपराध
तलाक से पहले पति का घर छोड़ने वाली महिला वहां रहने का अधिकार खो देती है : बॉम्बे हाईकोर्ट

एक महिला जो तलाक के लिए अपने पति का घर छोड़ देती है, बाद में उसी घर में ‘निवास का अधिकार’ मांगने का अधिकार भी खो देती है, भले ही तलाक के खिलाफ उसकी याचिका घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत लंबित हो। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने यह फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति संदीपकुमार सी. मोरे की पीठ ने मामले में महिला की ससुराल पक्ष की याचिका को बरकरार रखते हुए निचली अदालत के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें उन्हें अपने घर में स्नान, शौचालय, बिजली आदि के उपयोग के साथ-साथ निवास का पूरा अधिकार दिया गया था।
उमाकांत एच. बोंद्रे और उनकी पत्नी शोभा ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उदगीर कोर्ट के फरवरी 2018 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी, जिसमें उनकी पूर्व बहू साक्षी बोंड्रे को निवास का अधिकार दिया गया था, जिसने अपने पति सूरज बोंड्रे से तलाक ले लिया था।
इस जोड़े की शादी जून 2015 में हुई थी, लेकिन एक साल बाद, उनके बीच विवादों के बाद, वह घर छोड़कर अपने माता-पिता के साथ रहने चली गई।
बाद में, नवंबर 2017 में, एक उदगीर मजिस्ट्रेट ने उन्हें वैकल्पिक आवास व्यवस्था करने के लिए 2,000 रुपये प्रति माह और अतिरिक्त 1,500 रुपये प्रति माह का अंतरिम रखरखाव दिया था।
अपनी याचिका में, वरिष्ठ बोंद्रे दंपति ने निचली अदालत के आदेशों पर सवाल उठाया था, खासकर जब घर उमाकांत एच. बोंद्रे (ससुर) के नाम पर था और तलाक (जुलाई 2018 में मंजूर की गई) के खिलाफ साक्षी बोंद्रे की याचिका पहले उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थी।
जस्टिस मोरे ने फैसला सुनाया कि डीवी अधिनियम के सेक्शन 17 के तहत, निवास के अधिकार की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब महिला तलाक से पहले साझा (पति के) घर में रहती है।
तदनुसार, साक्षी बोंद्रे पहले के निवास आदेश का सहारा नहीं ले सकतीं, जब उनकी शादी सक्षम अदालत द्वारा पारित तलाक की डिक्री द्वारा भंग कर दी गई थी, और विशेष रूप से तब जब उन्होंने चार साल पहले ही अपने साझा घर को छोड़ दिया था।
न्यायाधीश ने कहा, “इन परिस्थितियों में, वह बेदखली को रोकने की राहत की भी हकदार नहीं है क्योंकि वह साझा घर के पोजेशन में नहीं है।”
साक्षी बोंड्रे के वकीलों ने दलील दी थी कि तलाक की डिक्री को उनकी अपील में इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था, और याचिका अदालत के समक्ष लंबित है।
उसकी दलीलों को खारिज करते हुए, जस्टिस मोरे ने कहा कि साक्षी बोंड्रे ने तलाक से बहुत पहले अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया था और यह इंगित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई भी सामग्री पेश करने में विफल रही कि उसे उसके पति या ससुराल वालों ने जबरन बेदखल किया था।
जस्टिस मोरे ने फैसला सुनाते हुए कहा, “इसलिए, उसकी अपील की पेंडेंसी उसके ससुराल वालों के आवेदनों के रास्ते में नहीं आएगी, जो निचली अदालत के आदेशों को चुनौती देती है, जिसमें उसे निवास का अधिकार दिया गया था।”
हालांकि, अदालत ने साक्षी बोंड्रे को उसके घर पर रहने के बजाय किराये के आवास के लिए किराए का दावा करने के लिए अपने पूर्व पति से वैकल्पिक उपाय लेने की अनुमति दी है।
अपराध
झारखंड के शराब घोटाले में आईएएस विनय चौबे से एंटी करप्शन ब्यूरो ने शुरू की पूछताछ

रांची, 20 मई। झारखंड में शराब घोटाले में पीई (प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी) दर्ज करने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने आईएएस और तत्कालीन एक्साइज सेक्रेटरी विनय कुमार चौबे से पूछताछ शुरू की है।
मंगलवार को एसीबी की टीम उनके आवास पर पहुंची और इसके बाद उन्हें अपने साथ कार्यालय लेकर पहुंची है।
सूत्रों के अनुसार, उनसे उनके कार्यकाल में झारखंड में छत्तीसगढ़ की तर्ज पर लागू हुई एक्साइज पॉलिसी की कथित गड़बड़ियों के बारे में पूछताछ की जा रही है।
दरअसल, इस मामले की जड़ें छत्तीसगढ़ से जुड़ी हैं, जहां शराब घोटाले में स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के अफसरों और कई बड़े कारोबारियों की भूमिका सामने आई है।
छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की जांच वहां की आर्थिक अपराध शाखा ने शुरू की थी। इसके बाद ईडी ने भी इस मामले में जांच शुरू की।
ईडी को इस दौरान यह भी जानकारी मिली कि जिस सिंडिकेट ने छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला किया, उसी ने झारखंड में भी नई उत्पाद नीति लागू करवाई और यहां भी उसी तर्ज पर घोटाला दोहराया गया।
इसी आधार पर ईडी की छत्तीसगढ़ इकाई ने झारखंड के तत्कालीन एक्साइज सेक्रेटरी विनय चौबे को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था।
पूछताछ के दौरान चौबे ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा था कि उत्पाद नीति सरकार की सहमति से लागू की गई थी। बाद में झारखंड के एक व्यक्ति ने छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध शाखा में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ के शराब सिंडिकेट ने ही झारखंड में सुनियोजित घोटाला किया।
इसके बाद ईडी ने इसमें ईसीआईआर दर्ज कर जांच शुरू की और अक्टूबर 2024 में आईएएस विनय चौबे सहित कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी।
जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ आर्थिक अपराध शाखा में एक प्राथमिकी दर्ज होने के बाद झारखंड एसीबी ने राज्य सरकार की अनुमति के बाद पीई दर्ज कर जांच शुरू की है।
अपराध
पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई: बटाला में आईएसआई समर्थित आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़

चंडीगढ़, 20 मई। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बटाला पुलिस ने छह आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जो आईएसआई के निर्देश पर काम कर रहे थे। ये आतंकी बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) से जुड़े हुए थे और इनका मास्टरमाइंड मनिंदर बिल्ला और मन्नू अगवान था।
बटाला पुलिस ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर दी है।
पुलिस के एक्स हैंडल के मुताबिक, गिरफ्तार आतंकियों की पहचान जतिन कुमार उर्फ रोहन, बरिंदर सिंह उर्फ साजन, राहुल मसीह, अब्राहम उर्फ रोहित, सोहित और सुनील कुमार के रूप में हुई है। इनके पास से एक 30 बोर पिस्तौल बरामद हुई है।
पुलिस ने बताया कि ये आतंकी बटाला में एक शराब की दुकान पर ग्रेनेड हमला करने की कोशिश कर चुके थे। गिरफ्तार आतंकियों को पुर्तगाल स्थित मनिंदर बिल्ला और बीकेआई मास्टरमाइंड मन्नू अगवान से सीधे निर्देश मिल रहे थे। मन्नू अगवान ने हाल ही में अमेरिका में हैप्पी पासियन की गिरफ्तारी के बाद ऑपरेशनल चार्ज संभाला था।
गिरफ्तार आतंकियों में से एक जतिन कुमार पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। उसने पुलिस पर गोलियां चलाईं और जवाबी कार्रवाई में घायल हो गया। उसे सिविल अस्पताल बटाला में भर्ती कराया गया है।
पुलिस ने इस मामले में बीएनएस और यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि वे राज्य में आतंकी नेटवर्क को बेअसर करने और शांति और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
इस कार्रवाई के बाद पुलिस आतंकी नेटवर्क के अन्य सदस्यों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि वे किसी भी कीमत पर आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे और राज्य की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएंगे।
अपराध
दहिसर पश्चिम में 2 परिवारों के बीच हिंसक झड़प में 3 की मौत

मुंबई: रविवार को दहिसर पश्चिम में दो परिवारों के बीच झगड़े के दौरान तीन लोगों की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान हामिद शेख (49), राम गुप्ता (50) और अरविंद गुप्ता (23) के रूप में हुई है। घटना दहिसर पश्चिम के गणपत पाटिल नगर में हुई। शेख और गुप्ता परिवार एक ही इलाके में रहते हैं और उनके बीच छोटी-छोटी बातों को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। रविवार को एक बार फिर दोनों परिवारों के बीच हथियारों से मारपीट हुई, जिसके परिणामस्वरूप तीन लोगों की मौत हो गई।
एमएचबी पुलिस क्रॉस-मर्डर केस दर्ज करने की प्रक्रिया में है। मुख्य आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, क्योंकि वह फिलहाल घायल है।
पुलिस के मुताबिक, गणपत पाटिल नगर एक झुग्गी बस्ती है, जहां शेख और गुप्ता दोनों परिवार रहते हैं। 2022 में अमित शेख और राम गुप्ता ने एक-दूसरे के खिलाफ मारपीट का क्रॉस केस दर्ज कराया था। तब से दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी चल रही है।
रविवार को शाम करीब साढ़े चार बजे गणपत पाटिल नगर की गली नंबर 14 के पास सड़क पर विवाद हो गया, जहां राम गुप्ता नारियल की दुकान चलाते हैं। कथित तौर पर शराब के नशे में धुत हामिद शेख मौके पर पहुंचा और राम से बहस करने लगा। इसके बाद दोनों पक्षों ने अपने बेटों को बुला लिया।
गुप्ता अपने बेटों अमर गुप्ता, अरविंद गुप्ता और अमित गुप्ता के साथ तथा हामिद नसीरुद्दीन शेख अपने बेटों अरमान हामिद शेख और हसन हामिद शेख के साथ मिलकर हाथापाई और धारदार हथियारों से हिंसक झड़प में शामिल हो गए। झड़प में राम गुप्ता और अरविंद गुप्ता की मौत हो गई, जबकि अमर गुप्ता और अमित गुप्ता घायल हो गए। हामिद शेख की भी मौत हो गई और उनके बेटे अरमान और हसन शेख घायल हो गए।
शवों को कांदिवली पश्चिम के शताब्दी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस क्रॉस-मर्डर केस दर्ज करने की प्रक्रिया जारी रखे हुए है। घायल होने के कारण आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।
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