राजनीति
त्रिपुरा में जानबूझकर हिंसा भड़काई गई, राज्य सरकार बर्खास्त हो: कांग्रेस

कांग्रेस ने त्रिपुरा में भाजपा के एक सहयोगी संगठन विश्व हिंदू परिषद (विहिप) द्वारा जानबूझकर सांप्रदायिक घृणा को भड़काने का आरोप लगाया है। पार्टी ने राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है।
दरअसल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा त्रिपुरा के उत्तरी जिले में हुई हालिया हिंसा के संबंध में रिपोर्ट मांगने के बाद कांग्रेस ने भी इस मामले में विहिप पर आरोप लगाए हैं। फिलहाल एनएचआरसी ने त्रिपुरा के मुख्य सचिव, पुलिस विभाग के डीजीपी और राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव से तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले की शिकायत पर अपनी बात रखने को कहा है।
तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की शिकायत के अनुसार, ह्यविहिप ने उत्तरी त्रिपुरा के एक क्षेत्र में रैली निकाली थी। रैली को अंजाम देने वाली भीड़ ने अल्पसंख्यक समुदाय के साथ तोड़-फोड़ की और दो दुकानों को जला दिया। आरोप है कि मशीनरी ने दंगा करने वाली भीड़ का साथ देकर एक बाईस्टैंडर की तरह काम किया। दावा किया गया कि ऐसी घटनाओं के बाद एक समुदाय के सदस्यों में अत्यधिक डर का माहौल है।
शिकायतकर्ता और विपक्षी दल इस मामले में इस्तक्षेत्र की मांग की है। साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार को राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं इससे पहले राज्य में लगातार हो रहे विवाद को लेकर कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने त्रिपुरा मस्जिद में तोड़फोड़ के मामले में ट्वीट करते हुए कई आरोप लगाए थे।
दूसरी ओर उत्तर त्रिपुरा जिले के पानीसागर उपमंडल के चमटीला में विश्व हिंदू परिषद की एक रैली के दौरान एक मस्जिद में तोड़फोड़ की घटना के दो दिनों बाद त्रिपुरा पुलिस ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि घटना के बारे में अफवाह व फर्जी तस्वीरें नहीं फैलाएं। साथ ही पुलिस ने कहा कि किसी भी मस्जिद में आग नहीं लगाई गई जैसा कि सोशल मीडिया में फर्जी तस्वीरें पोस्ट की जा रही हैं।
इसके साथ ही त्रिपुरा पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर पर कहा है कि अफवाह फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह सामान्य है। पानीसागर में विरोध-प्रदर्शन के दौरान कोई मस्जिद नहीं जलाई गई और मस्जिद जलाने या क्षतिग्रस्त करने की तस्वीरें फर्जी हैं।
त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक वी. एस. यादव ने कहा, ह्यकुछ निहित स्वार्थ के लोग त्रिपुरा में शांतिपूर्ण सांप्रदायिक स्थिति को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। हम हर नागरिक से अपील करते हैं कि कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने में मदद करें।
इससे पहले बांग्लादेश में हाल में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद द्वारा मंगलवार को निकाली गई थी। इस रैली के दौरान चमटीला में एक मस्जिद में तोड़फोड़ की गई और दो दुकानों में आग लगा दी गई। जिसके बाद वहां हालात तनावपूर्ण बन गए थे।
महाराष्ट्र
मुंबई में 300 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के शिकार सुरक्षित, ऑनलाइन ठगी से सावधान रहने की अपील, डिजिटल गिरफ्तारी जैसी कोई चीज नहीं

मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच मुंबई साइबर सेल ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के पीड़ितों से 300 करोड़ रुपये सुरक्षित किए हैं। इन पीड़ितों ने धोखाधड़ी की 1930 शिकायतें दर्ज कराई थीं, जिस पर पुलिस ने एनसीआर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर फंड ट्रांसफर पर रोक लगा दी है और बैंक खाते से धनराशि का हस्तांतरण रोक दिया है। साइबर सेल हेल्पलाइन को 13,19,403 कॉल प्राप्त हुए जिनमें शेयर ट्रेडिंग, नौकरी धोखाधड़ी और अन्य योजनाओं का लालच देकर धोखाधड़ी की शिकायतें मिलीं। साइबर सेल ने जनवरी 2024 से जुलाई 2025 तक साइबर अपराधों में शामिल 11,063 मोबाइल फोन नंबरों को बंद और ब्लॉक कर दिया है। मुंबई पुलिस आयुक्त देविन भारती के निर्देश पर संयुक्त पुलिस आयुक्त लक्ष्मी गौतम, डीसीपी पुरुषोत्तम कराड ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। साइबर सेल ने नागरिकों से अपील की है कि साइबर धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि हुई है अगर कोई सीबीआई पुलिस या सरकारी अधिकारी बनकर डिजिटल और साइबर गिरफ्तारी की धमकी देता है, तो इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दें। फर्जी वेबसाइटों के जरिए शेयर ट्रेडिंग का लालच भी लाखों रुपये का दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसे लुभावने विज्ञापन देकर धोखाधड़ी की जाती है, इसलिए नागरिकों को इससे सतर्क रहने की जरूरत है।
महाराष्ट्र
मुंबई: ड्रग्स मामले में समीर शब्बीर शेख को 15 साल की जेल और 1 लाख का जुर्माना

drugs
मुंबई: मुंबई शहर में ड्रग्स और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स सेल (एएनसी) को बड़ी कामयाबी मिली है। मुंबई में ड्रग तस्कर समीर शब्बीर शेख (32) को मुंबई बांद्रा यूनिट ने 12 मई 2022 को 110 ग्राम एमडी मेफेडोन के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की और अब अदालत ने इस मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए 15 साल की जेल और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, मारपीट और अन्य अपराधों सहित कुल 9 मामले दर्ज हैं।
अपराध
मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई, 11 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद, दो यात्री गिरफ्तार

मुंबई, 23 अगस्त। मुंबई कस्टम विभाग के एयरपोर्ट कमीश्नरेट ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दो यात्रियों को गिरफ्तार किया है। इन यात्रियों के पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद किया गया है।
कस्टम विभाग के मुताबिक, यह कार्रवाई छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआई), मुंबई पर शुक्रवार को की गई। प्रोफाइलिंग के आधार पर कस्टम अधिकारियों ने बैंकॉक से आए फ्लाइट नंबर वीजेड-760 से उतरने वाले दो यात्रियों को रोका। जब उनके सामान की जांच की गई तो अधिकारियों को उनके ट्रॉली बैग से 11.78 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुआ।
जब्त किए गए नशीले पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 11.78 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि ड्रग्स को बड़े ही चालाकी से यात्रियों के चेक-इन किए गए ट्रॉली बैग के अंदर छिपाया गया था। दोनों यात्रियों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इससे पहले, 11 अगस्त को खुफिया सूचना के आधार पर एक यात्री को रोका गया था, जो बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1052 के जरिए मुंबई पहुंचा था। जांच के दौरान उसके डार्क ग्रे रंग के ट्रॉली बैग से कई दुर्लभ और संरक्षित जंगली जीव बरामद हुए थे। यात्री को कस्टम एक्ट, 1962 और वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 के तहत गिरफ्तार किया गया था।
वहीं, 10 अगस्त को बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1060 से आए एक यात्री को जांच के दौरान रोका गया। इस यात्री के बैग से 2.339 किलो संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड मिला, जिसकी कीमत लगभग 2.33 करोड़ रुपए आंकी गई। यहां भी मादक पदार्थ को बैग में सावधानी से छुपाया गया था। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले, 9 अगस्त को बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1052 से मुंबई पहुंचे एक यात्री को कस्टम अधिकारियों ने रोका था। यात्री के चेक-इन ट्रॉली बैग की जांच करने पर 2.873 किलो संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड मिला, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2.87 करोड़ रुपए बताई गई। आरोपी यात्री को एनडीपीएस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था।
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