अपराध
कौन हैं जुबैर: उत्तर प्रदेश ने कहा- फैक्ट-चेकर नहीं फैक्ट्स ट्विस्टर, सुप्रीम कोर्ट ने बताया जमानत का हकदार
इस हफ्ते की शुरुआत में, उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के लिए भुगतान किया जाता था। शीर्ष अदालत को बताया गया कि ट्वीट्स जितने अधिक दुर्भावनापूर्ण होते थे, उन्हें उतना ही अधिक भुगतान किया जाता था। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने दावा कि उसने स्वीकार किया है कि उसे दो करोड़ रुपए मिले थे।
हालांकि, यूपी के वकील की जोरदार दलीलों से बेपरवाह, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे अंतरिम जमानत की स्वतंत्रता से वंचित रखने का कोई कारण नहीं दिखता है और अदालत ने उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज सभी छह प्राथमिकी में अंतरिम जमानत दे दी।
गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक जुबैर मीडिया की सुर्खियों में बने रहे। जुबैर, जो एक स्व-घोषित तथ्य-जांचकर्ता (फैक्ट चेकर) हैं, प्रावडा मीडिया फाउंडेशन द्वारा प्रवर्तित ऑल्ट न्यूज में कार्यरत हैं।
उत्तर प्रदेश की अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट में जोर देकर कहा कि जुबैर एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो पुलिस को अभद्र भाषा की सूचना देने के बजाय, सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने की क्षमता वाले भाषणों और वीडियो का लाभ उठा रहे हैं और उन्होंने उन्हें बार-बार साझा किया था। वकील ने दावा किया कि उनके ट्वीट सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने के लिए हैं, जो वास्तव में उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हुई थी, जहां सांप्रदायिक तत्वों को हिंसा में शामिल होने के लिए उकसाने के लिए टिप्पणियों के साथ अपराधों के वीडियो का इस्तेमाल किया गया था।
यह कहते हुए कि क्या उन्हें पत्रकार कहा जा सकता है, इस पर संदेह है, यूपी के वकील ने जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ को जमानत की शर्त लगाने के लिए कहा और मांग की कि जुबैर को ट्वीट नहीं करना चाहिए, इसके लिए आदेश पारित किया जाए। हालांकि, जुबैर को ट्वीट करने से रोकने से इनकार करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा, “यह एक वकील से कहने जैसा है कि आपको बहस नहीं करनी चाहिए। हम एक पत्रकार को कैसे बता सकते हैं कि वह नहीं लिखेंगे?” यूपी के वकील ने दोहराया, “वह पत्रकार नहीं हैं..” जस्टिस चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि अगर वह ट्वीट करके किसी कानून का उल्लंघन करते हैं, तो अधिकारी उनके खिलाफ कानून के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं।
उसी दिन शाम 6 बजे, स्वयंभू तथ्य-जांचकर्ता जुबैर चुपचाप तिहाड़ जेल से बेसबॉल टोपी और एक मास्क पहनकर बाहर निकले। हालांकि, जेल से उनकी रिहाई उनकी पहचान के रहस्य को नहीं सुलझाती है, जो अभी खत्म नहीं हुआ है। एक ही सवाल ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया: मोहम्मद जुबैर कौन हैं? वो कहां से आया है?
जुबैर ने फर्जी खबरों से निपटने के लिए 2017 में पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रतीक सिन्हा के साथ मिलकर फैक्ट-चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज स्थापना की थी। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, 39-40 साल की उम्र के जुबैर बेंगलुरु के रहने वाले हैं, जिन्होंने निजी एम. एस. रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमएसआरआईटी) से टेलीकॉम इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। उन्होंने सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की है।
जुबैर का एक परिवार है जिसमें पत्नी, बच्चे और माता-पिता हैं। उन्होंने 2005 में अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की थी। फिर उन्होंने बेंगलुरु में एयरटेल एंटरप्राइजेज में एक इंजीनियर के रूप में काम किया और वहां दो साल तक कार्यरत रहे। जुबैर ने 2008 में नोकिया-सीमेंस नेटवर्क (एनएसएन) में शामिल होने से पहले एक साल के लिए सिस्को-एचसीएल कंपनी में काम किया और अपनी नौकरी के दौरान सभी बड़े महानगरों सहित पूरे देश की यात्रा की। जुबैर ने एक दशक तक एनएसएन के लिए काम किया।
2015 में, उन्होंने प्रावडा फाउंडेशन के निदेशक प्रतीक सिन्हा और उनकी मां निर्झरी सिन्हा से मुलाकात की। प्रतीक सिन्हा के पिता मुकुल सिन्हा ने गुजरात दंगों को लेकर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चलाया था। प्रतीक के पिता, जो एक वैज्ञानिक थे और एक वकील के रूप में भी प्रशिक्षित थे, ने गुजरात में सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों का प्रतिनिधित्व किया और उन्होंने नानावती-शाह आयोग में निरंतर जिरह के माध्यम से नरेंद्र मोदी सरकार को भी आड़े हाथों लिया, जो गोधरा ट्रेन में हुए नरसंहार, दंगे और उसके बाद कथित फर्जी मुठभेड़ की जांच-पड़ताल को लेकर भी खूब सक्रिय रहे।
इस बैठक के बाद जुबैर और प्रावडा फाउंडेशन ने ऑल्ट न्यूज को एक तथ्य-जांच वेबसाइट के रूप में लेबल करके स्थापित करने के लिए हाथ मिलाया।
जुबैर को दिल्ली पुलिस ने 2018 में एक ‘हनीमून होटल’ का नाम बदलकर हिंदू भगवान हनुमान के धर्म का अपमान करने के लिए किए गए एक ट्वीट के लिए नामजद किया था। वह आईपीसी की धारा 153ए, 295ए, 201 और 120बी और एफसीआरए की धारा 35 के तहत दर्ज उक्त एफआईआर में जमानत पर है। वर्तमान मामले का विषय यूपी पुलिस द्वारा उसके खिलाफ दर्ज की गई कई एफआईआर हैं।
20 जुलाई को, जुबैर की तथ्य-जांचकर्ता की इमेज को तोड़ते हुए यूपी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फैक्ट-चेकिंग की आड़ में जुबैर दुर्भावनापूर्ण और उत्तेजक सामग्री को बढ़ावा दे रहा है और उसने उत्तर में हिंसा भड़काने का प्रयास भी किया है। आरोप लगाया गया कि गाजियाबाद-लोनी की घटना उनके ट्वीट के बाद हुई, जहां कुछ लोगों द्वारा एक बूढ़े व्यक्ति की पिटाई का वीडियो भी सामने आया था।
वकील ने कहा कि जुबैर ने इस वीडियो का फायदा उठाया, इसे अपने लाखों फॉलोअर्स तक पहुंचाया और गलत भावना से ट्वीट किया और ऐसे वाक्य जोड़े जिससे हिंसा भड़क गई। वकील ने कहा कि उन्होंने यह कहते हुए एक लिखित माफी मांगी थी कि तथ्यों की जांच किए बिना वह आगे बढ़ गए थे। उन्होंने आगे दावा किया कि जुबैर ट्विटर का इस्तेमाल एक माध्यम के रूप में दुष्प्रचार फैलाने और तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए कर रहे थे। वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दोहराया कि वह पत्रकार नहीं हैं!
अपराध
दिल्ली लाल किला बम धमाके में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, आतंकी उमर को पनाह देने वाला 7वां आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली, 26 नवंबर: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 10 नवंबर को लाल किले के बाहर हुए भीषण कार बम धमाके के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के धौज क्षेत्र का रहने वाला सोयब अहमद इस केस में सातवां गिरफ्तार आरोपी है।
एनआईए के अनुसार, सोयब ने मुख्य आरोपी आतंकवादी उमर उन नबी को धमाके से ठीक पहले सुरक्षित ठिकाना मुहैया कराया था और उसे लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दिया था।
एनआईए की जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, केस नंबर आरसी-21/2025/एनआईए/डीएलआई में पहले ही छह मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें आतंकी उमर उन नबी के करीबी साथी शामिल हैं, जो धमाके की पूरी साजिश में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। सोयब की गिरफ्तारी के बाद अब जांच का दायरा और व्यापक हो गया है।
एजेंसी के प्रवक्ता ने बताया कि सोयब ने उमर को न केवल अपने घर में पनाह दी थी, बल्कि उसे विस्फोटक सामग्री पहुंचाने, सुरक्षित रास्ते बताने और फरार होने में भी मदद की थी। उसकी लोकेशन और कॉल डिटेल्स की जांच से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एनआईए को शक है कि सोयब का ताल्लुक किसी बड़े आतंकी नेटवर्क से भी हो सकता है।
फिलहाल सोयब को दिल्ली लाया जा रहा है और उसे विशेष एनआईए अदालत में पेश किया जाएगा। एजेंसी ने 10 दिन की रिमांड की मांग की है ताकि उससे पूछताछ कर बाकी फरार आरोपियों तक पहुंचा जा सके।
एनआईए ने देश के कई राज्यों में छापेमारी तेज कर दी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में एक साथ सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं।
बता दें कि दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी हमले में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। धमाका इतना शक्तिशाली था कि लाल किले के आसपास खड़ी कई गाड़ियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी।
अपराध
दिल्ली के द्वारका में बुजुर्ग महिला से सोने के गहने लूटने वाले चार गिरफ्तार, सभी जेवर बरामद

नई दिल्ली, 25 नवंबर: दिल्ली के द्वारका जिले के थाना बिंदापुर क्षेत्र में एक 86 वर्षीय बुजुर्ग महिला से सोने के आभूषण लूटने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने किराए पर कमरा लेने के बहाने बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया था।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों में दो महिलाएं, एक युवक और उनका मित्र शामिल हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से लूटे गए सभी सोने के आभूषण, 1 जोड़ी सोने की चूड़ियां, 1 जोड़ी सोने के झुमके और 1 सोने की अंगूठी बरामद कर ली है।
घटना 14 नवंबर की दोपहर की है जब बिंदापुर थाने में पीसीआर कॉल के जरिए सूचना मिली कि दो महिलाएं और दो पुरुष जबरन घर में घुस आए हैं और कॉलर की 86 वर्षीय मां के हाथों से सोने की चूड़ियां, झुमके और अंगूठी छीनकर फरार हो गए हैं। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। अपराध की गंभीरता को देखते हुए थाने की एक विशेष टीम बनाई गई जिसमें एसआई संदीप, एचसी नीरज, कॉन्स्टेबल आशीष, कॉन्स्टेबल राजेश दागर और कॉन्स्टेबल नरेंद्र शामिल थे। टीम का नेतृत्व बिंदापुर एसएचओ इंस्पेक्टर नरेश सांगवान कर रहे थे और पूरी कार्रवाई एसीपी डाबड़ी राजकुमार की निगरानी में हुई।
पुलिस टीम ने वारदात स्थल और आसपास के इलाकों के 150 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी निगरानी के साथ-साथ गुप्त सूचनाएं भी जुटाईं। सीसीटीवी फुटेज को हाई-रिजॉल्यूशन में बढ़ाने पर एक आरोपी लड़की की पहचान सामने आई। इसके बाद पुलिस टीम दिल्ली के उत्तम नगर स्थित नंदा राम पार्क इलाके में उसके घर पहुंची, जहां वह अपनी बहन, भाई और उसके दोस्त के साथ मौजूद मिली। तलाशी के दौरान घर से बुजुर्ग महिला के लूटे गए सोने के सभी आभूषण बरामद हुए और चारों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।
पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि लगभग 10 दिन पहले वे उस गली से गुजर रहे थे जहां उन्होंने बुजुर्ग महिला को काफी सोने के आभूषण पहने हुए देखा था। तभी चारों ने योजना बनाई कि अवसर मिलने पर वे महिला के घर में अकेले होने पर लूटपाट करेंगे। कुछ दिनों बाद दोनों लड़कियां दिन के समय किराए का कमरा देखने के बहाने घर पहुंचीं और बातचीत में पता लगाया कि दिन में बुजुर्ग महिला घर पर अकेली रहती हैं। इसी जानकारी के आधार पर 14 नवंबर को चारों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पूछताछ से यह भी सामने आया कि तीन आरोपी आपस में सगे भाई-बहन हैं जबकि चौथा आरोपी राजू उनका दोस्त है।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रतन मेहतो (19), राजू कुमार (27), अंजलि (24) और रंजू (20) के रूप में हुई। पुलिस ने लूट की वारदात का पर्दाफाश करते हुए बुजुर्ग महिला के सभी सोने के आभूषण सफलतापूर्वक बरामद कर लिए हैं और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की जांच जारी है।
अपराध
दिल्ली: रिश्तेदार के घर से ज्वेलरी चुराने वाला चोर गिरफ्तार, आभूषण बरामद

नई दिल्ली, 24 नवंबर: दिल्ली पुलिस ने सोमवार को एक चोर को गिरफ्तार किया, जिसने अपने ही रिश्तेदार के घर से गहने चुरा लिए थे। द्वारका जिले के बिंदापुर पुलिस स्टेशन की टीम ने गिरफ्तारी के बाद चोरी के गहने बरामद कर लिए।
द्वारका पुलिस के एक बयान के मुताबिक, टीम ने आरोपी की निशानदेही पर एक लॉकेट वाली सोने की चेन, एक और सोने की चेन, एक जोड़ी सोने की चेन, एक जोड़ी सोने की बालियां, दो सोने की अंगूठियां और 20 ग्राम का सोने का बिस्किट बरामद किया।
बिंदापुर पुलिस स्टेशन को 9 नवंबर को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 305 के तहत एक ऑनलाइन ई-एफआईआर मिली। इसके बाद, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शिकायतकर्ता मनजिंदर कौर से मिली, जो असलम सलीम की पत्नी हैं और आर्य समाज रोड, उत्तम नगर, दिल्ली की रहने वाली हैं। उन्होंने बताया कि अनजान लोगों ने उनके घर से गहने चुरा लिए हैं। उनकी शिकायत के आधार पर, ऊपर बताई गई ई-एफआईआर दर्ज की गई।
द्वारका डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी के कहने पर जीरो-टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए, केस को सुलझाने और दोषी को पकड़ने के लिए बिंदापुर पुलिस स्टेशन से एक टीम बनाई गई। इस टीम में हेड कांस्टेबल नीरज, हेड कांस्टेबल अशोक, कांस्टेबल राजेश डागर और कांस्टेबल आशीष शामिल थे, जिनका सुपरविजन इंस्पेक्टर नरेश सांगवान, स्टेशन हाउस ऑफिसर और ओवरऑल सुपरविजन राजकुमार, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, डाबरी का था।
मामले की जांच के लिए टीम क्राइम स्पॉट पर गई और घर और आस-पास के इलाकों में सीसीटीवी फुटेज चेक की। खास बात यह थी कि जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था, कोई ताला या दरवाजा नहीं तोड़ा गया था, जिससे पुलिस को शक हुआ कि इसमें घर से जान-पहचान वाले या उसी बिल्डिंग में रहने वाले किसी व्यक्ति का हाथ है।
पूछताछ के दौरान पता चला कि शिकायत करने वाले का एक कजन घर आया था और तीन दिन तक वहीं रुका था। पुलिस ने उससे पूछताछ की, जिसकी पहचान परमजीत सिंह के तौर पर हुई। पूछताछ के दौरान परमजीत ने शुरू में अपना परिचय सब-इंस्पेक्टर परमवीर सिंह के तौर पर दिया, लेकिन वह कोई पहचान पत्र नहीं दिखा सका और अपनी कथित पोस्टिंग के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे सका।
शक होने पर पुलिस ने और गहराई से पूछताछ की। इस दौरान परमजीत ने माना कि वह पुरानी कारों का कमीशन एजेंट का काम करता है और आखिर में उसने शिकायत करने वाली के घर पर चोरी करना कबूल कर लिया, जो उसकी मौसी की बेटी है।
उसने आगे बताया कि उसने चोरी की ज्वेलरी हिमाचल प्रदेश के अंबोटा में अपने नाना के घर पर एक बिस्तर के अंदर छिपा दी थी।
पुलिस ने परमजीत को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर लिया गया। पुलिस की एक टीम उसके साथ हिमाचल प्रदेश गई, जहां से चोरी का सामान सफलतापूर्वक बरामद कर लिया गया। इस मामले में आगे की जांच चल रही है।
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